
अगर आप पैन कार्ड (PAN Card) होल्डर हैं, तो आपके लिए 31 मई 2025 की तारीख बहुत ही अहम है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ कहा है कि अगर आपने इस तारीख तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड (Aadhaar Pan Card Linking) लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive PAN) हो सकता है।
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, तो इसे फिर से चालू करने के लिए आपको ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप समय रहते लिंकिंग कर लेते हैं, तो सिर्फ ₹1,000 का शुल्क देकर यह काम आसानी से हो सकता है।
निष्क्रिय PAN कार्ड से क्या-क्या हो सकती हैं दिक्कतें?
आज के दौर में पैन कार्ड आपकी पहचान का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासतौर पर वित्तीय कामों में। अगर यह निष्क्रिय हो गया, तो आपको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं:
- आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाएंगे, जो एक कानूनी ज़रूरत है।
- आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, और दूसरे निवेश (Investment) में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
- बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड, या लोन आवेदन जैसे जरूरी काम अटक सकते हैं।
- यहां तक कि कोई बड़ी खरीदारी जैसे कि गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदते समय भी पैन कार्ड जरूरी होता है।
PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं – ऐसे करें चेक
अगर आप नहीं जानते कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, तो इसे पता करना बहुत आसान है:
- सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाएं।

- वहां “Aadhaar Services” मेन्यू में जाएं और “Check Aadhaar Status” विकल्प पर क्लिक करें।

- अब अपना PAN नंबर, Aadhaar नंबर और Captcha कोड डालें।
- ‘Get Linking Status’ पर क्लिक करते ही कुछ सेकंड में पता चल जाएगा कि लिंकिंग हुई है या नहीं।
पैन और आधार को लिंक कैसे करें ?
अगर अब तक आपने लिंकिंग नहीं की है, तो घबराएं नहीं। यह काम घर बैठे आपके मोबाइल या कंप्यूटर से किया जा सकता है:
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं।

- वहां लॉगिन करें – अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करें।

- लॉगिन करने के बाद ‘Quick Links’ में “Link Aadhaar” का विकल्प मिलेगा।
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

- फिर “I Validate my Aadhaar Details” पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा – इसे दर्ज करें।
- अब ₹1,000 की फीस ऑनलाइन भुगतान करें।
- इसके बाद लिंकिंग की पुष्टि हो जाएगी।
लिंकिंग न होने पर क्या होगा?
यदि आपने 31 मई 2025 तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे:
- आप टैक्स नहीं भर पाएंगे।
- बैंकिंग से जुड़े कई काम अटक जाएंगे।
- निवेश करना बंद हो जाएगा।
- KYC अधूरी मानी जाएगी और आपका खाता या सेवा बंद की जा सकती है।
इसके अलावा दोबारा पैन को एक्टिव करवाना न सिर्फ मुश्किल होगा, बल्कि इसके लिए ₹10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।