बिहार की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्ण विकास हेतु बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। जिस से सभी प्रदेश वासियों को लाभ मिले और समाज के सभी वर्गों का विकास हो। जैसा की हम जानते हैं की आज भी देश विभिन्न हिस्सों में जातिवाद जैसी समस्या अब भी बनी हुई है। खासकर अस्पृश्यता की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए समय-समय पर कोशिशें की जाती रही हैं।
इसी तरफ एक और कदम उठाते हुए सरकार ने अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत Intercaste Marraige करने पर विवाहित जोड़े को आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस के लिए विवाह के समय या विवाह के एक वर्ष के अंदर नव-विवाहित जोड़े को इस योजना के तहत Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply करना होगा।
इस लेख के माध्यम से हम आप को इस योजना से सम्बन्धित ऐसी ही अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। अंतर जाति योजना के लिए आवेदन कैसे करें? बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन , Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Form, अंतरजातीय विवाह हेतु पात्रता , दस्तावेज सम्बन्धी आदि सभी जानकारी आप के साथ साझा करने वाले हैं। जानने के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़ सकते हैं।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
जैसा की अभी लेख में हमने बताया की इस योजना में अंतर्जातीय विवाह करने पर राज्य सरकार द्वारा आर्थिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप की जानकारी के लिए बता दें की ये प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रूपए की होगी। जो विवाहित जोड़े को विवाह के पश्चात मिलेगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत उन जोड़ो को लाभ मिलेगा जिनमे से एक सवर्ण वर्ग से और दूसरा अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्ध रखता हो। इस योजना को इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज भी नाम दिया गया है। योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के अंतरगत डॉ आंबेडकर फाउंडेशन , जोकि एक स्वायत्तशाषी निकाय है , के द्वारा किया जाएगा।
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना |
राज्य का नाम | बिहार |
संबंधित विभाग | डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन( स्वायत्तशासी ) सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत |
उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना और अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। |
लाभार्थी | प्रदेश के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नागरिक |
योजना का प्रकार | राज्य सरकार की योजना |
वर्तमान वर्ष | 2024 |
आवेदन पत्र | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार में मिलने वाली प्रोत्साहन राशि
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र व्यक्ति को कुल 2.5 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस के लिए आवेदक को 10 रूपए के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक प्री स्टाम्प्ड रिसीप्ट जमा करनी होगी। जिस के बाद उनके खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से 1.5 लाख रूपए भेज दिए जाएंगे।
बाकी की बची हुई राशि को फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाएगा। ये डिपाजिट की राशि लाभार्थियों को 3 वर्ष के बाद प्राप्त होगी। साथ ही फिक्स्ड डिपाजिट पर जमा ब्याज भी लाभार्थियों को मिलेगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana पात्रता मानदंड
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक है की युगल बिहार के मूल / स्थायी निवासी होने चाहिए।
- विवाह करने वाले जोड़े का यह पहला विवाह होना चाहिए।
- नवविवाहित जोड़े का विवाह ” हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 ” के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।
- विवाहित युगल में लड़के की उम्र शादी के समय कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए जबकि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है की विवाहित जोड़े में से एक सवर्ण और दूसरा अनुसूचित जाती/ जनजाति से सम्बन्धित होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए ये आवश्यक है की विवाह के बाद नए जोड़े को एक साल के भीतर ही आवेदन करना होगा। उस के बाद आप इस योजना के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते।
- यदि किसी जोड़े की शादी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के अतिरिक्त किसी और एक्ट के तहत पंजीकृत है तो उन्हें अपना शादी का अलग से सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड ( दूल्हा दुल्हन दोनों का)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी
- बैंक अकाउंट नंबर (वर-वधु का जॉइंट खाता होना चाहिए)
- पैन कार्ड
- मैरिज सर्टिफिकेट / शादी का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का फोटो (साथ में संयुक्त फोटो)
- मोबाइल नंबर
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
- योजना में आवेदन करने के लिए आप को सबसे पहले आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इस के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। या फिर संबंधित विभाग से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए आप इस लिंक ambedkarfoundation.nic.in को फॉलो कर सकते हैं।
- इस के बाद आप के सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। यहाँ आप को Online Form का विकल्प दिखेगा।
- अब आप को इस विकल्प पर क्लीक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप के स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा। जहाँ से आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।
- आप को बता दें की अभी इस फॉर्म को डाउनलोड करने की सुविधा प्रारम्भ नहीं हुई है। जैसे ही ये शुरू होगी हम आप को इस लेख के माध्यम से जानकारी दे देंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु प्रपत्र मिलने के बाद आप को उस में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी। जैसे की – आप का नाम , जन्म तिथि , ईमेल आईडी , शादी की तारीख व अन्य
- जब सभी जानकारियां भर चुके हों तो आप मांगे गए सभी दस्तावेजों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- इस के बाद आप इस आवेदन पत्र को सम्बन्धित विभाग में जमा करा दें।
- इस तरह से आप की Antar Jati Vivah Yojana Bihar में आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है।
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर
अंतर जाति विवाह में कितना पैसा मिलता है?
इंटरकास्ट शादी में बिहार सरकार द्वारा विवाहित जोड़ों को कुल 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। जिनमें से पहले उन्हें 1.5 लाख रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे और बाकी की राशि को 3 वर्षों के लिए फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाएगा। जो कि उन्हें 3 साल बाद ब्याज समेत प्रदान किया जाएगा।
अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
ये बिहार सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है जिसका मकसद राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। ताकि समाज से अस्पृश्यता की समस्या खतम हो सके। आप को बता दें की इस योजना में आवेदन करने वाले जोड़ों को आर्थिक प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
Antar Jati Vivah Yojana Bihar का उद्देश्य क्या है ?
इस का उद्देश्य समाज से अस्पृश्यता और जातिवाद की समस्या को जड़ से खत्म करना है। जिस से समाज में भेदभाव न हो।
योजना हेतु एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
आप इस के लिए यहाँ दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। ambedkarfoundation.nic.in
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए कौन दस्तावेज चाहिए होंगे ?
इस के लिए आप को नवविवाहित जोड़े का आधार कार्ड , जाति प्रमाण पत्र , आयु प्रमाण पत्र , मोबाइल नंबर , ईमेल आईडी , विवाह की फोटो , स्थायी निवास प्रमाण पत्र , शादी का प्रमाणपत्र , पैन कार्ड , वर वधु का जॉइंट बैंक खाता। आदि दस्तावेज चाहिए होंगे।
अंतर जाति विवाह लाभ के लिए आवेदन कैसे करें?
इस के आप हमारे लेख को पढ़ सकते हैं। इस में हमने विस्तार से पूरी प्रक्रिया को समझाया है।
हेल्पलाइन नंबर :
इस लेख के माध्यम से हमने आप को बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में सभी आवश्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आप इस के अतिरिक्त कुछ जानना चाहें या कुछ पूछना चाहें तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम से पूछ सकते हैं। हम आप के सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इस के अतिरिक्त आप आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी अपने प्रश्नों व समस्याओं का हल प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आप को हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करा रहे हैं –
Dr. Ambedkar Foundation,15, Janpath, New Delhi-110 001 (India)
Tel.91-11-23320571,23320576
Fax: 91-11-23320582