छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन [पंजीकरण] छत्तीसगढ़ मैरिज रजिस्ट्रेशन : Chhattisgarh Marriage Certificate

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन – वर्तमान समय में विवाह प्रमाण पत्र बहुत जरुरी है। जब तक आप अपना विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाते क़ानूनी तौर पर आपकी शादी नहीं मानी जाएगी। विवाह का पंजीकरण संसद के द्वारा 2005 बिल अधिनियम पर बनाया गया है। Chhattisgarh marriage कानून महिला आयोग के हितार्थ के तौर पर इसे ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन – वर्तमान समय में विवाह प्रमाण पत्र बहुत जरुरी है। जब तक आप अपना विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनाते क़ानूनी तौर पर आपकी शादी नहीं मानी जाएगी। विवाह का पंजीकरण संसद के द्वारा 2005 बिल अधिनियम पर बनाया गया है।

Chhattisgarh marriage कानून महिला आयोग के हितार्थ के तौर पर इसे मंजूरी दी गयी है। ताकि महिलाओं के अधिकार का हनन ना हो सके, बाल अधिकार को रोका जा सके और यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो ससुराल में महिलाओ को उनका अधिकार मिल सके। बिल पास होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र बनाना अति आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन [पंजीकरण] छत्तीसगढ़ मैरिज रजिस्ट्रेशन : Chhattisgarh Marriage Certificate apply online
छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन पंजीकरण : Chhattisgarh Marriage Certificate apply online

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन

मैरिज रजिस्ट्रेशन के अनुसार शादी के 30 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करना होता है और यदि आप इसके लिए देर से आवेदन करते है तो इसके लिए आपको शुल्क भरना होगा। हर दिन के 2 रूपये विलम्ब शुल्क लगेगा।

यदि आपने अभी तक अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप अभी घर बैठे आवेदन कर सकते है इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना होगा आप ऑनलाइन ही अपना विवाह प्रमाण पत्र बना सकते है।

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अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप अपने तहसील या नगरपालिका में जाकर आवेदन कर सकते है। आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से बताएंगे की आप किस प्रकार छत्तीसगढ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।

Chhattisgarh Marriage Certificate 2023 Highlights

आर्टिकल का नाम छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन
बिल पास अधिनियम वर्ष 2005
राज्य का नाम Chhattisgarh
केटेगरी विवाह प्रमाण पत्र
उद्देश्य महिलाओं को अधिकार
वर्ष 2023
आवेदन मोड़ ऑफलाइन/ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?

  • सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.cgstate.gov.in पर जाएँ।
  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके नागरिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
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  • नागरिक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पृष्ठ आ जायेगा।
  • यहाँ आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
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  • उसके बाद आपकी स्क्रीन पर पंजीकरण आवेदन फॉर्म खुल कर आजायेगा।
  • अब आपको फॉर्म में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक और सही-सही भरनी होगी।
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  • आपको आवेदन फॉर्म में यूजर नेम, पूरा नाम हिंदी में पासवर्ड और अपना जिला, मोबाइल नंबर, ई -मेल, पता देना होगा जो आपको अंग्रेजी में भरना होगा।
  • इसके बाद सेव पर क्लिक कर दे।
  • इस प्रकार आप की पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • सेव पर क्लिक करने के बाद आपको होम पेज पर जाकर फिर से नागरिक पर सामने फिर से यूजर नेम और पासवर्ड का पेज खुल जायेगा आपको यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
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  • उसके बाद नए पेज में आपको सभी सेवाएं देखे पर क्लिक करना होगा।
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  • उसके बाद आपके सामने एक सूची आ जायेगी आपको विवाह पंजीकरण और उससे आगे ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जायेगा आपको फॉर्म में पूरी जानकारी सही -सही जानकारी दर्ज करनी होगी। और सारी जानकारी दर्ज करके जमा करे पर क्लिक कर दे।
छत्तीसगढ़-विवाह-प्रमाण-पत्र-ऑनलाइन
  • उसके बाद आपके पृष्ठ पर फिर से नया फॉर्म आ जायेगा।
  • अब आपको फॉर्म में वर वधु की सारी जानकारी भरनी होगी और उसके बाद जितने भी दस्तावेज मांगे गए होंगे उन्हें अपलोड कर दे। और ध्यान दे सभी दस्तावेज का साइज 256kb से अधिक नहीं होना चाहिए। और गैलरी से एक-एक करके अपलोड कर दे।
  • इस तरह आपका छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र में आपका आवेदन हो जायेगा।

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के लाभ

  • विवाह प्रमाण पत्र पति और पत्नी के संबंध को दर्शाता है।
  • दोनो दम्पत्ति यदि अपना पासपोर्ट बना रहे है तो इसके लिए उन्हें पहले अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाना होगा।
  • यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को सारे अधिकार दिए जायेंगे।
  • बाल विवाह को रोकना
  • यदि पति किसी अन्य देश का नागरिक है तो विवाह प्रमाण पत्र उसकी पत्नी को नागरिकता दिलाता है।
  • यदि शादी के बाद पत्नी अपना नाम बदलना चाहती है तो विवाह प्रमाण के तहत वो अन्य प्रमाण पत्र में भी अपना नाम बदल सकती है।

Chhattisgarh Marriage Certificate 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र – स्थायी प्रमाण पत्र के लिए आपको अपना वोटर आईडी, आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि आप दस्तावेज के साथ संलग्न कर सकते है।
  • जन्म प्रमाण पत्र – पति पत्नी दोनों को अपना जन्म प्रमाण पत्र की संलग्न करने होंगे। जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार आयु की निश्चितता की जाएगी। यदि लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होगी और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होगी तो कर्मचारी या विभाग द्वारा आगे अधिकारियो को सूचित किया जायेगा।
  • पति और पत्नी के पासपोर्ट साइज फोटो – ये फोटो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान में लगाने होंगे।
  • शादी के समय की फोटो – इसके बाद आपको अपने शादी के समय की फोटो लगानी होगी। जिसमे दम्पति एक दूसरे के गले में वरमाला डाल रहे होंगे।
  • पति या पत्नी में से यदि कोई विधुर या विधवा है तो उन्हें अपने पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण देना होगा। और आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
  • पति पत्नी दोनों दम्पति में से यदि कोई सिख जैन या बौध नहीं है तो उसे अपना धर्म का प्रमाण देना होगा।
  • आवेदन फॉर्म में दो गवाहों के हस्ताक्षर और उनके पता प्रमाण देना जरुरी है।
  • पति या पत्नी में से कोई यदि विदेशी है तो तब उन्हें उस देश के हाई कमिश्नर से अनापत्ति प्रमाण लाना आवश्यक होगा।
  • पति और पत्नी के एफिडेविड भी आवेदन पत्र के साथ लगेंगे। एफिडेविड का फॉर्म आपको किसी भी पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध हो जायेगा। यह आवेदन फॉर्मेट पत्र निशुल्क होता है।

छत्तीसगढ़ ऑफलाइन विवाह प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण कैसे करे ?

यदि आप ऑफलाइन ही अपना विवाह प्रमाण पत्र बनाना चाहते है तो आप अपने नजदीक नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत के कार्यालय से फॉर्म ले सकते है और उसे भर दे साथ ही जितने पूछे गए दस्तावेज है उन्हें संलग्न करने होंगे.

उसके बाद आपने जहां से आवेदन फॉर्म लिया है वहीं जमा कर दे और साथ ही आप अपने साथ दो गवाहों को भी ले जाएँ। इसके बाद वहां के कर्मचारियों द्वारा आपके दस्तावेजों की पुष्टि की जाएगी। पुष्टि होने के बाद दोनों दम्पति को हस्ताक्षर करने होंगे। और जो गवाह है उनसे भी हस्ताक्षर करवाए जायेंगे।

आप गवाह के तौर पर जिस पंडित ने शादी कराई थी उन्हें भी गवाह के तौर पर ले जा सकते है। और आपको कुछ दिन बाद आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल जायेगा।

छत्तीसगढ़ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कुछ शर्ते

  • कोई कर्मचारी किसी उम्मीदवार के विवाह पंजीकरण से इंकार नहीं कर सकता है लेकिन अगर दस्तावेज कुछ गड़बड़ी पायी जाती है या कोई भी दस्तावेज में कमी होगी तो तब कर्मचारी विवाह पंजीकरण से इंकार कर सकता है।
  • आपका विवाह पंजीकरण वही संभव होगा जिस शहर गांव क्षेत्र में आपकी शादी हुयी होगी। किसी और राज्य में आप अपना विवाह प्रमाण पत्र नहीं बना सकते।
  • विवाह पंजीकरण के उपरांत आप किसी भी प्रमाण पत्र में हुयी गलती को ठीक करने के उत्तरदायी हो जायेंगे।
  • जो भी कर्मचारी मैरिज सर्टिफिकेट बनाएगा आपको उसे 100 रूपये शुल्क अदा करने होंगे।
  • आवेदन करने के 15 दिन बाद आपका विवाह सर्टिफिकेट आपको मिल जायेगा।

CG Marriage Certificate 2023 से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र से जुडी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र से जुडी आधिकारिक वेबसाइट- edistrict.cgstate.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में आपको उपलब्ध करा दिया है।

मै छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं हूँ और ना ही मेरी शादी यहां हुयी है तो मै यहां अपना विवाह सर्टिफिकेट बना सकता हूँ ?

जी नहीं जिस शहर में आपने शादी की है आप वहां जाकर ही अपना सर्टिफिकेट बना सकते है।

छत्तीसगढ़ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कौन से मोड़ में आवेदन कर सकते है ?

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते है।

मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए कितना शुल्क निर्धारित किया गया है ?
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आवेदक द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए 100 रूपए का शुल्क जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते है ?

हमने आपसे आर्टिकल में ऑनलाइन पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया साँझा की है आप प्रक्रिया को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

ऑनलाइन मोड में विवाह प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के कितने समय बाद आवेदक को प्राप्त होगा ?

ऑनलाइन मोड में विवाह प्रमाण पत्र हेतु रजिस्ट्रेशन करने के 15 दिन के बाद आवेदक को प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

शादी के कितने दिनों के बाद विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं ?

शादी के 1 महीने के बाद आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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