Chhattisgarh Viklang Pension Yojana: देश के जरूरतमंद व कमजोर आय वर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारें मिलकर नागरिकों को उनकी श्रेणी अनुसार बहुत सी पेंशन योजनाओं द्वारा लाभान्वित करती है। छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2009 शुरू की गई थी, इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले नागरिकों को प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्रदान करवाती है, जिसमे 18 से 79 वर्ष के नागरिक योजना में आवेदन कर पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

जाने क्या छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य से उन्हें प्रतिमाह पेंशन का लाभ पेंशन योजना के माध्यम से दिया जाता है। जिससे राज्य के ऐसे युवा जिन्हे उनकी शारीरिक विकलांगता के कारण कही रोजगार नहीं दिया जाता और लोग केवल उन्हें बोझ के रूप में देखकर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे सभी युवाओं को प्रतिमाह 400 रूपये की पेंशन राशि का लाभ उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करवाती है, जिससे यह नागरिक आत्मनिर्भर होकर अपने आर्थिक खर्चे खुद से उठा सकेंगे और इन्हे जीवन यापन हेतु दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
CG Pension Yojana Form 2023
योजना | छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ मूल निवासी |
योजना का उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
वर्ष | 2023 |
पेंशन राशि | 400 प्रत्येक माह |
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म | download |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन के नए आवेदन फॉर्म शुरू
छत्तीसगढ़ समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग पेंशन योजना के नए आवेदन फॉर्म जारी किए गए हैं। राज्य के जिन भी पात्र दिव्यांगजनों द्वारा अभी तक योजना में आवेदन नहीं किया गया है, वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करके या ऑफलाइन माध्यम से समाज कल्याण विभाग से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके योजना में आवेदन पूरा कर सकेंगे।
CG Viklang Pension Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पात्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
Chhattisgarh Viklang Pension Yojana योग्यता शर्तें
योजना में आवेदन के लिए इसकी निर्धारित योग्यता शर्तों को पूरा करने वाले नागरिक ही आवेदन के पात्र माने जाएँगे, जिसकी जानकारी वह यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदक नागरिक छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- विकलांग पेंशन योजना में राज्य के 18 से 79 वर्ष के युवा आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के 40% या इससे अधिक शारीरिक विकलांगता वाले नागरिक आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदक के पास योजना में आवेदन के लिए सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है।
- योजना में आवेदन हेतु आवेदक का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
CG विकलांग पेंशन में ऐसे करें आवेदन
- आवेदक नागरिक सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहाँ आपको पोर्टल से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन योजना के फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को उसके साथ अटैच कर देना होगा।
- इसके बाद आपको फॉर्म की जाँच करके उसे समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
- जिसके बाद अधिकारीयों द्वारा आपके फॉर्म का सत्यपान हो जाने के बाद आपको पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- इस तरह आपकी योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Chhattisgarh विकलांग पेंशन योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ प्रविकलांग हुए देश में मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग हुए लोगों को दिया जाएगा।
- इस योजना में शामिल 18 वर्ष से अधिक विकलांगजन को लाभ प्राप्त होगा।
- योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को पेंशन के रूप में 400 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
- योजना से मिलने वाले वित्तीय सहायता से विकलांग व्यक्तियों को अब अपने परिवार पर बोझ बनकर नहीं रहना पड़ेगा और वे अब खुद को आत्मनिर्भर समझ पाएंगे।
हेल्पलाइन डेस्क
आज के इस पोस्ट में हमने छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए आप निचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं।
श्री पी. दयानन्द (प्रबंध संचालक) – 0771425780, 07712420022
राजेश तिवारी (महाप्रबंधक) – 9993020611, 07714013758
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CG विकलांग पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग लाभार्थी को 400 रूपये प्रतिमाह दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन फोर्म डाउनलोड करके उसे पूरा अच्छे से भरने के बाद, डाक्यूमेंट्स अटैच करके उसे समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है।
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म हमने अपनी इस पोस्ट में दिया है जिसे आप डाउनलोड करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हो।