वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट । CG Vridha Pension Yojana List

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के असहाय बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करे के लिए सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान करती है, जिनके पास अपने जीवन यापन ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के असहाय बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करे के लिए सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान करती है, जिनके पास अपने जीवन यापन हेतु कोई सहारा या कोई पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती, ऐसे सभी वृद्ध नागरिकों को सरकार द्वारा CG Vridha Pension Yojana के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है, जिसके लिए पेंशन योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थी र्वृद्धजनों की वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट को हर वर्ष सरकार द्वारा ऑनलाइन माध्यम से देखने की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

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वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट । CG Vridha Pension Yojana List
वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट । CG Vridha Pension Yojana List

आज हम आपको अपने लेख के माध्यम से छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट में नाम होने पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, योजना में आवेदन की प्रक्रिया, CG वृद्धा पेंशन लिस्ट कैसे देखें आदि से सम्बंधित प्रदान करने जा रहे हैं, इसके लिए आप इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को ही वृद्धा पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाता है, वृद्धा पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा जाता है। योजना के अंतर्गत सभी पात्र आवेदकों के नाम सूची में जारी किए जाते हैं, यह लाभ राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को ही प्रदान किया जाता है। जिसके तहत आवेदको को हर महीने निर्धारित पेंशन मुहैया करवाई जाती है। पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची में नाम देखने के लिए भी आवेदकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध की जाती है, जिससे राज्य के वृद्ध नागरिकों को पेंशन सूची में अपने नाम देखने के लिए सरकारी कार्यालयों की लम्बी कतारों में खड़े रहकर इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह घर बैठे सूची में अपना नाम देख सकेंगे।

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राज्य के जिन भी पात्र आवेदक बुजुर्ग नागरिकों ने अभी तक योजना का लाभ लेने हेतु योजना में आवेदन नहीं किया है, वह अब आसानी से योजना में आवेदन कर सकते हैं। पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया जारी है, राज्य के जो भी आवेदक योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह आसानी योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इसके लिए आवेदन की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है, साथ ही पेंशन योजना में आवेदनकर्ता अपने नाम भी सरकार द्वारा जारी सूची में ऑनलाइन माध्यम से nsap.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

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Chhattisgarh Vridha Pension Yojana : Details

आर्टिकलवृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट
योजना का नामछत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना
विभागसमाज कल्याण विभाग
साल2023
लिस्ट देखने की प्रक्रयाऑनलाइन
योजना के लाभार्थीराज्य के वृद्ध नागरिक
उद्देश्यवृद्धजनों को पेंशन योजना द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत जिन भी आवेदकों के नाम लिस्ट में जारी किए जाएँगे, उन्हें सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत निर्धारित धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, यह धनराशि आवेदक वृद्धजनों की आयु के हिसाब से उन्हें प्रदान की जाती है, जो कुछ इस प्रकार है।

वृद्धजन की आयु सहायता राशि
60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों के लिए350 रूपये प्रतिमाह
80 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वृद्धजनों के लिए650 रूपये प्रतिमाह

वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर आवेदक नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करती है, जिसमे 60 से 79 वर्ष की आयु वाले नागरिकों के लिए 350 रूपये प्रतिमाह में केंद्र सरकार 250 रूपये और राज्य सरकार 150 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है और 80 वर्ष से अधिक की आयु के वृद्धजनों के लिए 650 रूपये प्रतिमाह में केंद्र सरकार 500 रूपये व राज्य सरकार 150 रूपये की आर्थिक सहायता प्रतियेक आवेदक बुजुर्ग नागरिक को उपलब्ध करवाती है।

शन योजना लिस्ट का उद्देश्य

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन लिस्ट को ऑनलाइन माध्यम से जारी करने के मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को ऑनलाइन लिस्ट में नाम देखने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए की गई है। जिससे राज्य के वह सभी बुजुर्ग नागरिक जिनकी आयु ज्यादा होने के कारण उन्हें वृद्धावस्था में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है और लाभार्थी सूची में अपने नाम देखने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। वह अब घर बैठे ही, अपने घर के अन्य सदस्यों की सहायता से अपना नाम सूची में देख सकेंगे। यदि ऑनलाइन माध्यम लाभार्थी सूची में नाम देखने पर उनका नाम सूची में किसी कारणवर्ष नहीं आता है, तो भी वह ऑनलाइन ही योजना में दोबारा से आवेदन कर सकेंगे इससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी और उन्हें किसी समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।

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पात्रता

वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले केवल उन्ही लाभार्थियों का नाम सूची में जारी किया जाएगा, जो आवेदक नागरिक योजना की पात्रताओं को पूरा करते हैं। जिससे जुडी सभी जानकारी वह यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिक छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी होने चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक वृद्धजन की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए, तभी वह आवेदन के पात्र होंगे।
  • वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने वाले बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से होने चाहिए, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये या इससे कम हो।
  • आवेदक वृद्ध नागरिक यदि पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहें है, तो ही उन्हें वृद्धा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
  • आवेदनकर्ता के पास योजना में आवेदन हेतु सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है।
  • वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदनकर्ता का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
वृद्धा पेंशन योजना से जुड़े लाभ
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वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभ की जानकरी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के आर्थिक रुप से कमजोर वृद्धा नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहयाता प्रदान की जाती है।
  • योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को सरकार 350 रूपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 650 रूपये प्रतिमाह पेंशन जारी करवाती है।
  • पेंशन योजना के लाभ हेतु पेंशन लिस्ट में नाम देखने के लिए भी अब आवेदक घर बैठे योजना की अधिकारिक वेबसाइट में अपना नाम देख सकेंगे इसके लिए उन्हें कही और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  • आवेदक लाभार्थी योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे और दी जाने वाली सहायता राशि से अपने जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।
  • योजना के अंतर्गत जारी सूची में जिन भी आवेदकों के नाम होंगे, उन सभी को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

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आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवेदक नागरिकों के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए आवेदक दस्तावेजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।

  • आवेदक का आधारकार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड)
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • बैंक की पासबुक

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना सूची में नाम देखने की प्रक्रिया

राज्य के जिन भी आवेदकों ने योजना में आवेदन किया है, वह अपने नाम सूची में दी गई प्रक्रिया को पढ़कर देख सकते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in पर विजिट करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको Reports के विकल्प पर क्लिक करना होगा।छत्तीसगढ़-वृद्धा-पेंशन-लिस्ट
  • इसके बाद नए पेज पर आपको लिस्ट ऑफ़ रिपोर्ट्स के लिंक में स्टेट डैशबोर्ड के विकल्प का चयन करना होगा। CG-पेंशन-योजना
  • अब आपको स्टेट डैशबोर्ड में अपने राज्य में छत्तीसगढ़ का चयन करके ऑल स्कीम में IGNOAPS के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
    वृद्धा-पेंशन-लिस्ट-CG
  • अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अगले पेज पर नीचे पेंशन योजना की जानकारी और जिलों (District) के नाम की सूची खुलकर आ जाएगी, जिसमे आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना होगा। वृद्धा-पेंशन-जिलेवार-सूचि
  • जिले का चयन करने के बाद आपको Sub-District (उप जिला)/ Municipality का चयन करना होगा। पेंशन-लिस्ट-उप-जिला-सूची
  • अब अगले पेज पर ग्राम पंचायत/वार्ड का चयन करके, आपके सामने लिस्ट में लाभार्थियों के Sanction Order No., नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स आदि खुलकर आ जाएगी।
  • अब यहाँ आपको अपने नाम को खोजकर उसके आगे दिए गए स्वीकृति आदेश संख्या (Sanction Order No.) पर क्लिक कर देना होगा। वृद्धा-पैंशन-योजना-छत्तीसगढ़-लिस्ट
  • जिसके बाद आपका सारा मूल विवरण जैसे नाम, पिता/पति का नाम, स्टेटस, पेंशन, आयु खुलकर आ जाएगी।
  • इस तरह आप योजना में अपने नाम को सूची में देख सकेंगे।

Chhattisgarh Vridha Pension Yojana आवेदन प्रक्रिया

राज्य के जिन भी आवेदकों ने अभी तक वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है और वह योजना की आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इसके लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • जिसके बाद योजना में आवेदन हेतु आवेदक यहाँ दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ फोर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • इसके बाद आप फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकलवा लें और फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भर लें।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी नगर निगम, ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
  • इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद आपके फॉर्म की पूरी जाँच हो जाने के बाद आपको पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट से जुड़े प्रश्न/उत्तर

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट को देखने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट को देखने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in है।

CG वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट में जिन भी आवेदकों का नाम होगा उन्हें क्या लाभ प्रदान किया जाएगा ?

CG वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट के अंतर्गत जिन भी आवेदकों के नाम सूची में जारी किये गए होंगे उन्हें सरकार द्वारा हर महीने पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।

पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक वृद्धजनों को हर महीने कितनी धनराशि प्रदान की जाती है

योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को 350 रूपये धनराशि प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 650 रूपये प्रतिमाह धनराशि प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है ?

वृद्धा पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

Chhattisgarh वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत लिस्ट देखने की प्रक्रिया क्या है ?

Chhattisgarh वृद्धा पेंशन योजना की लाभार्थी सूची में नाम देखने की प्रक्रिया ऊपर लेख में प्रदान की गई है, जिसे पढ़कर आप अपने नाम को लिस्ट में देख सकेंगे।

वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक वृद्धजन की कितनी आयु निर्धारित की गई है ?

वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन हेतु आवेदक वृद्धजन की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है, तभी उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

Vridha Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक को किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?

Vridha Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास उनका आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड), आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक की पासबुक आदि दस्तावेज होने आवश्यक है।

CG वृद्धा पेंशन लिस्ट कैसे देखें?

छत्तीसगढ़ में मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन लाभर्थियों की सूची देखने के लिए आप को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ से अपने नाम को इस सूची में देख सकते हैं। अधिक विस्तार से जानने के लिए आप हमारे लेख को पढ़ सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर

छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट से संबंधित कोई समस्या का जानकारी प्राप्त करने के लिए आप योजना के हेल्पलाइन नंबर:- 1800-111-555 पर संपर्क कर सकते हैं।

वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट देखने से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख में प्रदान करवा दी है, जिससे आप आसानी से लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकेंगे। हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या योजना से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नो का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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