मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से अब पहले की अपेक्षा जल्दी और आसानी से बन जाता है। ये प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पश्चात बनाया जाता है। आज के दौर में हमे समय समय पर विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में इन प्रमाण पत्रों को बनाना बहुत जरुरी है। इस प्रमाण पत्र को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बनाया जा सकता है। इसके (Death Certificate) लिए मृतक के परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। साथ ही इस से जुडी अन्य जानकारियां भी साझा करेंगे। कृपया जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उसके परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी या तहसील द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। प्रमाण पत्र बनने के बाद उसकी मृत्यु की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाती है। इसके बाद ही उस व्यक्ति से सम्बंधित सभी कार्य, ज़िम्मेदारियाँ और उसकी संपत्ति उसके परिवार के अन्य सदस्यों के सुपुर्द हो सकती है। आपको बता दें की मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा 21 दिनों के भीतर ही इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। अन्यथा उसके बाद उन्हें जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ेगा।
भारत सरकार के अंतर्गत मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार के सदस्यों को मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन करना आवश्यक है।
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आर्टिकल का नाम | मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन |
लाभ | मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की सुविधा |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
शुरू की गयी | भारत सरकार द्वारा |
आवेदन मोड | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | Civil Registration System (crsorgi.gov.in) |
यह भी देखें :- EWS Certificate: EWS प्रमाण पत्र आवेदन
मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन का उद्देश्य
जैसा की आप अभी तक जान ही चुके हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) अब ऑनलाइन माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है। इसके लिए मृतक के परिवार के किसी सदस्य को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा और कम समय में ही ये प्रमाण पत्र बन जाएगा। इस सुविधा के चलते अब लोगों को घर बैठे ही प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना काफी सरल होगा। न सिर्फ इस माध्यम से प्रमाण पत्र कम समय में मिलेगा बल्कि इस से वे बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने से भी बच जाएंगे।
घर में किसी की मृत्यु के चलते न सिर्फ बाकी सदस्यों के लिए मुश्किल भरा समय होता है बल्कि अन्य आवश्यक कार्य भी करने होते हैं। ऐसे में इस प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर बहुत बार देर हो जाती है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब घर के सदस्यों को बिना कार्यालय जाए घर बैठकर ही आसानी से आवेदन करने की सुविधा प्राप्त होगी। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना काफी आसान हो जाएगा।
मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज़
अगर किसी को ऑनलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना हो तो उसके लिए उन्हें कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी। बिना इन दस्तावेज़ों के आप इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर सकते। हम इस आर्टिकल में आगे इन्ही दस्तावेज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया आप भी आवेदन से पूर्व इन दस्तावेज़ों को जांच लें।
- मृतक का आधार कार्ड
- मृतक का राशन कार्ड
- आवेदन करने वाले परिवार के सदस्य का आधार कार्ड
- एक 10 रूपए के स्टाम्प पर नोटरी जो तहसील द्वारा जारी की गयी हो। इस स्टाम्प पर आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम होगा।
- मृतक का पासपोर्ट साइज फोटो
- मृतक के अन्य दस्तावेज़ जैसे वोटर आईडी, स्थानीय पते के प्रमाण-पत्र की प्रति आदि भी आवश्यक हैं।
- अगर मृत्यु अस्पताल में होती है तो इस सम्बन्ध में जानकारी अस्पताल द्वारा दी जाएगी।
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता
आर्टिकल में बताये गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के बारे में आप अभी तक जान ही चुके हैं। आइये अब समझते हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र की आखिर क्या आवश्यकता है। आगे दिए जा रहे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं।
- मृत्यु प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज़ है जोकि परिवार के सदस्यों को जारी किया जाता है।
- भारत सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को बनाना अनिवार्य किया गया है।
- किसी भी जाती धर्म के व्यक्ति के लिए इस प्रमाण पत्र को बनाना आवश्यक है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद ही मृत व्यक्ति की बीमा राशि उसके नॉमिनी को मिलेगी। साथ ही अन्य संपत्ति भी परिवार के सदस्यों के नाम के नाम पर स्थानांतरित की जाएगी।
- कुछ सरकारी योजनाओं के पात्र बनने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे की कोई महिला विधवा पेंशन के लिए आवेदन करे।
यह भी देखें :- जन्म प्रमाण पत्र में सुधार कैसे करें
कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के भीतर ही आवेदन करना होता है। ऐसा न होने की स्थिति में आवेदक को विलम्ब शुल्क या जुर्माने का भुगतान करना होता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का अधिकार सिर्फ मृतक के अपने परिवार के सदस्य को ही होता है। इसके अलावा कोई भी इस सम्बन्ध में आवेदन नहीं कर सकता।
- प्रमाण पत्र में व्यक्ति की मृत्यु की तारिख, मृत्यु का कारण और अन्य सम्बंधित जानकारी होती है।
- अगर मृत्यु अस्पताल में होती है तो इस सम्बन्ध में जानकारी अस्पताल द्वारा दी जाएगी।
- आवेदन करने के लिए आपके पास ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम के दो विकल्प हैं। आप अपनी सुविधानुसार कोई भी चुन सकते हैं।
मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें ?
मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन माध्यम से बनाने के लिए हम आगे आवेदन की पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताने जा रहे हैं। (Death Certificate Online Banwane Ke Liye Kya Karna Chahiye? in Hindi) – आप भी यहाँ दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर आसानी से प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको आवेदन हेतु इस सुविधा से जुडी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक यहाँ दिया जा रहा है। कृपया यहाँ क्लिक करें।
- दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
- अब आप यहाँ स्क्रीन पर सामने दिए गए फॉर्म को देख सकते हैं। यहाँ आपको ‘साइन अप’ का विकल्प दिखेगा।
- आपको इस आवदेन पत्र को पूरा भरना है। यहाँ पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- यहाँ आपको यूजर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अपना राज्य, जिला, गाँव इत्यादि जानकारी को भरना होगा। इसके बाद आप दिए गए कैप्चा कोड को भरेंगे।
- अंत में आप register के विकल्प पर क्लिक कर दें। आपकी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गयी है।
- अब आपको मेल के ज़रिये लॉगिन आईडी मिल जाएगी।
- आप अपनी लॉगिन आईडी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूजर लॉगिन में भरेंगे। इसके अलावा आपको पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर login पर क्लिक करना है।
- अगला पेज खुलेगा जहाँ आपको दिख रहे विकल्पों में से मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने अगले पेज पर एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सभी जानकारी आपको पूरी तरह से भरना है।
- इसके बाद आप इसे सेव कर लें और डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।
- अब आपको फॉर्म के नीचे दिए गए पते पर जाकर रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करना होगा।
- आपको बता दें की प्रमाण पत्र से सम्बंधित अलर्ट आपको आपकी ईमेल आईडी के द्वारा दिया जाएगा। या फिर आप लॉगिन करके भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड ऐसे करे
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। डायरेक्ट लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें।
- login के विकल्प पर जाकर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड भरना है।
- कैप्चा कोड भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें।
- अगला पेज खुल जाएगा जहाँ आपको डेथ / मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा। अब वहां अब वहां आप पूछी गयी सभी जानकारी को भरें। और नीचे दिए गए “सर्च” पर क्लिक कर दें।
- आपके सामने सम्बंधित जानकारी खुल जाएगी। अब आप उस जानकारी को डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन ऐसे करें
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो यहाँ हम इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आपको जिला कार्यालय जाना होगा।
- जिला कार्यालय में सम्बंधित अधिकारी से मृत्यु पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- अब आप उस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पूछी गयी सभी जानकारियों से भरें।
- प्रपत्र को पूरा भरने के बाद आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ उसके साथ संलग्न कर दें।
- अंत में आपको इस प्रपत्र को सम्बंधित अधिकारी के पास वहीँ जमा करा देना है।
- आपको वहां से एक रिफरेन्स नंबर प्राप्त होगा जिसका इस्तेमाल आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए कर सकते हैं।
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मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
ये प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पश्चात बनाया जाता है। इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं।
भारत सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को बनाना अनिवार्य किया गया है।
किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के लिए इस प्रमाण पत्र को बनाना आवश्यक है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद ही मृत व्यक्ति की बीमा राशि उसके नॉमिनी को मिलेगी। साथ ही अन्य संपत्ति भी परिवार के सदस्यों के नाम के नाम पर स्थानांतरित की जाएगी।
कुछ सरकारी योजनाओं के पात्र बनने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे की कोई महिला विधवा पेंशन के लिए आवेदन करे।
मृतक की मृत्यु के 21 दिन तक आप इस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं परन्तु आपको इसके साथ जुर्माना भी भरना होगा।
घर में किसी की मृत्यु के चलते न सिर्फ बाकी सदस्यों के लिए मुश्किल भरा समय होता है बल्कि अन्य आवश्यक कार्य भी करने होते हैं। ऐसे में इस प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर बहुत बार देर हो जाती है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब घर के सदस्यों को बिना कार्यालय जाए घर बैठकर ही आसानी से आवेदन करने की सुविधा प्राप्त होगी।
इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।