ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट शुरू कर दी गयी है। जैसे कि आप जानते है की अब सारी सुविधाएँ डिजिटल माध्यम से पूरी हो रही है। अब कोई भी सरकारी दस्तावेज आप घर बैठे ऑनलाइन बना सकते हैं।
अगर आप भी यही सोच रहें हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं तो दोस्तों अब आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन बना सकते है। डीएल (DL) बनाने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं।

ये एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है जो दर्शाता है कि आप गाडी चलाने के योग्य है चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। आज हम अपने लेख के माध्यम से बताने वाले है कि आप कैसे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लेकर अपना Driving License बना सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से जुडी अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे लेख से जुड़े रहिये।
जो उम्मीदवार अपना Driving License बनाना चाहते है उनके लिए सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं निर्धारित की गयी है जिनको पूरा करने पर ही उनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जायेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन का प्रयोग करता है तो इसके लिए उसे भारी जुर्माना देना होगा। सन 1988 के मोटर Vehicle एक्ट के तहत कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन का प्रयोग नहीं कर सकता है।
लेकिन उम्मीदवार ध्यान दें ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है इसके लिए भी आपको वाहन का प्रयोग करना आना चाहिए। आइये जानते है ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं प्रक्रिया व इससे जुड़ी और भी जानकारी।
Driving licence kaise banwaye
यहाँ हम आपको Driving License से जुड़े मुख्य तथ्यों की सूचना प्रदान करने जा रहें हैं। अगर आप भी इन विशेष तथ्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गयी सारणी देखिये-
आर्टिकल | ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं |
विभाग | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
उद्देश्य | योग्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | sarathi.parivahan.gov.in |
Driving License के लिए दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेंस Online बनाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं। हम आपको ड्राइविंग लिसेंसेबनने के लिए जरूरी दस्तावेजों इ बारे में बताने जा रहें हैं। आइये जानते हैं इन आवश्यक दस्तावेजों के बारे में –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पते का सबूत (राशन कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल)
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र ( आप अपने जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र दे सकते है)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
- लर्निंग लाइसेंस नंबर
- मोबाइल नंबर
Driving License आवेदन के लिए निर्धारित पात्रता
यदि आप अपना Driving License बनवाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए निर्धारित की गयी पात्रताओं को पूरा करना होगा। आइये डीएल के लिए इन निर्धारित पात्रताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें-
- उम्मीदवार भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
- मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा।
- परिवार की रजामंदी होनी आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता को ट्रेफिक नियमो के बारे में पता होना चाहिए।
- गियर वाले वाहन के लिए आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए शुल्क का भुगतान
प्रकार | फीस |
लर्नर लाइसेंस | 150.00 |
लाइसेंस परीक्षण शुल्क या पुनरावृत्ति परीक्षण शुल्क | 50.00 |
परीक्षण के लिए, या दोहराए जाने वाले परीक्षण के लिए (वाहन के प्रत्येक वर्ग के लिए) | 300.00 |
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना | 200.00 |
अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना | 1000.00 |
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण | 200.00 |
पते में बदलाव के लिए कोई भी आवेदन या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पते आदि में दर्ज कोई अन्य विवरण। | 200.00 |
कंडक्टर लाइसेंस फीस | डीएल की आधी फीस |
डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना | 200.00 |
डुप्लिकेट कंडक्टर लाइसेंस | डीएल शुल्क का आधा |
Driving License के प्रकार
ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते हैं। यहाँ हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारो के बारे में बताने जा रहें हैं। आइये जानते हैं कुछ पॉइंट्स के माध्यम से –
- (हल्के मोटर वाहन) Light Motor Vehicle License
- (लर्निंग लाइसेंस) Learning License
- (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस) International Driving License
- (भारी मोटर वाहन) Heavy Motor Vehicle License
- (स्थायी लाइसेंस) Permanent License
ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन उद्देश्य
सरकार का उद्देश्य देश के नागरिकों को घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा देना है इंटरनेट के माध्यम से दस्तावेज बनाने बहुत ही आसान हो गए है। अब आप ऑनलाइन माध्यम से कोई भी सरकारी दस्तावेज आसानी से बना सकते हैं।
पहले उम्मीदवारों को अपने सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिसमें लोगो को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था लेकिन अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गयी है। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
कई बार उम्मीदवार अपना लाइसेंस बनाने के लिए एजेंट की सहायता लेते है लेकिन इनसे धोखाधड़ी करने की अधिक आशंका रहती है। इसके लिए आपको एजेंट को भी पैसे नहीं देने होंगे। आप ऑनलाइन स्वयं से ही अप्लाई कर सकते हैं और अपना डीएल बना सकते हैं। ऑनलाइन प्रणाली से नागरिकों को एक विशेष प्रकार की सहायता मिली है उन्हें अब ड्राइविंग लाइसेसं बनाने के लिए RTO के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपके पास लर्निंग लाइसेंस होना जरुरी है। यदि आप गाड़ी चलाने का प्रयास बाहर कर रहे है तो आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। यहां पर हम आपको ऑनलाइन Learning License के लिए अप्लाई कैसे करना है इसका प्रोसेस बता रहे है। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं। देखिये कुछ स्टेप्स के द्वारा-
- सबसे पहले उम्मीदवार सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा। यहाँ आपको पेज में अपने राज्य का चयन करना होगा।

- इसके बाद आप नए पेज पर पहुंच जायेंगे। यहाँ आपको Apply for learner License पर क्लिक करना होगा।

- आपको लाइसेंस बनाने के लिए कुछ निर्देश फॉलो करने होंगे। इसके लिए एक नया पेज खुलेगा आपको (continue) पर क्लिक करना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आजायेगा। आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज अपने पसंद के हिसाब से केटेगरी का चयन करना होगा और फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको सभी इम्पोर्टेन्ट डॉक्युमेंट्स अपलोड करने होंगे।
- अब आप LL Test Slot Online पर क्लिक कर दें और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां आपको अपना टेस्ट देना होगा। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते है तो आपको Learning License दे दिया जायेगा।
लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में कैसे सवाल आते हैं ?
जब आप लर्निंग, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जाते है तो आपको ऑनलाइन स्क्रीन पर टेस्ट देना होगा। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। जिसमे आपको ट्रेफिक, वाहन से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते है। जिसमे से आपको सही उत्तर देने पर ही लाइसेंस दिया जायेगा। आप ऑनलाइन घर में बैठ कर भी लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का मॉक टेस्ट दे सकते है। इसके लिए नीचे एक लिंक दिया गया हैं और प्रक्रिया भी बताई गयी हैं-
- उम्मीदवार दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म आ जायेगा। इसमें आपको अपना नाम, जन्मतिथि, भाषा और राज्य का नाम भरना है।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर लर्निंग लाइसेंस टेस्ट से संबंधित प्रश्न आ जायेंगे। यहाँ आपको सही उत्तर के लिए विकल्प दिए गए होंगे।
- इसके बाद आप सही उत्तर का चयन करें और पुष्टि पर क्लिक करें। इसी प्रकार आपसे 10 प्रश्न पूछे जायेंगे।
- आपको अंत में दिखायेगा आपने कितने प्रश्नो का उत्तर सही रूप में दिया है और कितने गलत।
- इसी प्रकार के प्रश्न आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाते वक्त टेस्ट में पूछे जायेंगे।
- इस प्रकार आपका टेस्ट होने के बाद अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको लाइसेंस दे दिया जायेगा।
गाड़ी चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना सभी वाहन चालकों की जिम्मेदारी होती है। यह खुद के लिए और सड़क में चल रहे लोगों के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी है। इसलिए
ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ? how to apply driving license online
लर्निंग लाइसेंस बन जाने के बाद लर्निंग लाइसेंस कुछ महीनों के लिए वैध होता है। इसी दौरान आपको गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग या गाड़ी चलाना सीखना होता है। लर्निंग लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने से पहले आपको लाइसेंस के लिए फिर से अप्लाई करना होता है। लाइसेंस का आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ स्टेप्स के द्वारा बताई जा रही हैं-
- सबसे पहले उम्मीदवार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में आसानी से देख सकते हैं-
- आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको अपने राज्य का चयन करना होगा। आप नीचे दिए गए चित्र में आसानी से देख सकते हैं –
- इसके बाद आप अगले पेज में पहुंच जायेंगे। आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद न्यू ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License) के विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया हैं-
- उसके बाद आपको अगले पेज में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्टेज दिए हुए होंगे। आपको नीचे कंटीन्यू (continue) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में आसानी से देख सकते हैं –
- इसके बाद आपको अपना लर्नर लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि को भरना होगा और ok के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं-
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आपको फॉर्म में सारी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको next के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको डीएल के अपॉइंटमेंट के लिए समय का चयन करना होगा। (समय और दिन के चयन करने के बाद आपको उसी समय उसी दिन पर आरटीओ ऑफिस में प्रस्तुत होना होगा।)
- इसके बाद आपको ऑनलाइन फीस का भुगतान करना होगा।
- प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- दिए हुए समय के अनुसार कर्मचारियों द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा। आपको अपना टेस्ट देना होगा। इस परीक्षण में पास होने के बाद आपका डीएल भेज दिया जायेगा।
- इस प्रकार आपका यह प्रोसेस पूरा हो जायेगा।
Driving License के लिए ऑफलाइन आवेदन
जो उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है वे अपने जिले के आरटीओ (RTO) ऑफिस में जाएँ और अपना Driving License बनाने के लिए हमारे द्वारा बतायी गयी प्रोसेस को अपनाये। आप आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकेंगे –
- (RTO) वहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद License आवेदन विंडो के पास जमा कर दें।
- इसके बाद आपके आवेदन की जाँच की जाएगी।
- आवेदन पत्र की जाँच करने पर आपसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- इसके बाद आरटीओ कर्मचारी द्वारा आपका टेस्ट लिया जायेगा।
- अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो 10 या 15 दिन के बाद आपका लाइसेंस आपके दिए हुए पते पर पहुंचा दिया जायेगा।
डीएल खोने जाने पर क्या करें ?
यदि किसी कारण से आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। यहाँ हम आपको आपका डीएल खोने के बाद आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बताने जा रहें हैं। देखिये नीचे दिए गए स्टेप्स –
- अगर आपका डीएल खो चुका है, तो आपको सबसे पहले खोए हुए डीएल की FIR पुलिस स्टेशन में करानी चाहिए.
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस (Duplicate Driving License) के लिए अप्लाई करने के दौरान FIR की आवश्यकता होगी.
- सबसे पहले आपको अपने पास वाले पुलिस स्टेशन में जाना होगा।
- वहां जाकर आपको अपना डीएल खो जाने की शिकायत दर्ज करानी होगी।
- इस FIR की एक कॉपी आप भविष्य में काम आने के लिए सुरक्षित रख लें।
- इसके बाद आपको नोटरी ऑफिस जाना होगा और एक एफिडेविट तैयार करना होगा जिसमे ये लिखा होगा कि आपका डीएल खो गया हैं। यह एक प्रकार का प्रूफ होगा।
- अपना दूसरा डीएल बनाने के लिए यह एफिडेविट आपको डीएल फॉर्म के साथ अटैच करना होगा।
- इस प्रकार आपका दूसरा डीएल बन जायेगा।
Driving Licence Application Status
- ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने हेतु sarathi.parivahan.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में जाएँ।
- वेबसाइट के होम पेज में नागरिक को अपने राज्य का नाम चयन करना होगा।
- इसके पश्चात नए पेज में Application Status के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने हेतु Application Number ,Date of Birth ,एवं कैप्चा कोड दर्ज करना है।
- सभी विवरण भरने के पश्चात सबमिट ऑप्शन में क्लिक करे।
- इस प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधी सभी जानकारी व्यक्ति के स्क्रीन में मौजूद होगी।
ऑनलाइन आवेदन ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
इससे यह पता चलता हैं कि आप वाहन चला सकते हैं और योग्य हैं। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाये जाते हैं।
जी हाँ उम्मीदवार ऑफलाइन मोड़ में अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में जाकर लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।
हमने अपने लेख के माध्यम से आपको Driving License और Learning License के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बता रखी है आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा लेख देख सकते हैं।
उम्मीदवार 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए।
बिना गियर वाले वाहन चालक के लिए 16 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होगा।
मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
सरकार द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट- sarathi.parivahan.gov.in निर्धारित की गयी है।
जी हाँ, डीएल से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना होगा। लर्निंग लाइसेंस के बाद ही आप अपना डीएल बना सकते हैं।
अगर आपको अपने लाइसेंस को लेकर कोई भी समस्या होती है तो आप नीचे दिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर ई-मेल कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर- 0120-2459169, ई-मेल आईडी- helpdesk-sarathi@gmail.com
हाँ नागरिकों तक परिवहन से संबंधी सेवाओं को और आसान बनाने के लिए राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा sarathi.parivahan.gov.in पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके तहत नागरिक सभी सेवाओं का लाभ अब घर बैठे प्राप्त कर सकते है।
ड्राइविंग लाइसेंस हेल्पलाइन नंबर
हमने अपने लेख के माध्यम से आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की हैं। यदि आपको इससे जुडी कोई भी अन्य जानकारी या समस्या होती है तो आप हमे नीचे कमेंट सेक्शन में भी जाकर मैसेज कर सकते हैं। डीएल से जुडी अन्य सूचनाओं के विषय में जानने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से सम्पर्क करके आसानी से पता कर सकते हैं-
हेल्पलाइन नंबर- 0120-2459169, ई-मेल आईडी- helpdesk-sarathi@gmail.com