Driving License News: बड़ी खबर! अब लाइसेंस के लिए RTO में नही देना होगा टेस्ट, जानें ये नए नियम

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Driving License News : जैसा की हम सभी जानते हैं की सभी वाहनचालकों के पास उनका ड्राइविंग लाइसेंस होना कितना आवश्यक है, लेकिन इसे बनाने के लिए नागरिकों को आरटीओ ऑफिस में टेस्ट के लिए काफी चककर लगाने पड़ते हैं जिसमे व्यक्ति के समय और पैसे दोनों की अधिक बर्बादी होती है। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसे सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है। इन नए नियमों के अनुसार अब डीएल बनाने के लिए व्यक्ति को बार-बार रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) जाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे नागरिक आसानी से डीएल के लिए अप्लाई कर इसे बना सकेंगे।

Driving License News: बड़ी खबर! अब लाइसेंस के लिए RTO में नही देना होगा टेस्ट, जानें ये नए नियम
Driving License News: बड़ी खबर! अब लाइसेंस के लिए RTO में नही देना होगा टेस्ट, जानें ये नए नियम

मंत्रलाय द्वारा जारी नियमों के अनुसार अब आप किस तरह अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे और इससे डीएल बनाने के लिए आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकेगा, इसकी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे।

जानिए क्या है ड्राइविंग लाइसेंस न्यूज़ :

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों को 1 जुलाई 2021 से लागू कर दिया गया है। जिसमे सरकार द्वारा जारी इन नए नियमों के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को डीएल के लिए आरटीओ टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होगी, अब केवल प्रशिक्षण सर्टिफिकेट द्वारा ही DL बनाने की सुविधा नागरिक बिना आरटीओ टेस्ट दिए प्राप्त कर सकेंगे। जिससे इन नए नियमों के लागू होने से नागरिकों के लिए डीएल बनाने का कार्य और भी आसान हो जाएगा और उन्हें बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

डीएल के लिए ड्राइविंग स्कूल से ले सकेंगे ट्रेनिंग :

डीएल बनाने के लिए जारी नए नियमों के अनुसार अब व्यक्ति बिना आरटीओ टेस्ट प्रक्रिया के डीएल प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले किसी ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग लेकर परीक्षा को पास करना होगा, जिसके बाद ही उन्हें डीएल के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए नागरिकों को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से पंजीकरण कर ट्रेनिंग लेनी होगी, जिसके दौरान स्कूल से करवाए जाने वाले कोर्स को प्रैक्टिस और थ्योरी दो श्रेणी में विभाजित किया जाएगा, जिसमे कोर्स को समय पर व्यक्ति को सड़क पर चलने के लिए अन्य लोगो से अच्छे व्यवहार और अनुसाशन बनाए रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसे पूरा कर लेने के बाद उन्हें स्कूल से सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और वह अपना डीएल बनवा सकेंगे।

जानिए डीएल के लिए नए नियम :

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के तहत डीएल बनाने के लिए सरकार द्वारा जारी कुछ नए नियमों का पालन अब हर नागरिक को करना होगा, जिनकी जानकारी निम्नानुसार है।

  • केंद्र सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने यह नया नियम 1 जुलाई 2022 से पुरे देश में लागू किया है ।
  • ड्राइविंग स्कूल से लिए प्रशिक्षण पर सर्टिफिकेट द्वारा बनाने गए लाइसेंस की अवधि केवल 5 वर्ष तक ही वैध होगी, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अपना डीएल फिर से रेन्यू करवाना होगा।
  • हलके मोटर वाहन (LMV) के लिए ड्राइविंग स्कूल के तहत व्यक्ति को दी जाने वाली कोर्स की अवधि 4 सप्ताह तक चलेगी, जो पूरे 29 घंटों की होगी।
  • भारी मोटर वाहन (HMV) के लिए व्यक्ति को दी जाने वाली कोर्स की अवधि जयादा रखी गई है, जो पूरे 6 हफ्ते यानी 38 घंटों की होगी।
  • ड्राइविंग स्कूल से लिए गए प्रशिक्षण पर व्यक्ति को मिलने वाले प्रशिक्षण सर्टिफिकेट के माध्यम से ही वह अपने डीएल के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
  • सरकार ने मान्यता प्राप्त Driving Training Centers को यह अधिकार दिया है की वह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट ले सकते हैं।

Test की क्या है प्रक्रिया जानिये ?

दोस्तों अब 1 जुलाई के बाद जो भी आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेण्टर में टेस्ट देना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले सेण्टर जाकर अपना नामांकन कराना होगा। नामांकन कराने के बाद आपको टेस्ट के लिए निश्चित समय और तारीख (Date) बता दी जायेगी। जब आप टेस्ट पास कर लेंगे तो ट्रेनिंग सेण्टर के द्वारा आपको प्रमाण-पत्र (Certificate) प्रदान कर दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र आपको अपने संबंधित RTO में जाकर जमा कराना होगा। पूरी जाँच प्रक्रिया के बाद आपको RTO की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान कर दिया जायेगा।

कैसे होगा टेस्ट जानिए ?

ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आपको प्रशिक्षण केंद्र पर सिमुलेटर पर आपको टेस्ट देना होगा। सिमुलेटर पर टेस्ट के अलग – अलग वाहनों के ट्रैक की व्यवस्था होगी। हल्के वाहनों के लिए LMV और भारी वाहनों के लिए HMV के स्तर की ट्रेनिंग प्रदान की जायेगी। इस तरह की ट्रेनिंग का कुल टाइम पीरियड चार सप्ताह और 29 घंटे होगा।

अब आधार की तरह DL में बदल सकेंगे Address :

दोस्तों आपको बताते चलें अब आप जिस तरह अपने आधार कार्ड में ऑनलाइन पता बदलवाते हैं ठीक उसी तरह आप DL (Driving license) पर अपना पता बदलवा पाएंगे। पहले इस तरह के कार्यों के लिए लोगों को RTO office के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। अब आप घर बैठे सरकार के सड़क परिवहन विभाग की आधिकारिक मोबाइल App mParivahan से भी अपना Address बदलवा सकते हैं।

mParivahan मोबाइल App डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें :- mParivahan Mobile App

Frequently Asked Question (FAQs)

सड़क परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

सड़क परिवाह की official वेबसाइट parivahan.gov.in है।

DL के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (certificate) कहाँ से लेना होगा ?

DL के लिए प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (certificate) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग सेण्टर में ड्राइविंग टेस्ट देकर प्राप्त कर सकते हैं।

सड़क परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

+91-120-2459168, +91-120-6995901
+91-120-2459169, +91-120-6995902
+91-120-2459171, +91-120-6995903
+91-120-2459171, +91-120-6995903

DL के ऑनलाइन Apply कैसे करें ?

ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन Apply के लिए आप केंद्र सरकार की सड़क परिवहन विभाग की official वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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