जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति का चालान ट्रैफिक पुलिस द्वारा काट लिया जाता है। चालान को फाइन कहते हैं, जो कि गलती करने पर भरना होता है। आपको बता दें ट्रैफिक नियमों का पालन देश के प्रत्येक नागरिक को करना अनिवार्य है। यदि कोई वाहन चालक बिना सीट बेल्ट, हेलमेट, रेड लाइन को क्रॉस करना अथवा ओवरस्पीड करते हैं या फिर अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें भारी चालान देना होता है।
लेकिन कई बार वाहन चालक की गलती ना होने के बावजूद भी यदि उसका चालान काट कर उसे भारी जुरमाना भरने को कहा जाता है, तो वह इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस को चालान कैंसिल भी करवा सकते हैं। यदि आपका भी गलत E-Challan हुआ है और आप इसकी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो आप सही आर्टिकल पढ़ रहें हैं आज हम आपको इस आर्टिकल में गलत E-Challan हुआ है? जानें कैसे करें शिकायत, चालान कैंसिल कैसे करवाएं? से सम्बंधित प्रत्येक जानकारी देने जा रहें हैं अतः आप सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस आर्टिकल के लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
गलत E-Challan हुआ है? जानें कैसे करें शिकायत
यदि आपका ही गलत E-Challan हुआ है तो इसके लिए आप परिवहन एवं राजमार्ग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के लिए आपको नीचे बताई गई निम्न प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना होगा।
- उम्मीदवार को सर्वप्रथम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर विजिट करना है।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको ई-चालान सिस्टम दिखाई देगा वहां पर आपको more का विकल्प दिखेगा उस पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा उसके ऊपर आपको complaint का विकल्प दिखाई देगा।
- क्लिक करते आपकी स्क्रीन पर कंप्लेंट फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- फॉर्म में आपसे कुछ जानकारी पूछी गई है जैसे- आपका नाम, मोबाइल नंबर एवं चालान नंबर आदि सभी जानकारी को आपको ध्यान से भरना है।
- सभी जानकारी को दर्ज करने के पश्चात आपको आपको E-Challan शिकायत का प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है।
- अब आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है और अपलोड के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- अपलोड प्रोसेस पूर्ण होने के पश्चात आपको नीचे submit का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार से आपकी शिकायत करने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।
- अब ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा आपके कंप्लेंट को लेकर जाँच की जाएगी। अगर आपकी जानकारी सही मिलती है कि आप ने कोई भी गलती नहीं की है तो आपका चालान रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने गलती की है तो आपको डिपार्टमेंट द्वारा सूचित कर दिया जाता है।
Also Read – ई-चालान – e Challan Payment @echallan.parivahan.gov.in
गलत E-Challan के खिलाफ अपनी शिकायत को ट्रैक कैसे करें?
यदि आपने गलत E-Challan के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और आप उसकी ट्रैक स्थिति को चेक करना चाहते है तो बताए गए तरीकों को ध्यान से देखें।
- आवेदक को सर्वप्रथम परिवहन शिकायत टिकट स्थिति को चेक करने के लिए परिवहन एवं राजमार्ग की ऑफिसियल वेबसाइटparivahan.gov.in पर क्लिक करना है।
- अब आपको होम पेज पर नीचे स्क्रॉल करना है और आपको टिकट स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपको अपने ई-टिकट अथवा ई-चालान के शिकायत नंबर एवं कैप्चा कोड को दर्ज करना है।
- इसके पश्चात आपको स्थिति जांचे की विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही शिकायत की स्थिति खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार से आप अपनी शिकायत की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
गलत E-Challan शिकायत कैसे करें से जुड़े प्रश्न/उत्तर
गलत E-Challan शिकायत दर्ज करने के लिए हमें किस वेबसाइट पर विजिट करना है?
गलत E-Challan शिकायत दर्ज करने के लिए हमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना है।
Challan क्या होता है?
यदि कोई वाहन चालाक वाहन चलाते हुए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उसका चालान काट दिया जाता है जिसके तहत उस व्यक्ति को पैसे भरने होते हैं।
ई-चालान नहीं भरा तो क्या होगा?
यदि आपने उस समय चालान नहीं भरा है तो आपकी कंप्लेंट वर्चुअल कोर्ट में चली जाती है। वहां जाकर आपको भुगतान करना होता है जिसके लिए आपको 90 दिन का समय मिलता है।
यदि हमने कोई गलती नहीं की है और हमारा ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काट दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
आपको गलत ई-चालान के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करनी है जिसकी जानकारी हमने ऊपर आर्टिकल में दी हुई है।