EWS Certificate: EWS प्रमाण पत्र आवेदन, EWS Certificate form pdf

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EWS नीति लागू की है जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी अब 10% का आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत भरा है जो गरीब हैं और उनके पास अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए संसाधन नहीं हैं। पहले आरक्षण केवल ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने EWS नीति लागू की है जिसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी अब 10% का आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत भरा है जो गरीब हैं और उनके पास अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए संसाधन नहीं हैं। पहले आरक्षण केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ही होता था।

इस निर्णय से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग अब शिक्षा और नौकरी में 10% का आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए ‘EWS प्रमाण पत्र’ (Economically Weaker Section Certificate) जारी किया जाएगा। इस प्रमाणपत्र की वैधता एक साल तक होती है।

आजकल की भारी प्रतिस्पर्धा में, EWS Certificate उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके पास अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पाने के लिए संसाधन नहीं हैं। इससे उन्हें नौकरी और शिक्षा में एक नया अवसर मिलेगा और यह भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान करेगा।

यहाँ हम आपको EWS प्रमाण पत्र Online Apply करने से संबंधित कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने जा रहें है। इन जानकारियों को आप नीचे दी गयी सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है-

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ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनायें - EWS certificate kaise banaye
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनायें
लेख का नाम EWS प्रमाण पत्र आवेदन
साल2024
योजना का नामEWS (इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन)
विभाग का नामराजस्व विभाग
शुरुआत की गईप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
लाभ सरकारी नौकरी और योजना में लाभ
आवेदनऑफलाइन
आरक्षण10%
EWS-प्रमाण-पत्र-आवेदन

ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) के उद्देश्य क्या है ?

ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र से सामान्य वर्गों में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। इस नीति के तहत सामान्य श्रेणी के नागरिकों को 10% आरक्षण मिलता है।

नीति का मुख्य उद्देश्य यह है की जैसे पिछड़ा वर्ग, पिछड़ी जनजाति एवं अनुसूचित जाति में आरक्षण मिलता है वैसे ही सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ मिले इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम कानून बनाये गए है। लोगों द्वारा मांग करने पर इस समस्या का हल भी सरकार द्वारा EWS नीति द्वारा दिया गया है।

इसका लक्ष्य यह है की लोगों को रोजगार व शिक्षा में आरक्षण का लाभ देकर उनके आर्थिक जीवन के स्तर को ऊँचा किया जा सके। निम्न व आर्थिक रूप से परेशान नागरिकों को EWS प्रमाण पत्र के अंतर्गत मदद प्रदान की जाएगी। भारत सरकार की ओर से इस प्रमाण पत्र को एक वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाता है।

EWS सर्टिफिकेट के फायदे/बेनिफिट्स क्या है ?

  • EWS प्रमाणपत्र भरने वाले लाभार्थी को इस नीति के अंतर्गत 10% का आरक्षण मिलेगा।
  • सामान्य श्रेणी के बीपीएल परिवार से संबंधित छात्र शिक्षा हेतु विशेष प्रकार की छूट प्राप्त कर सकते है।
  • स्कूल में दाखिले से संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए EWS प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर नागरिक प्रवेश संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ सरलता से प्राप्त कर सकते है।
  • स्कूल कॉलेज में जिन लोगों के काम नंबर आये है उनको भी इस नीति का फायदा होगा भारत सरकार द्वारा 10% का आरक्षण मिलेगा।
  • सामान्य वर्ग में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी सरकारी नौकरी करने का अवसर प्राप्त होगा।
  • देश में बेरोजगारी कम होगी व देश के सामान्य वर्गों में आने वाले गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
    इकोनॉमिकली-वीकर-सेक्शन-(EWS)-प्रमाण-पत्र

EWS प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • फोटो पहचान पत्र
  • एम्प्लॉयमेंट सेर्टिफिकेट
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पैन कार्ड
  • पहचान पत्र

EWS के लिए अप्लाई करने के लिए शर्तें

  • EWS Certificate के लिए वो लाभार्थी आवेदन कर सकते है जिनकी वार्षिक आय आठ लाख तक या उससे कम हो यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 8,00,000 से अधिक हो वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
  • EWS का लाभ अनुसूचित जाति (एससी/ एसटी व ओबीसी) वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है। क्योंकि उनको पहले से ही आरक्षण मिलता है।
  • शहरों में रहने वाले लोगों के पास 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूमि हो।
  • जो आवेदनकर्त्ता इस योजना का लाभ उठाना चाहते है वे सामान्य वर्ग  (General Category) से होने आवश्यक है।
  • गांव में रहने वाले लोगों के पास 5 एकड़ से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए वही लोग EWS Certificate का लाभ ले सकते है।
  • शहरों से बाहर भी व्यक्ति के पास 200 वर्ग गज से कम रहने योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • पहाड़ी व ग्रामीण इलाको में घर 10 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए।

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के लिए आवेदन करने के लिए दस्तावेज

  • EWS Certificate बनाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • EWS के लाभार्थी के पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है।
  • EWS हेतु आवेदन करने के लिए बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
  • इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास स्व-घोषित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • दो पासपोर्ट साइज फोटो।

EWS प्रमाणपत्र कैसे बनायें?

EWS प्रमाण पत्र के लिए जो लाभार्थी आवेदन करना चाहते है तो उन्हें सबसे पहले EWS एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। EWS Praman Patra Reservation Eligibility के लिए आवेदन करने के लिए आपको इस फॉर्म को साफ-साफ भरना होता है। व इससे सम्बंधित दस्तावेजों को अपने साथ रखे और दस्तावेजों को पंजीकरण पत्र के साथ जोड़ा जाएगा।

फॉर्म भरने के बाद इसे तहसील में या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला अधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करना होगा। इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका EWS प्रमाणपत्र बन जाएगा।

EWS form pdf Hindi ईडब्ल्यूएस आवेदन पत्र फॉर्म फॉर्मेट :- यहाँ क्लिक करें

EWS-प्रमाणपत्र-आवेदन

EWS-प्रमाण पत्र के लिये आवेदन

यहां आपको विभिन्न राज्यों के लिये प्रमाण पत्र के आवेदन लिंक प्रदान कर रहे हैं। आप चाहें तो नीचे दिये गये राज्यों में से अपना राज्य चुनकर आवेदन करने की प्रक्रिया को आगे बढा सकते हैं।

राज्यEWS-सर्टिफिकेट लिंक
हिमाचल प्रदेशedistrict.hp.gov.in
हरियाणाsaralharyana.gov.in
पंजाबeservices.punjab.gov.in
उत्तराखण्डeservices.uk.gov.in
उत्तर प्रदेशedistrict.up.gov.in
बिहारserviceonline.bihar.gov.in
झारखण्डjharsewa.jharkhand.gov.in
छत्तीसगढedistrict.cgstate.gov.in
मध्य प्रदेशmpedistrict.gov.in
गुजरातwww.digitalgujarat.gov.in
राजस्थानsje.rajasthan.gov.in
महाराष्ट्रmahaonline.gov.in
कर्नाटकnadakacheri.karnataka.gov.in
आंध्र प्रदेशap.meeseva.gov.in
तेलंगानाmeeseva.telangana.gov.in
उड़ीसाedistrict.odisha.gov.in
केरलedistrict.kerala.gov.in
तमिलनाडुtnedistrict.tn.gov.in
दिल्लीedistrict.delhigovt.nic.in
पश्चिम बंगालedistrict.wb.gov.in
मिजोरमedistrict.mizoram.gov.in
त्रिपुराedistrict.tripura.gov.in
असमedistrict.assam.gov.in
मेघालयmegedistrict.gov.in
अरूणाचल प्रदेशeservice.arunachal.gov.in
नागालैण्डedistrict.nagaland.gov.in
मणिपुरeservicesmanipur.gov.in

EWS प्रमाण पत्र से सम्बन्धित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

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सामान्य वर्ग में EWS आरक्षण की शुरुआत किसने की ?

सामान्य वर्ग में EWS आरक्षण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की।

EWS प्रमाण पत्र के क्या लाभ है ?

EWS से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदन करता को 10% की छूट मिलती है।

EWS प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय तक निर्धारित की गयी है ?

नागरिकों के लिए EWS प्रमाण पत्र वैधता का समय 1 वर्ष की अवधि निर्धारित की गयी है एक वर्ष से अधिक समय होने पर नागरिक इस प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा सकते है।

क्या EWS प्रमाण पत्र के लिए अन्य श्रेणियों के नागरिक भी आवेदन करने के लिए पात्र है ?

नहीं अन्य श्रेणियों के किसी भी नागरिक को EWS प्रमाण पत्र के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इस प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए सिर्फ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिक है।

ऑनलाइन मोड में EWS प्रमाण पत्र के लिए कैसे आवेदन कर सकते है ?

नागरिक आरक्षण से संबंधी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए rrcps.nic.in की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन मोड में EWS प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।

EWS का लाभ किसको मिलता है ?

EWS का लाभ सामान्य वर्ग वाले लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर व गरीबी रेखा के अंतर्गत आते है।

EWS की फुल फार्म क्या है ?

EWS की फुल फार्म Economically Weaker Section है।

EWS के लिए आवेदन करने के लिए किन – किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है ?

EWS के लिए आवेदन करने के लिए (आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट) होना अनिवार्य है।

इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म कहाँ जमा करें ?

EWS के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के पास जमा करने पड़ते है।

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