Gadi Chori Hone Par Kya Kare | गाड़ी चोरी होने पर क्या काम करे | Stolen Vehicle

Gadi Chori Hone Par Kya Kare? ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता होगा, जिन्होंने ऐसे किसी समस्या का सामना किया है। जब भी किसी की गाडी चोरी होती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ? यदि आप को नहीं पता तो आज हम इस लेख में इसी बारे में जानकारी देने ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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Gadi Chori Hone Par Kya Kare? ये प्रश्न बहुत से लोगों के मन में आता होगा, जिन्होंने ऐसे किसी समस्या का सामना किया है। जब भी किसी की गाडी चोरी होती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए ? यदि आप को नहीं पता तो आज हम इस लेख में इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

Gadi Chori Hone Par Kya Kare | गाड़ी चोरी होने पर क्या काम करे | Stolen Vehicle

लेख को पढ़कर आप जान सकते हैं कि आप गाडी चोरी होने पर क्या कर सकते हैं (Gadi Chori Hone Par Kya Kare? इससे सही समय पर सही कदम उठाकर आप भारी नुकसान से बच सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए आप इस लेख को पढ़ सकते हैं।

यह भी पढ़े :- (Insurance) बीमा क्या होता है और बीमा कितने प्रकार के होते हैं?

गाड़ी चोरी होने पर क्या काम करे

आज के समय में गाड़ियां चोरी होने की बहुत सी खबरें आती हैं। देखा जाये तो ये पहले से बहुत अधिक बढ़ चुकी है। इसलिए ये बहुत जरुरी हो जाता है कि आप अपनी गाडी का बीमा करवा लें। गाडी चोरी होने के समय में ये आप के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है और आप की आर्थिक नुकसान की सीमा कुछ कम हो जाती है। और इसके लिए जरुरी है की आप गाडी चोरी होने की स्थिति में ये महत्वपूर्ण काम अवश्य कर लें। गाडी चोरी होने पर आप को सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर गाडी के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवानी होगी। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप अपनी गाडी की इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस राशि के लिए क्लेम नहीं कर सकते। आप को पुलिस FIR की फोटोकॉपी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटोकॉपी को भी बीमा कंपनी में जमा करना होगा।

Gadi Chori Hone Par Kya Kare ?

आइये अब विस्तार से जानते हैं कि यदि कभी किसी की गाडी चोरी हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए ? तो आप की जानकारी के लिए बता दें कि गाडी चोरी हो जाने की स्थिति में सबसे पहले आप को यहाँ दिए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे –

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  1. पुलिस स्टेशन में एफआईआर (File the FIR in Police Station) : सबसे पहले आप को अपने किसी भी नज़दीकी पुलिस थाने (Police Station) में जाकर अपनी गाडी चोरी होने की रिपोर्ट / एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके लिए आप को चोरी हुई गाडी से सम्बंधित सभी जानकारियां आप को अपनी लिखवाते समय बतानी होती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के बाद आप को इसकी एक प्रति अपने पास भी रखनी होगी। (जो आप के मांगने पर पुलिस स्टेशन से प्राप्त हो जाएगी) इसके बाद एक प्रति आप बीमा कंपनी को भी देंगे। इसका ध्यान रखते हुए आप को प्रतियां निकाल लेनी है।
  2. बीमा कंपनी को सूचित करें (Inform the Insurance Company) : जिस बीमा कंपनी से आप ने अपनी गाडी का बीमा / इंश्योरेंस करवाया है। आप उस कंपनी में अपनी गाडी के चोरी हो जाने की सही सही जानकारी उपलब्ध करा दें। इस के साथ ही आप को कुछ आवश्यक दस्तावेजों को भी आप को प्रस्तुत करना होगा। जिसकी सूची आप आगे पढ़ सकते हैं। बता दें इन दस्तावेजों में पुलिस स्टेशन में कराई गयी एफआईआर की कॉपी भी देनी होगी।
    • इस बात का ध्यान रखें कि आप जितनी जल्द हो सके एफआईआर और बीमा कंपनी में क्लेम कर दें। जिससे देरी की वजह से क्लेम मिलने में होने वाली परेशानियों से बच सकेंगे।
    • जानकारी ध्यानपूर्वक और सही सही प्रदान करें। इससे कंपनी द्वारा जांच में पायी गयी थोड़ी सी गड़बड़ी – जैसे कि – पुलिस रिकॉर्ड और आपके व्हीकल इंश्योरेंस क्लेम (Vehicle Insurance Claim) आप के क्लेम को रोक सकती है।
  3. परिवहन प्राधिकरण में रिपोर्ट करें (Report to Transport Authority) : किसी भी व्यक्ति की गाडी चोरी हो जाने की स्थिति में उन्हें पुलिस स्टेशन और बीमा कंपनी के साथ साथ अपनी गाडी चोरी हो जाने की रिपोर्ट अपने क्षेत्र के परिवहन प्राधिकरण में भी करनी होगी। आप को जानकारी दे दें कि ऐसा करना आवश्यक है कि क्यूंकि इससे आप का कई मामलों में बचाव होगा। आप ये रिपोर्ट करते हैं तो आप की चोरी की गयी गाडी का दुरूपयोग होने की स्थिति में भी आप पर कोई संकट नहीं आएगा।

चोरी हुई गाडी का इंश्योरेंस बीमा कंपनी से क्लेम करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज

जब भी किसी व्यक्ति की गाडी चोरी हो जाए तो सबसे पहले उन्हें पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ इंश्योरेंस कंपनी से जहाँ से आप ने गाडी का बीमा कराया था, वहां सूचित करना होता है। इसके बाद ही आप अपने गाड़ी के इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूचि यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं।

  1. पुलिस स्टेशन में गाडी चोरी होने पर करायी गयी FIR की कॉपी।
  2. गाडी जिसके नाम पर है उस व्यक्ति का आधार कार्ड या फिर कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र
  3. गाड़ी के मालिक (वाहन स्वामी) का ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति
  4. गाडी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ( Vehicle RC) की प्रति
  5. आपकी गाडी की इंश्योरेंस की कॉपी।
  6. आवेदक का पैन कार्ड
  7. गाड़ी के लोन एग्रीमेंट की कॉपी , यदि लोन पर ली गयी हो तो।
  8. प्रदूषण सर्टिफिकेट (Pollution Certificate)
  9. गाडी की दोनों की चाभियाँ।
  10. अंत में आप को कोर्ट द्वारा जारी किये गए आदेश की कॉपी भी जमा करनी होगी। जिस में उल्लेख किया गया हो कि पुलिस द्वारा गाडी ढूंढ़ने का प्रयास किया गया बावजूद इसके गाडी नहीं ढूंढी जा सकी।

Stolen Vehicle (Gadi Chori Hone Par Kya Kare) से संबंधित प्रश्न उत्तर

गाड़ी चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें?

कभी भी गाडी चोरी होने की स्थिति में आप को सबसे पहले पास स्टेशन में गाडी के चोरी होने की एफआईआर लिखवानी होगी। इसके बाद आप को सम्बंधित बीमा कंपनी में जाकर इंश्योरेंस क्लेम करना होगा। साथ ही आप को नजदीक के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में भी सूचना देनी होगी।

क्या मुझे चोरी के वाहन का बीमा मिल सकता है?

जी हाँ , आप को चोरी हुए वाहन के लिए भी बीमा का क्लेम मिलता है।

चोरी के वाहन को किस पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा?

चोरी के वाहन को व्यापक बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है। इसमें थर्ड-पार्टी कवर, दुर्घटना, आग या चोरी के परिणामस्वरूप वाहन को नुकसान/क्षति, और प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम भी शामिल होते हैं।

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कार चोरी के दावे को निपटाने में कितना समय लगता है?

यदि कार चोरी होती है तो ऐसे में आप के दावा करने के बाद अगले तीन महीने के भीतर दावे का निपटान हो जाता है। हालाँकि ये आवश्यक है कि आप के दावे की मात्रा निर्धारित करने के लिए आप के पास पर्याप्त सबूत/ प्रमाण प्रस्तुत किये हों।

वाहन चोरी में कौन सी धारा लगती है?

वाहन चोरी होने पर आईपीसी की धारा 411 के तहत कार्यवाही की जाती है।

आज इस लेख के माध्यम से आप को Gadi Chori Hone Par Kya Kare से संबंधित जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही अन्य उपयोगी लेखों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट Hindi NVSHQ से जुड़ सकते हैं।

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