हरियाणा सरकार ने “हर घर हर गृहिणी योजना (Har Ghar Har Grahani Yojana)” की शुरुआत करते हुए गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के माध्यम से खाना पकाने की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की महिलाओं को मात्र ₹500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
गैस सिलेंडर मात्र ₹500 में: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की पहल
योजना के अंतर्गत, बीपीएल परिवार की महिलाएं केवल ₹500 में गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकती हैं। गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमत और ₹500 के बीच के अंतर की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जमा की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक चूल्हे से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना है।
महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार
हर घर हर गृहिणी योजना महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर रही है। सस्ती एलपीजी गैस सिलेंडर सुविधा के माध्यम से यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और घरेलू कार्यों में सहूलियत देने का काम करती है।
स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा
पारंपरिक चूल्हे के धुएं से होने वाली सांस की बीमारियों को रोकने के लिए इस योजना को एक प्रभावी कदम माना जा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण सुरक्षा को भी बल मिलेगा।
घरेलू कार्यों में सहूलियत
एलपीजी गैस सिलेंडर के उपयोग से खाना पकाना तेज और सरल होगा, जिससे महिलाओं को समय की बचत होगी और उन्हें अन्य कार्यों के लिए समय मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। इच्छुक महिलाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकती हैं।
ऑनलाइन आवेदन
महिलाएं epds.haryanafood.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ऑफलाइन आवेदन
जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन में कठिनाई का सामना करती हैं, वे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत या आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकती हैं।
पात्रता शर्तें: कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
हर घर हर गृहिणी योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं:
- महिला हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर का कनेक्शन होना चाहिए।
योजना से जुड़े मुख्य तथ्य
प्रमुख लाभ
इस योजना का सबसे बड़ा लाभ गरीब परिवारों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है। इससे न केवल महिलाओं की दैनिक जीवन में सहूलियत होगी, बल्कि स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा।
लाभार्थी संख्या
हरियाणा के करीब 50 लाख बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
केंद्र सरकार की योजना से संबंध
“हर घर हर गृहिणी योजना” केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई है, जिससे गरीब परिवारों को सस्ती एलपीजी गैस की सुविधा दी जा सके।
महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रसोई के कार्यों में सहूलियत देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना है। इसके अलावा, यह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और सामाजिक दृष्टिकोण से सशक्त होने का अवसर प्रदान करती है।
FAQs
1. हर घर हर गृहिणी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना है।
2. योजना के तहत गैस सिलेंडर की कीमत कितनी है?
बीपीएल परिवार की महिलाओं को गैस सिलेंडर ₹500 में मिलेगा।
3. डीबीटी सब्सिडी कैसे काम करेगी?
गैस सिलेंडर की वास्तविक कीमत और ₹500 के बीच का अंतर लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाएगा।
4. आवेदन करने के लिए क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए?
आधार कार्ड, पैन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता जानकारी आवश्यक हैं।
5. योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाएं, जो बीपीएल श्रेणी में आती हैं और जिनकी वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
6. क्या यह योजना केंद्र सरकार की किसी योजना से जुड़ी है?
हां, यह योजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है।
7. ऑफलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है?
महिलाएं ग्राम पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत या आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाकर आवेदन कर सकती हैं।
8. इस योजना से कितने परिवार लाभान्वित हो सकते हैं?
हरियाणा के लगभग 50 लाख बीपीएल परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।