Haryana Dayalu Yojana 2023: हरियाणा दयालु योजना | ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है जिसमे ये सभी प्रकार की योजनाएं राज्य में हर प्रकार के वर्गों के नागरिकों के लिए शुरू की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार के लोगो के लिए दयालु योजना को शुरू किया गया है। इस परिवारों को आर्थिक सुरक्षा ... Read more

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Reported by Saloni Uniyal

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हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है जिसमे ये सभी प्रकार की योजनाएं राज्य में हर प्रकार के वर्गों के नागरिकों के लिए शुरू की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय परिवार के लोगो के लिए दयालु योजना को शुरू किया गया है। इस परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

Haryana Dayalu Yojana 2023: हरियाणा दयालु योजना | ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ
Haryana Dayalu Yojana 2023

इस स्कीम के तहत यदि को व्यक्ति विकलांग या उसकी मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति अंत्योदय परिवार का सदस्य है तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको Haryana Dayalu Yojana 2023: हरियाणा दयालु योजना, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ से सम्बंधित पूरी जानकारी को आपको उपलब्ध कराएँगे, जिसके लिए आपको आर्टिकल के लेख को अंत तक अवश्य पढ़ना है।

हरियाणा दयालु योजना

हरियाणा राज्य में अंत्योदय परिवार के लोगो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा Dayalu Yojana को शुरू किया गया है। यह योजना एक कल्याणकारी योजना है।

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योजना के तहत अंत्योदय परिवार के लोगो का जीवन स्तर बेहतर बनाया जाएगा उनके जीवन में कल्याण हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए हरियाणा रोजगार कौशल योजना को शुरू किया गया है।

इस योजना के तहत यदि किसी अंत्योदय परिवार के सदस्य की मौत या फिर वो दिव्यांग हो जाता है तो सरकार द्वारा उसे इस स्कीम के तहत 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना की राशि आवेदक के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

Haryana Dayalu Yojana 2023: हरियाणा दयालु योजना | ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ
Haryana Dayalu Yojana 2023

Haryana Dayalu Yojana Highlights

योजना का नामहरियाणा दयालु योजना
वर्ष2023
राज्यहरियाणा
शुरू की गयीमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्यदिव्यांग या मृत्यु होने पर आर्थिक मदद
लाभार्थीअंत्योदय परिवार के नागरिक
योजना का कार्यन्वयनहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा
वित्तीय सहायता राशि1 से 5 लाख रूपए तक
ऑफिसियल वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in

योजना के उद्देश्य

इस योजना को राज्य के जितने भी अन्त्योदय परिवार है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है।

राज्य में यदि किसी एक परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है या फिर वो विकलांग हो जाता है तो उन्हें इस स्कीम के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलेगी। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए चिराग योजना को शुरू किया गया है इच्छुक नागरिक योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते है।

इस योजना के शुरू होने से राज्य में नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जिससे वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगे।

इस स्कीम के तहत यदि कोई नागरिक विकलाग या उसकी मृत्यु हो जाती है तो इस परिस्थिति में उस व्यक्ति या परिवार के सदस्य को तीन माह से पहले योजना में आवेदन करना होगा।

हरियाणा दयालु योजना में आयु के आधार पर सहायता राशि का विवरण

आयु वर्ग के आधार पर नीचे निम्न प्रकार से लाभ प्रदान किया जाएगा।

आयु वर्गदी जाने वाली राशि
5 से 12 वर्ष1 लाख रूपए
13 से 18 वर्ष2 लाख रूपए
19 से 25 वर्ष3 लाख रूपए
26 से 40 वर्ष5 लाख रूपए
41 से 50 वर्ष2 लाख रूपए
51 से 40 वर्ष2 लाख रूपए
योजना के लाभ एवं विशेषताएं
  • इस योजना का प्रारम्भ हरियाणा राज्य के सीएम द्वारा किया गया है।
  • हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारों को इस स्कीम के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • अलग-अलग आयु वर्ग के लोगो को अलग-अलग वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी।
  • अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु एवं विकलांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा योजना के तहत एक से दो लाख रूपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • आवेदक को तीन महीने से पहले योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी उसे लाभ मिलेगा।
  • जिन अंत्योदय परिवारों की सालना आय 1.80 लाख रूपए तक होगी उनको ही इस योजना का पात्र समझा जाएगा।
  • इस योजना की राशि को आवेदक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
  • इस योजना में आवेदक घर बैठे ही योजना में आवेदन कर सकते है अब उनको कही कार्यालय के चक्कर काटने की जरूररत नहीं है।

योजना में आवेदन हेतु पात्रता

  • योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की सालाना आय 1.80 लाख से कम होनी जरुरी है तभी उसे योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना में परिवार पहचान पत्र के डाटा बुनियाद पर लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा किसी व्यक्ति के दिव्यांग होने की स्थिति पर तीन महीने के अंदर ही योजना में रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • इस योजना में सरकार द्वारा 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक योजना में आवेदन कर सकते है ये आयु सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है।
योजना के आवश्यक डाक्यूमेंट्स
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योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज पूरे होने चाहिए, इसके बिना आप योजन में आवेदन नहीं कर सकते है। ऐसे सभी दस्तावेज नीचे निम्न प्रकार से बताये हुए है।

  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नम्बर
  • आधार कार्ड
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • परिवार पहचान पत्र
  • बैंक आकउंट
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Haryana Dayalu Yojana में आवेदन करने की प्रक्रिया

यदि आप योजना में आवेदन कर लाभ लेना चाहते है तो इसके लिए आपको नीचे बताई गई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना होगा।

  • सबसे पहले आवेदक को योजना की ओफिसिअल वेबसाइट dapsy.finhry.gov.in पर जाकर विजिट करना है।
  • अब आपके स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुलकर आ जाएगा।
  • होमपेज पर आपको apply scheme का एक ऑप्शन दिखेगा आपको उस पर क्लिक करना है। Haryana Dayalu Yojana 2023: हरियाणा दयालु योजना | ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ
  • अब नए पेज पर परिवार पहचान पात्र (PPP) या परिवार पहचान पत्र संख्या का एक ऑप्शन दिखेगा उसको भरना है। Haryana Dayalu Yojana 2023: हरियाणा दयालु योजना | ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ
  • इसके बाद आपके मोबाइल नम्बर पर ओटीपी आएगा उसे आपने भरना है।
  • ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको इस फॉर्म को ध्यान से पढ़ना है और इसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को सही से भरना है उसके बाद फॉर्म में मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
  • अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

हरियाणा दयालु योजना से सम्बंधित सवाल/जवाब

दयालु योजना का संचालन किस राज्य में किया गया है?

दयालु योजना का संचालन हरियाणा राज्य में किया गया है।

Haryana Dayalu Scheme को किसने शुरू किया है?

इस स्कीम को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू किया गया है।

Haryana Dayalu Scheme की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Scheme की आधिकारिक वेबसाइट ये dapsy.finhry.gov.in है।

Haryana Dayalu Scheme को कब प्रारम्भ किया गया?

इस स्कीम को हरियाणा सरकार द्वारा 16 मार्च 2023 को शुरू किया गया है।

दयालु योजना क्या है?

दयालु योजना हरियाणा राज्य में शुरू की गयी योजना है इस योजना में राज्य के अंत्योदय परिवारों को शामिल कर लाभ प्रदान किया जाएगा।

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