हरियाणा श्रमिक कार्ड कैसे बनाए – Haryana Labour Card @hrylabour

हरियाणा सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों एवं कामगारों के लिए श्रमिक कार्ड घर बैठे ऑनलाइन बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई है। वे इच्छुक उम्मीदवार श्रमिक जो हरियाणा श्रमिक कार्ड बनवाना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाकर घर बैठे श्रमिक कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा श्रमिक कार्ड कैसे बनाए
हरियाणा श्रमिक कार्ड कैसे बनाए

यहाँ हम आपको बतायेंगे हरियाणा श्रमिक कार्ड क्या है ? हरियाणा श्रमिक कार्ड आवेदन हेतु पात्रता क्या है ? लेबर कार्ड हरियाणा हेतु आवेदन फॉर्म भरने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ? हरियाणा श्रमिक कार्ड कैसे बनाए ? इन सभी के विषय में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी देंगे। Haryana Labour Card 2023 सम्बंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए –

हरियाणा श्रमिक कार्ड कैसे बनाएं

मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटटर सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड बनवाने की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। हरियाणा श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए अब श्रमिकों को कही जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब राज्य का कोई भी श्रमिक घर बैठे आपने श्रमिक कार्ड अप्लाई कर सकता हैं। श्रमिक कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को hrylabour.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।

Haryana Labour Card 2023 Highlights

उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ पर हम आपको हरियाणा श्रमिक कार्ड 2023 सम्बंधित कुछ विशेष जानकारी देने जा रहें हैं। इन जानकारियों को आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये सारणी निम्न प्रकार है –

आर्टिकल का नाम हरियाणा श्रमिक कार्ड कैसे बनाए
साल 2023
राज्य का नाम Haryana
केटेगरी श्रमिक कार्ड
लाभार्थी राज्य के श्रमिक नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट लिंक hrylabour.gov.in

हरियाणा श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु लाभार्थी

  1. मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत एवं वानिकी कार्य करने वाले श्रमिक/मजदुर
  2. सड़क निर्माण में लगे श्रमिक
  3. बिल्डिंग कार्य में लगे श्रमिक
  4. हथोड़ा चलाने वाले
  5. मोची ,पत्थर तोड़ने वाले
  6. बांध प्रबंधक भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले
  7. कुआं खोदने वाले
  8. कारपेंटर
  9. लेखाकार का काम करने वाले
  10. ईंट भट्टों पर ईंट का निर्माण करने वाले
  11. पलंबर
  12. खिड़की ग्रिल के दरवाजे की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
  13. चूना बनाने का काम करने वाले
  14. इलेक्ट्रिक
  15. चट्टान तोड़ने वाले
  16. सीमेंट पत्थर धोने का काम करने वाले

हरियाणा श्रमिक कार्ड आवेदन हेतु पात्रता

उम्मीदवार श्रमिकों को Haryana Labour Card 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व लेबर कार्ड बनवाने हेतु तय की गई पात्रता पूरी करनी होगी। इन पात्रता को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही लेबर कार्ड के लिए फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा श्रमिक कार्ड आवेदन हेतु पात्रता निम्न प्रकार है –

  • उम्मीदवार हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
  • आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदकों की वार्षिक आय 60 हजार रूपये से कम होनी चाहिए।
  • श्रमिक का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए और आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए।
  • मनरेगा के तहत 1 साल में 90 दिन काम करने वाले श्रमिक आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेज

आवेदकों को हरियाणा लेबर कार्ड 2023 बनवाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप हरियाणा श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जरूरी दस्तावेज निम्न प्रकार हैं –

  1. आधार कार्ड
  2. परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
  3. पासपोर्ट साइज फोटो
  4. राशन कार्ड
  5. मोबाइल नंबर
  6. बैंक खाता पासबुक
  7. जॉब कार्ड
  8. पैन कार्ड

हरियाणा श्रमिक कार्ड ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

उम्मीदवार घर बैठे हरियाणा श्रमिक कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा बतायी गई प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –

  • Haryana Shramik Card Online Apply करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाएँ।
  • उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
  • इसी पेज पर मेन्यू में आपको E-Services का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने कई विकल्प आएँगे, इसमें से आपको BOCWW Board के विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –Haryana Labour Card
  • अगले पेज में आपके सामने दिशा-निर्देश खुलकर आएंगे, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसी पेज में सबसे नीचे डिक्लेरेशन पर टिक करें और SUBMIT के बटन पर क्लिक करें। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –Haryana Labour Card
  • उसके बाद आपके सामने पंजीकरण से पहले सत्यापन करने के लिए फॉर्म खुलेगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है –apply haryana labour card
  • यहाँ आपको फैमिली आईडी दर्ज करके Click Here to Fetch Family Details पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको पंजीकरण के लिए सदस्य का नाम का चयन करके Send OTP के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अन्य जानकारी दर्ज करने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करने होंगे।
  • उसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • इस प्रकार आप हरियाणा लेबर कार्ड ऑनलाइन बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Haryana Labour Card 2023 सम्बंधित कुछ प्रश्न/उत्तर

हरियाणा श्रमिक कार्ड बनवाने से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

हरियाणा श्रमिक कार्ड बनवाने से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।

Haryana Shramik Card सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

हरियाणा श्रमिक कार्ड से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 है। किसी भी प्रकार की जानकारी या शिकायत दर्ज करने के लिए आप इस नंबर पर सम्पर्क कर सकते हैं।

हरियाणा श्रमिक कार्ड आवेदन हेतु उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए ?

हरियाणा श्रमिक कार्ड आवेदन हेतु उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए।

Haryana Shramik Card बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ?

Haryana Shramik Card बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/home है। इस वेबसाइट का लिंक उपर्युक्त जानकारी में उपलब्ध करवाया गया है।

हेल्पलाइन नंबर

इस लेख में हमने आपसे हरियाणा श्रमिक कार्ड कैसे बनाए और इससे सम्बंधित अनेक जानकारी साझा की है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम द्वारा आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। श्रमिक कार्ड सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या शिकायत के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर सम्पर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहायता मिलेगी।

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