हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में आपका नाम होने के लिए ये आवश्यक है कि आप ने प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करवाया हो। ये पेंशन (haryana budhapa pension) प्रदेश के सभी 60 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों के लिए है। इस योजना का लाभ महिलाएं और पुरुष दोनों ही ले सकते हैं। इस पेंशन का उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान सभी वृद्धों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस सहायता से वो जीवन के अंतिम पड़ाव में आसानी से अपनी गुज़र बसर कर सकें और अपनी सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती कर सकें। इस योजना का लाभ मुख्यतः वो लोग ले सकेंगे जो ग्रामीण इलाकों से हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

साथ ही जिनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं है। ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा Haryana old age pension की शुरआत की थी। इस आर्टिकल में हम आपको Haryana old age pension list में अपना नाम कैसे देखना है , इस बारे में बताएंगे। कृपया जानने के लिए पूरा आर्टिकल पढ़ें।
Haryana old age pension list highlights
आर्टिकल का नाम | हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट |
राज्य | हरियाणा |
विभाग | सामजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | सभी वृद्धावस्था पेंशनर्स को ऑनलाइन पेंशन सूची में नाम उपलब्ध कराना। |
लाभार्थी | सभी वृद्धावस्था पेंशन के लाभ पात्र |
वर्तमान वर्ष | 2022 |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट
हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को वर्तमान में 2250 रूपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके ज़रिये प्रदेश के सभी जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमज़ोर बुज़ुर्गों को अपने जीवनयापन में कठिनाइयों से निजात मिल रही है। जिन बुज़ुर्गों के पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं है और जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है उनके लिए सरकार पेंशन देती है। प्रदेश सरकार समय समय पर बढ़ती महंगाई के साथ साथ पेंशन योजनाओ में दी जाने वाली आर्थिक सहायता की धन राशि को भी बढ़ाती रहती है।
अब हरियाणा सरकार द्वारा वृद्धावस्था तथा अन्य पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से 2021 -2022 के आगामी बजट में 850 रूपए बढ़ाने का विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो वर्तमान में मिलने वाली 2250 रूपए की धन राशि बढ़कर 3100 रूपए प्रतिमाह हो जाएगी। इस से प्रदेश के बुज़ुर्गों के लिए और सुविधा हो जाएगी और बढ़ती महंगाई में भी उन्हें कुछ राहत रहेगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में अपना नाम ऐसे देखें ?
आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं और हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं तो आपका नाम भी हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में अवश्य ही होगा। अगर आप भी अपना नाम पेंशनर्स लिस्ट में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे आर्टिकल में बताये गए पेंशन सूची में नाम देखने की प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले आपको हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पेंशन, सोशल जस्टिस हरियाणा पर जाना होगा। डायरेक्ट लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आपको “लाभपात्रों की सूची देखें “पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं की एक फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर खुल चुका है। यहाँ आप “खंड / नगर पालिका के अनुसार लाभपात्रों की सूची” देखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
- अब आपको यहाँ पर अपने जिले , क्षेत्र , ब्लॉक , गाँव और पेंशन का नाम का चुनाव करना होगा।
- इसके अलावा आप किस आधार पर ‘छांटने का क्रम ‘ चाहते हैं , इसका भी चुनाव करना होगा। यहाँ आपको 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प “लाभ आईडी ” दूसरा “लाभपात्र नाम ” और तीसरा विकल्प “खाता संख्या ” का है। अब आप अपनी सुविधानुसार विअकल्प का चयन कर लें।
- अंत में कैप्चा कोड डालकर आप “लाभपात्रों की सूची देखें ” पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने पेंशन पात्र लोगों की सूची खुल जाएगी। यहाँ आप अपना नाम देख सकते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन के लाभपात्र अपना आधार कैसे लिंक करें ?
हरियाणा के वो स्थायी निवासी जो वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं , उनके लिए अब अपना आधार लिंक कराना बहुत आसान हो गया है।आज हर क्षेत्र में आधार कार्ड संख्या का होना बहुत आवश्यक है। ये आपका पहचान पत्र है और साथ ही बहुत जरुरी दस्तावेज़ों में से एक है जिसे बैंक खातों इत्यादि से जोड़ना होता है। अब इसके लिए पेंशन वाले वृद्धजनों को किसी कार्यालय आदि में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं से भी अब कभी भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा अपना आधार लिंक करा सकते हैं। अगर आप भी अपना आधार लिंक कराना चाहते हैं तो हम आपको आगे इस आर्टिकल में इसकी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। कृपया जानने के लिए आगे पढ़ते रहे।
- आपको आधार लिंक कराने के लिए सबसे पहले “पेंशन सोशल जस्टिस हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए यहां क्लिक करें।
- अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा। यहां आपको “लाभपात्र अपना आधार नंबर लिंक करें ” पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
- अगले पेज पर आवेदक को नियत स्थान पर अपनी “लाभपात्र आईडी” भरनी है। उसके बाद नीचे दिया गया सिक्योरिटी कोड भी डालना होगा। इसके बाद “खोजें ” पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुलेगा जहाँ से आप दिशा-निर्देशों के अनुसार अपना आधार संख्या को नियत स्थान पर भर दें और इस तरह से आपका आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में हरयाणा प्रदेश के सभी जरूरतमंद वृद्धजन जोकि वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं , उन सभी की नाम की सूची होती है। इस सूची के माध्यम से आवेदक या लाभपात्र व्यक्ति हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि से संबंधित जानकारी ले सकता है।
हरियाणा वृद्धावस्था लिस्ट देखने के लिए आपको पेंशन ,सोशल जस्टिस हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जाकर आप होमपेज पर “लाभपात्रों की सूची देखें ” पर क्लिक करें। इसके बाद आप आपके सामने अगले पेज पर फॉर्म खुल जाएगा जो आपको भरना होगा। और फिर उसके बाद आप सूची देख सकते हैं। विस्तार से जान ने के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।
इस सूची की उपयोगिता उन सभी बुज़ुर्गों के लिए है जो हरयाणा सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना केअंतर्गत पंजीकृत हैं। वो सभी पंजीकृत लोग आसानी से हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं।
इसके लिए आप हमारे आर्टिकल में दिए गए लिंक के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट तक जा सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम यहां पर भी आपको आधिकारिक वेबसाइट का लिंक उपलब्ध करा रहे हैं। कृपया डायरेक्ट लिंक के लिए यहां क्लिक करें।
अगर आप को भी अपनी आधार संख्या को पेंशन लिस्ट में लिंक करना है तो आप को आधिकारिक वेबसाइट के माध्य से ऐसा करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार संख्या लिंक करने के विकल्प पर जाना होगा। फिर उसे क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको अपनी बेनेफिशरी नंबर दर्ज़ करना होगा , इसके बाद आप अगले पेज पर निर्देशों के अनुसार जानकरी दर्ज़ करें और आधार संख्या भरने के बाद सबमिट कर दें।