हिमाचल सरकार ने अब विवाह पंजीकरण प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है। इसलिए आपको अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कही भी जाने की जरूरत नहीं होगी और आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिससे की आपके समय व धन की बचत होगी। आपको बता दे यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपना विवाह प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन बना सकते आज हम आपको इस आर्टिकल में हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी देने वाले है। यदि आप भी हिमाचल प्रदेश से है तो आपके लिए ये आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हम आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे आप आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
विवाह प्रमाण पत्र इसलिए बनाये जाते है ताकि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जाये। और बाल विवाह को रोका जाये। विवाह प्रमाण पत्र महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है। मैरिज सर्टिफिकेट पति व पत्नी के बीच के संबंध को दर्शाता है और क़ानूनी रूप से शादी को मान्यता देता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में आवेदन कर सकते है। 2005 की संसद के बैठक में विवाह प्रमाण पत्र को मान्यता दी गयी। साथ ही साथ अन्य दस्तावेजों में भी उपनाम को हटा सकते है और पासपोर्ट, ज्वाइंट खाता, जीवन बीमा पॉलिसी में आप अपना विवाह प्रमाण पत्र दिखाकर आसानी से अपना काम कर सकते है।
Himachal Pradesh Marriage Certificate 2023 Highlights
आर्टिकल | हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र |
उद्देश्य | महिलाओ के अधिकार की रक्षा |
लाभ | दस्तावेज संबंधित कार्य आसान |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
साल | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.hp.gov.in |
हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
जो हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है उन्हें इसके लिए निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी। ये दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- दोनों दम्पति का आधार कार्ड
- ऐसे 2 गवाह जो शादी में मौजूद हो (जिन पंडित ने शादी कराई हो उन्हें भी गवाह के तौर पर ले जा सकते है।)
- 2 पासपोर्ट साइज फोटो
- शादी के समय की फोटो
- एफिडेविट
- आवास प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- जन्मतिथि
- राशन कार्ड
- यदि वर वधु में से कोई पहले से तलाक शुदा है तो इसके लिए उन्हें अपने तलाक के दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
- यदि वर वधु में से किसी की पहले शादी हो चुकी है तो और उनकी पहले पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा।
- अगर कोई विदेश में शादी करता है और वो यहां आकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनाता है तो उसे इसके लिए विदेश के एम्बेसी से नो ऑब्जेक्शन का प्रमाण पत्र लाना होगा।
हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र के लाभ
- यदि आप शादी के बाद अपना पासपोर्ट बनाने जाते है तो आपका पासपोर्ट बहुत ही आसानी से बन जायेगा।
- किसी दम्पति की शादी कम उम्र में करा दी जाती है तो जन्मतिथि के आधार को देखकर कर्मचारी इसकी सुचना आगे बड़े अधिकारी को देकर दण्डित कर सकते है। और जुर्माना भी भरना होगा।
- बाल विवाह को रोका जा सकता है।
- यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को ससुराल में फिर भी पति के सारे अधिकार प्राप्त होंगे। यदि ससुराल वाले इस स्थिति में कोई दुर्व्यवहार करते है तो पत्नी विवाह प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करके क्लेम कर सकती है।
- शादी के बाद यदि दम्पति जीवन बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करते है तो इसके लिए आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र देना होगा।
- कोई दम्पति यदि अपना तलाक करना चाहते है तो इसके लिए भी पहले मैरिज प्रमाण पत्र देना होगा इसके बाद पत्नी को पति के द्वारा मासिक भत्ता दिया जायेगा।
- मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के बाद यदि आप अपना ज्वाइंट खाता बनाते है तो इसके लिए आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र देना होगा।
हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क ?
हम आपको नीचे समय सीमा के अनुसार व जिन उम्मीदवारों के पास जिस प्रकार का कार्ड होगा हम उन्हें चार्ट की सहायता से शुल्क को समझाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दे हर राज्य अब विवाह प्रमाण पत्र के लिए अलग – अलग शुल्क लेती है।
समय सीमा | शुल्क |
विवाह के 30 दिनों के अंदर (गैर बीपीएल) दम्पति के लिए | 200/- |
विवाह के 90 दिनों के बाद (बीपीएल व आईआरडीपी) आवेदको के लिए | 50/- |
विवाह के 90 दिनों के बाद (गैर बीपीएल) आवेदको के लिए | 400/- |
विवाह के 30 से 90 दिनों के अंदर (बीपीएल व आईआरडीपी) आवेदको के लिए | 50/- |
विवाह के 30 से 90 दिनों के अंदर (गैर बीपीएल) आवेदको के लिए | 400/- |
विवाह के 30 दिनों के अंदर (बीपीएल व आईआरडीपी) उम्मीदवारों के लिए | 25/- |
विदेशी उम्मीदवारों के लिए | 1000/- |
एचपी Marriage Certificate लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?
यदि आप मैरिज सेर्टिफिकेट के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप अपने जिला अधिकारी कार्यालय में जाएँ। उसके बाद आप वहां से आवेदन फॉर्म ले ले और आवेदन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भर दे। और फोटो को भी चिपका दे। इसके बाद आप जिन गवाहों के बारे में आवेदन पत्र में लिखा है उनके भी हस्ताक्षर करने होंगे और आप आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर दे और आवेदन शुल्क भी जमा कर दे। इसके बाद आपके 1 महीने बाद आपका विवाह प्रमाण पत्र आ जायेगा। लेकिन आपको मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए उसी कार्यालय में जाना होगा। उम्मीदवार ध्यान दे आप हिमाचल के उसी क्षेत्र में अपना विवाह सर्टिफिकेट बना सकते है जहां आपको निवास करते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए हो।
हिमाचल प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
यदि आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके लिए आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता होगी। हम आपको आवेदन की पूरी प्रक्रिया बता रहे है आप हमारे दिए हुए स्टेप्स फॉलो कर सकते है –
- सबसे पहले उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश ई -डिस्टिक की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.hp.gov.in पर जाएँ।
- इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा। आपको मैरिज सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा। जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
- न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर फॉर्म खुल कर आ जायेगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
- आपको फॉर्म में अपना आधार नंबर, आवेदन कर्ता का पहला नाम, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, जिले का नाम, तहसील, गांव या नगर का नाम, आवास का पता, ई-मेल आईडी, लॉगिन आईडी, कैप्चा कोड आदि जानकारी भरकर रजिस्टर पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आप इस पोर्टल में रजिस्टर हो जायेंगे।
इसके बाद आपके सामने हिमाचल प्रदेश विवाह प्रमाण के लिए आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। आपको आवेदन में वर वधु के बारे में पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। और साथ ही दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। उसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दे। इसके बाद आप 1 महीने के अंतर्गत अपने नजदीकी अधिकारी कार्यालय में जाकर अपना विवाह प्रमाण पत्र ले सकते है।
मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करें ?
हिमाचल विवाह प्रमाण पत्र एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए लाभार्थी आवेदक को नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए नागरिक को edistrict.hp.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करना होगा।
- वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में Track Application के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अगले पेज में आवेदक को दिए गये ऑप्शन में सर्विस का नाम और एप्लीकेशन स्टेटस को दर्ज करना है।
- सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद आवेदक को सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है।
- इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में विवाह प्रमाण पत्र एप्लीकेशन स्टेटस संबंधी सभी विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।
- इस प्रकार हिमांचल विवाह प्रमाण पत्र एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी।
Himachal Pradesh Marriage Certificate से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
हिमाचल प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट edistrict.hp.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध कराया है।
आवेदक के पास Marriage Certificate बनाने के लिए शादी का कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र राशन कार्ड, शादी के समय की फोटो एवं एफिडेबिट और अन्य आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
हिमाचल प्रदेश विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड़ दोनों प्रकार में आवेदन कर सकते है।
विवाह प्रमाण पत्र का उद्देश्य महिलाओं की अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
जी हाँ यदि विवाह प्रमाण पत्र के लिए जल्द ही आवेदन नहीं किया गया तो आपको लेट आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
यदि आपको ऑनलाइन विवाह प्रमाण पत्र को लेकर कोई समस्या है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर 1800 180 8076 पर सम्पर्क कर सकते है।
मैरिज सर्टिफिकेट के तहत ही नागरिक के वैवाहिक जीवन को प्रमाणित किया जाता है ,विवाह प्रमाण पत्र के अंतर्गत नागरिक के विवाह जीवन को वैध माना जाता है ?
हेल्पलाइन नंबर
तो जैसे की हमने आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बता दिया है की आप ऑनलाइन घर में बैठे कैसे विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते है। अगर आपको विवाह पंजीकरण से लेकर कोई समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते है। यदि आपको कोई सूचना चाहिए तो आप इस 1800 180 8076 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।