Political Parties Registration: राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कैसे होता है? राजनीतिक पार्टी कैसे बनाये, जानें सबकुछ

भारत में, राजनीतिक दल पंजीकरण भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया किसी भी समूह को चुनाव लड़ने और देश के राजनीतिक परिदृश्य में भाग लेने के लिए एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बनने का अधिकार प्रदान करती है।

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Reported by Saloni Uniyal

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Political Parties Registration: राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कैसे होता है? राजनीतिक पार्टी कैसे बनाये, जानें सबकुछ
Political Parties Registration: राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कैसे होता है? राजनीतिक पार्टी कैसे बनाये, जानें सबकुछ

Political Parties Registration: भारत में राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। राजनैतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है।

भारत में Political Parties के रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत जटिल और गहरी है। जो कि चुनाव आयोग द्वारा संचालित की जाती है। अर्थात आपको राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए परमिशन चुनाव आयोग द्वारा ही दी जाएगी। आइए जानते हैं पोलिटिकल पार्टी कैसे बनाए एवं इसकी पंजीकरण प्रक्रिया क्या है?

राजनीतिक पार्टी क्या है?

राजनैतिक दल अथवा पार्टी, लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अथवा इनका समान राजनैतिक दृष्टिकोण होता है। जैसे आम विचारधारा होने से ये लोग चुनाव में अपने दल से उम्मीदवारों को उतारते हैं और चुनाव लड़कर सड़कर सत्ता हासिल करते हैं। इसके अतिरिक्त एक राजनीतिक पार्टी समाज में केवल सत्ता हासिल करने ही नहीं बनती बल्कि ये सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने एवं अपने समर्थकों के हितों को आगे प्रोत्साहित करने का भी कार्य करती है। इसके लिए ये कुछ कार्यक्रमों के तहत जनता से वोट मांगते हैं।

आदर्श रूप में बताएं तो राजनीतिक पार्टी का गठन जनता कल्याण के लिए किया जाता है। लें वास्तविकता में चुनावी जीत के लिए वे अक्सर एक बड़े समूह को अपना वोट बैंक बनाने की चाह रखते हैं। देश में विभिन्न श्रेणी के वर्ग विभाजित हैं अतः हर पार्टी का प्रयास रहता है कि वह बड़े से बड़े समुदाय से वोट प्राप्त कर सके।

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लेकिन कभी-कभी किसी भी समुदाय के विशेष हितों को देखते हुए राजनैतिक पार्टियां अपना निर्णय लेती है। भारत में चुनाव आयोग द्वारा जिस संगठन का पंजीकरण हुआ रहता है वह पोलिटिकल पार्टी होती है।

Political Parties Registration हेतु पात्रता मानदंड

1951 की धारा 29A भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल के गठन तथा रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित की गई है।

  • रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
  • इसमें सदस्य के रूप में कम से कम 100 पंजीकृत मतदाता होने आवश्यक है। यह राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए सबसे आवश्यक शर्तों में से एक है।
  • हर सदस्य के पास मतदान कार्ड होने जरूरी है, जिससे उनकी आयु के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि ये 18 साल से अधिक उम्र के हैं।
  • सभी सदस्यों को जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त यह नियम पार्टी के मुख्य कार्यकारी सहित सभी सदस्यों पर लागू होती है।
  • किसी भी आम चुनाव में पार्टी को किसी भी चार अथवा अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त किए जाते हैं।
  • तीन राज्यों की एक पार्टी लोकसभा में 2% सीटें जीतनी चाहिए।
  • राज्य पक्ष के रूप में स्वीकृति के लिए सक्षम

राजनीतिक दल पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज

पार्टी का संविधान-

  • पार्टी का नाम, पार्टी का उद्देश्य, नीतियां, कार्यप्रणाली एवं सदस्यता का स्पष्ट उल्लेख
  • इस दस्तावेज को मूल रूप से प्रस्तुत करना है।

पदाधिकारियों की सूची-

  • अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम, एड्रेस एवं कांटेक्ट की सम्पूर्ण डिटेल्स
  • सूची में हर पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं फोटो

सदस्यता शुल्क-

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  • निर्धारित किए हुए शुल्क का भुगतान डीडी, चेक अथवा ऑनलाइन माध्यम से क्या हुआ हो।
  • भुगतान की रसीद

अन्य दस्तावेज-

  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य सभी डाक्यूमेंट्स
  • पंजीकृत कार्यालय का पता प्रमाण, बैंक अकाउंट जानकारी आदि।
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ध्यान रखें कि पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है यह चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। आप नवीनतम जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं अथवा उनके कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण कैसे किया जाता है?

भारत में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण किया जाता है। जो व्यक्ति पार्टी शुरू करना चाहता उसे विभिन्न प्रकार की जानकारी एक 21-22 पेज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज करनी होती है। इसमें आयोग द्वारा पार्टी नेताओं को पार्टी का नाम, प्रमुख उद्देश्य तथा पदाधिकारियों सहित 100 सदस्यों की लिस्ट मांगी जा सकती है। यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म 10,000 रुपए के शुल्क के साथ भरना होता है। ध्यान रखें यह रजिस्ट्रेशन फीस आपको पार्टी गठन होने के तीस दिनों के भीतर आयोग के पास जमा करनी होती है।

पार्टी में जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन्हें अपने, पति/पत्नी, बच्चों आदि की सम्पति का ब्यौरा नकदी, जेवरात, निवेश सभी को मिलाकर चुनाव आयोग के उपस्थित बाजार मूल्य के आधार पर देना होता है।

अगर तीस दिनों के भीतर जनता द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति जताई जाती है। इसके पश्चात चुनाव आयोग द्वारा जमा किए गए फॉर्म एवं दस्तावेजों की जाँच की जाती है। सम्पूर्ण जानकारी सही मिलने के बाद चुनाव आयोग द्वारा चार पांच महीनों बाद पंजीकरण की पुष्टि की जाती है।

क्या किसी Political Parties का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है?

जी हाँ, भारत में किसी विशेष परिस्थितियों में राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। भारत में निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के तहत राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन एवं विनियमन करता है। हालांकि संविधान के उल्लंघन अथवा पंजीकरण के दौरान दायित्वों के उल्लंघन के आधार पर ईसीआई को पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने की परमिशन नहीं मिलती है। किसी भी दल का आवेदन तब रद्द किया जाता है जब पंजीकरण धोखाधड़ी के जरिए किया जाता है।

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