मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए अब राज्य के नागरिक घर बैठे ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आप स्थाई निवासी प्रमाण पत्र के लिये आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
निवास प्रमाण पत्र एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज होता है जो सरकार द्वारा आपके निवास स्थान की प्रमाणित कर आपको दिया जाता है। और उम्मीदवार Sthayi Niwasi Praman Patra Madhya Pradesh का उपयोग सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं।
क्योंकि सरकार द्वारा आपसे निवास प्रमाण पत्र की मांग की जाती है। इसके साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र क्या है?
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज होता है, जिसमें आपके निवास स्थान से जुडी सभी जानकारी रहती है। इसे हम मूल निवास सेर्टिफिकेट या domicile certificate के नाम से जानते हैं। जो हमें हमारी राज्य की नागरिकता को दर्शाता है। जिसमें आपके राज्य जिला, तहसील, गांव से संबंधित जानकारी दर्ज होती है। मूल निवास प्रमाण पत्र उन्ही के बनाये जाते हैं जो किसी राज्य में बहुत सालों से निवास कर रहे हों।
इस प्रमाण पत्र के तहत नागरिक सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े फायदों को आसानी से प्राप्त कर सकते है। यह व्यक्ति के पहचान को प्रमाणित करने का एक आवश्यक दस्तावेज है। जिसके तहत वह दस्तावेज उपयोग करके सभी लाभ प्राप्त कर सकते है।
Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh
आर्टिकल का नाम | मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र |
विभाग | लोक सेवा प्रबंधन एमपी |
सरकार | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | सभी को ऑनलाइन सुविधा देना |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | mpedistrict.gov.in |
मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई
- सबसे पहले उम्मीदवार लोक सेवा प्रबंधन एमपी ई-डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- आपको होम पेज में बहुत से लिंक आएंगे आपको एम. पी. लोक सेवा गारंटी पोर्टल के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद होम पेज के उपर की ओर लॉग इन के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद पंजीकरण करने के लिये नये नागरिक पंजीकृत करें के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब नये पेज में पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिये मांगी गयी सभी जानकारी जैसे कि नाम पता मोबाईल नंबर आदि दर्ज करें।
- वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद अपनी आई डी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- आपकी स्क्रीन पर नया पेज आ जायेगा आपको सिटीजन लॉगिन करना होगा।
- आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। और नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा वो भरें उसके बाद आप GET OTP के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर स्थायी निवास का आवेदन फॉर्म आ जायेगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भरनी होगी और मांगे गए सभी दस्तावेज भी अपलोड कर दें।
- फॉर्म अच्छे से भर लेने के बाद एक बार दोबारा देखें और फिर सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आवेदन पूरा हो जायेगा।
आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करे ?
मध्य प्रदेश स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाईन आवेदन करने के बाद आप अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। नीचे दिये गये प्रोसेस को फॉलो करते हुये आप आसानी से आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं
- आवेदन स्टेटस चेक करने के लिये सबसे पहले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाईट पर जाना होगा।
- आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करने के लिये यहां क्लिक करें।
- वेबसाईट के होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद आवदेन संख्या दर्ज करके आप आवेदन का स्टेटस जान सकते हैं।
मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत को डिजिटल बनाने के लिए पूर्णतः प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और भारत को डिजिटल बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं।
जिससे कि अब नागरिको को अपने कोई भी सरकारी दस्तावेज बनाने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय में नहीं जाना होगा। जिससे की आपके समय की बचत होगी। Sthayi Niwasi Praman Patra Madhya Pradesh में आवेदन करने के लिए एमपी सरकार द्वारा पोर्टल को लांच किया गया है। जिसमें आप जन्म, मृत्य, आय आदि प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए वही आवेदन कर सकते हैं जो वहां के मूल निवासी हो। अन्य राज्य के नागरिक इस पोर्टल में अपना निवास प्रमाण पत्र योग्य नहीं है।
MP domicile certificate बनाने के किये आवश्यक दस्तावेज
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- अभिवावक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Sthayi Niwasi Praman Patra MadhyPrdesh के लाभ
- यदि आप किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- जैसे की आप जानते हैं की राज्य सरकार द्वारा ऐसे बहुत सी सरकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है तो आपसे सरकारी दस्तावेज के रूप में एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र माँगा जाता है।
- आमजन नागरिकों तक सभी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा सभी सेवाओं को डिजिटलकरण की और जोड़ने का यह एक प्रयास किया जा रहा है।
- सभी सेवाएं ऑनलाइन रूप में उपलब्ध होने से नागरिक अपने समय और धन की बचत करने में सक्षम होंगे।
- अगर आप विद्यालय में छात्रवृति योजना के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पहले अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा।
- अब मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों को अपना स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के लिए अब किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- आप एमपी डिस्ट्रिक की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मोड़ में इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे अपना domicile certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आपका मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरुरी है तभी आप निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- वो महिला जो एमपी के व्यक्ति से ( जोकि वहां का स्थायी / मूल निवासी है ) शादी करती है। इसके लिए महिला को अपने पति के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी आवेदन हेतु।
- यदि कोई बच्चा इसके लिए आवेदन करता है तो उसे अपने माता पिता के मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
मध्यप्रदेश स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ऑफलाइन अप्लाई
यदि आप एमपी मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको हम यहां पर ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको अपने तहसील में जाना होगा।
- तहसील में आपको संबंधित कर्मचारी से निवास प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म लेना होगा। आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भरनी होगी।
- और आवेदन फॉर्म के साथ सभी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
- और वही विभाग में आवेदन फॉर्म भी जमा कर दें।
- आपके दस्तावेज को सत्यापित किया जायेगा। सत्यापित होने के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
MP domicile certificate से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
लोक सेवा प्रबंधन एमपी की आधिकारिक वेबसाइट- mpedistrict.gov.in है।
ऑनलाइन रूप में नागरिक को स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए 40 रूपए का शुल्क भुगतान करना होगा। mpedistrict.gov.in की ऑफिसियल वेबसाइट पर आवेदन करने के लिए कोई शुल्क राशि नहीं ली जाएगी
आप अपने तहसील में जाकर निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आप को इस दस्तवेजों की आवश्यकता होगी। राशन कार्ड, आधार कार्ड, अभिवावक का मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो।