अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र की शुरुआत देश में होने वाले जाति भेदभाव जैसी हीन भावनाओं को खत्म करने के लिए की गयी है। ताकि जाति के नाम पर कोई भी भेदभाव न हो। जैसे की आप सब जानते हैं की हमारे देश में जाति के कारण बहुत से लड़ाईयां लड़ी गयी है जो आज तक लोगों के मन में इंटर-कास्ट को लेकर गलत धारणाएं बनी हुई है। इंटर-कास्ट विवाह करने वाले जोड़े को सरकार देगी 3 लाख रुपए, आप भी उठा सकते है लाभ, जानें आवेदन प्रक्रिया
अंतरजातीय विवाह योजना (antarjatiya vivah yojana) महाराष्ट्र 2024 का लाभ राज्य के उन लोगो को मिलेगा जो Inter-caste Marriage करेंगे। इसके लिए विवाह करने वाले जोड़े को 50 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। लेकिन इस वर्ष योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गयी है अब उम्मीदवारों को 3 लाख रूपये की राशि दी जाएगी।
अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए दम्पति में से किसी एक का अनुसूचित जाति या दलित वर्ग का होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य जाति के कारण होने वाले भेदभाव को रोकना है ताकि सभी को समाज में समान अवसर प्राप्त हो।
Inter- Caste Marriage scheme 2024 के तहत महाराष्ट्र के वही उम्मीदवार लाभ ले सकते हैं जिन दम्पतियों ने हिन्दू विवाह अधिनियम के 1955 अंतर्गत या विशेष अधिनियम 1954 के तहत अपनी शादी का पंजीकरण किया है।
Maharashtra Inter-Caste Marriage scheme
योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र |
किसके द्वारा शुरू की गयी | महाराष्ट्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | इंटर कास्ट मैरिज करने वाले |
उद्देश्य | जातिवाद को खत्म करना |
योजना की श्रेणी | सामाजिक सुधार |
प्रोत्साहन राशि | 3 लाख रूपये |
आवेदन मोड़ | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sjsa.maharashtra.gov.in |
अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले उम्मीदवार सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा। आपको इस पेज में अंतरजातीय विवाह योजना का लिंक दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित सारी जानकारी आ जायेगी।
- अब आप नीचे दिया गया फॉर्म डाउनलोड करें।
- आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भरनी होगी। जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और मांगे गए सभी दस्तावेज सलंग्न करने होंगे।
- अब आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय या मुम्बई शहर और मुंबई उप्र नगर समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा दें।
अंतरजातीय विवाह योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
Maharashtra Inter-Caste Marriage scheme के लिए पात्रता
- उम्मीदवार का महाराष्ट्र का निवासी होना जरुरी है।
- Antarjatiya vivah yojana का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जो दम्पति में से किसी एक का अनुसूचित जाति का होना आवश्यक है।
- आप आवेदन करने के पात्र तभी होंगे जब आपने कोर्ट मैरिज की हो। यानि की आपको कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य होगा।
- योजना के लाभ के लिए शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के के आयु 21 वर्ष तक होनी चाहिए।
- Inter-Caste Marriage scheme के अंतर्गत यदि आप किसी भी अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करेंगे तो ही आप योजना के पात्र होंगी।
अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र की विशेषताएं
- इस योजना के अंतर्गत जो भी उम्मीदवार होंगे उनके खाते में प्रोत्साहन राशि भेज दी जाएगी। इसके लिए आपका बैंक में खाता होना आवश्यक है। और साथ ही आपका मोबाइल नंबर आधार नंबर बैंक से लिंक होना चाहिए।
- अंतर्जातीय विवाह करने पर आपको राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रूपये की राशि दी जाएगी और डॉ भीमराव अम्बेडकर फॉउंडेशन द्वारा आपको 2 लाख पचास हजार रूपये आवंटित किये जायेंगे।
- इस योजना के जरिये जाति धर्मों में होने वाले भेदभाव में कमी आएगी।
- पहले इस योजना के लाभ के लिए आपको सालाना आय का प्रमाण पत्र भी देना होता था लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा सालाना आय के प्रमाण को खत्म कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें।
- Inter-Caste Marriage scheme के तहत अब जो युवक युवतियां पिछड़े वर्ग में विवाह करेंगे उन्हें ये राशि दी जाएगी।
Antar Jatiya vivah yojana का उद्देश्य
जैसे की आप सब जानते हैं की आज भी हमारे देश में जाति को लेकर भेदभाव होते आ रहे हैं जिससे की सरकारें इसे कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू की गयी है ताकि इंटर-कास्ट की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर कर सके। इसके अंतर्गत जो अपने से कम जाति में विवाह करते हैं उन युवक युवतियों को 3 लाख रूपये की राशि दी जाएगी।
पहले इस स्किम के अंतर्गत सिर्फ 50 हजार रूपये दिए जाते थे लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है ताकि अधिक से अधिक योजना के पात्र उम्मीदवार इस योजना का लाभ ले सकें। इस योजना का उद्देश्य होने वाले जातिवाद में भेदभाव को रोकना है।
Inter-Caste Marriage scheme से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट- sjsa.maharashtra.gov.in है।
योजना के अंतर्गत दम्पतियों को राज्य सरकार की तरफ से पचास हजार रूपये की राशि दी जाएगी और भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन की तरफ से 2 लाख 50 रूपये उम्मीदवार के खाते में भेज दिए जायेंगे।
Antarjatiya vivah yojana का लाभ लेने के लिए युवक की आयु 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और युवती की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
जी हाँ इसके लिए आपको कोर्ट मैरिज करनी होगी। जिसमे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।
जी हाँ सिर्फ महाराष्ट्र के पात्र उम्मीदवार ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
सर obc और st वालो को मिलती है ये प्रोत्साहन राशि
जी हाँ
Ye paise kitne din mai account mai ate hai
Grampanchayat prman patr jamega kya ji