जैसे की आप सब जानते ही है की कई किसान खेत में काम करते- करते या और भी कई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समस्या का समाधान करते हुए उत्तर-प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसानो के हित के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का ऐलान किया है।
जिसमें किसानों को पीड़ित होने पर या उनकी मृत्यु हो जाने जैसी दुर्घटना होने पर मुआवजा प्रदान किया जायेगा। यदि आप भी इस योजना के बारे में जानने के इच्छुक हैं और इसके बारे में विस्तार से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दी गयी जानकारी को अवश्य पढ़ें।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana में पंजीकरण से सम्बन्धित सभी जानकारी हमने इस लेख में दी है ,अगर आप इस योजना में पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो यहां बताई गयी जानकारी आपको आवेदन करने में सहायता करेगी। इसलिए इस लेख को अंत तक ध्यान से पढ़े और फिर आवेदन प्रक्रिया को शुरू करें।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को 21 जनवरी 2020 मंगलवार को लखनऊ में हुयी केबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गयी। Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत 14 सितम्बर 2019 से पहले जितने भी किसान दुर्घटना के शिकार हुए होंगे उन्हें इस योजना से लाभ प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत राज्य के किसी भी किसान की कोई दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो उन किसानों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जायेगा, यदि कोई किसान दुर्घटना में 60% से ज्यादा विकलांग हो जाते हैं तो उन्हें इस योजना के तहत 2 से 3 लाख का मुआवजा उसे प्रदान किया जायेगा।
यह दुर्घटना होने पर देश के सभी किसान नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए इस योजना को आरम्भ किया गया है। दुर्गटनाग्रस्त हुए सभी किसानों को योजना के माध्यम से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। किसान नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर-प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
किसके द्वारा घोषित की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा |
घोषणा की तिथि | 21 जनवरी 2020 |
मृत्यु के दौरान मुआवजा | 5 लाख रूपये |
विकलांग में आर्थिक सहायता | 2 से 3 लाख रूपये |
योजना का उद्देश्य | राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
साल | 2024 |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | esathi.up.gov.in |
Krishak Durghatna Kalyan Yojana दस्तावेज
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को कौन-कौन से दस्तावजों की आवश्यकता होती है। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची लेख में नीचे दी जा रही है।
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाते की फोटो कॉपी और खाता नंबर
- आधार नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे बताई गयी प्रक्रिया के आधार पर किसान नागरिक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन के चरण
- सबसे पहले आपको Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Online Registration हेतु उत्तर प्रदेश ई साथी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा।
- वेबसाइट में जाने के पश्चात होम पेज में आवेदक किसान नागरिक को पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन वाले सेक्शन में अपनी लॉगिन आईडी को दर्ज कर लेना है।
- जिन नागरिकों के द्वारा पोर्टल में पंजीकरण नहीं किया गया है वह सभी नागरिक नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण? के विकल्प में क्लिक करें।
- पोर्टल में पंजीकृत के आधार पर ही किसान नागरिक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- portal में पंजीकरण करने के उपरांत यूज़र नाम, पासवर्ड सुरक्षा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करें।
- नए पेज में किसान व्यक्ति को आवेदन पत्र कृषि विभाग की सेवा के अनुभाग में मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना में क्लिक करना है।
- अब नए पेज में आवेदक किसान नागरिक को मा० मुख़्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
- आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करें।
- जैसे –दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का विवरण, दावाकर्ता का पता एवं व्यवसाय, दुर्घटना का विवरण आदि।
- आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स भरने के बाद अंत में किसान व्यक्ति को सभी संलग्नक के विकल्प में व्यक्ति क्षति ग्रस्त अंग के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है।
- इसके पश्चात दर्ज करें के विकल्प को चुने।
- एवं आवेदन फॉर्म को जमा करने के लिए सबमिट बटन में क्लिक करें।
- इसके पश्चात आवेदक किसान नागरिक के मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त होगी। इस रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से किसान नागरिक अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते है।
- आवेदन पत्र की जांच सफल होने के उपरान्त किसान नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- इस तरह से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana ऑफलाइन आवेदन
- इस योजना के तहत किसान या किसान के परिवार को जिला कलेक्टर के पास एक आवेदन पत्र लिख कर देना होगा।
- जिसमे घटना का पूरा विवरण होना चाहिए और किसानो को इस योजना के लाभ देने के लिए कुछ समय दिया जायेगा।
- इसके बाद ये आवेदन पत्र कुछ समय के लिए तहसील में जमा होगा. इसके पश्चात जिला अधिकारीयों द्वारा घटना और दस्तावेजों की पूरी जांच पड़ताल होगी।
- आवेदन के सत्यापित हो जाने के बाद किसान या किसान के परिजनों को धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की विशेषताएं–
- कृषक दुर्घटना योजना के लाभार्थी सभी तरह के छोटे किसान हो सकते हैं इसमे वो किसान भी शामिल होंगे जिनके पास अपनी भूमि नही है।
- 2 करोड़ 38 लाख किसानो को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के तहत लाभ पहुंचाया जायेगा।
- इस योजना को शुरू करके सरकार का एकमात्र उद्देश्य हैं की किसी दुर्घटना के कारण यदि किसान को कुछ हो गया तो आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- किसी किसान के कार्य के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है या वो विकलांग हो जाते है, उन्हें 5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा Krishak Durghatna Kalyan Yojana को सहयोग दिया जायेगा और इसकी देख रेख कलेक्टरों द्वारा की जाएगी।
- किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके परिवार वालों को 45 दिन के अंतर्गत आवेदन करना होगा, अगर 45 दिन के बाद कोई आवेदन करता है तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा. हालाँकि जिला कलेक्टर द्वारा 1 महीने का समय और दिया जायेगा।
- उन किसानों के परिवारों को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी जिनकी मृत्यु या विकलांग के शिकार 14 सितम्बर 2019 के बाद हुये हो।
सूचना – यदि कोई किसान अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ उठा रहा होगा तो इस योजना के अंतर्गत उसे कम ही राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
कृषक दुर्घटना योजना के लिये पात्रता
राज्य के किसान नागरिकों को दुर्घटना होने पर योजना से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है जिसके आधार पर वह सरकार के द्वारा दी जाने वाली दुर्घटना मुआवजा राशि को प्राप्त कर सकते है।
- इस योजना के पात्र सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी किसान होंगे।
- इस योजना में उन लोगों को किसान माना जायेगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष तक होगी।
- जिन किसानों का बैंक में खाता है या उनका किसी अन्य व्यक्ति के साथ खाता जुड़ा हुआ है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
- किसी किसान की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके परिवार वालों को राशि मुहैया करायी जायेगी इसके लिए उनके परिवार में उनके माता-पिता, पत्नी, बेटा, बेटी, बहू, पोता और पोती को मुआवजा प्रदान किया जायेगा।
- यदि किसी किसान के पास अपनी भूमि नहीं है वो किसी अन्य किसान के खेती में कार्य कर रहे हों किसी दुर्घटना के दौरान उनकी वही पर मृत्यु हो जाती है या शरीर के किसी भी अंग को नुकसान पहुंचता है तो भी राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी।
यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कौन-कौन सी दुर्घटना शामिल है
राज्य के किन-किन दुर्घटनाओं के लिए योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। सभी दुर्घटनाओं की सूची को लेख में नीचे दी जा रही है। आइये जानते हैं नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से –
- आग में जलने से, बाढ़ में बह जाने से,
- बिजली के गिरने से, करंट लगने से
- हत्या, आतंकवादी हमला, डकेती, मारपीट में हुयी दुर्घटना
- यात्रा के दौरान होने वाली घटना
- मकान के नीचे दबने की घटना
- प्राकृतिक आपदा की वजह से होने वाली घटना
- चेम्बर में गिरने के कर्ण होने वाली घटना
दुर्घटना में मिलने वाला मुआवजा
यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले मुआवजे संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। आप नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से बड़ी आसानी से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइये जानते हैं –
- दोनों हाथ दोनों पैर ना होने पर मिलने वाला मुआवजा-5 लाख
- एक हाथ तथा 1 पैर की क्षति होने पर मुआवजा- 5 लाख
- एक पैर एक हाथ की विकलांग होने पर- 2 से 3 लाख का मुआवजा
- मृत्यु होने पर मिलने वाला मुआवजा- 5 लाख
- ऐसी विकलांगता जो 25% से अधिक है लेकिन 50% से कम- 1 से 2 लाख के बीच
- दुर्घटना में आँखे चले जाने के कारण मिलने वाला मुआवजा- 5 लाख
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बजट में कृषि हेतु किये गए ऐलान
उत्तर प्रदेश सीएम योगी जी द्वारा हाल ही में अपना 5 वां बजट पेश किया गया हैं। जिसमें योगी जी ने Krishak Durghatna Kalyan Yojana संबंधी कुछ प्रमुख ऐलान किये हैं जिनके विषय में हम आपको बताने जा रहें हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं-
- सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने का ऐलान किया गया हैं।
- मृतक किसान के परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद हेतु देने का ऐलान किया गया हैं।
- सरकार द्वारा कृषि की आधारिक संरचना को बेहतर बनाने का ऐलान भी किया गया हैं।
- खेती को आधुनिक किया जायेगा जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी।
- आर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाने का ऐलान किया गया हैं।
- कृषि स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गयी हैं।
- कृषक दुर्घटना योजना हेतु 600 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना योजना से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर-
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना से जुडी अभी राज्य सरकार द्वारा कोई भी आधिकारिक वेबसाइट लांच नही की गयी है. क्योंकि हाल ही में इस योजना को शुरू किया गया है।
इस योजना से 2 करोड़ 38 लाख किसानो को लाभ प्राप्त होने वाला है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना के माध्यम किसान नागरिक के सभी व्यक्तियों को बीमा हेतु कवर किया जायेगा ,जिसमें मुख्य रूप से है परिवार में माता, पिता, पति, पत्नी , बालिका, लड़का बच्चे, बहू, पोता और पोती।
यदि दुर्घटना होने पर किसान नागरिक के दोनों हाथ एवं दोनों पैर क्षति हो जाते है और वह शारीरिक रूप में कृषि कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते है तो ऐसे किसान नागरिकों को 5 लाख रूपए तक की मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।
किसान नागरिक की मृत्यु हो जाने की दशा में मृतक किसान के परिवार के अन्य सदस्यों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली बीमा राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के तहत जो किसी घटना के कारण विकलांग या मृत्यु हो जाती है उनको या उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
किसान दुर्घटना योजना में आवेदन करने के लिए ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों मोड़ों में आवेदन हो सकता है, ऑफलाइन मोड़ में आवेदनकर्ता को जिला अधिकारी के माध्यम से आवेदन करना होगा।
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को घटना के 45 दिनों तक आवेदन करना अनिवार्य होगा. इसके बाद यदि कोई आवेदन करता है तो उसका आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा. लेकिन कलेक्टर द्वारा भी 1 महीने का समय दिया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत सभी किसानो को शामिल किया गया है चाहे उनके पास भूमि हो या नही या वो अन्य किसानो के खेत में काम करते समय घटना का शिकार हो गये हो।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रकिया शुरू कर दी गयी है ऑनलाइन रूप में आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर आर्टिकल में दी गयी है जिसके आधार पर किसान नागरिक बीमा योजना हेतु आवेदन कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना योजना की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक आर्टिकल में दे दी गयी है यदि लाभार्थियों को किसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो उन्हें सम्बन्धित कार्यालय में जा कर अन्य जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो जैसे की हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताया की कैसे आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं और योजना से जुडी सारी जानकारी दी है। यदि आपको इस योजना इस योजना से जुडी कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से कुछ सहायता प्राप्त होगी।
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