मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में ऐसे करें आवेदन

कल्याणी पेंशन सहायता योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना का लाभ प्रदेश में निवासरत कल्याणी (विधवा) को सांसारिक हिफाजत प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रत्येक महीने धन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। विधवा महिलाओं के हित के लिए यह राज्य सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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कल्याणी पेंशन सहायता योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। इस योजना का लाभ प्रदेश में निवासरत कल्याणी (विधवा) को सांसारिक हिफाजत प्रदान करने व जीवन निर्वाह हेतु प्रत्येक महीने धन संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। विधवा महिलाओं के हित के लिए यह राज्य सरकार के द्वारा उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की पहल शुरू की गयी है Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की 18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु वाली विधवा महिलाओं को कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ पहुंचाने के लिए शामिल किया गया है।

जिससे वह योजना के तहत प्रतिमाह वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करके अपनी दैनिक जीवन की आवश्यक जरूरतों को पूर्ण कर सकते है।आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से Kalyani Pension Sahayata Yojana से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे अतः योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

कल्याणी पेंशन सहायता योजना

कल्याणी पेंशन सहायता योजना के अनुसार गरीब परिवार से संबंधित उन सभी विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 600 रूपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त कल्याणी (विधवा ) महिला को पुनर्विवाह हेतु भी प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का प्रावधान किया है।

कल्याणी विवाह हेतु सरकार ने 2 लाख रूपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय किया है। इस योजना के माध्यम से सरकार कल्याणी महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्हें इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा।आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद वह Kalyani Pension Sahayata Yojana से जुड़े सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त कर सकते है।

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मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पहले की अपेक्षा इसमें काफी बदलाव किये गए है पहले योजना के तहत तीन सौ रूपए से लेकर 500 रूपए तक की वित्तीय राशि को प्रतिमाह उनकी आयु के आधार पर प्रदान किया जाता था लेकिन अब सभी विधवा महिलाओं को यह राशि प्रतिमाह 600 रूपए के रूप में प्रदान की जाएगी।

स्कीम कल्याणी पेंशन सहायता योजना
योजना का शुभारंभमध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा
विभागसामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
लाभार्थीमध्य प्रदेश राज्य की विधवा महिलाएं
लाभप्रतिमाह पेंशन सहायता का लाभ
उद्देश्यगरीब असहाय विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना
वर्तमान वर्ष2024
पेंशन राशि 600 रूपए प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइटsocialjustice.mp.gov.in
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन सहायता योजना में ऐसे करें आवेदन
Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana

कल्याणी पेंशन सहायता योजना आवेदन कैसे करें ?

मध्य प्रदेश राज्य की जो इच्छुक लाभार्थी विधवा महिलाएं कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहती है वह नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार सरलता से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

  • कल्याणी पेंशन सहायता योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी महिला को अपने क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां कल्याणी पेंशन सहायता योजना आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
  • आप आवेदन पीडीऍफ़ फॉर्म को नीचे दिए गए लिंक की सहायता से भी प्राप्त कर सकते है।
  • कल्याणी पेंशन योजना फॉर्म pdf Download यहाँ से करें।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को दर्ज करें।
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो एवं सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करें।
  • इसके बाद कार्यालय में आवेदन फॉर्म को जमा करें।
  • आवेदन पत्र की जांच सफल होने के पश्चात लाभार्थी विधवा महिला को कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन योजना पात्रता एवं मानदंड

  • कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी विधवा महिलाएं ही पात्र है।
  • Madhya Pradesh Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana के अनुसार विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं पति की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
  • लाभार्थी विधवा महिला Kalyani Pension Sahayata Yojana के तहत आयकरदाता (Income tax payer) नहीं होनी चाहिए।
  • एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विधवा महिला को किसी सरकारी विभाग में कार्यरत नहीं होना चाहिए। ।
  • परिवार पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

यदि आप भी मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप को इन दस्तावेजों को तैयार करना होगा। ये रही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची।

  1. विधवा महिला के पति का मूल निवास प्रमाण पत्र
  2. पति की समग्र आईडी
  3. पति का जन्म प्रमाण पत्र
  4. बैंक पासबुक संबंधी विवरण
  5. महिला एवं उसके पति का आधार कार्ड
  6. सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र
  7. पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
  8. महिला का शपथ पत्र
  9. आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  10. आवेदनकर्त्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
  11. मोबाइल नंबर

Kalyani Pension Sahayata Yojana का उद्देश्य

एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना-का मुख्य उद्देश्य है राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। राज्य में बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनके पति के मृत्यु के बाद उनके परिवार में आय प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहता है। जिससे उन्हें जीवन जीने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana की सहायता से ऐसी निराश्रित विधवा महिलाओं की मदद की जाएगी। उनकी वित्तीय सहायता के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए यह सराहनीय कदम उठाया गया है। योजना (एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना) के अंतर्गत प्रत्येक माह उन्हें 600 रूपए तक की वित्तीय सहायता को पेंशन राशि के रूप में प्रदान किया जायेगा।

राज्य की उन सभी जरूरतमंद विधवा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसका सञ्चालन किया जायेगा। जिससे कोई भी विधवा महिलाएं इस लाभ से वंचित न रहें उसके लिए ग्रामीण स्तर पर सर्वे का आयोजन भी शुरू किया जायेगा।

कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ

  • Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana के तहत विधवा महिलाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त होगा।
  • राज्य की उन सभी विधवा महिलाओं को कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त होगा जो 18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु वर्ग की है।
  • जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लिए महिला को परिवार के किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
  • इस योजना (एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना) के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ सशक्त बनाया जायेगा।
  • पेंशन राशि को लाभार्थी विधवा महिला के बैंक अकाउंट में डीबीटी के अंतर्गत ट्रांसफर किया जायेगा।
  • इसके साथ 600 रूपए वित्तीय पेंशन राशि प्रत्येक माह उन महिलाओं को प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 79 वर्ष है।
  • 500 रूपए की पेंशन सहायता राशि 79 वर्ष की ऊपर की आयु वर्ग वाली विधवा महिलाओं को मध्य प्रदेश कल्याणी पेंशन सहायता योजना के तहत प्रदान किया जायेगा।
  • योजना (Madhya Pradesh Chief Minister Kalyani Sahayata Yojana) के तहत मिलने वाली सहायता से विधवा महिलाएं अपना जीवन बिना किसी आर्थिक परेशानी के व्यतीत कर सकती है।
  • Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana के अंतर्गत 18 वर्ष 79 वर्ष की कल्‍याणी ( विधवा ) होने पर राज्‍य शासन द्वारा 600 रू. प्रतिमाह प्रदान की जाती हैं ।

कल्याणी पेंशन सहायता योजना से संबंधित प्रश्न उत्तर

Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana की शुरुआत कब की गयी ?
1 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana की शुरुआत की गयी।

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कल्याणी पेंशन सहायता योजना को राज्य सरकार के द्वारा क्यों शुरू किया गया है ?
मध्य प्रदेश राज्य की विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु एवं जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने के लक्ष्य से कल्याणी पेंशन सहायता योजना को शुरू किया गया है।

Kalyani Pension Sahayata Yojana में राज्य की कितनी वर्ष वाली विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान किया जायेगा ?
18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष की आयु वर्ग वाली विधवा महिलाओं को Kalyani Pension Sahayata Yojana का लाभ प्रदान किया जायेगा।

क्या राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं को ही योजना के तहत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है?
हाँ एमपी कल्याणी पेंशन योजना के लिए राज्य की विधवा महिलाएं ही योजना के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र है अन्य महिलाओं को योजना का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

Kalyani Pension Sahayata Yojana महिला का बीपीएल परिवार से संबंधित होना आवश्यक है ?
नहीं मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा विधवा महिलाओं के लिए बीपीएल की कोई सीमा तय नहीं की गयी है।

क्या लाभार्थी महिला द्वारा अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने पर एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है ?
नहीं अन्य प्रकार की पेंशन स्कीमों का लाभ प्राप्त करने वाली लाभार्थी विधवा महिला को एमपी कल्याणी पेंशन सहायता योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किस प्रकार आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है ?
ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से लाभार्थी आवेदक Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

आवेदन पत्र को लाभार्थी महिला कहाँ जमा कर सकते है ?
उपरोक्‍त समस्‍त दस्‍तावेज ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर परिषद में जमा कर पात्रतानुसार पेंशन स्‍वीकृत की जाती हैं अथवा लोक सेवा गारंटी में आवेदन कर भी प्राप्‍त की जा सकती है ।

कल्याणी पेंशन योजना क्या है?
कल्याणी पेंशन योजना प्रदेश की गरीब विधवा महिलाओं के लिए चलायी गयी योजना है। इस योजना के जरिये सरकार इन महिलाओं को 600 रूपए प्रति माह पेंशन राशि प्रदान करेगी।

इस लेख के माध्यम से हमने Mukhyamantri Kalyani Pension Sahayata के बारे महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। उम्मीद है आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि ऐसी ही अन्य उपयोगी योजनाओं को पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट hindi.nvshq.org से जुड़ सकते हैं।

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