राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 : ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा 24 फ़रवरी को किया गया है। योजना के तहत राज्य के उन सभी किसानों और खेतों में मजदूरी करने वाले नागरिकों को लाभांवित किया जायेगा जिनकी खेत में काम करने के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होने से में मृत्यु या आंशिक रूप से विकलांगता के ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार के द्वारा 24 फ़रवरी को किया गया है। योजना के तहत राज्य के उन सभी किसानों और खेतों में मजदूरी करने वाले नागरिकों को लाभांवित किया जायेगा जिनकी खेत में काम करने के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होने से में मृत्यु या आंशिक रूप से विकलांगता के शिकार हुए हो। पीड़ित किसानों को योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा। Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत अब किसानों को कृषि कार्य में हुए हादसे के खर्च करने के लिए सरकार के द्वारा किसानों की मदद की जाएगी जिससे वह बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपना इलाज सरलता से करवा सकते है।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन 2024 आवेदन, पात्रता व लाभ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे। अतः योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

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Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से अब सभी किसानों को कृषि कार्य के दौरान हुए शारीरिक नुकसान के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे की आप सभी लोग इस बात से परिचित है की भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसमें विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा किसानों के हित के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को समय-समय पर संचालित किया जाता है। उन सभी योजनाओं में से Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana भी है। ऐसी कई अन्य योजना भी है जैसे की – राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना है। अगर आप भी इसके पात्र है तो ऐसे करें आवेदन

कृषि कार्यों को करने के लिए आज के समय में किसानों के द्वारा आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनके साथ कई बार दुर्घटना हो जाती है। कृषि गतिविधियों में दुर्घटना ग्रस्त हुए किसानों को राजस्थान सरकार इलाज के लिए लाभ प्रदान करेगी। Krishak Sathi Yojana के माध्यम से किसानों को पांच हजार रूपए से लेकर दो लाख रूपए तक की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।

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राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना

योजना राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024
योजना का शुभारंभराजस्थान राज्य सरकार के द्वारा
विभागकृषि विभाग
लाभार्थीकृषि कार्य में दुर्घटना ग्रस्त हुए किसान
लाभइलाज के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
सहायता राशि5 हजार से लेकर 2 लाख रूपए
योजना के कार्यान्वयन के
लिए बजट राशि निर्धारित
2 हजार करोड़ रूपए
उद्देश्यकिसानों को कृषि कार्य हेतु मजबूती प्रदान करना
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन
सत्र2024
आधिकारिक वेबसाइटwww.rajasthan.gov.in
योजना की गाइडलाइन राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना गाइडलाइन
राजस्थान-मुख्यमंत्री-कृषक-साथी-योजना
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana

कृषक साथी योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा

  • खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों द्वारा उपयोग करते हुए अगर कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें खेती की सिंचाई का कार्य भी शामिल किया गया है।
  • कुँवा खोदते समय सिंचाई करते समय एवं ट्यूबवेल स्थापित करते समय बिजली करंट अथवा विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु होने पर।
  • किसानों द्वारा खेतों में फसलों को रासायनिक दवाइयों आदि का छिड़काव करने में मृत्यु होने पर।
  • मंडी में बोरियों को धांग लगाते समय हुई दुर्घटना।
  • खेती कार्य करते समय जहरीले सांप या ऊंट के काटे जाने पर।
  • उपज बेचकर अपने घर वापस लौटते समय हुए हादसे के शिकार की दशा में किसान योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • कृषि कार्य में आकाशीय बिजली गिरने पर।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के उद्देश्य

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana  का मुख्य उद्देश्य है आंशिक रूप से दुर्घटना ग्रस्त हुए किसानों को वित्तीय मदद का लाभ पहुँचाना।  दुर्घटना के कारण मृत्यु या शारीरिक रूप में अपंगता के मामले में पंजीकृत किसान को वित्तीय लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना (कृषक साथी योजना) के तहत मिलने वाली सहायता राशि से किसान अपना इलाज बेहतर ढंग से करवा सकते है। अगर किसी किसान की कृषि कार्य करते समय मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार में मौजूद सदस्यों को दो लाख रूपए की मदद दी जाएगी। यह किसान नागरिकों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने एक लिए राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान के तहत योजना के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए दो हजार करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत इलाज हेतु सहायता राशि

राजस्थान सरकार के द्वारा किसानों के लिए अलग-अलग रूप में इलाज के लिए सहायता राशि को निर्धारित किया गया है अब दुर्घटना में ग्रस्त हुए किसानों को उनकी समस्या के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राशि प्रदान की जाएगी सभी पात्र किसान नीचे दी गयी जानकारी के अनुसार निर्धारित राशि का विवरण देख सकते है।

क्र संख्याघटना (Situation)सब्सिडी
1किसान की मृत्यु हो जाने पर2 लाख रुपये
2सिर की चोट के कारण कोमा में जाना, रीड फ्रैक्चर50 हजार रुपये
32 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आँखें या 1 हाथ और 1 पैर)50 हजार रुपये
4पुरुष या महिला के सिर के बालों की डी-स्क्लेपिंग40 हजार रुपये
51 अंग विकलांगता (या हाथ या पैर या आंख या टखना)25 हजार रुपये
6अगर 4 अंगुलियां कटी हों20 हजार रुपये
7अगर 3 उंगलियां कटी हों15 हजार रुपये
8अगर 2 उंगलियां कटी हों10 हजार रुपये
9अगर 1 उंगली कटी हो5 हजार रुपये
10आकस्मिक फ्रैक्चर5 हजार रुपये

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लाभ एवं विशेषताएं

  • राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के कार्यान्वयन को सफल बनाने के लिए 2 हजार करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • इस योजना का नाम पहले राजीव गाँधी कृषक साथी योजना था जिसे राजस्थान सरकार के द्वारा 24 फ़रवरी 2021 को संशोधित करके राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना रखा गया।
  • इस योजना (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) के तहत उन सभी किसानों को लाभान्वित किया जायेगा जो कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए हो।
  • दुर्घटना ग्रस्त हुए किसानों को ट्रीटमेंट के लिए 5 हजार रूपए से लेकर 50 हजार रूपए की राशि प्रदान की जायेगी।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत कृषि कार्य करते हुए किसी किसान की आक्समिक रूप से मृत्यु हो जाती तो उसके परिवार को 2 लाख रूपए की मदद प्रदान की जाएगी।
  • बिना किसी आर्थिक परेशानी के किसान भाई अपना इलाज करवा सकते है।
  • दुर्घटना के 6 माह के अंदर लाभार्थी किसान राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के माध्यम से 15 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले सभी किसानों को योजना के तहत शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना पात्रता एवं मानदंड

  • राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए राज्य के वह किसान ही आवेदन के लिए पात्र होंगे जो राज्य के मूल निवासी है एवं जो कृषि कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार हुए हो।
  • Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana  के तहत आवेदन प्रक्रिया को किसान कृषि विभाग के संबंधित कार्यालय से पूर्ण कर सकते है।
  • अगर आवेदक किसान किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण दुर्घटना ग्रस्त हुए है तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • 14 वर्ष से ऊपर की आयु वाले खेतो में काम करने वाले उन सभी कृषक के बच्चो को आवेदन करने के लिए तभी पात्र माना जायेगा जब वह विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित नहीं है।
  • कृषि कार्य हेतु आक्समिक रूप से हुई मृत्यु के लिए मृतक किसान के बच्चे या पत्नी आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • अगर आवेदक द्वारा दुर्घटना के 6 माह के बाद आवेदन किया जाता है तो वह Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदन करने के लिए 15 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले किसान ही आवेदन के पात्र है 70 वर्ष की आयु से ऊपर वाले किसानों को योजना का कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक किसान का जन्म प्रमाण पत्र
  • भूमि से संबंधी समस्त विवरण
  • वारिस विस्तार से रिपोर्ट (Heir Detail Report)
  • कृषि गतिविधियों में आकस्मिक रूप से हुए मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • पुलिस पूछताछ रिपोर्ट ( FIR )
  • Sub Divisional Magistrate’s Case Approval Report
    (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट)
  • दुर्घटनाग्रस्त में हुए विकलांगता का प्रमाण पत्र
  • आवेदन फॉर्म
  • अन्य प्रकार के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड ,वोटर कार्ड ,स्थायी निवास प्रमाण पत्र ,बैंक अकाउंट संबंधी आवश्यक दस्तावेज

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 आवेदन ऐसे करें ?

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 में राजस्थान राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी किसान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करना चाहते है वह नीचे बताई गयी प्रक्रिया के अनुसार आसानी पूर्वक आवेदन कर सकते है।

  • लाभार्थी किसान को राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन करने के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
  • वहां कार्यालय के अधिकारी से संपर्क करके आवेदन करने के लिए पंजीकरण फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
  • पंजीकरण फॉर्म को प्राप्त करके आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़कर ध्यानपूर्वक भरना होगा।
  • फॉर्म में दर्ज सभी डिटेल्स भरने के बाद आवेदक को आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों और आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो को फॉर्म के साथ सलंगन करना है।
  • सभी जानकारी भरने के बाद कृषि विभाग के कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर दें।
  • इसके पश्चात कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र एवं सभी दस्तावेजों की जांच जाएगी।
  • जांच सफल हो जाने के बाद लाभार्थी किसान नागरिक को योजना के तहत लाभ प्राप्त होगा।
  • इस तरह से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना गाइडलाइन की गाइड लाइन ऊपर सूची में दी गयी है। सूची में दिए गए लिंक के आधार पर कृषक नागरिक योजना की सभी दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी को प्राप्त कर सकते है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 आवेदन से संबंधित प्रश्न उत्तर

राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत कब की गयी ?

24 अप्रैल 2021 को राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कौन से किसानों को शामिल किया गया है ?

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कृषि कार्यो को करते समय दुर्घटना ग्रस्त हुए या फिर मृतक किसान को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में शामिल किया गया है ,दुर्घटनाग्रस्त या विकलांगता का शिकार हुए किसानों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा।

क्या राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को जारी किया गया है ?

नहीं किसानों को ऑनलाइन आवेदन से संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए बहुत जल्द राजस्थान सरकार के द्वारा वेब पोर्टल को लॉन्च किया जायेगा जिसके तहत आवेदक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन सेवाओं को प्राप्त कर पाएंगे।

अगर कोई आवेदक किसान कृषि गतिविधियों के समय में विकलांग हो जाता है तो उन्हें योजना के तहत इलाज हेतु कितनी राशि प्राप्त होगी ?

कृषक साथी योजना के तहत विकलांग किसान को 2 अंगों की विकलागंता पर 50 हजार रूपए एवं 1 अंग की विकलांगता के लिए 25 हजार रूपए की वित्तीय राशि प्राप्त होगी।

किसानों को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी।

इलाज हेतु 5 हजार रूपए से लेकर 50 हजार रूपए तक की राशि एवं मृत्यु हो जाने पर किसान के परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 2 लाख रूपए की निर्धारित राशि दी जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में कितने वर्ष के किसानों को शामिल किया गया है ?

15 वर्ष की आयु से लेकर 70 वर्ष की आयु वाले सभी किसानों को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया है।

हमारे इस लेख में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को स्पष्ट किया गया है अगर आवेदक किसान को योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो वह नीचे दिए गए लिंक के आधार पर अपने जिले के अनुसार संपर्क कर सकते है। यदि आप ऐसे ही अन्य उपयोगी और लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट hindi.nvshq.org से जुड़ सकते हैं।

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