मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना | Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। राज्य के प्रवासी श्रमिक मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी है। Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार से ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। राज्य के प्रवासी श्रमिक मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गयी है। Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार से जोड़ने के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना | Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme
मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल के अंतर्गत राज्य को उत्पादन के क्षेत्र में बल मिलेगा। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे अतः योजना का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को पूरा पढ़े।

Mukhyamantri Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना– को राज्य सरकार के द्वारा इस लक्ष्य से शुरू किया गया है की लॉक डाउन के समय में जो प्रवासी मजदूर अपने राज्य में विभिन्न राज्यों से वापस लौट कर आये है उन सभी कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार को ‘मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना‘ के तहत किया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक नागरिकों को उधोगों के माध्यम से जोड़कर रोजगार के साधन को उपलब्ध किया जायेगा। जिसमें प्रवासी मजदूर अपने ही क्षेत्र में रहकर रोजगार को प्राप्त कर पाएंगे, उन्हें रोजगार की तलाश में किसी अन्य शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

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सरकार के द्वारा पेश किये गए इस बजट के माध्यम से प्रदेश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी, अधिक उधोग स्थापित होने से स्वरोजगार के क्षेत्र को एक नयी दिशा प्राप्त होगी। जिससे श्रमिक वर्ग से संबंधित सभी नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

राज्य के प्रत्येक जिले से 2 लाख से अधिक श्रमिकों को Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme से लाभांवित किया जायेगा। यूपी असंगठित कामगार रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें।

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना

स्कीममुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना
योजना का शुभारंभउत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा
लाभार्थीराज्य के प्रवासी श्रमिक मजदूर
सत्र2023
बजट100 करोड़
उद्देश्यप्रवासी श्रमिकों को उधोग से जोड़कर
रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना
ऋण सहायता राशि10 लाख रूपए
आधिकारिक वेबसाइटup.gov.in
उत्तर-प्रदेश-श्रमिक-कल्याण

उत्तर प्रदेश श्रमिक कल्याण के लिए निर्धारित बजट की घोषणाएं

राज्य के सभी श्रमिक श्रेणी के लोगो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए अलग-अलग रूप में बजट राशि को पेश किया गया है। श्रम विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की जानकारी नीचे सूची में प्रदर्शित की गयी है।

क्र संख्या श्रमिक योजना निर्धारित बजट राशि
1मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना100 करोड़ रूपए
2विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना30 करोड़ रूपए
3श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना 12 करोड़ रूपए
4एक जनपद-एक उत्पाद”, उत्तर प्रदेश (ODOP)250 करोड़ रूपए
5मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 100 करोड़ रूपए
6अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये

उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का उद्देश्य

UP Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी जरूरतमंद प्रवासी श्रमिकों को स्वरोजगार से जोड़ना, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण व्यवसाय को स्थापित नहीं कर पाते है।

योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रमिक वर्ग से संबंधित नागरिकों को स्वरोजगार को शुरू करने के लिए ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें महिला श्रमिकों को यह ऋण राशि बिना ब्याज धनराशि के उपलब्ध कराई जाएगी एवं पुरुष श्रमिकों को 4% की दर से ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक 10 लाख रूपए तक की ऋण राशि को प्राप्त कर सकते है। प्रदेश में स्वरोजगार की दिशा को नई गति प्रदान करने के लिए यूपी सरकार के द्वारा यह एक सराहनीय कदम उठाया गया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में उधोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूपी प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का शुभारंभ किया गया इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा ODOP के तहत यांत्रिकी उत्पादों का चयन किया गया है। जिससे की 95 फीसदी से भी अधिक यांत्रिकी रचना को तैयार किया जायेगा। mechanics (यांत्रिकी) को ODOP के तहत एक नई गति प्राप्त होगी जिससे अधोगीकरण के क्षेत्र में विकास होगा एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।

यूपी प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • UP Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है।
  • प्रवासी श्रमिकों को यूपी प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।
  • मजदूरों को योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भर(self dependent) और बलशाली बनाया जायेगा।
  • योजना के माध्यम से अपना स्वरोजगार स्थापित करने से नागरिक आय में अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे।
  • उधोग स्थापित करने के लिए प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से ऋण सहायता की सुविधा प्राप्त होगी।
  • इसके साथ-साथ श्रमिक दुर्घटना बीमा योजना के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा 12 करोड़ रूपए आरक्षित किये गए है। जिसके माध्यम से दुर्घटना ग्रस्त श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली सामान्य महिलाओं को 10 लाख रूपए तक की ऋण सहायता बिना किसी ब्याज राशि के प्रदान किया जायेगा।
  • एवं पुरुष श्रमिकों चार प्रतिशत के मूल्य दर से 10 लाख रूपए तक का लोन प्रदान किया जायेगा।
  • उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लक्ष्य से UP Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme को शुरू किया गया है।
  • प्रवासी मजदूरों की स्थिति में सुधार करने के लिए यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
  • मजदूर श्रेणी के लोगो को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार श्रम योजनाओं के लिए अलग-अलग बजट प्रस्तावित किये गए है।
  • मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार के नए नए साधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना पात्रता एवं मानदंड

  • यूपी राज्य के उन्हीं प्रवासी मजदूरों को UP Pravasi Shramik Entrepreneurship Development Scheme के लिए पात्र माना जायेगा जो लॉक डाउन के दौरान बेरोजगार होकर विभिन्न राज्यों से अपने राज्य वापस लौट आये है।
  • मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के लिए राज्य के श्रमिक श्रेणी के नागरिक ही आवेदन करने के लिए पात्र माने जायेंगे।
  • योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक को राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
  • आवेदक का श्रमिक कार्ड
  • आधार कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • आवासीय प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • एड्रेस से संबंधित जानकारी
  • बैंक अकाउंट संबंधी समस्त विवरण
  • स्वरोजगार शुरू करने के लिए एफिडेबिट

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

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मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी श्रमिक को अभी कुछ समय का इन्तजार करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में श्रमिक श्रेणी के लोगो के लिए योजना का शुभारंभ किया गया है।

जल्द ही प्रदेश सरकार के द्वारा इस योजना के आवेदन से संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पोर्टल को लॉन्च किया जायेगा। पोर्टल लॉन्च होते ही रजिस्ट्रेशन से संबंधी जानकारी को हमारे इस लेख के माध्यम से सूचित किया जायेगा। योजना में पंजीकरण से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को समय समय पर चेक करते रहें।

यूपी प्रवासी श्रमिक योजना से संबंधित प्रश्न /उत्तर

UP Mukhyamantri Pravasi Shramik yojana के माध्यम से नागरिकों को क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

राज्य के प्रवासी श्रमिकों को योजना के तहत रोजगार व स्वरोजगार के साधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए किसी अन्य शहर में नहीं जाना पड़ेगा वह UP Mukhyamantri Pravasi Shramik yojana के तहत अपने क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। जिसके साथ ही उन्हें उनके हुनर के आधार पर स्वरोजगार स्थापित करने का मौका जायेगा।

क्या इस योजना के लाभ से राज्य के अन्य श्रेणी के नागरिकों को भी लाभान्वित किया जायेगा ?

नहीं यह योजना सिर्फ प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गयी है जो कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए है प्रदेश के अन्य नागरिकों को योजना से लाभांवित नहीं किया जायेगा।

मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को क्यों शुरू किया गया है ?

राज्य के प्रवासी मजदूरों को रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना को क्यों शुरू किया गया है जिससे मजदूर नागरिक अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर को पैदा कर सके।

स्वरोजगार के क्षेत्र में योजना के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वरोजगार के क्षेत्र को प्रवासी श्रमिक उद्यमिता के माध्यम से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य में आर्थिक विकास को एक नई गति प्राप्त होगी जिससे नागरिक अपना व्यवसाय शुरू करके अधिक आमदनी प्राप्त पाएंगे।

प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया को कैसे पूर्ण करें ?

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना के पोर्टल को लॉन्च किया जायेगा। पोर्टल लॉन्च होते ही लाभार्थी श्रमिक आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

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