Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP – मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

एमपी स्वरोजगार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस योजना का उद्देश्य है की मध्य प्रदेश में जो भी बेरोजगार युवक है वे मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भाग लेकर अपना खुद का लघु उद्योग खोल सकते है और सरकार द्वारा इस योजना के लिए बैंक द्वारा लोन देगी। इस योजना ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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एमपी स्वरोजगार योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस योजना का उद्देश्य है की मध्य प्रदेश में जो भी बेरोजगार युवक है वे मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भाग लेकर अपना खुद का लघु उद्योग खोल सकते है और सरकार द्वारा इस योजना के लिए बैंक द्वारा लोन देगी। इस योजना से बहुत से बेरोजगार लोगो को रोजगार मिलेगा। सरकार लाभार्थियों को लोन सब्सिडी के रूप में मदद करेगा। Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP से जुडी पात्रता, दस्तावेज, आवेदन के बारे में जानकारी हम आपको अपने आर्टिकल में बताने वाले है। जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

मध्यप्रदेश-मुख्यमंत्री-स्वरोजगार-योजना
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
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Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP – मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

इस योजना में आवेदन 18 से 45 वर्ष के उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे और साथ ही अगर उन्हें लोन प्राप्त होता है तो वे 7 साल तक लोन को आसानी से चूका सकते है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड़ में इस योजना में आवेदन कर सकते है। एमपी सरकार ने इसके लिए ऑफिसियल वेबसाइट लांच की है। आपको बता दे इस योजना में ऋण आपके व्यवसाय के हिसाब से मिलेगा। यदि आप कोई लघु उद्योग शुरू करते है तो इसके लिए आपको ऋण भी कम ही मिलेगा। आप इस योजना में ऑफलाइन मोड़ में भी आवेदन कर सकते है।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana महत्वपूर्ण जानकारी

योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
कब शुरू की गयी 1 अगस्त 2014
लाभ युवाओं को रोजगार
ऋण राशि 50 हजार से 10 लाख
उद्देश्य गरीब ब्यक्ति भी अपना रोजगार खोल सके
आवेदन मोड़ ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in

एमपी स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता

  • आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य का है तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया जायेगा।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उन्ही व्यक्तियों को मिलेगा जो पांचवी पास या इससे ज्यादा शिक्षित होंगे।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ उम्मीदवार को 1 ही बार मिलेगा।
  • जो व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं भरते उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा।
  • उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है उससे आधार नंबर लिंक होना जरुरी है।
  • इस योजना के द्वारा यदि आप बैंक से पहले से लोन ले चुके है और आपने अभी बैंक का ऋण नहीं चुकाया है तो इस स्थिति में आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।
  • जो किसी ऐसी ही अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहे होंगे वे इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते।
  • जिन व्यक्तियों का पहले से ही कोई व्यबसाय होगा वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • इस योजना का लाभ उन्ही को दिया जायेगा जो अपना उद्योग या लघु उद्योग खोलना चाहते है।

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • बैंक खाता नंबर
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • 1 पासपोर्ट साइज फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • परियोजना पत्र
  • जो भूमि आपने किराये पर ली हो उसका समझौता पत्र
  • मशीन उपकरण आदि का मूल्यकरण
मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना की वित्तीय सहायता
  • मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना के अनुसार 25 प्रतिशत तक का ही भुगतान किया जायेगा।
  • उम्मीदवार के उद्योग शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख के बीच अनुमानित लागत होनी चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत 5 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से ब्याज लिया जायेगा।
  • इसमें सरकार के द्वारा 50 हजार की लागत पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में प्रदान करेगी।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP – से जुड़े कुछ तथ्य

  • इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को शुरूआत की गयी थी।
  • उम्मीदवार ब्याज का भुगतान 7 साल तक कर सकते है।
  • इस योजना का लाभ बैंक द्वारा आपको महीने के तीस दिन के अंदर लाभ प्राप्त किया जायेगा।
  • Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP में आपको 20 हजार से 10 लाख की लागत का ऋण मुहैया कराया जायेगा।
  • बीपीएल अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को 30 % मार्जिन मनी की सहायता दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपको मार्जिन मनी की सहायता, सब्सिडी, ऋण गारंटी लाभार्थियों को मिलेगा।
  • इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगो को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी की सहायता दी जाएगी।
  • स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बैंक द्वारा ही ऋण मिलेगा। इसमें उम्मीदवार को राशि के लिए किसी अधिकारी के पास नहीं जाना होगा।

सीएम स्वरोजगार योजना को शुरू करने के उद्देश्य

स्वरोजगार योजना को शुरू करने के उद्देश्य यही है की एमपी में जितने भी गरीब वर्ग के लोग है और वे स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते है लेकिन उनके पास अपना रोजगार शुरू करने के लिए पैसे नहीं होते। और वे ना तो खुद का रोजगार खोल पाते है और कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगते है। जिस कारण उनका खुद का स्वरोजगार खोलने का सपना अधूरा रह जाता है लेकिन एमपी सरकार ने ऐसी समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है जिसमे आवेदन करके लाभार्थी अपना उद्योग शुरू कर सकता है। और इस योजना से बहुत से लोगो को रोजगार मिलेगा और राज्य में बेरोजगारी नहीं फैलेगी और साथ ही राज्य का विकास होगा।

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एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP के लिए यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप अपने नजदीकी जिला कार्यालय से फॉर्म ले लें या आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है और उसे प्रिंट करके निकाल ले और आप फॉर्म में दर्ज पूछी गयी जानकारी सही – सही दर्ज करनी होगी। उसके बाद आप फॉर्म में अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगा ले और मांगे गए सारे दस्तावेज संलग्न कर ले। और आवेदन फॉर्म को दस्तावेज के साथ जिला कार्यालय में अधिकारी के पास जमा कर दे और उसके बाद यदि आपसे आवेदन में कोई गलती हुयी होगी तो आपको इसके लिए सूचित किया जायेगा और आपको कार्यालय बुलाया जायेगा और आवेदन की पूर्ण जांच की जाएगी और आगे संस्था में आवेदन पत्र को भेजा जायेगा।

इसके बाद संस्था द्वारा बैंक में आपका आवेदन बैंक में भेजा जायेगा। इसके बाद आपको योजना का लाभ प्राप्त होगा। और आप आवेदन फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर सही दर्ज करना होगा, क्यूंकि आपके आवेदन की स्थिति आपको मोबाइल नंबर द्वारा ही बताई जाएगी। इसलिए रजिस्टर्ड फोन नंबर सही दर्ज करे।

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP

जो उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन नहीं करना चाहते वे ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ही इस योजना में आवेदन कर सकते है। हम आपको ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया साझा कर रहे है आप हमारे दिए हुए स्टेप्स फॉलो कर सकते है।

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  • उसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा, आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का एक चार्ट दिखेगा आपको आवेदन करे पर क्लिक करना होगा।
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  • आवेदन करे पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। आपको सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग पर क्लिक करे।
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  • फिर से आप नए पृष्ठ पर आजायेंगे आपको दिए गए नोटिफिकेशन के अनुसार कार्य करना होगा और ओके पर क्लिक कर दे।
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  • ओके पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म होगा। आपको फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भरनी होगी।
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आप पहले लॉगिन या साइन अप कर ले उसके बाद आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सारी जानकारी दर्ज कर ले। और सारे दस्तावेज अपलोड कर दे। और आवेदन फॉर्म को सब्मिट कर दे।

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एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना :

  • सबसे पहले आप को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आप के सामने होम पेज खुलेगा।
  • यहाँ आप Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana के तहत ” आवेदन करें ” के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आप अपने स्क्रीन पर सभी विभागों की सूची देख सकते हैं।
  • विभाग के लिंक पर क्लिक करें जिस विभाग के अंतर्गत आप ने आवेदन किया है।
  • अब आप के स्क्रीन पर अगला पेज खुलेगा। आप यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे।
  • इसके बाद “go ” के विकल्प पर क्लीक कर दें।
  • अब आप के सामने आप की एप्लीकेशन की स्थिति दिखाई देगी।

एमपी स्वरोजगार योजना से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana MP से जुडी आधिकारिक वेबसाइट क्या है

एमपी स्वरोजगार योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट- https://msme.mponline.gov.in है।
आप इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है।

मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजना में आवेदन कौन से मोड़ में कर सकते है ?

यदि आप स्वरोजगार योजना में आवेदन करना चाहते है तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड़ दोनों में आवेदन कर सकते है।

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इस योजना का उद्देश्य ये है की एमपी में जितने भी गरीब वर्ग के लोग है यदि वे अपना खुद का स्वरोजगार खोलना चाहते है तो सरकार उन्हें उनके उद्योग के अंतर्गत आने वाले खर्चो के लिए ऋण देगी।

एमपी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन व् ऑफलाइन आवेदन कैसे करे ?

हमने अपने लेख के माध्यम से आपको ऑफलाइन व् ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया साझा की है। आप लेख को पढ़कर आवेदन की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है।

स्वरोजगार योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

यदि आपको आवेदन करने को लेकर कोई समस्या आती है या आपको कोई शिकायत है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर – 0755-6720200 / 0755-6720203
ई -मेल आईडी – msme@mponline.gov.in

हमने आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जुडी पूरी जानकारी साझा की है। यदि आपको इस योजना से जुडी कोई भी समस्या या आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो आप हमे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मेसेज कर सकते है।

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