मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के उन सभी नागरिकों को आवास निर्माण हेतु प्लॉट की सुविधा प्रदान की जाएगी जिनके पास रहने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भू-खंड उपलब्ध नहीं है। 30 अक्टूबर 2021 को राज्य में इस योजना की घोषणा की गयी है। यदि आप भी Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो हमारे इस लेख में योजना से जुड़ी सभी प्रकार की विस्तृत जानकारी को साझा किया गया है। अतः योजना से मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
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Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2024
एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024 के अंतर्गत अब राज्य के उन सभी परिवारों को रहने हेतु भू-खंड की सुविधा प्रदान की जायेगी जिनके पास रहने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भूमि या रहने हेतु आवास उपलब्ध नहीं है। यह उन सभी बेघर परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसमें वह रहने हेतु आवास के लिए प्लॉट की सुविधा प्राप्त कर सकते है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लाभार्थी परिवार Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2024 का लाभ प्राप्त कर सकते है। आवासीय भू-खंड प्राप्त करके लाभार्थी परिवार पीएम आवास योजना के तहत अपने लिए रहने के लिए घर बना सकते है ,इसके साथ ही आवास निर्माण हेतु योजना के तहत ऋण लेने की सुविधा भी नागरिकों के लिए उपलब्ध की गयी है।
एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024
योजना का नाम | एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
योजना की घोषणा | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के वह सभी परिवार जिनके पास रहने हेतु आवासीय एवं भू-खंड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। |
उद्देश्य | सभी निर्धन बेघर परिवारों को भूमि की सुविधा प्रदान करना |
लाभ | आवास हेतु प्लाट सुविधा उपलब्ध |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आवेदन | अभी उपलब्ध नहीं है। |
आधिकारिक वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य
Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के निर्धन एवं बेसहारा परिवारों को रहने हेतु भूमि की सुविधा प्रदान करना है। जिसमें लाभार्थी परिवार के सभी सदस्य रहने हेतु एक बेहतर आवास की सुविधा का लाभ ले सकते है। परिवार में से पति पत्नी के संयुक्त नाम से भू-अधिकार पत्र प्रदान किया जायेगा। इस स्कीम के तहत लाभार्थी परिवार स्वयं भू-स्वामी के मालिक होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को मुफ्त में योजना के तहत भू-खंड की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सभी भूमि हीन नागरिकों को रहने के लिए स्वयं की भूमि दिलाने के उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया है। राज्य के लाभार्थी परिवारों को योजना के तहत मिलने वाली भूमि पर आवासीय निर्माण के कार्य के लिए पीएम आवास योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ
- एमपी राज्य के उन सभी परिवारों को योजना के अंतर्गत भू-खंड की सुविधा प्रदान की जाएगी जो भूमिहीन है।
- ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी परिवारों को आवासीय भू-खंड योजना के तहत प्राप्त होगा।
- लाभार्थी परिवारों को यह आवासीय भू-खंड की सुविधा निशुल्क दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत प्लॉट प्राप्त होने से पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों के लिए आवासीय सुविधा भी सुनिश्चित की जाएगी।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को आवासीय भू-खंड में आवास निर्माण हेतु बैंकों से ऋण सहायता का लाभ भी प्राप्त होगा।
- Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana के अंतर्गत मिलने वाली आवासीय भू-खंड का आकार 60 वर्गमीटर का होगा।
- प्लॉट लेने के लिए लाभार्थी परिवारों को किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।
- सभी निर्धन एवं बेसहारा परिवारों को योजना के तहत आवासीय भू-खंड की सुविधा प्राप्त होने से प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करने का अवसर मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत भू-स्वामी अधिकार पत्र पति पत्नी के सुंयक्त नाम से प्राप्त होगा।
Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana Eligibility
- इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण इलाकों के आबादी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले भूमिहीन परिवारों को योजना हेतु पात्र माना जायेगा।
- आवासीय भू-खंड की सुविधा प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को संबंधित ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी नागरिक होना अनिवार्य है।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-खंड योजना के तहत भूखंड 60 वर्गमीटर का होगा।
- लाभार्थियों को भू खंड हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया को नागरिक सारा पोर्टल के अंतर्गत पूर्ण कर सकते है।
- राज्य के केवल वही परिवार आवेदन हेतु पात्र माने जायेंगे जिनके पास कोई आवासीय भू-खंड मौजूद नहीं है।
- राज्य के जिन नागरिकों के जो नागरिक भूमि स्वामित्व के मालिक है वह योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं माने जायेंगे।
- इसके साथ सरकारी सेवा में सेवारत नागरिकों को योजना का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- आयकर दाता को भी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत योजना हेतु योग्य नहीं माना जायेगा।
आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु दस्तावेज
- समग्र आईडी
- मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ?
मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो भी लाभार्थी परिवार आवासीय भू अधिकार योजना में आवेदन करना चाहते है उन्हें अभी कुछ समय का इन्तजार करना होगा। अभी हाल ही में एमपी सरकार के द्वारा योजना की घोषणा की गयी है। आवेदन से संबंधित प्रक्रिया को जल्द ही राज्य सरकार के द्वारा स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) पोर्टल में नागरिकों के लिए उपलब्ध किया जायेगा। जिसके परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2024 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को उम्मीदवार saara.mp.gov.in पोर्टल के तहत पूरा कर सकते है। आवेदन से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय-समय पर हमारे इस आर्टिकल को चेक करते रहे। आवेदन से संबंधी नोटिफिकेशन जारी होते ही आपको हमारे इस लेख के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
Awasiya Bhu-Adhikar Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर
मध्य प्रदेश राज्य के निवासी आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु कैसे आवेदन कर सकते है ?
राज्य के निवासी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना हेतु ऑनलाइन के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। आवेदन से संबंधित प्रक्रिया को स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) पोर्टल में उपलब्ध किया जायेगा।
एमपी राज्य के कौन से परिवारों को आवासीय भू-खंड की सुविधा प्रदान की जाएगी ?
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत राज्य के भूमिहीन परिवारों को आवासीय निर्माण हेतु भू-खंड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
क्या प्लाट लेने के लिए नागरिकों को किसी प्रकार का कोई शुल्क जमा करना होगा ?
जी नहीं मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को निशुल्क प्लाट दिया जायेगा। इसके लिए पात्र लाभार्थी परिवारों को किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana के लिए लाभार्थी परिवार कहाँ से आवेदन कर सकते है ?
स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) saara.mp.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लाभार्थी परिवार Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana हेतु आवेदन कर सकते है।