ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे आवेदन करें ये हम आपको बताने वाले है। जैसे की आप जानते है
कि पिछड़ी हुयी जाति व अन्य पिछड़ी हुयी जाति के लोगों को अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। जबकि सामान्य लोगो को अपना जाति प्रमाण नहीं बनाना पड़ता। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है।
जिसे आप भारत में कहीं भी किसी राज्य में कॉलेज जैसे संस्थानों में एडमिशन के लिए, स्कूल में दाखिला के लिए, पेंशन जैसी सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसका जाति प्रमाण पत्र बनाये जाते है।
जो उम्मीदवार पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के होते है उन्हें ये सर्टिफिकेट दिए जाते है। OBC CAST CERTIFICATE के माध्यम से आप सरकार द्वारा आरक्षण के लिए मान्य होंगे। क्योंकि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आप आरक्षण के लिए योग्य माने जायेंगे।
इसी प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, यह एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है जो सभी जगह उपयोग में लाया जाता है।
ओबीसी जाति प्रमाण पत्र OBC
अपना ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए हर राज्य के लोगों को अलग-अलग दस्तावेज के रूप में देने होते हैं। पहले जैसे आपने देखा होगा की हमे अपना जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था जिसके कारण हमारा काफी समय व पैसे बर्बाद होते थे।
जिससे की आम लोगों को काफी परेशानी होती थी लेकिन अब सरकारें अपने राज्य के नागरिकों को हर माध्यम से विशेष सुविधा प्रदान कर रही है अब ओबीसी वर्ग के समूह के लोग ऑनलाइन डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं।
आपको बता दे हर राज्य में हर एक वर्ग के लिए अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं ओबीसी वर्ग को दिए जायेंगे वो सबके लिए समान होगी।
आज हम अपने लेख के माध्यम से अलग-अलग राज्यों में ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे करे व इसके दस्तावेज, लाभ से जुडी जानकारी भी आपसे साझा कर रहे है जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
OBC CAST CERTIFICATE
आर्टिकल | ओबीसी जाति प्रमाण पत्र |
विभाग | राजस्व विभाग |
आवेदन मोड़ | ऑफलाइन / ऑनलाइन |
उद्देश्य | पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण की सुविधा देना |
जाति प्रमाण पत्र ओबीसी
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी करने की प्रक्रिया को और भी सरल कर दिया है।
राज्य सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के अनुसार अगर किसी के पास अपनी जाति को प्रमाणित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं हो तो ऐसे में आवेदनकर्ता के जाति के संबंध में ग्रामसभा द्वारा पारित संकल्प को आधार मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इस का अर्थ है की अब ग्रामसभा द्वारा आवेदक की जाती के बारे में दिया गया संकल्प मान्य होगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र के लाभ
जाति प्रमाण पत्र इसीलिए बनाये जाते है ताकि सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं का लाभ ले सके। क्योंकि सरकार की तरफ से पिछड़े वर्ग के समूह के लोगों को आगे लाने के लिए सरकार हर क्षेत्र में आरक्षण प्रदान करती है।
आपको आरक्षण तभी प्राप्त होगा जब आपके पास राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया OBC वर्ग का प्रमाण पत्र होगा। जाति प्रमाण पत्र से आपको क्या-क्या लाभ होगा जो निम्नवत है।
- यदि आप किसी अन्य राज्य में अपना कॉलेज में एडमिशन लेने जाते है तो वहां कुछ सीटों में उम्मीदवार को आरक्षण प्राप्त होगा। हालाँकि इससे पहले एडमिशन के समय अपना OBC जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।
- सरकार द्वारा कई ऐसी बहुत सी योजनाओं का शुभारम्भ किया जाता है जिसमें सिर्फ ओबीसी वर्ग वालों को दिया जाता है।
- अगर आप सरकारी भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो आपको सीटों में तो आरक्षण दिया ही जायेगा लेकिन आपकी आयु अगर ज्यादा है तो भी आप आरक्षण के पात्र होंगे यानी आप आवेदन के पात्र होंगे।
- नौकरी के लिए प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी।
- आप स्कूल कॉलेज में दाखिला के समय कम शुल्क भुगतान करने के लिए मान्य होंगे और छात्रवृति की भी सुविधा दी जाएगी जिससे की आप आगे की पढ़ाई कर सके।
ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए दस्तावेज जाने यहाँ
आपको सर्टिफिकेट बनाने के लिए कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जिसे जमा करने पर या अपलोड करने पर ही आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
- मोबाइल नंबर
- पेन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आवास पता
- निवास प्रमाण पत्र
- बोर्ड प्रमाण पत्र (जन्म तिथि निर्धारित करने के लिए)
- बैंक पासबुक
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तर प्रदेश ओबीसी जाति प्रमाण पत्र
- आवश्यक दस्तावेज
- आधार संख्या
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र या फिर ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी
ओबीसी जाति प्रमाण पत्र :- How to make obc cast certificate.
उदाहरण के लिए उत्तरप्रदेश के जो उम्मीदवार अपना ओबीसी प्रमाण पत्र बनाना चाहते है उनको हम यहां पर ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे है आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जिन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होगी उसके लिए आपको हमने सूची दे रखी है।
उत्तर प्रदेश ओबीसी प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट (edistrict.up.gov.in) पर जाएँ।
- होम पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन ई-साथी पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके स्क्रीन पर लॉगिन का पेज खुलेगा यहाँ पर लॉगिन करें।
- यदि आप उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- यदि आप पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं तो आप सीधे अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर सकते हैं।
- लॉगिन करते ही आप नए पेज पर पहुंच जायेंगे। इस नये पेज में जाति प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करें।
- अगले पेज में मांगी जानकारी सही रूप में भर दें और जाति का चयन करें।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज करें उसके बाद आप सबसे नीचे दर्ज करें पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपका आवेदन पूरा हो जायेगा। और आपको एक पावती नंबर दिया जायेगा जिससे की आप आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया- जो उम्मीदवार ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं वे या तो ऑफिसियल वेबसाइट से भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप अपने तहसील में जाकर भी आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको मात्र 20 रूपये देने होंगे।
आप फॉर्म में दर्ज जानकारी भर दें और साथ ही मांगे गए दस्तावेज भी संलग्न कर दें। और उसी विभाग में जमा भी कर दें। वहां कर्मचारी द्वारा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जायेगा। जिससे की आप ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
दिल्ली OBC ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले उम्मीदवार दिल्ली ई डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएँ।
- ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के लिये आवेदन करने के लिये सबसे पहले आपको दिल्ली ई डिस्ट्रिक पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिये वेबसाईट के होम पेज पर Citizen’s Corner के विकल्प पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेन्यू में से (New User Registration) पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद अगले पेज में अपना आधार नम्बर दर्ज करें और ओटीपी वेरिफाई करें।
- ओटीपी वेरिफाई हो जाने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। इस पेज में मांगी गयी सारी जानकारी दर्ज करें ओर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- इस प्रकार आपका ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकरण पूरा हो जायेगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा आपको Registered Users Login पर क्लिक करना होगा।
- आपको अगले पेज में अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, और नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा उसे भरना होगा और लॉगिन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। आपके स्क्रीन पर ऑनलाइन सर्विस की पूरी लिस्ट आ जाएगी।
- आपको लिस्ट में OBC CAST CERTIFICATE पर क्लिक करना होगा।
- आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी भरनी होगी और ऑनलाइन ही अपने दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। और साथ ही आप आवेदन शुल्क भी जमा कर दें। और सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जायेगा जिसे आप नोट कर सकते हैं क्युकी इससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ओबीसी जाति प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म ऐसे करें डाउनलोड
- दिल्ली के उम्मीदवार ओबीसी का फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दिल्ली ई डिस्ट्रिक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- इसके बाद आप होम पेज पर पहुंच जायेंगे। आपको डाउनलोड के सेक्शन पर जाना होगा। आपको एप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपकी स्क्रीन पर नेम ऑफ़ सर्विस की पूरी लिस्ट खुल जाएगी आपको Issuance of Caste (OBC) Certificate के डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आप चाहे तो दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
- जैसे ही आप डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करते है आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म आ जायेगा आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर ले और प्रिंट आउट निकाल लें।
- दिल्ली ओबीसी जाति आवेदन ऐप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।
- उसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी दर्ज कर दें और दस्तावेज भी संलग्न कर लें।
- उम्मीदवार आवेदन फॉर्म में अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो अवश्य लगा लें।
- आप अपने तहसील में जाकर या एसडीएम ऑफिस जाकर ये फॉर्म जमा कर दें।
ऑफलाइन आवेदन– ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने तहसील में जाएँ वहां से आप ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म ले ले। आप आवेदन पत्र में सारी जानकारी दर्ज कर दें और साथ ही सारे दस्तावेज भी आवेदन फॉर्म के साथ लगा दें।
और जहां से अपने फॉर्म लिया था उसी विभाग में ये फॉर्म जमा भी कर दें। इसके बाद आपके क्षेत्र के पार्षद से आपके बारे में पुष्टि की जाएगी आपके दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। इसके बाद आपका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
राजस्थान ओबीसी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ जानें
- सबसे पहले उम्मीदवार ई-मित्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा यदि आप पहले से रजिस्टर है तो ही लॉगिन करे आप पहली बार वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहें है तो आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करे।
- इसके बाद आप यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉगिन के बटन पर क्लिक करें।
- आपकी स्क्रीन पर SSO की नई वेबसाइट खुल जाएगी। आपको इसमें ई-मित्रा का विकल्प दिखाई देगा यहां आपको सर्विस के विकल्प पर क्लिक करना है और Avail Service पर क्लिक करें। फिर ऍप्लिकेशन पर क्लिक करें।
- आप नए पेज में आ जायेंगे आपको सेवा के लिए आवेदन के बॉक्स में जाति प्रमाण पत्र लिखें और ओबीसी प्रमाण पत्र का चयन करें।
- उम्मीदवार आगे के पेज में अपना आधार नंबर, भामाशाह आईडी, ई-मित्र पंजीकरण किसी एक का चयन करके नंबर निर्धारित करें।
- इसके बाद भामाशाह आईडी का नंबर दर्ज करें और आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक कर दें। परिवार में जिस व्यक्ति के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका नाम आईडी में से चयनित करें।
- फिर डेटा लाये पर क्लिक कर लें। (ऐसे ही आप आधार नंबर और ई-मित्र पंजीकरण का चयन कर सकते हैं)
- इसके बाद आप नेक्स्ट के बटन को दबाएं।
- फिर अगले पेज में आपकी स्क्रीन पर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा आपको फॉर्म में सारी जांनकारी दर्ज करनी होगी। सभी डेटा भरने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। और आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क भी जमा कर दें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया– ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए आप अपने तहसील या ई-मित्र केंद्र पर जा सकते हैं इसके बाद आप वहां से ओबीसी का आवेदन फॉर्म ले और आवेदन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भर दें।
उसके बाद आप कुछ पूछे गए दस्तावेजों को संलग्न कर ले और उसी विभाग में जमा कर दें जहां से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया था। कुछ समय बाद दस्तावेजों को पुष्टि होने पर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जायेगा।
- आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- उम्मीदवार राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
ओबीसी सर्टिफिकेट से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर –
जो लड़के या लड़की पिछड़े वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग के है वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए ये प्रमाण पत्र बना सकते है।
जी नहीं अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस का लाभ नहीं उठा सकते इस हेतु लिए आपको अपना प्रमाण पत्र बनाना जरुरी है।
हाँ ओबीसी प्रमाण पत्र के तहत ही नागरिक सभी सरकारी सेवाओं से जुड़े लाभों को प्राप्त कर सकते है पिछड़ी जाति से संबंधित सभी लोगो को इस प्रमाण पत्र के तहत एक विशेष प्रकार की छूट प्रदान की जाती है।
आप ऑफलाइन मोड़ में आवेदन करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके भी प्रिंट निकाल सकते है और फॉर्म भरके विभाग में जमा कर सकते हैं। दुसरा आप अपने तहसील में जाकर वहां से आवेदन फॉर्म लेकर वही जमा भी कर दें।
इस प्रमाण पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है की आप पिछड़े हुए वर्ग से है जिससे की आपको केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा सुविधाओं के साथ-साथ आरक्षण दिया जायेगा। जिससे की आप समाज में अन्य वर्गों के समान पहुंच सके।
obc cast certificate apply करने के लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं उनकी पूरी लिस्ट ऊपर दी गयी है।