पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? कैसे भरें?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है जो पीएफ के रूप में जमा होती है अर्थात पीएफ अकाउंट में जमा होती है, तथा कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसे प्राप्त होती है। लेकिन यदि कर्मचारी ... Read more

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Reported by Saloni Uniyal

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन से प्रत्येक महीने एक निश्चित राशि की कटौती की जाती है जो पीएफ के रूप में जमा होती है अर्थात पीएफ अकाउंट में जमा होती है, तथा कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसे प्राप्त होती है। लेकिन यदि कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को अपने रिटायरमेंट से पहले ही कुछ आवश्यक कार्य के लिए निकालना चाहता है तो इसके लिए उसे EPF फॉर्म 31 को भरना होगा। यहां हम आपको पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? और इसे कैसे भरें? आदि से सम्बंधित प्रत्येक जानकारी देने जा रहें हैं, अतः इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें।

यह भी पढ़े :- पीएफ का पैसा कैसे निकाले: How to withdraw EPF Online

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है?

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 का उपयोग करके कोई भी कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट से Advance PF की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान कर्मचारी अपने रिटायरमेंट से पूर्व अपने पीएफ बैलेंस को प्राप्त कर सकता है। फॉर्म 31 को भरने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया शुरू की गई है आप किसी भी प्रक्रिया से आवेदन कर सकते हैं। पीएफ अकाउंट से आप किसी आवश्यक कार्य के लिए ही निश्चित रूप से जमा बैलेंस को निकाल सकते हैं जैसे- शादी, मकान नवीकरण, गंभीर बीमारी तथा पढ़ाई के लिए अपने PF Account से कुछ एडवांस प्राप्त कर सकते हैं।

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? इससे कितना पीएफ निकाल सकते हैं? कैसे भरें?
What is PF Claim Form 31

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 को भरने के लिए आवश्यक जानकारी

यदि आप कुछ आवश्यक कार्य के लिए फॉर्म 31 भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म में जितनी भी जानकारी पूछी गई है उन्हें ध्यानपूर्वक भरना है जिसकी जानकारी हमने नीचे प्रदान की है।

कर्मचारी द्वारा भरी जाने वाली जानकारी

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  • सदस्य का नाम
  • नियोक्ता की जानकारी/ कंपनी का नाम
  • मोबाइल नंबर
  • एडवांसटिकट रसीद
  • एडवांस का उद्देश्य
  • बैलेंस ट्रांसफर की डेट
  • एडवांस के लिए जरुरी बैलेंस
  • कर्मचारी के सिग्नेचर
  • पीएफ खाता संख्या
  • महंगाई भत्ता
  • पिता का नाम/ पति का नाम
  • बैंक अकाउंट की जानकारी
  • विवाह जैसे एडवांस के कार्य के लिए, नाम, पता, आयु, शादी की डेट आदि

कंपनी/नियोक्ता द्वारा फॉर्म में भरी जाने वाली डिटेल्स

  • संलग्नक
  • कंपनी द्वारा सर्टिफिकेट
  • हस्ताक्षर, तिथि तथा पदनाम

EPF आयुक्त फॉर्म में द्वारा भरी जाने वाली जानकारी

  • सेक्शन
  • प्रतिपूर्ति के लिए राशि
  • खाता नंबर
  • राशि ट्रांसफर की डेट
  • लेखा अधिकारी के सिग्नेचर

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 को डाउनलोड कैसे करें?

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 को डाउनलोड करने की प्रक्रिया यहां बताई गई है-

  • आवेदक को सर्वप्रथम EPFO पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है।
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपो UAN नंबर तथा पासवर्ड को भरकर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है।
  • लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुलेगा यहां पर पर आपको Online Service का एक ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही फिर से नया पेज ओपन होगा इसमें आपसे कुछ जानकारी पूछी गई है जैसे- आपका नाम, आधार नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर तथा कंपनी में आप कब शामिल हुए आदि की डिटेल्स दर्ज करनी है।
  • सभी जानकारी को ध्यान से भरने के बाद आपको आगे बढ़ें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आपको ड्रॉपडाउन के मेन्यू में PF Advance (Form 31) को सेलेक्ट करना है।
  • अब एडवांस राशि के पूछी गई जानकारी व राशि तथा अपना वर्तमान एड्रेस भरना है।
  • अब आपको साइन करना है और Get Aadhaar OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • प्राप्त ओटीपी को आपको ओटीपी बॉक्स में भरना है तथा Validate OTP करना है।
  • अंत में आपको क्लेम फॉर्म सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • इस तरह से आपकी प्रक्रिया पूर्ण हुई।

स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया

यदि आपने फॉर्म 31 क्लेम कर लिया है, और अब आप इसके स्टेटस की जाँच करना चाहते हैं कि यह फॉर्म अप्रूवड हुआ है कि नहीं, इसके लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आपको EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करना है।
  • अब आपको होम पेज पर स्थिति जानने का एक ऑप्शन दिखेगा इसको अपने सेलेक्ट करना है।
  • अब आपके स्क्रीन पर ड्राप डाउन की सूची आएगी इसमें से आपको पीएफ ऑफिस को सेलेक्ट करना है।
  • क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा इसमें आपको क्षेत्र कोड तथा कार्यलय कोड दिखाई देगा।
  • आपको स्थापना कोड को दर्ज करना है जो कि आपके पास है।
  • अब आपको यहां पर अपने अकाउंट का नंबर दर्ज करना है।
  • अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद आपको submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
  • अब आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

फॉर्म 31 ऑफलाइन सबमिट करने की प्रक्रिया

यदि आप फॉर्म 31 ऑफलाइन प्रक्रिया से सबमिट करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़ें।

  • आवेदक को सर्वप्रथम EPF कार्यालय में जाना है और वहां से फॉर्म लेना है या फिर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है।
  • अब फॉर्म में जो भी डिटेल्स आपसे पूछी गई है उनकी आपको ध्यान से भरना है तथा अपने हस्ताक्षर करने है।
  • अब आपको नियोक्ता द्वारा अपना सर्टिफिकेट सत्यापित करना है।
  • क्योंकि इस फॉर्म में कुछ जरूरी जानकारी आपके नियोक्ता द्वारा भी भरी जाएगी।
  • अब फॉर्म में सभी जानकारियों को प्रमाणित क्या जाएगा।
  • अब आपको यह फॉर्म अपने क्षेत्र EPF ऑफिस में जाकर सबमिट कर देना है।
  • इस प्रकार से आपके फॉर्म 31 ऑफलाइन सबमिट करने की आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होती है।

फॉर्म सबमिट करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें

यदि आप ईपीएफ फॉर्म 31 भरते हैं तो आपको फॉर्म भरते हुए नीचे बताई गई बातों का अवश्य ध्यान रखना है।

  • जब ऑफलाइन आवेदन किया जाता है तो उस समय अंतिम Employer का सर्टिफिकेट भी जरूरी होता है।
  • अब फॉर्म पर कैंसिल चेक अटैच कर सकते हैं यदि आपको अपना बैंक खाता विवरण वेरीफाई करना है।
  • फंड ट्रांसफर करने के बाद जब एप्लीकेशन प्रक्रिया होती है तो इसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।
  • यदि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको अपना बैंक खाता, पैन कार्ड तथा आधार नंबर की डिटेल्स UAN अकाउंट में जोड़ने है।

यह भी देखें-

पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर

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EPF फॉर्म क्या काम आता है?

EPF फॉर्म का इस्तेमाल विवाह, बच्चों की शिक्षा, सम्पति खरीदने, लोन चुकाने, घर बनाने में तथा सेवानिवृति के समय किया जाता है।

ईपीएफ फॉर्म 31 में कितना समय लगता है?

ईपीएफ फॉर्म 31 की प्रक्रिया को पूर्ण करने में लगभग 5 से 30 दिन तक का समय लगता है, इसके पश्चात आपके अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है।

क्या ईपीएफ फॉर्म 31 को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अतिरिक्त ऑफलाइन प्रक्रिया से भी सबमिट कर सकते हैं?

जी हाँ, आप ईपीएफ फॉर्म 31 को ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं।

ईपीएफ फॉर्म को कितनी बार क्लेम किया जा सकता है?

गैर वापसी योग्य आधार पर ईपीएफ फॉर्म को आप दो से लेकर तीन बार तक क्लेम कर सकते हैं।

इस लेख में हमने पीएफ क्लेम फॉर्म 31 क्या है? से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है, यदि आप लेख से जुड़ा कोई प्रश्न या जानकारी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द दे पाएं। इसी तरह के अन्य लेखों की जानकारी जानने के लिए हमारी साइट hindi.nvshq.org से आप जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं की आपको हमारा यह लेख अच्छा लगा हो और प्रदान की गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी धन्यवाद।

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