प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है। ये एक प्रकार की पेंशन योजना है जिसे लघु व्यापारी या खुदरा व्यापारियों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इसमें उन्हें मासिक पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जिससे उन्हें कुछ वित्तीय सुरक्षा मिल सके। PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna को संक्षिप्त में PMLVMY कहते हैं।
आज इस लेख में हम आप को इस योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करेंगे। जैसे कि – प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना क्या है ? PMLVMY online Apply कैसे करें ? योजना में कौन कौन पात्र है ? आदि।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना
केंद्र सरकार देश में स्वरोजगार हेतु सभी नागरिकों को प्रोत्साहित करती है। साथ ही स्वरोजगार शुरू करने में सहायता हेतु भी विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सके। इसी प्रकार एक अन्य योजनाएं स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए शुरू की गयी है। जिसका नाम PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna है।
इस योजना के अंतर्गत सभी छोटे व्यापरियों, खुदरा व्यापारियों या किसी छोटे रोजगार (मिल, दूकान, फैक्ट्री) के मालिक आदि लोगों को शामिल किया गया है। PMLVMY के अंतरगत सभी पात्रता रखने वाले नागरिकों को उनकी वृद्वाववस्था में पेंशन प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में छोटे / खुदरा / फुटकर व्यापारियों/ स्वनियोजित व्यक्तियों को प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। जो भी लघु व्यापारी 60 वर्ष की उम्र पार कर लेंगे उन्हें सरकार द्वारा हर माह न्यूनतम 3000 रूपए (3 हजार रूपए) की धनराशि प्रदान किये जाने का प्रावधान किया है।
जो भी इच्छुक उमीदवार हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योजना में आवेदन करना होगा। इस योजना में जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एक नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी। और पेंशन फण्ड को मैनेज करना व पेंशन के भुगतान की जिम्मेदारी पूरी तरह से LIC की होगी। इसके अतिरिक्त Central Record Keeping Agency के तौर पर भी LIC का कार्य जारी रहेगा।
National Pension Scheme for Traders and Self Employed Persons Yojana / PMLVMY सभी पात्र व्यक्तियों को प्रतिमाह एक छोटी सी राशि को 60 वर्ष की आयु करना होगा। ये अंशदान की राशि आप की उम्र के आधार पर तय की जाएगी।
आप जो भी राशि निवेश करेंगे उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा भी आप के खाते में जमा कर दी जाएगी। इसके बाद आप के 60 वर्ष पूरा करने के बाद आप को PMLVMY का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
Highlights Of PMLVMY
योजना का नाम | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना |
योजना का प्रकार | केंद्रीय सरकार की योजना |
नोडल एजेंसी | जीवन बीमा निगम (LIC) |
लाभार्थी | देश के सभी छोटे और फुटकर व्यापारी |
लाभ | प्रतिमाह न्यूनतम 3000 की पेंशन राशि |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in/vyapari / योजना की आधिकारिक वेबसाइट |
संबंधित मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर | 180030003468 |
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna में कितना करना होगा अंशदान ?
जो भी इच्छुक आवेदक या पात्रता रखने वाले व्यापारी इस योजना (National Scheme for Traders & Self Employed Persons) का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें अपनी आयु के आधार पर एक छोटी राशि का मासिक अंशदान करना होगा। इस राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में सभी आवेदकों को 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक प्रत्येक माह अंशदान करना होता है।
अंशदान 55 रूपए से शुरू होकर अधिकतम 200 रूपए तक होता है। जैसे की आप ने जाना कि ये अंशदान की राशि संबंधित व्यक्ति की उम्र के आधार पर तय की जाती है। जिसका भुगतान आप 60 वर्ष की आयु तक कर सकते हैं। इस दौरान आप के अंशदान के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भी उतनी ही राशि जमा कराई जाएगी।
इसका अर्थ है की सरकार और आवेदक दोनों का ही 50:50 प्रतिशत का प्रीमियम होगा। जिसका लाभ आप को 60 वर्ष पूरा होने पर मिलेगा। आप को प्रत्येक माह न्यूनतम 3000 रूपए की पेंशन प्रदान की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दी गयी टेबल को देख सकते हैं। इसके आधार पर आप को किस उम्र में कितना प्रीमियम भरना है उसे निर्धारित कर सकते हैं –
प्रवेश के समय उम्र Entry Age in Years | सेवानिवृत्ति आयु Superannuation Age | सदस्य का मासिक अंशदान Member’s Monthly Contribution | केंद्र सरकार का मासिक अंशदान Central Govt’s Monthly Contribution | कुल मासिक योगदान Total Monthly Contribution |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का उद्देश्य
हमारी केंद्र सरकार द्वारा देश में नागिकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है जिस से उनके साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो। इसलिए सरकार ने National Scheme for Traders & Self-Employed Persons के तहत ऐसे ही सभी स्वरोजगार करने वाले व्यापारियों जिनमे खुदरा व्यापारी व अन्य छोटे व्यापार करने वाले नागरिक भी शामिल हैं।
इस योजना का उद्देश्य ऐसे ही आबादी को लाभ प्रदान करना है जिससे उन्हें बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। ऐसे लघु व्यापारियों के भविष्य को सुरक्षित रखना ही PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana का उद्देश्य है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार उनके अंशदान में 50 % तक का योगदान करेंगे।
कौन कौन लाभ ले सकता है ?
इस योजना (National Scheme for Traders & Self Employed Persons ) के माध्यम से सभी लघु व्यापारी और स्वरोजगार करने वाले लाभ ले सकेंगे। PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna की शुरुआत इन्ही कारोबारियों के लिए की गयी है। जिससे सभी पात्रता रखने वाले लोगों को इसका लाभ मिल सके। आइये जानते हैं कौन कौन सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना PMLVMY से लाभान्वित होगा।
- स्वरोजगार करने वाले व्यापारी
- दुकानो के मालिक
- खुदरा व्यापारी
- छोटे होटल,
- रेस्तरां और अन्य व्यापारी
- चावल मिल के मालिक
- तेल मिल के मालिक
- कार्यशाला मालिक
- कमीशन एजेंण्ट,
- अचल संपत्ति के दलाल
- इसके अतिरिक्त वो व्यापारी भी लाभ लेने के पात्र हो सकता है जिनकी वार्षिक आय 1.5 करोड़ रूपये से कम हो।
PMLVMY हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आप के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं। जैसे कि –
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक खाते की पासबुक की प्रति (जिस में आईएफसी नंबर और बैंक खाता संख्या साफ दिख रहा हो)
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna की पात्रता शर्तें
- जो भी उम्मीदवार इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- स्व-नियोजित दुकान के मालिक, खुदरा मालिक और अन्य व्यापारी PMLVMY में आवेदन कर सकते हैं।
- जो भी आवेदक इस योजना में आवेदन करेंगे उनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।
- वो व्यापारी PMLVMY में आवेदन नहीं कर सकते जो निम्नलिखित बतायी गयी केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं में पहले से पंजीकृत हैं –
- कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (EPFO),
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC),
- NPS
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में कैसे करें ऑनलाइन आवेदन ?
यदि आप भी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं तो आप को कुछ आवश्यक दस्तावेज भी साथ में रखने होंगे और फिर इस योजना – PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna में आवेदन कर सकते हैं। आप भी यहाँ दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके PMLVMY Online Apply कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर पहुँचने पर आप को Click Here to Apply के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप को दो विकल्प मिलेंगे।
- Self Enrollment
- CSC VLE
- आप को इनमे से पहले विकल्प Self Enrollment के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आप को निर्धारित स्थान पर आप को अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। और फिर Proceed पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आप के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे आप को नियत स्थान पर भरना होगा। फिर इसे सब्मिट कर दें।
- OTP वेरीफाई होने के बाद आप के स्क्रीन पर PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna Application Form खुल जाएगा।
- अब आप को इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियां भरनी होगी। साथ ही आपको आवश्यक दस्तावेज की स्कैन कॉपी भी अपलोड करनी होगी।
- अब आप को सभी जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप की PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
PMLVMY से संबंधित प्रश्न उत्तर
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna की शुरुआत देश के उन व्यापरियों के लिए शुरू की गयी है जिन्हे छोटे और फुटकर / खुदरा व्यापारियों और स्वरोजगार शुरू करने वाले नागरिकों की श्रेणी में रखा जाता है।
प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना एक प्रकार की पेंशन योजना है। जिसे मुख्य रूप से देश के छोटे / खुदरा / फुटकर विक्रेता और व्यापारियों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से उन्हें बुढ़ापे में हर महीने सामाजिक सुरक्षा हेतु 3000 रूपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna में सभी पात्र लाभार्थियों को 3000 रूपए की पेंशन राशि मिलती है।
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में प्रत्येक आवेदक को अंशदान करना होता है, साथ ही उतना ही प्रीमियम सरकार द्वारा भी आप के खाते में डाला जाता है। आप को कितना प्रीमियम भरना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप की उम्र कितनी है। आप की उम्र के आधार पर ही प्रीमियम राशि का भुगतान करना होता है। विस्तृत जानकारी हेतु लेख में दिए गए टेबल को देखें।
जी नहीं। ये एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है जिसमें सभी पात्र नागरिक अपनी इच्छानुसार आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ लेकिन सिर्फ वो ही लोग जो केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित योजनाओं जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि सगंठन (EPFO),
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), NPS, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आदि में पहले से पंजीकृत नहीं हैं और न ही इन योजनाओं का लाभ ले रहे हों।
आज इस लेख में हमने आप को PM Laghu Vyapari Mandhan Yojna के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। उम्मीद है आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। ऐसे ही अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट Hindi NVSHQ से जुड़ सकते हैं।