राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले परिवारों को कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना (Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana) शुरू की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कन्या विवाह के समय पात्र परिवारों को 31,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे की वे बिना किसी आर्थिक समस्या के कन्या का विवाह सम्पन्न कर सके। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है।
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ? साथ ही इस आर्टिकल के माध्यम से आपको योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से भी अवगत कराया जायेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता देने के लिये राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना शुरू की गयी है। इस योजना में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की कन्याओं के विवाह पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का प्रावधान रखा गया है।
जिससे की सभी पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता मिल सके। सरकार द्वारा इस योजना में 31,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना, Highlights
इस टेबल के माध्यम से आपको राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं की सूची प्रदान की गयी है :-
योजना का नाम | राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना |
योजना का उद्देश्य | कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लांच की गयी | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा |
लाभ | पात्र परिवारों को कन्या विवाह हेतु सहायता मिलेगी |
वर्ष | 2024 |
क्रियान्वयन विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
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Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana, उद्देश्य
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले परिवारों को कन्या-विवाह के समय विभिन प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे ना सिर्फ बाल-विवाह को बढ़ावा मिलता है अपितु परिवारों को भी वित्तीय संकट से गुजरना पड़ता है।
इन सभी समस्याओं को देखते हुये राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना की शुरुआत की गयी है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों, अंत्योदय की श्रेणी में शामिल परिवारों और समाज में विधवा महिलाओं की कन्याओं एवं अन्य वित्तीय रूप से कमजोर परिवारों से आने वाली कन्याओं को शामिल किया गया है ताकि पात्र परिवार को इस योजना का पूर्ण लाभ प्रदान किया जा सके।
योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र परिवारों को कन्या विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी जिससे की वे आसानी से अपनी कन्या का विवाह कर सकेंगे साथ ही इससे प्रदेश में बाल-विवाह के उन्मूलन में भी सहायता मिलेगी। राजस्थान स्कॉलरशिप योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये लेख देखें।
योजना का क्रियान्वयन एवं सम्बंधित मुख्य बिंदु
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 31000 रुपए से लेकर 51000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए कन्या का 18 वर्ष या अधिक आयु का होना आवश्यक है।
- 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्या के विवाह पर सरकार द्वारा 31000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- हाई-स्कूल उत्तीर्ण कन्या के विवाह हेतु 41,000 एवं ग्रेजुएट कन्या के विवाह हेतु 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के एक माह पूर्व और विवाह के बाद अधिकतम 6 माह की अवधि तक के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
- राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में समिति का गठन किया जायेगा।
- सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना के अंतर्गत अनुदान राशि
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुदान राशि का विवरण इस प्रकार से है।
- 31,000 रुपए: सरकार द्वारा 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु की कन्या का विवाह होने पर परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जो की परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं तक मान्य होगी।
- 41,000 रुपए: इस योजना के अंतर्गत उम्र सीमा को पूरा करने वाली कन्याओं के विवाह पर 41,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी यदि कन्या हाई-स्कूल उत्तीर्ण कर चुकीं है।
- 51,000 रुपए: सरकार द्वारा उन सभी कन्याओं के विवाह होने पर योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जो की अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुकीं है।
सरकार द्वारा इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को ही शामिल किया गया है जिससे की सभी पात्र परिवार बिना किसी वित्तीय मुश्किल के अपनी कन्या का विवाह कर सकें।
ये है आवश्यक पात्रतायें
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana के अंतर्गत आवेदन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रतायें निम्न है :-
- आवेदन करने के लिये कन्या का राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर ही अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र है।
- एक परिवार की अधिकतम 2 कन्याओं के विवाह पर ही योजना का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदन करने हेतु पात्र परिवार की सालाना आय 50,000 रुपए या इससे कम होनी आवश्यक है।
- साथ ही आवेदन करने के लिये सभी परिवारों को सरकार द्वारा निर्धारित की गयी अन्य सभी शर्तो को भी पूरा करना होगा।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु सरकार द्वारा निम्न दस्तावेज निर्धारित किये गये है :-
- आवेदन पत्र
- बीपीएल कार्ड
- विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- अंत्योदय कार्ड
- विधवा पेंशन PPO
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- इनकम सर्टिफिकेट
- कन्या का आयु प्रमाणपत्र
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिये इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जायें।
- यहाँ आपको संचालक से राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना हेतु आवेदन सम्बंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
- संचालक द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु पूछी गयी सभी जानकारियां प्रदान करें।
- साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों को भी प्रदान करें।
- आपका आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात ई-मित्र संचालक द्वारा आपको रेफ़्रेन्स नंबर प्रदान किया जायेगा। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले।
- इस प्रकार से आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना सम्बंधित प्रश्नोत्तर (FAQ)
इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana के अंतर्गत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे की उन्हें कन्या विवाह हेतु वित्तीय सहायता मिल सके।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 31,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा।
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिये ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।