Rules for Construction Near Highway: हाईवे से कितना दूर होना चाहिए घर, जानें रोड निर्माण के जरूरी नियम

भारत में हाईवे से घर की न्यूनतम दूरी के लिए कोई एकरूप नियम नहीं है। यह दूरी राज्य सरकार के नियमों और स्थानीय नगर निगम या पंचायत के नियमों पर निर्भर करती है। अब नए नियम क्या हैं जानते हैं

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Reported by Saloni Uniyal

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Rules for Construction Near Highway: आज के समय में कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका घर हाईवे अथवा मुख्य सड़क के पास हो। क्योंकि सड़क किरणारे घर बनाने या खरीदने के कई फायदे होते हैं, इसमें उच्च सम्पति मूल्य एवं आवागमन की सुविधाएं होती हैं। इसलिए लोग मेन रोड या हाईवे में अपना घर या प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। लेकिन सड़क के किनारे भवन निर्माण करते हुए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ नियम एवं कानूनों का निर्माण किया गया है। इसमें हाईवे समेत सभी सड़कों से उचित दूरी का नियम बताया जाता है। यदि कोई नागरिक इन नियमों का पालन तोड़ता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

अक्सर आपने देखा होगा, सड़क के किनारे कई लोग अवैध कब्ज़ा करके अपने घर का निर्माण कर लेते हैं। जो कि गैर क़ानूनी माना जाता है। लेकिन यह अवैध कुछ समय के लिए ही रह पाएगा क्योंकि सड़क निर्माण के समय इन सभी घरों को हटा दिया जाता है। यह आपको ग्रामीण इलाकों अथवा शहरों दोनों जगह देखने की मिल सकता है। कई बार इसकी जानकारी कई लोगों मालूम नहीं होती है और वे अपना पूरा पैसा और मेहनत लगाकर घर तो बना देते हैं लेकिन उन्हें बाद में यह सब गवाना होता है। इसलिए आपको निर्धारित नियम के अनुसार जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आइए जानते हैं Rules for Construction Near Highway के बारे में सम्पूर्ण जानकारी।

Rules for Construction Near Highway: हाईवे से कितना दूर होना चाहिए घर, जानें रोड निर्माण के जरूरी नियम

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सड़क किनारे निर्माण से पहले जरूर जाने लें गाइडलाइन

हाईवे एवं सड़क किनारे निर्माण करते समय सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। सरकार ने सुरक्षा एवं यातायात सुगमता करने के लिए हाईवे एवं सड़क किनारे निर्माण के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका घर भी गिराया जा सकता अथवा आप पर क़ानूनी कार्यवाई भी की जा सकती है।

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क्या कहता है नियम?

जानकारी के लिए बता दें, देश के प्रत्येक राज्य में घर की दूरी के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। आप अपने शहर की नगर पालिका निगम में जाकर इसकी सम्पूर्ण डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी को सड़क हेतु राइट ऑफ वे निर्धारित किए गए हैं। आप मकान इसकी सीमा से बाहर निर्धारित ऑफसेट छोड़कर डायवर्टेड पर सर्वसंबन्धित शासकीय विभागों से NOC लेकर रहवास/व्यवसायिक के तहत निर्माण करा सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग से कितनी दूरी होनी चाहिए?

उत्तर प्रदेश रोड कंट्रोल एक्ट 1964 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह कानून सड़क एवं राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम दूरी निर्धारण करता है। इस पर आप मकान अथवा बाउंड्री का निर्माण कर सकते हैं।

सड़क के प्रकार एवं उससे दूरी की आवश्यकताएं-

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  • राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग: रोड के मध्य रेखा से 75 फीट की दूरी होनी चाहिए।
  • मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड: रोड के मध्य रेखा से 60 फीट की दूरी होनी चाहिए।
  • आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड: सड़क के मध्य रेखा से 50 की दूरी होनी चाहिए।

इस दूरी का निर्धारण यातायात की सुगमता बनाए रखने एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बनाई गई है और यह बहुत ही आवश्यक है।

हाईवे के मध्य से 75 मीटर की दूरी

नियमों के अनुसार, हाईवे के मध्य से 75 मीटर की दूरी तक दोनों तरफ से कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता है। यदि निर्माण करना बहुत आवश्यक है तो आप एनएचएआई एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुमति ले सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) के किनारे निर्माण के लिए नए नियम लागू होते हैं।

नए नियमों की मुख्य बातें-

  • हाईवे के मध्य से 40 मीटर तक आ[किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
  • 40 से 75 मीटर के बीच निर्माण करने के लिए आपको NHAI से परमिशन लेनी होती है।
  • जब एनएचएआई recommended करने के बाद राजमार्ग मंत्रालय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है जिसे एनओसी कहते हैं।
  • राजमार्ग मंत्रालय की एनओसी प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बंधित विकास प्राधिकरण अथवा जिला पंचायत नक्शा स्वीकृत किया जाता है।

हाईवे से निर्धारित दूरी पर घर निर्माण के कारण

हाईवे से निर्धारित दूरी पर घर बनाने के कई कारण हैं जिसके तहत आपको नियमों का पालन करना पड़ता है।

  • इस निर्धारित की गई दूरी से सुरक्षा मिलती है, यह दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता करती है। क्योंकि यह हाईवे से वाहनों के लिए एक बफर जोन का निर्माण करता है।
  • हाईवे से आने वाले शोर को कम करने के लिए किया जाता है।
  • वायु प्रदुषण को कम करने में सहायता मिलती है।
  • अगर भविष्य में रोड और चौड़ी करनी है, तो सरकार हैवे से निर्धारित दूरी के अंदर की जमीन को उपार्जित कर पाती है।

यहाँ से कर सकते हैं जानकारी प्राप्त

आप स्थानीय नगर निगम अथवा विकास प्राधिकरण से संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सरकारी वेबसाइटों पर जाकर हाईवे के पास निर्माण से सम्बंधित नियमों एवं दिशानिर्देशों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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