परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए अपनी एक वेबसाईट parivahan.gov.in लॉन्च की है। इस वेबसाइट के अंतर्गत sarathi parivahan Bihar, Sarathi parivahan Haryana, sarathi parivahan Maharashtra, sarathi parivahan Gujarat, sarathi parivahan UP आदि सभी राज्यों की वेबसाइट भी उपलब्ध है। इस वेबसाईट पर आप नए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेन्स, वाहन के लिए रजिस्ट्रैशन नंबर इत्यादि की सुविधा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में जानने के लिए कृपया आर्टिकल को पूरा पढ़ना जारी रखें।
क्या है परिवहन सारथी वेब पोर्टल (Sarathi parivahan)?
भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने RTO (Road Transport Office) वाहन परिवहन संबंधी सुविधाओं का लाभ जनता तक ऑनलाइन पहुंचाया जा सके। भारत सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत Sarthi parivahan (parivahan.gov.in) पोर्टल को शुरू किया है। आपको बता दें की भारत के 36 प्रदेशों के 1000 से भी ज्यादा RTO ऑफिसेस इस वेब पोर्टल से ऑनलाइन जुड़ें हुए हैं जो की जनता को परिवहन विभाग की सभी सुविधाएं ऑनलाइन मुहैया करवाते हैं।
क्रम संख्या | वेब पोर्टल सेवा से संबंधित | पोर्टल सेवा की जारकारी |
1 | पोर्टल का नाम | परिवहन सारथी (Parivahan Sarthi) |
2 | पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया | केंद्र सरकार के द्वारा |
3 | वेब पोर्टल के लॉन्च होने की तारीख | अक्टूबर 2011 |
4 | पोर्टल के Under Secretary (MVL) | श्री एस. के. गीवा |
5 | ऑफिसियल ई – मेल आईडी | wim.rth@nic.in |
6 | पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
7 | वाहन रजिस्ट्रैशन , फिटनस , टैक्स , परमिट इत्यादि के लिए ई – मेल आईडी और फोन नंबर | helpdesk-vahan@gov.in +91-120-4925505 |
8 | लर्निंग लाइसेन्स के लिए ई – मेल आईडी और हेल्पलाइन फोन नंबर | helpdesk-sarathi@gov.in +91-120-6995902, +91-120-2459169 |
9 | mParivahan के लिए ई – मेल आईडी और हेल्पलाइन फोन नंबर | helpdesk-mparivahan[@gov.in +91-120-6995903 +91-120-2459171 |
10 | eChallan के लिए ई – मेल आईडी और हेल्पलाइन फोन नंबर | helpdesk-echallan@gov.in +91-120-6995903, +91-120-2459171 |
परिवहन सारथी / Sarathi parivahan के मुख्य उद्देश्य
- परिवहन विभाग की बेहतर सुविधाएं देश के नागरिकों तक पहुंचाई जाए।
- समय – समय पर सरकार की बदलती नीतियों का जनता तक तुरंत लाभ पहुंचाना।
- विभागों की डीएल/वाहन संबंधी किसी भी नई जानकारी/सुविधा/योजना को देश की जनता तक पारदर्शी माध्यम से पहुंचाना।
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस श्रेणियाँ :
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आपके मोटर वाहन की श्रेणी के आधार पर जारी किये जाते हैं । यहाँ हमने नीचे ड्राइविंग लाइसेन्स श्रेणी की सूची दी है –
उपयोग के आधार पर श्रेणी | लाइसेन्स क्लास | वाहन का टाइप |
निजी उपयोग के लिए | MC 50CC (Motorcycle 50cc) | वह वाहन जिनकी इंजन क्षमता 50 CC से कम है । |
MCWOG/FVG | वह वाहन जो बिना गेयर के चलाए जाते हैं जैसे (स्कूटी, मोपेडस इत्यादि ) | |
LMV-NT | हल्के मोटर वाहन जिनका उपयोग परिवहन ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। | |
MC EX50CC | वह वाहन जिनकी इंजन क्षमता 50 CC से अधिक है। जैसे कार, पिकअप ट्रक आदि। | |
MC With Gear or M/CYCL.WG | वह सभी वाहन जो गेयर के साथ चलाए जाते हैं। जैसे कार, ट्रक बस आदि। | |
व्यापारिक उपयोग के लिए | MGV | माध्यम श्रेणी का सामान ढोने वाले वाहन |
LMV | हल्के मोटर वाहन जिनका उपयोग परिवहन ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। जैसे कार, जीप, टैक्सी आदि | |
HMV | भारी वाहनों के लिए | |
HGMV | भारी सामानों के परिवहन ट्रांसपोर्ट वाहन | |
HPMV/HTV | यात्री संबंधी परिवहन ट्रांसपोर्ट वाहन | |
ट्रेलर | भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति ट्रेलर मशीनों के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है जैसे क्रेन, खुदाई मशीन, बुलडोजर आदि । |
ये तो आप सबको तो पता ही होगा की RTO सभी को दो तरह के लाइसेंस जारी करता है।
- लर्निंग लाइसेंस (LL – Learning License)
- परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL – Driving License)
लर्निंग लाइसेंस की अवधि छः महीने की होती है। जबकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि पहली बार जारी होने पर 20 वर्ष तक के लिए मान्य होता है तथा उसके बाद हर 5 वर्ष में परमानेंट लाइसेंस को रिन्यु(Renew) करवाना होता है । दोनों ही लाइसेंस के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य है ।
लाइसेंस के लिए आवेदक से लिये जाने वाले शुल्क (Fees) की जानकारी आप परिवहन की वेबसाईट (Sarathi parivahan) पर जाकर ले सकते हैं।
लाइसेंस फीस और चार्ज की जानकारी हेतु – यहाँ क्लिक करें
यदि आवेदक की उम्र 40 वर्ष से ऊपर है तो आवेदक को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए Form-1(A) भरना अनिवार्य है । फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक नीचे दिया गया है –
डाउनलोड Form – 1(A) – यहाँ क्लिक करें
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी पात्रता
यदि आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करना आवशयक है –
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए ।
- आवेदक के पास अपने घर के पते का प्रमाण जैसे (बिजली का बिल , पैन कार्ड आदि) होना चाहिए ।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवशयक दस्तावेज
ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए आपके पास निम्न प्रकार के जरूरी दस्तावेज होने चाहिए ।
- आवेदक का एड्रेस प्रूफ
- पासपोर्ट
- हाउस ऐग्रीमेंट
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- इलेक्ट्रिसिटी बिल
- आधार कार्ड
- आवेदक का ऐज प्रूफ
- जन्म प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- 10 वीं का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ 3 फोटोग्राफ
- चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्र (जैसे:- मेडिकल सर्टिफिकेट)
यह भी जानें : वोटर आईडी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें – Voter ID card Download Kaise Kare
Sarathi parivahan sewa portal पर Online driving licence apply कैसे करे?
यदि आप अपने लिए लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए दोनों माध्यमों (ऑनलाइन / ऑफलाइन) से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम में आप RTO ऑफिस जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम में आप सारथी परिवहन की ऑफिसियल वेबसाईट parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ हम आपको लर्निंग लाइसेंस के ऑनलाइन (Sarthi parivahan portal online apply driving licence) की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप बताया है – आगे देखें online driving license कैसे बनवाये?
- सबसे पहले आपको सारथी परिवहन (Sarathi parivahan) की ऑफिसियल वेबसाईट parivahan.gov.in पर जाना है। वेबसाईट के होम पेज पर आपको “Online Services” मेनू के अंदर “Driving License Related Service” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद नए पेज पर आप जिस राज्य के निवासी हैं आपको उसे चुनना होगा। उदाहरण के तौर पर हम आपको दिल्ली राज्य के लिए लर्निंग लाइसेंस की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। नया पेज ओपन होने के बाद “Apply For Learning License” के लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें अपलोड डॉक्युमेंट्स से लेकर प्रिन्ट फॉर्म तक के बारे में बताया जाएगा। यहाँ “Continue” के बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने पर फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें तथा सभी संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें। और फिर “Pay Now” के बटन पर क्लिक कर आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- फीस पेमेंट की रिसिप्ट की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें। फीस पेमेंट के बाद आपको टेस्ट ड्राइव के लिए स्लॉट बुक करना होगा। जिसको पास करने के बाद ही आपको लर्निंग लाइसेंस मिल पाएगा।
- अंत में आप सभी दस्तावेजों का प्रिन्ट निकाल कर अपने RTO ऑफिस में जमा कर दें नीचे पिक्चर में जमा होने वाले सभी दस्तावेजों की लिस्ट दी है। दस्तावेज जमा होने के एक हफ्ते बाद RTO ऑफिस से आपको आपका लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। नहीं तो आप अपना लर्निंग लाइसेंस परिवहन के वेबसाईट से डाउनलोड कर सकते हैं।
लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कैसे करें :
यदि आपने नए लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। फिर उसके बाद लर्निंग लाइसेंस की अवधि पूरी होने पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। यहाँ हम लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं –
- सबसे पहले आपको सारथी परिवहन/Sarathi parivahan के वेब पोर्टल पर जाना है । तथा ऊपर के दिए गए step 1 में जब आप अपना राज्य सिलेक्ट कर आगे बढ़ेंगे । तो आपको “Learning License” मेनू के अंदर “Print Learner License (Form 3)” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें ।
- इसके आगे जो नया पेज ओपन होगा नए पेज पर मांगी जा रही डिटेल्स को भरें । उसके बाद “Submit” के बटन पर क्लिक करें ।
- अंत में डाउनलोड किया गया लर्निंग लाइसेंस कुछ इस तरह से दिखेगा जैसा पिक्चर में दिखाया गया है ।
यहाँ जानिए परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
Permanent Driving License के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए जा रहे स्टेप्स को फॉलो कर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं –
- Step 1:- सबसे पहले आपको सारथी परिवहन (Sarathi parivahan) की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना है । वेबसाईट के होम पेज पर आपको “Online Services” मेनू के अंदर “Driving License Related Service” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें । और उसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट कर आगे बढ़ें तथा नए पेज पर “Apply for Driving License ” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें।
- Step 2:- इसके बाद Application form को भरकर तथा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें । और उसके बाद फ़ीस सबमिट करें ।
- Step 3:- इसके बाद अपने ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक करें । तथा आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेजों का प्रिन्ट निकाल लें ।
- Step 4:- अंत में अब आप ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेंगे तो आपको एक हफ्ते या 10 दिन बाद आपका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रैस पर भेज दिया जाएगा । नहीं तो अपने क्षेत्र के RTO ऑफिस जाकर भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं ।
sarathi driving licence download कैसे डाउनलोड करें ?
इस लेख में आगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड /sarathi driving licence download करने की ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में हमने नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया है –
- Sarathi parivahan की वेबसाईट को ओपन कीजिए अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए फिर इसके बाद जो पेज ओपन होगा जैसा हमने ऊपर लर्निंग लाइसेंस के स्टेप 2 में दिखाया है । यहाँ “others “ मेनू के अंदर ” Search Related Application” के लिंक पर क्लिक करें ।
इसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा यहाँ अपने डीएल का नंबर और डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स डालकर कैपचा कोड भरें तथा “submit ” के बटन पर क्लिक करें ।
- इस तरह से आप अपना परमानेंट बना हुआ ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं ।
यह भी जानें : आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन
Duplicate Driving License के लिए कैसे अप्लाई करें ?
ऑनलाइन डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए आपको नीचे दिए जा रहे स्टेप्स फोलो करने होंगें –
- सबसे पहले आपको सारथी परिवहन की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना है। वेबसाईट के होम पेज पर आपको “Online Services” मेनू के अंदर “Driving License Related Service” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें । और उसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट कर आगे बढ़ें तथा नए पेज पर “Apply for Duplicate License “ का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें ।
- इसके बाद Application form को भरकर तथा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें। और उसके बाद फ़ीस सबमिट करें।
- फीस सबमिट के बाद अपने आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट निकाल कर अपने क्षेत्र के RTO ऑफिस में जमा करा दें। आपका डुप्लीकेट लाइसेंस आपके घर के पते पर पहुंचा दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रैस को ऑनलाइन कैसे बदलवाएं ?
यदि आपके घर का पता बदल गया है और आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर नए पते को अपडेट करवाना चाहते हैं तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें –
- सबसे पहले आपको सारथी परिवहन की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना है। वेबसाईट के होम पेज पर आपको “Online Services” मेनू के अंदर “Driving License Related Service” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें। और उसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट कर आगे बढ़ें तथा नए पेज पर “Apply for change of Address” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें ।
- इसके बाद Application form को भरकर तथा संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करें। और उसके बाद फ़ीस सबमिट करें।
- फीस सबमिट के बाद अपने आवेदन फॉर्म का प्रिन्ट निकाल कर अपने क्षेत्र के RTO ऑफिस में जमा करा दें। आपका नया अपडेट हुआ लाइसेंस आपके घर के पते पर पहुंचा दिया जाएगा।
डीएल के लिए टेस्ट स्लॉट बुकिंग -sarathi.parivahan.gov.in slot booking कैसे करें ?
अपना डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) बनवाने के लिये आपको RTO के बनाए हुए टेस्ट को पास करना जरूरी है नहीं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य समझा जाएगा। यह टेस्ट लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस दोनों के लिए होता है। लर्निंग लाइसेंस के टेस्ट में आपसे ट्रैफिक और यातायात संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जबकि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने जिस श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है उस श्रेणी में आने वाले वाहन को चला कर दिखाना होता है।
लेकिन डिजिटल इंडिया मुहिम के कारण अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट वर्चुअल सिमुलेटर पर लिया जाने लगा है। टेस्ट के स्लॉट बुकिंग (sarathi.parivahan.gov.in slot booking) की ऑनलाइन प्रक्रिया निम्नलिखित इस प्रकार से है –
- सबसे पहले आपको सारथी परिवहन की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना है। वेबसाईट के होम पेज पर आपको “Online Services” मेनू के अंदर “Driving License Related Service” का लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करें । और उसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट कर आगे बढ़ें ।
- इसके बाद “Appointment” मेनू के अंदर टेस्ट स्लॉट बुकिंग के लिंक मिलेंगे जैसा की आप पिक्चर में देख सकते हैं।
- “LL Test Slot Booking” के लिंक पर क्लिक कर लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। इसी प्रकार “DL Test Slot Booking” के लिंक पर क्लिक कर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं।
यह भी जाने : Pan Card Status कैसे देखें ? Track Pan Application Online
यहाँ जानिये ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन Renew कैसे करवाएं ?
आप सभी को यह बतादे की आप Sarathi Parivahan पोर्टल की मदद से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को Renew भी करवा सकते है।
M-परिवहन App क्या है ?
सारथी परिवहन पर मिलने वाली सुविधाओं का लाभ अब आप अपने स्मार्टफोन पर भी ले सकते हैं। जिसके लिए केंद्र सरकार के परिवहन विभाग ने M-परिवहन एप लॉन्च की है। इस एप का उद्देश्य है की नागरिकों तक परिवहन क्षेत्र की विभिन्न सूचनाएं व योजनाओं का लाभ पारदर्शी माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुचाना है।
जैसे की – sarathi parivahan application status चेक करने, parivahan.gov.in RC status आदि की सुविधा। साथ ही नागरिकों को मिलने वाली सुविधा और व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। इस एप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
m-परिवहन एप का डाउनलोड लिंक – यहाँ क्लिक करें
Sarthi parivahan portal से सम्बंधित प्रश्न
भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय व विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिसका नाम है “सारथी परिवहन ” इस पोर्टल का उद्देश्य है की नागरिकों तक परिवहन क्षेत्र की विभिन्न सूचनाएं व योजनाओं का लाभ पारदर्शी माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुचाय जाए।
परिवहन की Official Website parivahan.gov.in है।
परिवहन का ऑफिसियल यूट्यूब चैनल “Sarathi 4.0” है
यूट्यूब चैनल का लिंक – यहाँ क्लिक करें
ऑनलाइन माध्यम से duplicate ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपको परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना है। इसके बाद की सारी प्रक्रिया को हमने ऊपर आर्टिकल में बताया है आप पढ़ सकते हैं।
ऑनलाइन माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को renew करने के लिए आपको परिवहन विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट पर जाना है। इसके बाद ऑनलाइन application फॉर्म भरकर फीस जमा करनी है। तथा आवेदन पत्र सहित संबंधित डॉक्युमेंट्स अपने क्षेत्र के RTO office में जमा कराने होंगे। जिसके बाद आपका लाइसेंस renew कर दिया जाएगा।
1. आवेदक की उम्र 18 साल से कम ना हो।
2. आवेदक के पास घर के पते का प्रमाण होना चाहिए (जैसे :- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली का बिल इत्यादि।)
3. आवेदक के पास किसी भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के द्वारा बनवाया गया एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए
लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन संबंधी पूरी प्रक्रिया को उपरोक्त आर्टिकल में बताया गया है। आप लर्निंग लाइसेंस के लिए दोनों माध्यमों (ऑनलाइन / ऑफलाइन) से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम में आप RTO ऑफिस जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाइ कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम में आप सारथी परिवहन की ऑफिसियल वेबसाईट parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
जब आप लर्निंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर जो नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं वही लाइसेंस “परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस” कहलाता है। जिसको पहली बारी में 20 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। तथा इसके बाद हर 5 साल में लाइसेंस को renew करवाना होता है।
RTO द्वारा जारी सभी तरह के लाइसेंस की फीस की जानकारी आप परिवहन के ऑफिसियल वेब पोर्टल पर पा सकते हैं ।
यह एप्प सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, इस अप्प के माध्यम से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। एप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
लाइसेंस संबंधी शिकायत के लिए निम्नलिखित फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं –
+91-120-2459169,
+91-120-6995902
नहीं तो आप ईमेल से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है संबंधित ऑफिसियल ई – मेल आईडी हमने आर्टिकल में ऊपर दे रखी है।
हाँ यह फॉर्म लर्नर लाइसेंस के लिए अनिवार्य रखा गया है।
यदि ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक है तो उन्हें यह चिकित्सा संबंधी मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म भरना अनिवार्य रूप से जरूरी है ।
फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक – यहाँ क्लिक करें
आशा करते हैं की हमारे इस आर्टिकल ने आपको केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन विभाग के द्वारा चलाए जा रहे “सारथी परिवहन” पोर्टल (Sarathi parivahan) के बारे में सही और तथ्यात्मक जानकारी दी होगी। यदि फिर भी कोई शंका या डाउट रह गया हो तो आप कमेन्ट बॉक्स में कमेन्ट कर पूछ सकते हैं।
ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.nvshq.org से जुड़ सकते हैं।