Schedules of Indian Constitution: भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान किये हैं जिनका वर्णन हमें संविधान के विभिन्न अनुच्छेद (Articles) में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश में लोकतान्त्रिक राज व्यवस्था को चलाने के लिए भारतीय संविधान की अनुसूचियों को संविधान के परिशिष्ट में जोड़ा है।
भारतीय संविधान की यह अनुसूचियाँ भारत सरकार के Bureaucracy (नौकरशाही) की गतिविधियों, कर्तव्यों आदि के बारे में सुचना प्रदान करती है। भारतीय संविधान को हमारे यहाँ सर्वोच्च कानून माना जाता है। दोस्तों अपने इस आर्टिकल में हम आपको भारतीय संविधान के सभी अनुसूचियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। यदि आप संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

भारतीय संविधान के कितने भाग हैं ? (Schedules of Indian Constitution)
भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। इन 22 भागों में संविधान के 395 अनुच्छेद (Articles) और 12 अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं –
भाग | विषय | अनुच्छेद |
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भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | (अनुच्छेद 1-4) |
भाग 2 | नागरिकता | (अनुच्छेद 5-11) |
भाग 3 | मूलभूत अधिकार | (अनुच्छेद 12 – 35) |
भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्त्व | (अनुच्छेद 36 – 51) |
भाग 4A | मूल कर्तव्य | (अनुच्छेद 51A) |
भाग 5 | संघ | (अनुच्छेद 52-151) |
भाग 6 | राज्य | (अनुच्छेद 152 -237) |
भाग 7 | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित | (अनु़चछेद 238) |
भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | (अनुच्छेद 239-242) |
भाग 9 | पंचायत | (अनुच्छेद 243- 243O) |
भाग 9A | नगरपालिकाएँ | (अनुच्छेद 243P – 243ZG) |
भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | (अनुच्छेद 244 – 244A) |
भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध | (अनुच्छेद 245 – 263) |
भाग 12 | वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद | (अनुच्छेद 264 -300A) |
भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम | (अनुच्छेद 301 – 307) |
भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | (अनुच्छेद 308 -323) |
भाग 14A | अधिकरण | (अनुच्छेद 323A – 323B) |
भाग 15 | निर्वाचन | (अनुच्छेद 324 -329A) |
भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध | (अनुच्छेद 330- 342) |
भाग 17 | राजभाषा | (अनुच्छेद 343- 351) |
भाग 18 | आपात उपबन्ध | (अनुच्छेद 352 – 360) |
भाग 19 | प्रकीर्ण | (अनुच्छेद 361 -367) |
भाग 20 | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद |
भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध | (अनुच्छेद 369 – 392) |
भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | (अनुच्छेद 393 – 395) |
भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियां List:
भारतीय संविधान की अनुसूचियां | अनुसूचियों से संबंधित विवरण | संबंधित Articles |
पहली अनुसूची |
राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध करता है Note 1: आपको बता दें की संविधान के 62 वें संसोधन के तहत दिल्ली राज्य को देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। Note 2: इसी तरह हम आपको बता दें की 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया। |
आर्टिकल 1 आर्टिकल 4 |
दूसरी अनुसूची | यह परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है: भारत के राष्ट्रपति भारतीय राज्यों के राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति और उपसभापति राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्य विधान सभाओं के सभापति और उपसभापति सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोेर्ट के न्यायाधीश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक |
आर्टिकल 59 आर्टिकल 65 आर्टिकल 75 आर्टिकल 97 आर्टिकल 125 आर्टिकल 148 आर्टिकल 158 आर्टिकल 164 आर्टिकल 186 आर्टिकल 221 |
तीसरी अनुसूची | तीसरी अनुसूची में सरकारी पदों के शपथ और कार्यभार के बारे में बताया गया है। केंद्रीय मंत्री संसदीय चुनाव के उम्मीदवार संसद सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक राज्य के मंत्री राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार राज्य विधानमंडल के सदस्य हाई कोेर्ट के जज |
आर्टिकल 75 आर्टिकल 84 आर्टिकल 99 आर्टिकल 124 आर्टिकल 146 आर्टिकल 173 आर्टिकल 188 आर्टिकल 219 |
चौथी अनुसूची | चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। | आर्टिकल 4 आर्टिकल 80 |
पांचवी अनुसूची | पांचवीं अनुसूची में भारत के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। | आर्टिकल 244 |
छठी अनुसूची | छठी अनुसूची भारत के किस राज्य में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े प्रावधानों से संबंधित है? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम |
आर्टिकल 244 आर्टिकल 275 |
सातवीं अनुसूची | सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन को बताया गया है। इस अनुसूची को तीन सूचियों में बांटा गया है। सूची I – संघ सूची सूची II – राज्य सूची सूची III – समवर्ती सूची |
आर्टिकल 246 |
आठवीं अनुसूची | भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जो इस प्रकार से हैं असमिया बंगाली बोडो डोंगरी गुजराती हिन्दी कन्नड़ कश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओरिया पंजाबी संस्कृत संथाली सिंधी तमिल तेलुगू उर्दू |
आर्टिकल 344 आर्टिकल 351 |
नौवीं अनुसूची | भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों का वर्णन इस अनुसूची के तहत किया गया है। अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों को भी इस अनुसूची में निपटाया जाता है। |
आर्टिकल 31-B |
दसवीं अनुसूची | दसवीं अनुसूची चुनाव प्रक्रिया के संबंध में दलबदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है यानी संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। | आर्टिकल 102 आर्टिकल 91 |
ग्यारहवीं अनुसूची | 29 पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों का वर्णन ग्यारहवीं अनुसूची में किया गया है। | आर्टिकल 243-G |
बारहवीं अनुसूची | 18 नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों को बारहवीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। | आर्टिकल 243-W |
Indian Constitution की अनुसूचियाँ:
भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में संबंधित सभी जानकारियां इस प्रकार से है –
प्रथम अनुसूची (First Schedules):
- भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में हमारे देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख मिलता है।
- भारतीय की मूल स्वरुप की पहली अनुसूची में देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है।
- इसके बाद संविधान में 69 संसोधन कर दिल्ली को NCT (राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र) का दर्ज दिया गया।
दूसरी अनुसूची (Second Schedules):
- भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत देश के संवैधानिक पदों (जैसे: राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति ,उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, CAG आदि के कर्तव्य, अधिकार, वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि के बारे में जानकारी दी गई है।
तीसरी अनुसूची (Third Schedules):
- भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारी, मंत्रियों, उच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय आदि की सभी के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। इन सभी पदों के शपथ लेने और शपथ निर्वहन आदि के बारे में जानकारी दी गई है।
चौथी अनुसूची (Fourth Schedules):
- आपको बता दें की भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा और विधानसभा की सीटों के निर्धारण के बारे में बताया गया है। चुनाव के बाद सीटों का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। यह सब भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के तहत बताया गया है।
पांचवी अनुसूची (Five Schedules):
- देश के संविधान की पांचवीं अनुसूची में उन सभी नागरिकों जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक अधिकार और नियंत्रण के बारे में उल्लेखित कर बताया गया है।
छठी अनुसूची (Sixth Schedules):
- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में देश के उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्य से संबंधित जनजातियों के नागरिकों के प्रशासनिक अधिकार और प्रशासन के बारे में बताया गया है।
सातवीं अनुसूची (Seventh Schedules):
- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में देश के केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे में बताया गया है। आपको बता दें की संविधान सूची को तीन भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार से हैं –
- संघ सूची: सातवीं अनुसूची के पहले भाग संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने के अधिकार के बारे में बताया गया है। संघ सूची के तहत कानून को पारित और लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा।
- मूल स्वरुप के संविधान में संघ सूची के संबंध 97 विषय रखे गए थे। लेकिन आपको बता दें की वर्तमान में संघ सूची में 100 विषयों को शामिल किया गया।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें की संघ सूची में विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषयों के बारे में विस्तृत रूप से बताया है।
- राज्य सूची: संविधान की सातवीं सूची के तहत राज्य के क़ानून बनाने के अधिकार और विधानमंडल के गठन के बारे में बताया है।
- देश में आपातकाल के समय में राज्य की विधानसभा को भंग करके 6 महीने के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है।
- संविधान के लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे परन्तु वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय शामिल है।
- समवर्ती सूची: समवर्ती सूची के तहत देश के राज्य और संघ दोनों के पास अधिकार है वह सूची के तहत उल्लेखित विषयों पर क़ानून बना सकते हैं।
- संविधान के मूल स्वरुप में समीपवर्ती सूची के तहत 47 विषयों को रखा गया था लेकिन बाद संविधान के संसोधन के तहत वर्तमान इसमें 52 विषय है। आपको बता दें समीपवर्ती सूची विवाह, तलाक, शिक्षा, बिजली आदि से संबंधित विषयों को रखा गया है।
आठवीं अनुसूची (Eighth Schedules):
- संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें की वर्तमान में आठवीं अनुसूची में देश की 22 भाषाओं को शामिल किया गया।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें की संविधान के मूल स्वरुप देश के संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया है। परन्तु बाद में इसमें 8 अन्य भाषाओं को शामिल किया गया।
नौवीं अनुसूची (Ninth Schedules):
- संविधान की नौवीं अनुसूची में संम्पति के उत्तराधिकार, सम्पत्ति के अधिग्रहण, भूमि का मालिक आदि के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल विषयों को किसी भी नागरिक के द्वारा कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संविधान की वर्तमान नौवीं अनुसूची में 284 अधिनियम को शामिल किया गया है।
दसवीं अनुसूची (Tenth Schedules):
- राजनितिक दलों के संबंध में संविधान की दसवीं अनुसूची में बताया गया है। इस अनुसूची में 52 वें संवैधानिक संसोधन के तहत सांसदों , नेताओं के द्वारा राजनितिक पार्टी (दल) बदले जाने को रोकने के लिए कानून बनाये गए हैं।
ग्यारवीं अनुसूची (Eleventh Schedules):
- संविधान की 11वीं अनुसूची में संविधान के 73वें संविधान संसोधन के तहत पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। इस अनुसूची में पंचायती राज के 29 विषयों को शामिल किया गया है।
बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedules):
- दोस्तों संविधान की 12 वीं अनुसूची में 74वें संविधान के तहत शहरी क्षेत्र और स्थानीय नगर पालिकाओं के संबंध में बताया गया है।
Schedules of Indian Constitution FAQs:
जब देश का संविधान अपने मूल स्वरुप में बनकर तैयार हुआ तो देश के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं।
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पुरे देशभर में लागू किया गया।
भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संसोधन के तहत संवैधानिक संसोधन अधिनियम पारित कर 11वीं और 12वीं अनुसूची को देश एक संविधान में जोड़ा गया।
यह भी जानें:
- मौलिक अधिकार – अनुच्छेद 12-35 (भारतीय संविधान का भाग III)
- भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची 1950 से 2023 तक,