तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना 2024 | ऑनलाइन आवेदन | पात्रता व विशेषताऐं

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Reported by Dhruv Gotra

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छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं (नये वाहनों का रजिस्ट्रेशन , DL की डिटेल्स में बदलाव, पुराने वाहनों के RCC में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की सुविधाओं को ऑनलाइन प्रदान करने हेतु तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना की शुरुआत की है। राज्य के सभी आम नागरिक योजना का लाभ उठाकर अपने परिवहन संबंधी कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का कहना है की राज्य में तुंहर द्वार योजना लागू होने नागरिकों के परिवहन संबंधी कार्य में लगने वाले समय की बचत होगी। आगे आर्टिकल में हमने आपको के लाभ , पात्रता , आवेदन प्रक्रिया आदि सभी के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। यदि आप योजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए।

तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना  | ऑनलाइन आवेदन | पात्रता व विशेषताऐं
तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना | ऑनलाइन आवेदन | पात्रता व विशेषताऐं

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Key हाई लाइट्स of तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना:

योजना का नामतुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना
योजना की शुरुआत कब हुई1 जून 2021
योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गईछत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा
योजना का उद्देश्यवाहनों से संबंधित सेवाओं का लाभ नागरिकों को ऑनलाइन घर बैठे प्रदान करना।
विभागपरिवहन विभाग
योजना के लाभार्थीछत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक
आवेदन का प्रक्रियाऑनलाइन
छत्तीसगढ़ तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना की official websiteparivahan.gov.in

Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana के तहत मिलने वाली सुविधाएं:

  • फाइनेंसन के नवीन आरसी (RC)
  • हॉइपोथिकेशन को जोड़ना-जारी रखना-रद्द करना
  • पुराने वाहनों का आरसीसी (RCC) में संशोधन
  • नया ड्राइविंग लाइसेंस
  • पुराने लाइसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) का पंजीकरण
  • मोटरयानों का नवीन पंजीकरण
  • स्वामित्व अंतरण
  • मोटरयान का अल्ट्रेशन
  • पंजीकृत कार्ड में पता परिवर्तन
  • मोटरयान में परिवर्तन

योजना हेतु आवश्यक पात्रताएं (Required Eligibility):

यदि आप छत्तीसगढ़ तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं आपके पास निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए –

  • आवेदक छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):

यदि आप छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके यह निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज होने चाहिए –

  • आवेदक का आधार कार्ड / वोटर आई डी कार्ड
  • आवेदक का पैन कार्ड
  • आवेदक का हाल ही में खींचा गया नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आवेदक का एक्टिव मोबाइल नंबर
  • Address प्रूफ के लिए आवेदक का राशन कार्ड / बिजली या पानी बिल

तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के लाभ एवं विशेषतायें:

  • यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें की आप तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत परिवहन विभाग की 22 से भी अधिक सेवाओं का लाभ ऑनलाइन के सकते हैं।
  • परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में लाइसेंस से संबंधित 10 नयी सेवाओं को जोड़ा है। इसी तरह वाहन (Vehicle) से संबंधित 12 नयी सेवाओं को परिवहन विभाग की वेबसाइट से जोड़ा गया है।
  • योजना के तहत नागरिक स्मार्ट कार्ड लाइसेंस बनवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कहा है की तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत पुरे राज्य में वार्ड स्तर पर परिवहन विभाग के अधिकारीयों के द्वारा शिविर कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों की समस्याओं को सुना जाएगा एवं लोगों को योजना के प्रति जागरूक किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार राज्य के सभी नागरिकों को मोबाइल SMS के माध्यम परिवहन की सभी सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगी।
  • नागरिक तुंहर द्वार योजना के माध्यम से परिवहन विभाग की प्रमाणीकरण प्रवाहन सेवाएं तत्काल के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आपकी जानकारी के लिए बता दें छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य के नागरिकों को परिवहन विभाग की सभी सुविधाएं ऑनलाइन प्रदान करने की शुरुआत की है।
  • जब भी कोई नागरिक Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana के तहत नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो परिवहन विभाग के द्वारा आवेदक का लाइसेंस बनाकर आवेदक के पते पर 7 दिनों के भीतर डाक सेवा की स्पीड पोस्ट सुविधा के माध्यम से भेज दिया जाता है।

तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत आवेदन हेतु Login की प्रक्रिया:

यदि आप तुंहर द्वार योजना करना चाहते हैं आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट ऑनलाइन जाकर लॉगिन करना होगा। यहाँ हमने लॉगिन की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताई है जो इस प्रकार से है –

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  • Step 1: तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना के तहत आवेदन हेतु Login करने के लिए आप सबसे पहले परिवहन विभाग की Official Website parivahan.gov.in को ओपन कर लें।
  • Step 2: वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर आपको Login का लिंक दिखेगा। लॉगिन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
  • Step 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने चार विकल्प
    • Vahan login
    • Sarathi login
    • Dealer login,
    • Vahan Back log login ओपन होकर आ जायेंगे।
  • Step 4: आपको अपनी आवश्यकता अनुसार किसी एक विकल्प का चयन करना है। विकल्प का चयन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा।
  • Step 5: ओपन हुए नए पेज पर दिख रहे लॉगिन फॉर्म में अपनी यूजर आई डी और पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें। जानकारियाँ दर्ज करने के बाद आपको कैप्चा कोड को डालकर Submit के बटन पर क्लिक करना है।
  • Step 6: बटन पर क्लिक करने के बाद आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सफलता पूर्वक लॉगिन हो जाएंगे।
  • Step 7: इस तरह से आप परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर पाएंगे।

Tuhar Sarkar Tuhar Dwar Yojana से सम्बंधित प्रश्न

परिवहन विभाग की वेबसाइट क्या है ?

परिवहन विभाग की वेबसाइट parivahan.gov.in है।

परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है

परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर 75808-08030 एवं
+91-120-4925505
Timings: 6:00 AM – 10:00 PM है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री कौन हैं ?

वर्तमान में छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री श्री मोहम्म्मद अकबर जी हैं।

लर्निंग लाइसेंस की Validity कितने समय तक के लिए होती है ?

परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार लर्निंग लाइसेंस की Validity 6 महीने की होती है जिसके बाद आवेदक को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है।

परिवहन विभाग की कांटेक्ट डिटेल्स:

Vehicle registration, fitness, Tax, Permit, Fancy, Dealer etcEmail ID: helpdesk-vahan[at]gov[dot]in
Learner License, Driving Licence etcEmail ID: helpdesk-sarathi[at]gov[dot]in
mParivahan RelatedEmail ID: helpdesk-mparivahan[at]gov[dot]in
eChallan RelatedEmail ID: helpdesk-echallan[at]gov[dot]in
हेल्पलाइन नंबर+91-120-4925505
Timings: 6:00 AM – 10:00 PM

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