यूपी साइकिल सहायता योजना 2024: UP Free Cycle Yojana ऑनलाइन आवेदन | फॉर्म, पात्रता व लाभ

देश की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में श्रमिकों और कामगार मजदूरों के हित लाभ के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने यहां काम करने वाले कामगार मजदूरों के लिए यूपी साइकिल सहायता योजना की शुरुआत की है। जैसा की आप जानते हैं निर्माण कार्य ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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देश की राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य में श्रमिकों और कामगार मजदूरों के हित लाभ के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती रहती हैं। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने यहां काम करने वाले कामगार मजदूरों के लिए यूपी साइकिल सहायता योजना की शुरुआत की है। जैसा की आप जानते हैं निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों को अपने कार्य स्थल पर जाने हेतु कई बार अपने निवास स्थान से बहुत दूर यात्रा करके जाना पड़ता है। जिससे मजदूरों का काफी धन और समय दोनों ही खर्च होते हैं। पर दोस्तों UP राज्य सरकार ने मजदूरों की इसी समस्या के समाधान हेतु साइकिल सहायता योजना शुरू कर मजदूरों को साइकिल उपलब्ध करवाएगी।

आपको बता दें यदि आप भी Free Cycle Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाकर आवदेन फॉर्म को डाउनलोड कर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आगे आर्टिकल में हम आपको योजना से संबंधित पात्रता, लाभ, आवेदन की प्रक्रिया आदि की पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक ध्यान से जरूर पढ़ें।

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UP साइकिल सहायता योजना से संबंधित हाइ लाइट्स:

यूपी साइकिल सहायता योजना
यूपी साइकिल सहायता योजना : UP Free Cycle Yojana ऑनलाइन आवेदन | फॉर्म, पात्रता व लाभ
योजना का नामउत्तर प्रदेश फ्री साइकिल सहायता योजना
योजना किसके द्वारा शुरू की गयीउत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा
योजना से संबंधित बोर्डभवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
योजना से संबंधित विभागUP श्रम विभाग
योजना के लाभार्थीUP के श्रमिक मजदूर
योजना का उद्देश्यराज्य में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों को उनकी सहायता हेतु फ्री साइकिल उपलब्ध करवाना।
आवेदन की प्रक्रियाऑफलाइन
योजना की आधिकारिक वेबसाइटupbocw.in
यूपी साइकिल सहायता योजना

क्या है UP Free Cycle Yojana:

उत्तर प्रदेश सरकार ने लाभार्थी श्रमिक-भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (सेवाशर्त एवं विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 में उल्लिखित परिभाषानुसार राज्य में फ्री साइकिल सहायता योजना की शुरुआत की है। दोस्तों जैसा की हम आपको ऊपर ही बता चुके हैं की कई बार आपने देखा होगा की गरीब निर्माण मजदूरों को अपने काम के स्थान पर जाने के लिए अपने निवास स्थान से काफी दूर जाना पड़ता है। जिसके लिए सीमित आय वाले मजदूर पैदल चलकर या विभिन्न माध्यमों से यात्रा कर अपने काम वाली जगह पर पहुँचते हैं। इन यात्राओं के चलते मजदूरों की आय का काफी हिस्सा खर्च हो जाता है।

ऐसी यात्राओं को करने में मजदूरों का काफी समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए UP राज्य सरकार ने मजदूरों की इस समस्या को देखते हुए के फ्री साइकिल सहायता योजना की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का कहना है की साइकिल सहायता योजना लागु होने से मजदूरों के कार्यस्थल पर पहुँचने के लिए होने धन खर्च और समय की बचत होगी।

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उत्तर प्रदेश फ्री साइकिल सहायता योजना के तहत मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं (Benefits):

यदि आप योजना के लिए पात्र हैं और योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपको योजना के निम्नलिखित लाभ मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं –

  • योजना के नियमानुसार उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा योजना के पात्र श्रमिक को साइकिल खरीदने हेतु 3000 /- रूपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी। बची हुई शेष राशि योजना के लाभार्थी श्रमिक मजदूर को स्वयं के द्वारा चुकानी होगी।
  • दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें की श्रमिक को योजना के तहत मिलने वाली सहायता का सत्यापन अपने नजदीकी श्रमिक कार्यालय आकर करवाना होगा। यदि कोई मजदूर ऐसा नहीं करता है तो भवन निर्माण मजदूर बोर्ड के द्वारा श्रमिक के ऊपर कार्यवाही की जा सकती है एवं मिलने वाली सहायता की वसूली भी की जा सकती है।
  • किसी भी स्थिति में जाँच किये जाने पर श्रमिक से संबंधित सूचना गलत पायी जाती हैं तो बोर्ड के द्वारा श्रमिक की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
UP Free Cycle Yojana हेतु आवश्यक पात्रताएं (Eligibility):

यदि आप भी योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित पात्रताओं को पूरा करना होगा –

  • आवेदक श्रमिक मजदूर यूपी राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • योजना के नियमानुसार आवेदक मजदूर उतर प्रदेश राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में एक श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक श्रमिक के रूप में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में कम से कम 6 महीने से पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना के तहत यदि कोई निर्माण कामगार मजदूर केंद्र एवं राज्य सरकार के तहत किसी भी तरह साइकिल सहायता प्राप्त कर रहा है तो उसे UP साइकिल सहायता योजना के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।

योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents):

दोस्तों यदि आप एक निर्माण श्रमिक मजदूर हैं और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। यह दस्तावेज इस प्रकार से हैं –

  • आवेदक श्रमिक के द्वारा जमा किये गए अंशदान रसीद की छायाप्रति (Photocopy)
  • आवेदक श्रमिक का निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा पंजीकृत पहचान प्रमाण – पत्र की सत्यापित छायाप्रति (Photocopy)
  • आवेदक श्रमिक मजदूर के पहचान प्रमाण हेतु आवश्यक दस्तावेज (जैसे: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड , राशन कार्ड , उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र)
  • मजदूर के द्वारा बनवाया गया शपथ पत्र जिसमें यह लिखवाना होगा की आवेदक मजदूर को किसी अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार योजना के तहत साइकिल की सुविधा प्राप्त नहीं है।

UP फ्री साइकिल सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?

यदि आप योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा बतायी गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। यह आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से है –

  • दोस्तों आपको बता दें की UP फ्री साइकिल सहायता योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी।
  • ऑफलाइन आवेदन के लिए श्रमिक को सबसे पहले अपने क्षेत्र के नजदीकी श्रमिक रोजगार कार्यालय में जाना होगा।
  • इसके बाद श्रमिक को रोजगार कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म प्राप्त होने के बाद आपको फॉर्म में मांगी गयी जानकारियों को सावधानी पूर्वक भरना है।
  • फॉर्म को भरने के बाद फॉर्म के साथ मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
  • दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संलग्न करके संबंधित अधिकारी के पास जमा करा दें।
  • अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच करके आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जायेगा।
  • आवदेन स्वीकार किये जाने के बाद योजना की सब्सिडी राशि श्रमिक के बैंक खाते में Online ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • इस तरह से आप उत्तर प्रदेश साइकिल सहायता योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे।

UP साइकिल योजना के लिए आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें ?

दोस्तों जैसा की हमने आपको ऊपर बताया की आप अपने क्षेत्र के श्रमिक कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका एक विकल्प यह है की आप श्रमिक विभाग की वेबसाइट से योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर लें। फॉर्म को डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया हमने आर्टिकल में बतायी है –

  • आवदेन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए UP श्रमिक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएँ।
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको श्रमिक विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर डाउनलोड का लिंक दिखाई देखा।
  • फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • यहां ओपन हुए नए पेज पर योजना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के तहत दिए गए पीडीऍफ़ फॉर्म पर क्लिक करें।
  • आपका आवेदन फॉर्म एक पीडीऍफ़ फाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा।
  • आप फॉर्म को डाउनलोड होने के बाद आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप साइकिल सहायता योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे।

श्रमिक विभाग में मजदूर के रूप में पंजीकरण कैसे कराएं ?

आपको बता दें की आप ऑनलाइन माध्यम से UP राज्य सरकार के श्रमिक विभाग में श्रमिक विभाग के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार निम्नलिखित है –

  • श्रमिक पंजीकरण के लिए आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड , श्रम विभाग की वेबसाइट upbocw.in पर जाएँ।
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर श्रमिक पंजीयन के तहत आवेदन करें का लिंक दिखेगा। पंजीकरण के लिए आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा।
  • अब इस पेज पर दिख रहे फॉर्म में अपना आधार नंबर , जिले , मोबाइल नंबर की जानकारी को डालकर आवेदन/संसोधन करें के बटन पर क्लिक करें।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने श्रमिक पंजीकरण का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
  • पंजीकरण फॉर्म में मांगी गयी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सावधानी से भरें तथा आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद कैप्चा कोड डालकर पंजीकरण फॉर्म में भरी गयी जानकारियों की जांच कर Submit के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस तरह से आप श्रम विभाग में मजदूर के रूप में ऑनलाइन पंजीकरण करवा पाएंगे।

UP श्रम विभाग की सहायता हेतु सम्पर्क (Contact) details:

UPBOCW Head officeउत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, २nd फ्लोर, ए & डी ब्लाक, किशान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर लखनऊ – 226010
शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नं:18001805160 , 05122297142 , 05122295176
पूछताक्ष एवं दूरभाष सम्पर्क के लिए :यहाँ क्लिक करें

यूपी साइकिल सहायता योजना (FAQs):

उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है ?

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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट upbocw.in है

UP साइकिल सहायता योजना में कितनी सब्सिडी दी जाती है ?

UP साइकिल सहायता योजना में मजदूरों को साईकिल खरीदने हेतु 3000 रूपये की सब्सिडी दी जायेगी।

मजदूर श्रम विभाग में योजना के लिए कितने समय से पंजीकृत होना चाहिए ?

मजदूर श्रम विभाग में योजना के लिए कम से कम 6 महीने से रजिस्टर होना चाहिए।

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