मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना उत्तर प्रदेश राज्य में लायी योजना है यह योजना श्रमिक परिवार की महिलाओं के लिए लायी गयी योजना है यह योजना महिलाओं की आर्थिक सहायता में मदद करेगी इसके तहत यदि श्रमिक महिला पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो जन्म के बाद सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ महिला श्रमिक को पहली तथा दूसरी संतान होने पर 50,000 तक की धन राशि मदद के रूप में दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रसव में अच्छे से पोषण नहीं मिल पता जिनसे वे स्वयं तथा उनके बच्चे का स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं रह पता। दोस्तों इस आर्टिकल में हम मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म व पात्रता की जानकारी देंगे।
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मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना
इस योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की निम्न परिवार (असंगठित क्षेत्र) की महिलाओं के लिए शुरु की है इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उस महिला को ही मिलेगा जो गर्भवती होंगी उनको प्रसव से पहले तथा प्रसव के बाद वे आराम कर सके उन्हें उस वक्त कोई परिश्रम न करना पड़े इसके लिए सरकार द्वारा उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। ऐसी अवस्था में उनको पूर्ण आहार की जरूरत होती है जो उनको नहीं मिल पता है माता और उसके बच्चे को सम्पूर्ण आहार मिलना कितना जरुरी है ये सब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे।
इस योजना का लाभ सभी महिला नहीं उठा सकती सिर्फ वे ही महिला लाभ ले सकती है जो श्रमिकों की पत्नियां है। तथा महिलाओं को गर्भावस्था में जो वो काम करती है उसके अतिरिक्त वो अगर काम नहीं करेंगे उसका भी उनको वेतन मिलेगा। भवन और सन्निर्माण के तहत मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना में आवेदन करने के लिए आप जा सकती है इस योजना के तहत जब तक शिशु 2 वर्ष का पूरा नहीं हो जाता तब तक उनको पौष्टिक आहार सरकार की तरफ से पौष्टिक आहार मिलेगा। मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना में आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते है।
UP Matritva Shishu Evam Balika Yojana Overview
मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है –
योजना का नाम | मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना |
योजना का प्रकार | सरकारी योजना |
लाभार्थी | राज्य श्रमिकों की पत्नी |
वर्ष | 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आरंभ हुई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
आर्थिक सहायता | यदि श्रमिक की पत्नी का लड़का हुआ तो उसे 20 हजार रूपए तथा लड़की होने पर 25 हजार की आर्थिक सहायता मिलेगी। |
आधिकारिक वेबसाइट | upbocw.in |
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के उद्देश्य
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत सरकार श्रमिक महिलाओं एवं श्रमिक पुरुषों की घरवालियों को सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता तब प्रदान की जाएगी जब वे महिला गर्भवती हो उनकी आर्थिक स्थ्तिी में सुधार आ सके इस लिए उत्तर-प्रदेश की सरकार ने यह योजना राज्य में प्रारम्भ की है आपको पता है जो श्रमिक होते है। उनका बहुत ही मेहनत का काम होता उनको रोज कमाना पड़ता है तब जाके उनके घर खाना बनता है यदि वे एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो वे उस दिन भूखे रहते है। इसलिए श्रमिक गर्भवती महिला प्रसव के पहले तथा प्रसव के बाद भी काम करती है और वे अपने शरीर को आराम बिल्कुल नहीं दे पाती वे अपना पूर्ण आहार लेने में असमर्थ हो जाती है।
इस योजना का लाभ उठा कर महिलाएं आत्मनिर्भर होका अपना काम कर सकेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी राज्य की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती है जिसके लिए राज्य के लिए वह यह योजना लायी है।
यूपी मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की पात्रता 2024
अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे बताये गए आवश्य्क पात्रता की जानकारी पता होनी चाहिए जानकारी आपके सामने इस प्रकार है-
- योजना में आवेदन कर लाभ उठाने के लिए आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना में केवल श्रमिक पुरुषों की पत्नियां ही आवेदन कर सकती है इसके बाद उनको लाभ प्राप्त होगा।
- श्रमिक महिलाओं के 2 संतानो में गर्भवती होने तक उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
- योजना का लाभ तब प्राप्त होगा जब महिला 18 वर्ष से अधिक आयु की होगी।
मातृत्व शिशु एवं बालिका योजना आवश्यक डाक्यूमेंट्स
अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको नीचे बताये गए आवश्य्क डाक्यूमेंट्स की जानकारी पता होनी चाहिए जानकारी आपके सामने इस प्रकार है –
- श्रमिक कार्ड
- बैंक खाते की फोटो कॉपी
- आधार कार्ड
- शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
- वैधानिक मोद प्रमाण पत्र
- पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र
- चिकत्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रसव प्रमाण पत्र
- आंगनबाड़ी कार्यकर्मी द्वारा दी गयी पंजीकृत का प्रमाण
मातृत्व शिशु सरकार मदद योजना के लाभ एवं विशेषताएं
मातृत्व शिशु सरकार मदद योजना के लाभ एवं विशेषताएं निम्न प्रकार की है।
- मातृत्व शिशु सरकार मदद योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक पुरुषों की पत्नियों के लायी गयी योजना है जिसके तहत उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में मिलने वाले लाभ के आलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आपको तीन महीने का वेतन चिकत्सा राशि के रूप में प्रसव अवस्था में मिलेगा।
- मातृत्व शिशु सरकार मदद योजना के तहत यदि महिला श्रमिक बालक को जन्म देती है तो उसको 20 हजार की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
- मातृत्व शिशु सरकार मदद योजना के तहत यदि महिला श्रमिक बालिका को जन्म देती है तो उसको 25 हजार की धन राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी।
- इस योजना के तहत यदि महिला पहली और दूसरी संतान में बालिका को जन्म देती है यदि वो किसी अन्य बालिका को गोद लेती है तो उसे मातृत्व शिशु सरकार मदद योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। उसे 25 हजार की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना में आवेदन करने के बाद यदि महिला का गर्भपात हो जाता है तो सरकार द्वारा उसे 2 महीने की राशि (वेतन) आर्थिक सहायता के रूप में दिया जायेगा।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करने के जानकारी आपको नीचे बताई गयी है।
- इस योजना में अप्लाई करने के लिए आपको मातृत्व एवं बालिका मदद योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर क्लिक करना है।
- आपके पास अब आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने का ऑफ्शन आएगा उस पर जा कर आपको क्लिक करके उस फॉर्म एक प्रिंट आउट निकलवाना है।
- इस फॉर्म मर पूछी गयी सभी जानकारी आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है।
- जब आप फॉर्म भरेंगे तो पूछे गए सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने है और उनकी फोटो कॉपी को आपको फॉर्म के साथ जमा करना होगा।
- फॉर्म भरने के बाद आपको विभाग में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रक्रिया को देख कर आप योजना में अपना आवेदन कर सकते है।
आवेदन की स्थिति किस प्रकार देखें
यदि आप इस योजना में आवेदन करते है तो आप नीचे दी गयी जानकारी देख कर आवेदन की स्थिति भी देख सकते है।
- आवेदन प्रक्रिया देखने के लिए सबसे पहले आपको श्रम विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद वेबसाइट का होमपेज आपके सामने खुलेगा।
- होमपेज खुलने पर आपको एक योजना का ऑफ्शन नजर आएगा उस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने योजना के आवेदन की स्थिति का ऑफ्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा वो पेज आवेदन की स्थिति का होगा।
- इस पेज पर आपके सामने आवेदन संख्या या पंजीयन संख्या भरने का ऑप्शन आएगा।
- अब आपके सामने एक कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन आएगा उसको भरके आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- सबमिट करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति आएगी।
- इस प्रक्रिया को देखकर आप अपनी आवेदन की स्थिति जान सकते है।
UP Matritva Shishu Evam Balika Yojana FAQ’s
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना किस राज्य में किस उद्देश्य से लायी गयी योजना है?
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना उत्तर प्रदेश राज्य में लायी योजना है यह योजना श्रमिक परिवार की महिलाओं के लिए लायी गयी योजना है यह योजना महिलाओं की आर्थिक सहायता में मदद करेगी इसके तहत यदि श्रमिक महिला पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो जन्म के बाद सरकार द्वारा इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना में कौन महिलाएं आवेदन कर सकती है?
मातृत्व शिशु सरकार मदद योजना के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक पुरुषों की पत्नियों के लायी गयी योजना है जिसके तहत उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में श्रमिक महिला यदि बालक को जन्म देती है तो उसे योजना के तहत सरकार द्वारा कितना लाभ मिलेगा?
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में श्रमिक महिला यदि बालक को जन्म देती है तो उसे योजना के तहत सरकार द्वारा 20 हजार रूपए की धन राशि दी जाएगी।
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए?
योजना का लाभ तब प्राप्त होगा जब महिला 18 वर्ष से अधिक आयु की होनी चाहिए।
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में मिलने वाले लाभ के अलावा और भी लाभ मिलेगा क्या?
मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में मिलने वाले लाभ के आलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से आपको तीन महीने का वेतन चिकत्सा राशि के रूप में प्रसव अवस्था में मिलेगा।