नमस्कार दोस्तों, दोस्तों जैसा की आप जानते हैं की राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के हितों के लिए विभिन्न प्रकार योजनाएं चलाती रहती हैं जिससे नागरिकों को सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों यहां हम आपको बता दें की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही राज्य के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने जा रही है। आपको यहां हम बताते चलें की अभी तक बजट की कमी के कारण योजना को शुरू नहीं किया जा सका था परन्तु UP राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है की योजना को जल्द ही शुरू कर दिया जायेगा। आगे आर्टिकल में हम आपको मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तरप्रदेश की सम्पूर्ण विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
उत्तरप्रदेश जन सुनवाई [शिकायत] पोर्टल में ऐसे करें पंजीकरण

क्या है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना ?
दोस्तों UP सरकार जल्द ही राज्य में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत करेगी। आपको बता दें की राज्य सरकार ने योजना के लिए 160 करोड़ रूपये से अधिक का बजट पारित किया है जिसमें से राज्य के श्रम विभाग और सामाजिक सुरक्षा विभाग को 12 करोड़ रूपये जारी किये गए हैं। योजना के तहत असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगार एवं मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत कर मजदूरों का डाटाबेस (Database) तैयार किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें की राज्य सरकार ने अब तक ई-श्रम पोर्टल पर 8.29 करोड़ से अधिक कामगार मजदूरों को पंजीकृत किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है की पंजीकृत मजदूरों के मामलें में उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें की योजना के नियमानुसार यदि कार्यस्थल पर काम करते हुए कोई मजदूर दुर्घटना का शिकार होता है या मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार मजदूर के परिजनों को दो लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करेगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों का दुर्घटना बीमा कराया जाना जरूरी है।
- यहां हम आपको बताते चलें की योजना के तहत पहले बीमा प्रीमियम की भुगतान राशि 12 रूपये थी। पर अब इसको बढ़ाकर 20 रूपये प्रति व्यक्ति कर दिया गया है।
- योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का लक्ष्य है की राज्य में 8 करोड़ से अधिक कामगार मजदूरों को इसका लाभ पहुँचाया जाय।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए संबंधित मंत्री समूहों की बैठक की जाएगी।
- राज्य सरकार योजना के तहत कुछ चुनिंदा बीमा कंपनियों का चयन करेंगी जो मजदुरों के परिजनों को दी जाने सहायता राशि का भुगतान करेंगी।
- दोस्तों यदि आप एक मजदूर हैं और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार के e-SHRAM पोर्टल पर कराना होगा।
Key High lights of e-SHRAM Portal:
पोर्टल का नाम | ई-श्रम पोर्टल |
पोर्टल कब लांच किया गया | अक्टूबर 2021 |
ई-श्रम पोर्टल से संबंधित मंत्रालय | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
पोर्टल के लाभार्थी | देश भर के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर एवं कामगार |
पोर्टल का उद्देश्य | लाभार्थी मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना |
ई-श्रम पोर्टल की official वेबसाइट | eshram.gov.in |
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने हेतु आवश्यक दस्तावेज:
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी। यहाँ हमने आपको मांगे जाने वाले सभी जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट दी है जो इस प्रकार से है –
- आवेदक मजदूर का आधार कार्ड
- आवेदक श्रमिक का एक्टिव मोबाइल नंबर
- आवेदक श्रमिक के बैंक अकाउंट से संबंधित सभी जरूरी डिटेल्स (जैसे: बैंक अकाउंट नंबर , IFSC कोड आदि)
- आवेदक श्रमिक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक श्रमिक का निवास प्रमाण पत्र
- पते की प्रमाण हेतु मजदूर का राशन कार्ड / वोटर-आई डी कार्ड / बिजली का बिल आदि।
- आवेदक मजदूर का आयु का प्रमाण पत्र
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कैसे करें?
दोस्तों जैसा की हम आपको पहले ही बता चुके हैं की यदि आप मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं आपको केंद्र सरकार के e-SHRAM पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप CSC केंद्र पर या स्वयं से भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार निम्नलिखित है –
- दोस्तों पोर्टल पर रजिस्टर करने हेतु आप सबसे पहले आप ई-श्रम पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in को ओपन करें।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर REGISTER on eShram का लिंक देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने हेतु लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने Self Registration का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अब फॉर्म में अपना आधार लिंक 10 अंकों का मोबाइल नंबर , कैप्चा कोड आदि की जानकारी को भरें।
- इसके बाद Send OTP के बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपके फ़ोन में SMS के माध्यम से OTP कोड प्राप्त होगा।
- कोड प्राप्त होने के बाद कोड को डालकर वेरीफाई करें।
- OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जायेगा। फॉर्म में मांगी गयी जरूरी जानकारियों को भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद कैप्चा कोड डालकर Submit के बटन पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन ऑनलाइन जमा हो जाएगा।
- इस तरह से आप ई-श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।
e-SHRAM पोर्टल से जुड़ी Contact Details की जानकारी:
Address: | Deputy Secretary (eSHRAM Portal) Ministry of Labour & Employment Govt. of India, Jaisalmer House Mansingh Road. New Delhi-110001 India |
फ़ोन नंबर: | (011) 23389928 |
मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तरप्रदेश (FAQs):
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लेकर आयी है। जिसमें योजना के तहत मजदूरों को दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की जायेगी।
राज्य सरकार ने कहा है की मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को प्रदेश में जल्द ही शुरू किया जाएगा।
आपको बता दें की यदि किसी हादसे के कारण मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो मजदूर के परिजनों को राज्य सरकार 2 लाख रूपये बीमा सहायता राशि प्रदान करेगी।
दोस्तों आपको मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए स्वयं को e-Shram पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा।
e-Shram पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने हेतु आपके पास निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए –
1. आवेदक किसी असंगठित क्षेत्र में मजदूर के रूप में कार्यरत होना चाहिए।
2. आवेदक मजदुर की आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए।