उत्तरप्रदेश राज्य में निजी और सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के नवजात शिशुओं के लिए आहार और आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया, जिसके तहत उत्तरप्रदेश सरकार ने “UP Shishu Hitlabh Yojana” की शुरुआत की है, योजना के माध्यम से नवजात शिशुओं के जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत, भवनों और संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशुओं के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाएगी, एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रति वर्ष निम्नलिखित राशियों की धनराशि प्रदान की जाएगी, उत्तरप्रदेश राज्य में निजी और सरकारी क्षेत्रों में कार्य करने वाले नवजात शिशुओं के लिए आहार और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आवश्यक दस्तावेजों को सम्बंधित श्रम विभाग या विकास खंड कार्यालय में जमा करना होगा, और साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए शिशु की जीवितता का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा, UP Shishu Hitlabh Yojana न केवल बच्चों को सुरक्षित व पौष्टिक आहार प्रदान करेगी बल्कि श्रमिक परिवारों के नवजात शिशु के विकास में भी मदद करेगी, श्रमिकों के परिवार को शिशु के जन्म के समय आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
UP Shishu Hitlabh Yojana का उद्देश्य
- पौष्टिक आहार का प्रदान: उत्तरप्रदेश सरकार ने श्रमिकों के बच्चों को स्वस्थ रखा जा सके जिसके लिए बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना मुख्य उद्देश्य रखा गया है ताकि उनके विकास को सही समर्थन मिले।
- श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार – UP Shishu Hitlabh Yojana के माध्यम से श्रमिक आत्मनिर्भर बनेंगे, और उनके जीवन स्तर में सुधार आने की उम्मीद है, जिससे की वह समाज में अधिक योगदान दे सकेंगे।
योजना के तहत बच्चों को 2 वर्ष की आयु तक पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी, इसके अंतर्गत, श्रमिकों के दो बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसमें लड़कियों के जन्म पर 12000 रुपए और लड़कों के जन्म पर 10000 रुपए प्रति शिशु की दर से साल में एक बार एक मुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
UP Shishu Hitlabh Yojana के लिए पात्रता
- लाभार्थी को उत्तरप्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।
- UP Shishu Hitlabh Yojana का लाभ एक परिवार के केवल दो बच्चों को मिल सकता है।
- UP Shishu Hitlabh Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तरप्रदेश के भवन और अन्य संरचना कार्यकर्ताओं कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
UP Shishu Hitlabh Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आधारकार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक का खता विवरण
UP Shishu Hitlabh Yojana हेतु आवेदन प्रक्रिया
- UP श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (upbocw.in) पर जाएं।
- होम पेज पर योजनाएं मीनू के तहत UP Shishu Hitlabh Yojana के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आप Shishu Hitlabh Yojana के पेज पर पहुँच जाएंगे, अब आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म को पीडीएफ फाइल के रुप में डाउनलोड हो जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
- अब सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ Attach करें।
- अब अपने क्षेत्र के श्रम विभाग के कार्यालय जा कर फॉर्म को जमा करवा दें।
यदि आप उत्तरप्रदेश राज्य में निवास करते है, और एक श्रमिक मजदूर है, तो आप शिशु हितलाभ योजना का लाभ उठा सकते यही, इस लेख को पढ़कर आप UP Shishu Hitlabh Yojana में पंजीकृत हो सकेंगे, और इस योजना से सम्बंधित जानकारी भी आपको दी गयी है निम्न निर्देशों की सहायता से आप UP Shishu Hitlabh Yojana के लिए आवेदन कर सकते है।