UP Varasat Praman Patra Online: दोस्तों जैसा की आप जानते हैं की भूमि , प्रॉपर्टी , सम्पति पर अपना एकाधिकार प्रस्तुत करने के लिए आपके पास उत्तराधिकार प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यह एक तरह का राजस्व न्यायालय के द्वारा जारी किया गया सरकारी दस्तावेज होता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत और ऑनलाइन कर दिया है जिससे नागरिक घर बैठे न्यायलय की सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज का हमारा आर्टिकल उत्तर प्रदेश राज्य का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाये इसके बारे में पूरी जानकारी पर आधारित है। हम आपसे यहां यह कहना चाहेंगे की यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और जानना चाहते हैं की उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन कैसे करते हैं तो आपसे अनुरोध है की हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से जरूर पढ़ें।
Key high lights of UP Varasat Praman Patra Online:
आर्टिकल का विषय | विरासत हेतु UP उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनाएं |
राज्य | उत्तर प्रदेश (UP) |
विभाग | राजस्व न्यायलय उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नागरिक |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायलय में भूमि , प्रॉपर्टी से जुड़े विरासत के लंबित मामलों का जल्द निपटारा |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आवेदन हेतु ऑफिसियल वेबसाइट | vaad.up.nic.in |
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक की जमीन से सभी तरह के कागजात
- आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नागरिक हैं और उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बतायी गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को step बाय step फॉलो करके उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं यह प्रक्रिया इस प्रकार है –
- Step 1: UP उत्तराधिकार प्रमाण पत्र Online बनवाने हेतु आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर / लैपटॉप में उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायलय की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic.in को ओपन कर लें।
- Step 2: वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन मीनू के तहत उत्तराधिकार /विरासत का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- Step 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इस ओपन हुए नए पेज पर उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन (प्रपत्र आर० सी० 9 पूर्व में प क – 11) ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें का लिंक देखने को मिलेगा। Online आवेदन हेतु लिंक पर क्लिक करें।
- Step 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा जैसा की आपको चित्र में दिखाया गया है।
- Step 5: अब इस फॉर्म में अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन के बटन पर क्लिक करें।
- Step 6: login होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जायेगा यहां दिए गए लिंक पर क्लिक कर आगे बढ़ें।
- Step 7: आगे बढ़ने पर आपके आर० सी० प्रपत्र – 9 का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यह ऑनलाइन फॉर्म 4 भागों में विभाजित किया गया है।
भाग 1:
- Step 1: फॉर्म 9 के प्रथम भाग में आवेदन अपना नाम , पिता / पति का नाम , मोबाइल नंबर , आधार नंबर आदि की जानकारी भरकर आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करें।
भाग 2 :
- Step 1: आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म का दूसरा भाग ओपन हो जाएगा। फॉर्म के दूसरे भाग में विवाहित / पुर्नविवाहित खातेदार जिसकी मृत्यु / विवाह अथवा पुनर्विवाह के कारण आदि से संबंधित जानकारियां आपसे पूछी जाएंगी। जानकरियों को सावधानी पूर्वक ध्यान से भरें।
- Step 2: जानकारी भरने के बाद फॉर्म में दिए गए आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करें।
भाग 3:
- Step 1: आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म का तीसरा भाग ओपन हो जाएगा। अब ओपन हुए तीसरे भाग में जनपद , तहसील , परगना आदि से संबंधित जानकारियों को भरें।
- Step 2: जानकारी भरने के बाद आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करें।
भाग 4:
- Step 1: बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म का चौथा एवं अंतिम भाग ओपन होकर आ जायेगा। अब फॉर्म के चौथे भाग में वारिसों से संबंधित सभी डिटेल्स को सावधानी पूर्वक भरें।
- Step 2: डिटेल्स भरने के बाद फॉर्म में दिए गए सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक करें। बटन पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म की सभी डिटेल्स एक बार चेक करने को कहा जाएगा। डिटेल्स चेक करने के बाद अंत में सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन जमा करें।
- Step 3: इस तरह से आप उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालय की कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की सहायता से UP विरासत / उत्तराधिकार हेतु ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे।
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UP उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के ऑफलाइन आवेदन हेतु प्रारूप फॉर्म कैसे डाउनलोड करें:
आवेदन प्रारूप फॉर्म डाउनलोड की प्रक्रिया इस प्रकार से निम्नलिखित है –
- Step 1: सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic.in को ओपन कर लें।
- Step 2: वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन मेन्यू के तहत उत्तराधिकार /विरासत का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें।
- Step 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जायेगा। अब इस ओपन हुए नए पेज पर आपको उत्तराधिकार / वरासत हेतु आवेदन पत्र का पी० डी० एफ डाउनलोड करे का लिंक देखने को मिलेगा। फॉर्म डाउनलोड करने हेतु लिंक पर क्लिक करें।
- Step 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म एक पीडीऍफ़ फ़ाइल के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। जिसे आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।
- Step 5: फॉर्म प्रिंट करने के बाद फॉर्म में मांगी गई जानकरियों के अनुसार फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें। फॉर्म में भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज को संलग्न करें।
- Step 6: दस्तावेज सहित फॉर्म को अपने क्षेत्र के तहसील या राजस्व न्यायलय विभाग के ऑफिस में जाकर जमा करा दें
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार विरासत आवेदन प्रपत्र फॉर्म डाउनलोड करने हेतु लिंक :
उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व परिषद् हेतु कैसे लॉगिन करें:
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व परिषद् के पोर्टल पर लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर बतायी गयी निम्नलिखित प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। यह प्रक्रिया इस प्रकार से है –
- Step 1: राजस्व परिषद् के तहत लॉगिन करने हेतु आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.nic.in को ओपन करना होगा।
- Step 2: वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन राजस्व परिषद् का मेन्यू दिखेगा। मेन्यू पर क्लिक करें।
- Step 3: मेन्यू ओपन होने के बाद आपके सामने लॉगिन से संबंधित लिंक ओपन होकर आ जाएगा। लॉगिन करने हेतु लिंक पर क्लिक करें।
- Step 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- Step 5: अब इस पेज पर अपने न्यायलय , यूजर , पासवर्ड की जानकारी को दर्ज करें।
- Step 6: जानकारी दर्ज करने के बाद पेज पर दिख रहे कैप्चा कोड को एंटर करें। कैप्चा कोड एंटर करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें।
- Step 7: बटन पर क्लिक करने के बाद आप उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् के पोर्टल पर सफलता पूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। इस तरह से आप राजस्व परिषद् हेतु लॉगिन कर सकते हैं।
जन सुविधा केंद्र (Common Service Center) की सहायता से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं:
- यदि आप कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता से उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले UP राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रपत्र को डाउनलोड करना होगा।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट लेकर अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र में जाएँ। अब फॉर्म को भरकर जन सुविधा केंद्र संचालक को दे दें।
- जिसके बाद जन सुविधा केंद्र संचालक के द्वारा आपके आवेदन को ऑनलाइन भरकर सब्मिट कर दिया जायेगा।
- आवेदन ऑनलाइन सब्मिट होने के बाद जमा रसीद की प्रिंट कॉपी संचालक के द्वारा आवेदक को दे दी जायेगी।
- इस तरह से आप जन सुविधा केंद्र में जाकर उत्तर प्रदेश के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
UP उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर
उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र क्या होता है ?
जब भी आप अपनी सम्पत्ती के अधिकार को किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जो आपका विश्वासु पात्र है तो वह व्यक्ति आपकी सम्पति का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त आर्टिकल में UP उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र के आवेदन की पूरी प्रक्रिया बतायी है।
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु वेबसाइट क्या है ?
उत्तर प्रदेश उत्तराधिकार / विरासत प्रमाण पत्र बनवाने हेतु वेबसाइट http://vaad.up.nic.in/ है।
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र हेतु शुल्क कितना है ?
जी उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के बनवाने हेतु कोई शुल्क नहीं है। प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निः शुल्क है।