यूपी विधवा पेंशन योजना :- उत्तर प्रदेश की सभी विधवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने एक विशेष योजना की घोषणा की है जिसका नाम यूपी विधवा पेंशन योजना है। इस योजना के जरिये प्रदेश की उन सभी विधवाओं को सीधे लाभ होगा जो विधवा होने के साथ साथ बेरोजगार भी हैं। विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली 18 से 60 साल उम्र की विधवा महिलाओं के लिए है। up vidhwa pension yojana में प्रदेश सरकार विधवाओं की आर्थिक मदद के लिए 300 रूपए प्रतिमाह देगी। इस आर्टिकल में हमने उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन से संबन्धित सारी जरुरी जानकारियों को पब्लिश किया है। जिनको भी इस योजना का लाभ लेना है वो इस आर्टिकल को सही से और पूरा पढ़े।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2021
केंद्र सरकार की मदद से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नए विधवा पेंशन योजना में बहुत जरुरी बदलाव किये है आज भी हमारे समाज में जिस महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी देख रेख के लिए कोई भी आगे नहीं आना चाहता। उस विधवा महिला को समाज बहुत ही अजीब नजरों से देखता है। अगर उस महिला के परिवार में कोई योग्य और कमाने वाला नहीं होता तो उसका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी ही निराश्रित विधवाओं की मदद करने के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना को शुरू किया है। यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत राज्य की विधवा महिलाओं को अब प्रतिमाह पेंशन योजना के रूप में 300 रूपए की वित्तीय धनराशि का लाभ प्रदान किया जायेगा जिससे लाभार्थी महिला अपने जीवन में होने वाली दैनिक आर्थिक जरूरतों को पूर्ण कर सकती है। विधवा महिलाओं को अब किसी भी व्यक्ति पर अपने जीवन में होने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आश्रित नहीं रहना होगा।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन योजना
यूपी सरकार ने विधवाओं के लिए पेंशन योजना शुरू की है नीचे आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देख सकते है यहां आवेदन लिंक तथा सहायता राशि के बारे में बताया गया है।
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
शुरू किया गया | उत्तरप्रदेश सरकार |
उद्देश्य | विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना |
आयु सीमा | 18 से 60 वर्ष की विधवा |
सहायता राशि | 300/- रू |
टोल फ्री नंबर | 18004190001 |
आवेदन वेबसाइट | http://sspy-up.gov.in/ |
यूपी विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य
UP Vidhwa Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य है की राज्य में ऐसी निराश्रित महिला को योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करना जिनके पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में कोई भी आय अर्जित करना वाला व्यक्ति न हो। लाभार्थी महिला को जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सहायता के रूप में वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि महिला को प्रत्येक छमाही के आधार पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिसका सीधा लाभ महिला को प्राप्त होगा। हमारे समाज में आज भी विधवा महिलाओं को एक हीन भावना के रूप में देखा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी विधवा लाचार महिलाओं की मदद करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया है। यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिलाएं योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकती है।
UP Vidhwa Pension Yojana के लाभ
- यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह के अनुसार 300 रूपए की वित्तीय राशि लेने का लाभ प्राप्त होगा।
- पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी यानि की प्रत्येक 6 माह में लाभार्थी महिला को 1800 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जो 2002 की बीपीएल सूची में जिनका नाम दर्ज किया गया है एवं जिनकी आयु 60 वर्ष है।
- पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय धनराशि का सीधा लाभ लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
- राज्य की 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष कीआयु तक की निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की योग्यता
- इस योजना की सबसे पहली और जरुरी योग्यता ये है कि महिला विधवा होनी चाहिए।
- पहले की योजना में उम्र सीमा 18 से 60 साल की थी लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उम्र सीमा को हटा दिया है।
- किसी भी उम्र की विधवा महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक महिला के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरुरी है।
- अगर आवेदक महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वो इस योजना के योग्य नहीं मानी जाएगी।
- विधवा महिला को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी और योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
- आवेदक महिला के बच्चे बालिग ना हों अगर वो बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हों।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 के लिए जरुरी दस्तावेज
UP vidhwa pension yojana का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास नीचे दिए हुए दस्तावेज होने जरुरी है। ये दस्तावेज आवेदन फॉर्म को भरते समय मांगे जायगे।
- हाल में ही बनवाई गयी पासपोर्ट साइज की फोटो जिसका साइज 20kb से ज्यादा का ना हो।
- किसी भी बैंक में एक खाता
- अपनी आय का प्रमाण पत्र
- पति की मौत का प्रमाणपत्र
- आधार कार्ड नंबर
- आवेदक के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र का भी होना जरुरी है।
ये तो सूची हुई उन जरुरी दस्तावेजों की जो आवेदन फॉर्म भरते समय मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के आवेदन फॉर्म को कैसे भरे।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के आवेदन फॉर्म को भरने का तरीका बहुत ही आसान है| आवेदन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध है जिसको निचे दिए हुए स्टेप को फॉलो कर के बड़ी आसानी से भरा जा सकता है।
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा | उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें
- फिर यहाँ पर “निराश्रित महिला पेंशन'” वाले लिंक पर क्लिक करें | जैसे की नीचे दिए हुये चित्र में दिखाया गया है।
- अब अगर आप पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहें हैं तो ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें ।
- और अगर अपने पहले से ही आवेदन कर रखा और उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो “आवेदन की स्थिति ” पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया वेब पेज खुल के सामने आएगा जिसमे निम्नलिखित विकल्प होंगे।
- New Entry Form
- Edit Saved Form / Final Submit
- View Application Form
- User Manual
- अब सबसे पहले वाले विकल्प ‘न्यू एंट्री फॉर्म’ पर क्लिक करें।
- कुछ ही समय बाद आवेदन फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारी जानकारियों को ध्यान पूर्वक और सही-सही भरें।
- जब सारे बॉक्स भर जायें तो “Save” वाले बटन पर क्लिक करें और बस आपका आवेदन फॉर्म भर गया।
नीचे हम कुछ जरुरी लिंक्स को दे रहे है जिनका उपयोग आप इस योजना की बाकी जानकारियों के लिए कर सकते हैं।
- UP विधवा पेंशन योजना आवेदन की स्थिति यहाँ से जानें
- 2020 – 21 की पेंशनर की सूची यहाँ देखें
- आधे भरे हुए आवेदन फॉर्म को यहाँ से पूरा भरें
- भरे हुए आवेदन फॉर्म को यहाँ से देखें
- जरुरी निर्देश के लिए यहाँ क्लिक करें
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यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 से सम्बंधित सवाल जवाब
जी हाँ उत्तरप्रदेश में केवल यूपी की विधवाऐं ही आवेदन कर सकती हैं किन्तु यह योजना सभी राज्यों में चलाई जाती हैं।
यूपी विधवा पेंशन योजना 2021 में 300 रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
उत्तरप्रदेश विधवा पेंशन के लिए www.sspy-up.gov.in पर जाएँ और ऑनलाइन आवेदन करें।
यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड ,पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र, आवेदक की वैध फोटो आईडी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी चाहिए होगी।
महिलाओं को सहायता के रूप में यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम से प्रतिमाह वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
फॉर्म भरने के बाद प्रिंटआउट समाज कल्याण विभाग में जमा करना पड़ेगा अथवा नहीं
प्लीज़ हमे निर्देश दीजिये
Hanji, समाज कल्याण विभाग में जमा करना पड़ेगा
2019-2020 ki list kab aayegi
New list kab aayegi 2019-2020 ki
Apply kesa kra pension k liya