दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023: UP Divyang Shadi Yojana Apply Online

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी है। UP Divyang Shadi Yojana 2023 के माध्यम से विकलांग विवाहित जोड़े को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर विवाह के लिए वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत दिव्यांग विवाहित जोड़े में ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी है। UP Divyang Shadi Yojana 2023 के माध्यम से विकलांग विवाहित जोड़े को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक मदद के तौर पर विवाह के लिए वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत दिव्यांग विवाहित जोड़े में से युवक के विकलांग होने की स्थिति में लड़के को 15 हज़ार रूपये प्रदान किये जाते है और लड़की के विकलांग होने की स्थिति में लड़की को 20 हजार रूपए की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है। UP सरकार के दिव्यांगजन डिपार्टमेंट दिव्यांगजन विवाह योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।  

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना :
UP Divyang Shadi Yojana Apply Online

यूपी सरकार के द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं बनायीं गयी है। जिनमे से एक यूपी शादी अनुदान योजना है। अगर आप भी इस योजन के पात्र है तो जानिए कैसे करें आवेदन

UP Divyang Shadi Yojana 2023

योजना के माध्यम से अगर नवविवाहित जोड़े में से दोनों शारीरिक रूप से विकलांग है तो दोनों को योजना का लाभ दिया जायेगा। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दोनों को कुल मिलाकर राज्य सरकार के द्वारा 35000 रूपए की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।

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विवाह के लिए दिए जाने वाली धनराशि लाभार्थी को सीधे (Direct benefit transfer-DBT) के माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का बैंक में अकाउंट होना बहुत आवश्यक है,और लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। अगर विवाहित जोड़े में से कोई एक मानसिक रूप से भी विकलांग है तो वो भी योजना के लाभ लेने के लिए हकदार है।

Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana

योजना का नामदिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना
लाभार्थीदिव्यांगजन विवाहित जोड़े
वर्तमान वर्ष2023
दिव्यांगजन महिला20 हजार रूपए की आर्थिक मदद
दिव्यांगजन पुरुष15 हजार रूपए की मदद
योजना की शुरुआतमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा
विभागदिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
ऑफिसियल वेबसाइटdivyangjan.upsdc.gov.in

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत पंजीकरण करने के लिए लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। यूपी सरकार के द्वारा इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के दिव्यांग विवाहित जोड़ा वित्तीय धनराशि को प्राप्त करना चाहते है।

तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, योजना का लाभ वही दम्पति ले सकते है जो अन्य किसी प्रकार का  विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का लाभ न उठा रहे हो राज्य सरकार के द्वारा विकलांग जनो के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण है योजना के तहत दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य यह है की राज्य के सभी दिव्यांग जानो की शादी परिवार के आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण नहीं हो पाती है विकलांग लोगो के पास आय के साधन न होने की वजह से उन्हें बहुत सी समस्याओ का सामना करना पड़ता है।

विकलांग व्यक्तियों का जीवन आम इंसान की जिंदगी से बहुत अलग होता है। योजना के माध्यम से सभी नवविवाहित जोड़े को सरकार के द्वारा वित्तीय धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।

इस धनराशि की मदद से व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों की पूर्ति को पूर्ण कर सकता है। राज्य सरकार के द्वारा अपंग नागरिकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गयी है

उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना पात्रता व शर्ते

  • योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकते है जो उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन है।
  • लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी को अपना मैरिज सर्टीफिकेट ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड करना होगा।
  • दिव्यांगजन की आयु 18 या उससे अधिक होनी चाहिए परन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो।
  • लाभार्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक स्वास्थ्य केंद्र से दिव्यांग जान का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए वही लाभार्थी पात्र होंगे जो किसी अन्य प्रकार की विकलांग(Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 का लाभ न उठा रहे हो

Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana 2023 के लाभ

  • राज्य के सभी विकलांग व्यक्तियों को दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा।
  • योजना के अंतर्गत युवती को 20,000 रूपए की वित्तीय धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत मिलने वाला सीधा लाभ लाभार्थी को प्राप्त होगा।
  • विकलांगजनो को अपनी शादी करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • और युवक को 15,000 रूपए की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • अगर विवाहित जोड़े में दोनों ही शारीरिक रूप से विकलांग है तो योजना के अंतर्गत दोनों को 35,000 की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय धनराशि सीधे लाभार्थी के (Direct benefit transfer-DBT) के माध्यम से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जायेंगे।
  • योजना के माध्यम से से सभी दिव्यांगजन विवाहित जोड़े अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर सकते है।
UP Divyang Shadi Yojana
UP Divyang Shadi Yojana

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. विकलांग विवाहित जोड़े का दोनों का आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  2. स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (Domicile Certificate)
  3. विकलांगता का प्रमाण-पत्र (Handicapped Certificate)
  4. शादी का प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Marriage Registration Certificate)
  5. राष्ट्रीयकृत बैंक में विवाहित जोड़े का Joint Bank Account
  6. युवक और युवती की उम्र 18 वर्ष और 21 वर्ष के प्रमाण पत्र
  7. लाभार्थी का बर्थ सर्टिफिकेट और 10वीं की मार्कशीट

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

आवेदन करने के लिए आपको हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करना होगा जो की इस प्रकार है।

  • लाभार्थी को सबसे पहले विकलांग व्यक्ति की आधिकारिकता विभाग की divyangjan.upsdc.gov.in वेबसाइट में विजिट करना होगा।
    दिव्यांगजन-शादी-विवाह
  • पोर्टल में विजिट करने के बाद आपके स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा होम पेज ओपन हो जाने के बाद आपको  “रजिस्टर / आवेदन के लिए नीचे क्लिक करें” का विकल्प दिखाई देगा अब आपको इस विकल्प का चयन करना है। दिव्यांगजन-शादी-विवाह
  • इस विकल्प का चयन करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा इस पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जायेगा यहाँ अब आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी है जिसे आवेदक का नाम जनपद विकलांगता का प्रतिशत वर वधु का नाम पता इत्यादि।
  • सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन में क्लिक करना है अब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण हो गयी है।
  • रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा जिसे आपको सेव करके रखना है।

दिव्यांगजन शादी विवाह लॉगिन प्रक्रिया

  • लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले  ऑफिसियल वेबसाइट पर प्रवेश करना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा। उतर-प्रदेश-दिव्यांग-विवाह-योजना
  • होम पेज पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखाई देगा लॉगिन फॉर्म में आपको user name,password दर्ज करना होगा और लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना होगा इस प्रकार से आपका लॉगिन प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

विकलांग (Handicapped) विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 एप्लीकेशन  फॉर्म

  • इसके लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करना होगा।अद्धिकारिक वेबसाइट में विजत करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन में होम पेज ओपन हो जायेगा होम पेज पर आपको  पंजीकरण के बाद /अपूर्ण आवेदन पत्र भरने के लिए ” का विकल्प दिखाई देगा। दिव्यांगजन-शादी-विवाह-प्रोत्साहन
  • आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है बाद आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा।
  • अब आपको यहाँ आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है।

UP Divyang Shadi Yojana 2023 आवेदन की स्थिति कैसे देखे?

  • UP Divyang Shadi Yojana 2023 आवेदन की स्थिति देखने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करना होगा ऑफिसियल वेबसाइट में विजिट करने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन हो जायेगा।
  • होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें“ का विकल्प दिखाई देगा अब आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। दिव्यांगजन-शादी-प्रोत्साहन-योजना
  • विकल्प में क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में नया पेज ओपन हो जायेगा अब आपको नए पेज में district का चयन करके अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सर्च के ऑप्शन में क्लिक करना है सर्च ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आवेदन की स्थिति का विवरण प्राप्त होगा।

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 से संबंधित प्रश्न और उत्तर

दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है ?
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गयी थी।

योजना का लाभ कौन ले सकता है ?

योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन दम्पति ले सकते है।

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों को विशेष सुविधाएँ प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है ?

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग http://uphwd.gov.in/ पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएँ देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में राज्य के सभी दिव्यांगजन सभी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

योजना के माध्यम से विकलांग जनो को कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी ?

योजना के माध्यम से युवती को 20,000 रूपए की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी तथा युवक को 15,000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाएगी।

क्या इस योजना का लाभ लाभार्थियों को विवाह हो जाने के बाद दिया जायेगा ?

हाँ विकलांग जन नागरिकों को दिव्यांगजन शादी विवाह योजना का लाभ विवाह हो जाने के बाद दिया जायेगा।

योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास क्या पत्रता होनी चाहिए ?

योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी दिव्यांगजन और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

क्या दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के नागरिक ही प्राप्त कर सकते है?

हाँ दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के लाभार्थी नागरिक ही प्राप्त कर सकते कोई अन्य राज्य का व्यक्ति इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है।

UP Divyang Shadi Yojana का लाभ नागरिक कैसे प्राप्त कर सकते है ?

UP Divyang Shadi Yojana का लाभ लेने के लिए नागरिक को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करने के बाद ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

हेल्पलाइन नंबर

हमारे इस लेख में दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को साझा किया गया है। अगर लाभार्थी नागरिकों को योजना से जुड़े समस्याओं से संबंधी कोई हेल्प चाहिए तो वह नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या के समाधान को प्राप्त कर सकते है।

पता : 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन,अशोक मार्ग,लखनऊ
ईमेल: dir.hwd-up@gov.in
फ़ोन : +91-522-2287267
पिन कोड: 226001

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