उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन – Labour Card Registration Uttarakhand

यह योजना राज्य के मजदुर वर्ग के लिए शुरू की गयी है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी मजदूरी करने वाले श्रमिको को उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। राज्य सरकार के माध्यम से योजना के तहत मजदूरों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। श्रमिकों ... Read more

Photo of author

Reported by Dhruv Gotra

Published on

यह योजना राज्य के मजदुर वर्ग के लिए शुरू की गयी है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के सभी मजदूरी करने वाले श्रमिको को उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। राज्य सरकार के माध्यम से योजना के तहत मजदूरों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। श्रमिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड मजदूर रजिस्ट्रेशन (Labour Card Registration Uttarakhand) शुरू किया गया है। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे लोगो के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठया गया है, श्रमिक कार्ड के माध्यम से राज्य के मजदूरों को मदद के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और उन्हें विभिन्न प्रकार की सभी सरकारी योजनाओ का लाभ प्रदान किया जायेगा।

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन Labour Registration uttarakhand
उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण

श्रम विभाग -भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत कामगारों पेंशन तथा अन्य लाभ दिए जायेंगे। श्रमिक पंजीकरण योजना के माध्यम से उत्तराखंड सरकार का अपने राज्य के निर्माण श्रमिकों का भविष्य सुरक्षित बनाना है। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। और उन्हें होने वाली आर्थिक परेशानियों में उनकी मदद की जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा संचालित होने वाली अनेकों योजनाओं में उन्हें तथा उनके परिवार को सम्मलित किया है। राज्य के सभी श्रमिक अलग अलग कार्य करने वाले मजदुर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के सभी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको उत्तराखंड सरकार की श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन करना होगा।

Uttarakhand Shramik Card registration Online

योजना का नामउत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण
विभाग भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
श्रम विभाग, उत्तराखंड शासन
योजना शुरू की गयी उत्तराखंड राज्य के द्वारा सरकार
लाभार्थी उत्तराखंड राज्य के श्रमिक
वर्ष 2023
आवेदन ऑनलाइन
वेबसाइट www.uklmis.in

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण कौन कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है

सरकारी एंव गैर सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य निर्माण कार्यो को करने वाले सभी श्रमिक पंजीकरण कर सकते है। जैसे-

  • पुल बनाने वाले
  • सड़क बनाने वाले
  • हवाई-पट्टी बनाने वाले
  • सिंचाई पानी निकासी करने वाले,
  • तटबन्ध बांध पुस्ता बनाने वाले
  • सुरंग का कार्य करने वाले
  • बाढ़ नियन्त्रण का कार्य करने वाले
  • विधुत उत्पादन में कार्य करने वाले श्रमिक
  • पारेषण एंव वितरण का कार्य करने वाले श्रमिक
  • जल-कल में काम करने वाले श्रमिक
  • तेल एंव गैस इन्स्टालेशन का कार्य करने वाले मजदूर
  • बांध, नहर बनाने का कार्य करने वाले
  • जलाशय के अंतर्गत कार्य करने वाले
  • पाइप लाईन
  • टावर का कार्य करने वाले श्रमिक
  • टेलीविजन, टेलीफोन-मोबाइल टावर
  • पलम्बर इलैक्ट्रिशियन

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड योजना का लाभ

  • उत्तराखंड श्रमिक कार्ड योजना का लाभ उत्तराखंड के श्रमिकों को प्रदान किया जायेगा।
  • कोरोना महामारी एक समय में उत्तराखंड सरकार के द्वारा श्रमिक नागरिकों के हित के लिए सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की श्रमिक श्रेणी योजनाओं से लाभान्वित कर रही है।
  • श्रमिक कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष रखी गयी है।
  • Labour Registration Uttarakhand के अंतर्गत श्रमिकों को कई सरकारी योजनाओ के लाभ प्रदान किये जायेंगे।
  • इस कार्ड के तहत सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ आवेदक तक सरलता से पहुँचाया जायेगा।
  • योग्य उम्मीदवार को योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • श्रमिक कार्ड तीन साल तक वैध रहेगा तथा तीन वर्ष पूर्ण होने से पूर्ण आगामी प्रत्येक तीन वर्ष के लिए एक सौ रुपये मात्र का अंशदान निर्माण श्रमिक को जमा करना आवश्यक होगा।

श्रमिक कार्ड योजना पात्रता एवं दस्तावेज

  • पंजीकरण करने के लिए श्रमिक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • आवेदक श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • आवेदक उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • परिवार के एक ही सदस्य का श्रमिक कार्ड बनेगा।
  • अगर श्रमिकों के द्वारा 12 महीने में 90 दिन श्रमिक के रूप में काम किया है तो वे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते है।
  • बैंक खाता विवरण
  • परिवार रजिस्टर की नक़ल
  • शुल्क रसीद
  • मोबाइल नंबर
  • राशन कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज 2 फोटो
  • लेबर सर्टिफिकेट

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत श्रमिक के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

पाठ्यक्रम का विवरणदेय आर्थिक सहायता
कक्षा 1 से कक्षा 5 तकदो सौ रुपये प्रतिमाह
कक्षा 6 से कक्षा 8 तकतीन सौ रुपये प्रतिमाह
कक्षा 9 से कक्षा 10 तकचार सौ रुपये प्रतिमाह
कक्षा 11 से कक्षा 12 तथा ITIपांच सौ रुपये प्रतिमाह
ग्रेजुएट,पोस्ट ग्रेजुएट और उसके
सामान डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए
आठ सौ रुपये प्रतिमाह
पॉलिटैक्निक के लिए एक हजार रुपये प्रतिमाह
उच्च शिक्षा हेतु (उच्च व्यावसायिक शिक्षा)2,500 रुपये प्रतिमाह

निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित कल्याणकारी योजनाएं की सूची-

  1. पेंशन योजना
    • सामान्य रूप से 60 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने वाले सभी निर्माण श्रमिक, जिन्होने पंजीकरण के 03 वर्ष पूरे कर लिये है, उन्हें बोर्ड के माध्यम से समय-समय पर किये गये बदलाव के अनुसार निर्धारित पेंशन प्रतिमाह की दर से प्रदान की जाएगी। वर्तमान में श्रमिकों को 1500 रूपए प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाएगी।
    • पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन अवशिष्ट पति या पत्नी को 500 रूपए प्रति माह छः माही आधार पर 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी। श्रमिक द्वारा प्रत्येक 06 माह में स्वयं के जीवित होने
      का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना बहुत आवश्यक है ,जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
  2. मकान निर्माण के लिए
    • श्रमिकों को मकान की खरीद और मकान के निर्माण हेतु 1,00,000 लाख रूपए तक एडवांस लोन शर्तो के आधार पर दिया जायेगा।
    • मकान निर्माण की सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिक को 3 वर्षों से निधि का सदस्य होना होना चाहिए।
  3. निःशक्ता पेंशन योजना
    • लकवा, कुष्ठरोग अथवा दुर्घटना आदि के कारण स्थायी रूप से निःशक्तता होने पर बोर्ड द्वारा शर्तों के आधार पर प्रदान की जाएगी। वर्तमान में स्थाई निःशक्ता होने पर1,500 रूपए प्रतिमाह की दर से निःशक्तता पेंशन तथा 50,000 रूपए तक की वित्तीय धनराशि आर्थिक तौर पर मदद के लिए दी जाएगी।
  4. मृत्योपरान्त सहायता
    • नियोजन (कार्य के दौरान) दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5,00,000 रूपए तथा सामान्य मृत्यु होने की दशा में मृतक कर्मकार के परिवार को 3,00,000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  5. अन्त्येष्टि संस्कार सहायता
    • अन्त्येष्टि संस्कार सहायता के खर्च के लिए मृतक काम करने वाले के परिवार को 10,000 रूपए की सहायता, बोर्ड द्वारा शर्तों के आधार पर देय होगी।
  6. चिकित्सा सहायता
    • चिकित्सा सहायता के लिए मापदण्डों के अनुसार स्वास्थ्य योजनाओं को बोर्ड के अनुसार लागू किया जायेगा।
  7. औजार/उपयोगी उपकरण वितरण
    • पंजीकृत कर्मकार को 10,000 रू0 की सीमा तक के टूल-किट के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वस्त्रों की गर्मकिट, गैस चूल्हा एवं छाता साईकिल, सिलाई मशीन, सोलर लालटेन,श्रमिक को बोर्ड द्वारा प्रदान किया जायेगा।
  8. पुत्री/स्वयं महिला श्रमिक के विवाहोपरान्त सहायता
    • दो पुत्रियों के विवाह के लिए तथा महिला कर्मकारों को स्वयं के विवाह के लिए 100,000 लाख रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  9. प्रसूति सहायता
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिला कामगारों को प्रसूति की अवधि के दौरान में पुत्र के जन्म होने पर 15,000 रूपए तथा पुत्री के जन्म होने पर 25000 रूपए की वित्तीय धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रसूति प्रसुविधा बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
  10. शौचालय निर्माण सहायता
    • पंजीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों को शौचालय बनाने के लिए 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता (2 किश्तों में) प्रदान की जाएगी इसके लिए लाभार्थी को स्वहस्तलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कराना होगा। कि उसके द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन उक्त संबंध में चलाई जा रही योजनाओं माध्यम से कोई सहायता प्राप्त नहीं की गई है और आवेदक द्वारा इस संबंध में किसी भी अन्य विभाग में आवेदन नहीं किया गया है।

उत्तराखंड श्रमिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें ?

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण Common Service Centers (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते है।श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करे जो की इस प्रकार वर्णित है।

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp
  • सर्वप्रथम आपको नजदीकी CSC सेंटर जाना होगा।
  • यहां CSC संचालक से श्रमिक पंजीकरण करवाने को कहें तथा सम्बंधित दस्तावेज दें।
  • अब संचालक डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आपके श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर देगा।
    उत्तराखंड-श्रमिक-पंजीकरण-ऑनलाइन
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ इस प्रकार का होगा इसमें पंजीयन विवरण ,व्यक्तिगत विवरण तथा पारिवारिक विवरण माँगा जायेगा।
    Labour-Registration-uttarakhand
  • सभी जानकरी दर्ज करने के बाद CSC संचालक आपके दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड कर देगा जैसे परिवार रजिस्टर की नक़ल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो आदि
  • दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सब्मिट करते ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण जाएगी।

उत्तराखंड श्रमिक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसे करें

उत्तराखंड श्रमिक ऑफलाइन पंजीकरण करने के लिए आवेदक को सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड करना होगा।

आवेदन करने के लिए आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। uttarakhand-shramik-card-registration-online

  • फॉर्म में मांगी गयी जानकारी जैसे नाम रोजगार का प्रकार पता वगैरा भरें।
  • नियोजक का नाम तथा पता भी आपको फॉर्म में भरना होगा।
  • श्रमिक पंजीकरण फॉर्म में बैंक सम्बन्धी जानकारी आवश्यक रूप से भरें।
  • फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी दर्ज करें और फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अटैच करके फॉर्म को अपने क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन अधिकारी/पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करा दे।

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब

श्रमिक पंजीकरण श्रमिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण का मुख्य उद्देश्य है की राज्य के सभी श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाये।

श्रमिक पंजीकरण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गयी है ?

योजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है।

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण योजना की आधिकारिक वेबसाइट ukbocw.org तथा www.uklmis.in है।

मजदूर श्रेणी के लोग श्रमिक कार्ड के तहत क्या लाभ प्राप्त कर सकते है ?

सरकार के द्वारा उन सभी सरकारी योजनाओं एवं अन्य प्रकार की सभी सुविधाओं का लाभ मजदूर श्रेणी के लोग श्रमिक कार्ड के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते है। यह कार्ड नागरिकों को उनकी सहायता के रूप में कार्य करता है।

क्या यह लेबर कार्ड श्रमिक के बच्चों के स्कूल से जुड़ी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ?

हाँ श्रमिक के बच्चों को स्कूल से जुड़ी सभी प्रकार की योजनाओं जैसे छात्रवृति एवं अन्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लेबर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है।

श्रमिक योजना का लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है ?
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को श्रम विभाग की वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदक श्रमिक सभी सुविधाओं के लाभ प्राप्त कर सकता है ?

Uttarakhand Shramik Card Registration करने के लिया फायदे हैं ?

उत्तराखंड श्रमिक कार्ड पंजीकरण करने के बाद आपको कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।

उत्तराखंड राज्य में श्रमिक कार्ड बनाने के लिए कौन-कौन से नागरिकों को शामिल किया गया है?

निर्माण क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी श्रमिक वर्ग के नागरिकों को उत्तराखंड मजदूर कार्ड बनाने के लिए शामिल किया गया है।

अगर श्रमिक नागरिक सनिर्माण बोर्ड में पंजीकृत नहीं है तो क्या है वह श्रमिक वर्ग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र है ?

नहीं श्रमिक वर्ग की योजनाओं का लाभ नागरिक तभी प्राप्त कर सकते है जब वह अपने राज्य के श्रम कार्यालय में पंजीकृत हो।

यदि श्रमिक नागरिक श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है तो क्या वह श्रमिक श्रेणी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है ?

नहीं श्रमिक श्रेणी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए मजदुर वर्ग के नागरिकों को श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण के आधार पर ही उन्हें लेबर कार्ड के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

हमारे इस लेख में उत्तराखंड श्रमिक पंजीकरण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा किया गया है। पंजीकरण से संबंधी आवेदक नागरिक को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो वह श्रम विभाग से संपर्क कर सकते है।

पता : श्रम विभाग, नैनीताल रोड, हल्द्वानी, उत्तराखंड संपर्क नंबर : 05946-282805

गढ़वाल मंडल के लिए :

पता ::श्रम विभाग, 298- हिमगिरी विहार,
अजबपुर खुर्द देहरादून, उत्तराखंड
संपर्क नंबर : 0135- 2673183 ईमेल आईडी :luckhld0@gmail.com

click-here

यह भी पढ़ें
उत्तराखंड फाइव स्टार विलेज पोस्टल योजना
उत्तराखंड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड आवेदन फॉर्म

Photo of author

Leave a Comment