उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत उत्तराखंड की राज्य सरकार द्वारा की गयी है। सरकार द्वारा अपने राज्य के विशेष नागरिकों को सुविधा व उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए योजनाओं को समय-समय पर आरम्भ करती है। Uttarakhand Vridhavastha Pension Yojana का उद्देश्य राज्य के वृद्ध लोगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिससे की वे आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बन सकते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना को समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा चलाया जायेगा। Uttarakhand Old Age Pension Scheme को राज्य के सभी जिलों में चलाया जायेगा। स्किम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी वृद्ध की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही आवेदनकर्ता का बीपीएल कार्ड धारक होना आवश्यक है। वृद्धा पेंशन आवेदन करने हेतु आपको कुछ आवश्यक पात्रताओं को पूरा करना होगा।
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना
जो उम्मीदवार वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफलाइन मोड़ में आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी को हर महीने 1200 रूपये दिए जायेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वृद्धा पेंशन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको Uttarakhand Vridhawstha Pension Yojana के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उम्मीदवार जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
योजना का नाम | वृद्धावस्था पेंशन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | उत्तराखंड सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
पेंशन राशि | 1200 रूपये प्रतिमाह |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध लोग |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता पहुंचाना |
आवेदन मोड़ | ऑफलाइन आवेदन |
फॉर्म डाउनलोड करने के लिए | यहां क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | ssp.uk.gov.in |
वृद्धा पेंशन योजना राशि
उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की वृद्धों के लिए शुरू की गयी योजना में लाभार्थियों को कुछ राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और कुछ केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। जिसमें से हर न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु के लिए सरकार अलग-अलग राशि में पेंशन मुहैया कराती है। 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के जितने भी वरिष्ठ नागरिक होंगे उन्हें राज्य सरकार द्वारा ही पेंशन का भुगतान किया जायेगा लेकिन इससे अधिक आयु और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को केंद्र राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी।
योजना | गरीबी रेखा से | न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु | केंद्रीय अंश | राज्य अंश | पेंशन राशि |
---|---|---|---|---|---|---|
वृद्धावस्था पेंशन | नीचे | 80 | 150 | 500 | 700 | 1200 |
वृद्धावस्था पेंशन | नीचे | 60 | 79 | 200 | 1000 | 1200 |
वृद्धावस्था पेंशन | ऊपर | 80 | 150 | 0 | 1200 | 1200 |
वृद्धावस्था पेंशन | ऊपर | 60 | 79 | 0 | 1200 | 1200 |
बुढ़ापा पेंशन योजना लाभ और पात्रताएं
- योजना के अनुसार हर महीने लाभार्थियों को 1200 रूपये की राशि दी जाएगी।
- उम्मीदवार उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना के लाभार्थी वे सभी उम्मीदवार होंगे जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होगी।
- जिन आवेदनकर्ताओं के बीपीएल कार्ड होंगे वे ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
- वृद्धावस्था योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसमें आपके परिवार की वार्षिक आय 48000 होनी चाहिए। और मासिक आय 4000 रूपये तक होनी चाहिए। तभी आप योजना के हितग्राही बन सकते हैं।
- इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दोनों के द्वारा चलाया जायेगा। जिसमें कुछ राशि राज्य सरकार और शेष राशि केंद्र सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- यदि परिवार में 20 वर्ष से अधिक या इससे कम आयु का कोई सदस्य है और आप गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं तो आप योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे।
- यदि आवेदनकर्ता किसी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है तो आप पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे।
- राज्य के वे सभी नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गयी है और वे गरीब वर्ग के है तो भी वे योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे। यदि उनका बीपीएल कार्ड नहीं है तब भी आप लाभ पा सकेंगे।
- आपको अपनी पेंशन लेने के लिए अब किसी भी दफ्तर में नहीं जाना होगा। पेंशन की राशि आपके खाते में आसानी से ट्रांसफर कर दिए जायेंगे। जिससे आप अपने बैंक से प्राप्त कर सकते हैं।
वृद्धावस्था योजना में आवेदन दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
उत्तराखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें?
जो उम्मीदवार वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं वे बहुत ही आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया है। यहां पर हम आपको आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- सबसे पहले उम्मीदवार उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा। आपको होम पेज में आवेदन पत्र के सेक्शन पर जाकर विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजनाओं हेतु आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके अगले पेज में सभी पेंशन योजनाओं का विकल्प आ जायेगा।
- आपको वृद्धावस्था पेंशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आप की स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा। आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। और फॉर्म को प्रिंट करके निकाल लें।
- इसके बाद आपको फॉर्म में दर्ज सभी जानकारी भरनी होगी जैसे अपना नाम, माता-पिता का नाम, स्थायी पता, जिले का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जन्मतिथि, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर, आदि जानकारी दर्ज करनी होगी। और साथ ही आप आवेदन पत्र में अपने आय प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो को संलग्न कर लें।
- इसके बाद आप आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय में जमा करवा दें।
- वहां के कर्मचारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन होने के बाद ही आपका आवेदन स्वीकारा जायेगा।
Uttarakhand Vridha Pension Yojana उद्देश्य
जैसे की आप जानते हैं की 60 वर्ष की आयु के बाद नागरिक काम करने में सक्षम नहीं होता है। और गरीब वर्ग के होने के कारण अपने परिवार की आवश्यकता को पूरा करना काफी कठिन हो जाता है। ऐसी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा वृद्ध पेंशन देने की घोषणा की गयी। जिसमें उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा राशि का भुगतान किया जायेगा। योजना के शुरूआती समय में लाभार्थियों को 500 रूपये दिए जाते थे लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1200 रूपये कर दिया गया है। योजना को शुरू करने का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो निराश्रित वर्ग के वृद्ध नागरिकों के भरण-पोषण के लिए दी जाने हेतु विशेष सुविधा देना है। सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस सहायता राशि से वह अपना बुढ़ापा जीवन खुशहाली से व्यतीत कर सकते है।
वृद्धा पेंशन आवेदन से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- ssp.uk.gov.in है।
योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन मोड़ में फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म जमा करने के लिए आपको अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय में जाना होगा।
राज्य के 60 वर्ष की अवस्था वाले सभी बुजुर्ग नागरिकों को उत्तराखंड सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।
पेंशन सेवाओं से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी के लिए सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है अब नागरिक सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी पेंशन योजनाओं की जानकारी को ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल के तहत प्राप्त कर सकते है।
वृद्ध पेंशन योजना में लाभार्थी को हर महीने 1200 रूपये की राशि दी जाएगी।
जो भी उम्मीदवार पेंशन योजना के लिए आवेदन करेंगे। उनकी मासिक आय 4000 रूपये या इससे कम निश्चित की गयी है। इससे ज्यादा आय होने पर योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
जी नहीं सिर्फ बीपीएल राशन कार्ड धारक ही नहीं जो गरीब वर्ग के वरिष्ठ नागरिक है या उनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तब भी आप पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
तो जैसे की हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको बताया की कैसे आप उत्तराखंड वृद्ध पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं और साथ ही इससे जुडी और भी जानकारी आपसे साझा की है। यदि आपको योजना से जुडी कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मेसेज कर सकते हैं। हम जल्द ही जवाब में आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।