विधवा पेंशन योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरें | Widow Pension yojana Haryana in Hindi

विधवा पेंशन योजना हरियाणा की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की गयी है। योजना के माध्यम से राज्य की उन सभी महिलाओं को पेंशन सेवा का लाभ प्रदान किया जायेगा जो विधवा एवं निराश्रित महिलाएं है। वर्ष 1980-81 में यह योजना महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की गयी जो अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।

Widow Pension yojana Haryana के माध्यम से प्रतिमाह लाभार्थी महिलाओं को 2250 रूपए की वित्तीय राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा। राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली इस राशि का लाभ महिलाओं को समय-समय पर बढ़ा कर दिया जाता है।

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से विधवा पेंशन योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे। अतः योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरें
Widow Pension yojana Haryana in Hindi

हरियाणा सरकार के द्वारा इस प्रकार की कई अन्य योजनाए भी बनायीं गयी है। जिनमे से एक [रजिस्ट्रेशन] हरियाणा सक्षम योजना है। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते है। तो ऐसे करें आवेदन

Widow Pension yojana Haryana

विधवा पेंशन योजना हरियाणा के माध्यम से महिलाओं को अब अपने संसाधनों को उपलब्ध करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि के रूप में वित्तीय धनराशि से महिलाएं अपनी जीवन को शांति पूर्वक ढंग से व्यतीत कर सकती है।

राज्य की 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को इस  Haryana Widow Pension Yojana 2023 का लाभ प्रदान किया जायेगा।

पति के मृत्यु के बाद महिलाओं के लिए जीवन जीने के लिए कोई सहारा नहीं रहता है। जिससे वह अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करते है इन सभी समस्याओं में मध्यनजर रखते हुए हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा निराश्रित विधवा महिलाओं के लिए यह योजना ( Vidhwa Pension Yojana Online Haryana ) शुरू की गयी।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म

योजना विधवा पेंशन योजना हरियाणा
योजना शुरू की गयी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा
योजना शुरू करने सत्रीय वर्ष 1980-81
वर्ष 2023
आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग हरियाणा
लाभार्थी हरियाणा राज्य की विधवा एवं निराश्रित महिलायें
उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभ प्रत्येक माह 2250 रूपए वित्तीय राशि का लाभ प्राप्त
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in
Haryana Widow Pension yojana Application Form Pdf यहाँ से डाउनलोड करें

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य

  • Haryana Widow Pension yojana का मुख्य उद्देश्य है राज्य की ऐसी विधवा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता राशि प्रदान करना जो आर्थिक रूप से गरीब एवं बेसहारा है।
  • जिनका पति के मृत्यु के बाद जीवन जीने के लिए किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा संचालित इस योजना (Vidhwa Pension Yojana Online Haryana) के माध्यम से प्रत्येक माह महिलाओं को पेंशन राशि का लाभ वितरण किया जायेगा जिससे वह अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे।
  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
  • समय समय पर हरियाणा सरकार के द्वारा पेंशन राशि में वृद्धि की जाती है वर्ष 2020 मार्च माह से पेंशन राशि 2250 रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है।
  • सभी योग्यता रखने वाली महिलाओं को विधवा पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म (Vidhwa Pension Yojana Form Haryana) भरना होगा। जिसके बाद उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

वित्तीय वर्ष के अनुसार पेंशन राशि का विवरण

राज्य सरकार की Vidhwa Pension Yojana Online Haryana  के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय वर्ष के अनुसार अलग-अलग रूप में राशि को प्रदान किया गया जिसका सम्पूर्ण विवरण नीचे सूची में दर्शाया गया है।

क्र संख्या वित्तीय वर्ष पेंशन राशि
1 जनवरी 2013 से 1000 रूपए प्रतिमाह
2 जनवरी 2014 1200 रूपए प्रतिमाह
3 जनवरी 2015 1400 रूपए प्रतिमाह
4 जनवरी 2016 1600 रूपए प्रतिमाह
5 नवंबर 2016,1800 रूपए प्रतिमाह
6 जनवरी 2018 से 2000 रूपए प्रतिमाह
7 4 मार्च 2020 से 2250 रूपए प्रतिमाह
8 वर्तमान 2023 में 2250 रूपए प्रतिमाह

Vidhwa Pension Yojana Online Haryana के लाभ

  • राज्य सरकार के द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना का लाभ राज्य के विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को प्राप्त होगा।
  • Haryana Widow Pension yojana के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को प्रत्येक माह 2250 रूपए की राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • महिलाएं इस सहायता राशि से अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे।
  • Haryana Vidhwa Pension Yojana में लाभार्थी महिलाओं को अपने जीवन में जरूरतमंद संसाधनों को उपलब्ध करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
  • समय समय पर लाभार्थी विधवा महिलाओं के लिए Haryana Widow Pension yojana में मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी की जाती है।
  • लाभार्थी महिलाओं को हरियाणा विधवा पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि का सीधा लाभ उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजा जायेगा।
  • पात्र लाभार्थी विधवा महिलाओं को योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने वित्तीय राशि का सहयोग प्रदान किया जाता है।
  • 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी विधवा निराश्रित महिलाओं , जिनका नाम Vidhwa Pension Yojana Haryana List में होगा , उन्हें पेंशन योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
  • आर्थिक रूप से बेसहारा महिलाओं को Haryana Widow Pension Yojana 2023 के तहत लाभ प्राप्त होगा।
  • निराशित्र विधवा महिलाएं विधवा पेंशन योजना हरियाणा के माध्यम से अपने बच्चों एवं अपना भरण पोषण बिना किसी आर्थिक तंगी के पूरा कर पायेगी।
  • सालाना आय 2 लाख रूपए से कम वाली सभी विधवा महिलाओं को Haryana Widow Pension yojana से लाभान्वित किया जायेगा।

हरियाणा विधवा पेंशन योजना पात्रता एवं मानदंड

  • राज्य की स्थायी निवासी विधवा निराश्रित महिलाएं ही Haryana Vidhwa Pension Yojana के लिये पात्र होंगी।
  • विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक 60 वर्ष तक होनी चाहिए ।
  • 2 लाख रूपए से कम आय वाली विधवा महिलाएं Haryana Widow Pension yojana में आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • विधवा पेंशन योजना हरियाणा के लिए राज्य की वह निराश्रित महिलाएं योग्य मानी जाएगी जो शारीरिक मानसिक एवं अक्षमता के कारण निराश्रित है।
  • अगर विधवा महिला के द्वारा किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है तो वह इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
  • आवेदन करने के लिए महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • इसके साथ ही महिला का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बैंक अकाउंट होना आवश्यक है।

आवेदन हेतु दस्तावेज

Vidhwa Pension Yojana Form Haryana में आवेदन करने के लिए आप को कुछ जरूर दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

  • विधवा पेंशन योजना एप्लीकेशन फॉर्म
  • आवेदक महिला का आधार कार्ड
  • बैंक पास बुक विवरण
  • सालाना आय प्रमाण पत्र
  • पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • राशन कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई ऐसे करें

Widow Pension yojana Haryana Online Apply करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल saralharyana.gov.in में प्रवेश करना होगा।
  • सरल पोर्टल के होम पेज पर आवेदक को SIGN IN HERE के ऑप्शन में लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी।
  • अगर आवेदक के द्वारा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो New user ? Register here के विकल्प में क्लिक करें।
    हरियाणा विधवा पेंशन योजना
  • next page में आवेदक को अपना नाम ,ईमेल आईडी ,मोबाइल नंबर पासवर्ड और स्टेट को सेलेक्ट करना है।
  • कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट बटन में क्लिक करना है।
  • पोर्टल में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक होम पेज में लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • next page में आवेदक को Apply For Service के सेक्शन में view all availbale service के ऑप्शन में क्लिक करें। विधवा-पेंशन-योजना-ऑनलाइन-अप्लाई-हरियाणा
  • अगले पेज में आवेदक को सर्च के ऑप्शन में Widow & Destitute Women Pension लिखकर सर्च करना है। हरियाणा-विधवा-पेंशन-योजना-ऑनलाइन-अप्लाई
  • इसके बाद Widow & Destitute Women Pension ऑप्शन में क्लिक करें।
  • अब आवेदक को अपना CIDR नंबर ,अपना नाम ,और आधार नंबर दर्ज करके सर्च के विकल्प में क्लिक करना है।विधवा-पेंशन-योजना-हरियाणा
  • इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में CIDR नंबर से संबंधित सभी प्रकार का आवश्यक विवरण प्राप्त होगा। विधवा-पेंशन-योजना-हरियाणा-एप्लीकेशन-फॉर्म
  • अगले स्टेप्स में आवेदक को विधवा पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म में , Identify Your Location से संबंधित जानकारी को एवं Applicant Details को दर्ज करना है।
  • Identify Your Location में पते से संबंधित सभी जानकारी को दर्ज करें।
  • एवं Applicant Detail में जाति श्रेणी ,ब्लॉक ,क्या आवेदक हरियाणा का निवासी है ,वार्षिक आय ,बेसहारा है ,विधवा है ,पति की मृत्यु की तिथि से सबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना है। हरियाणा-विधवा-पेंशन-योजना-एप्लीकेशन-फॉर्म
  • इसके बाद आवेदक को Applicant Bank Details की जानकारी को दर्ज करना है जैसे बैंक का नाम ,ब्रांच ,IFSC कोड ,अकाउंट नंबर ,कन्फर्म अकाउंट नंबर की जानकारी को दर्ज करें।
  • अब Pre-Verification के ऑप्शन में सत्यापनकर्ता का नाम दर्ज करें।
  • इसके बाद Additional Details से संबंधित डिटेल्स को भरे।
  • फिर कैप्चा कोड को दर्ज करके submit बटन में क्लिक करें।
  • सबमिट बटन में क्लिक करने के पश्चात विधवा पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन फॉर्म में भरी सभी जानकारी दिखाई देगी।
  • फॉर्म में दर्ज पूरी जानकारी की जांच करें अगर आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो edit के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • अन्यथा Attach Annexure में क्लिक करें। इस ऑप्शन में आवेदक को पासपोर्ट साइज फोटो एवं फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को पीडीऍफ़ फाइल में अपलोड करना है। और save बटन में क्लिक करना है।
  • Next Page में फॉर्म और दस्तावेजों से संबंधी सभी आवश्यक जानकारी स्क्रीन में दिखाई देगी। इसके पश्चात पेमेंट से संबंधी प्रोसेस को पूरा करना है।
  • सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद पेंशन आवेदन से संबंधित स्लिप प्राप्त होगी। इस स्लिप को आगे के लिए सुरक्षित रखे।

विधवा पेंशन योजना हरियाणा ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरे

हरियाणा राज्य की जो विधवा एवं निराश्रित महिलाएं विधवा पेंशन योजना हरियाणा आवेदन करना चाहती है वह नीचे बताये गए स्टेप्स के माध्यम से योजना में आवेदन कर सकती है।

  • हरियाणा विधवा पेंशन योजना आवेदन करने के लिए आवेदक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी होगी।
  • विधवा पेंशन योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म को लाभार्थी आवेदक महिला ऊपर सूची में दिए गए लिंक के आधार पर भी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते है।
  • Haryana Widow Pension yojana Application Form Pdf इस लेख में दी गयी लिंक के आधार पर डाउनलोड करें।
  • एप्लीकेशन पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड (vidhwa pension form pdf ) करने के बाद इसका प्रिंट आउट ले।
  • vidhwa pension form pdf में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े।
  • सभी जानकारी पढ़ने के बाद आवश्यक जानकारी को आवेदन पत्र में दर्ज करें।
  • जैसे प्रार्थी का नाम ,पिता का नाम ,पति का नाम ,स्थायी पता से संबंधित जानकारी ,बीपीएल कार्ड नंबर ,जन्मतिथि एवं अन्य प्रकार की सभी आवश्यक जानकारी।
  • आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स भरने के बाद आवेदक महिला की पासपोर्ट साइज फोटो एवं फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
  • अपने क्षेत्र के तहसील या समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र को जमा कर दें।
  • इसके बाद कार्यालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
  • आवेदक महिला की सभी जानकारी के सत्यापित होने के बाद लाभार्थी महिला को पेंशन योजना के तहत निर्धारित धनराशि पंजीकृत बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

यहाँ जानिए Haryana Widow Pension Status Check का तरीका

  • Haryana Widow Pension Status Check करने के लिए सबसे पहले आप को Department of Social Justice and Empowerment की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • अब आप वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जाएंगे।
  • यहाँ आप को Track Beneficiary Pension Details के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने पर अगला पेज खुलेगा। यहाँ दिए गए तीन विकल्पों में से अपनी सुविधानुसार किसी एक का चयन करें।
  • ये विकल्प हैं –
    • पेंशन आईडी/ Pension Id
    • खाता संख्या/ Account No
    • आधार संख्या/ Aadhaar No
  • इसके बाद आप को अपनी आईडी नंबर दर्ज करनी है। उदाहरण के लिए आप पेंशन आईडी दर्ज कर सकते हैं।
  • इस के बाद दिखाए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें। और फिर View Details पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही आप के स्क्रीन पर Haryana Widow Pension Status से संबंधित जानकारी खुल जाएगी।

Vidhwa Pension Yojana Online Haryana के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण

Vidhwa Pension Yojana Haryana List के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं एवं, बजट और व्यय का समस्त विवरण वर्ष के अनुसार निम्नानुसार है।

वित्तीय वर्षलाभार्थियों की संख्या बजट राशि कुल व्यय राशि
2013-145,75,084  534.81 करोड़ रूपए 534.81 करोड़ रूपए
2014-155,96,855727.75 करोड़ रूपए727.75 करोड़ रूपए
2015-166,10,321 927.03 करोड़ रूपए 927.03 करोड़ रूपए
2016-176,32,691 1101.46 करोड़ रूपए 1101.46 करोड़ रूपए
2017-186,66,808 1352.72 करोड़ रूपए1305.77 करोड़ रूपए
2018-191511.20 करोड़ रूपए1511.20 करोड़ रूपए
Widow Pension yojana Haryana से संबंधित प्रश्न उत्तर
विधवा पेंशन योजना हरियाणा की शुरुआत कब की गयी ?

वर्ष 1980-81 में विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की गयी।

इस पेंशन योजना के लिए राज्य की कौन सी महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र है ?

हरियाणा राज्य की विधवा एवं निराश्रित वह महिलाएं पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित है।

क्या विधवा पेंशन योजना के लिए आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी की विधवा महिलाएं ही आवेदन करने के लिए पात्र है?

हाँ आर्थिक रूप से निम्न श्रेणी की वह विधवा महिलाएं विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्र है जिनकी पारिवारिक सालाना आय 2 लाख रूपए से कम है।

Widow Pension yojana Haryana के माध्यम से प्रत्येक माह विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है ?

प्रत्येक माह विधवा महिलाओं को Widow Pension yojana Haryana के माध्यम से 2250 रूपए तक की राशि प्रदान की जाएगी।

विधवा पेंशन योजना के माध्यम से महिलाओं को क्या फायदे होंगे ?

इस योजना के माध्यम से महिलाये आत्मनिर्भर और सशक्त बनेगी ,उन्हें अपने जीवन की छोटी-छोटी जरुरी चीजों के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। वह प्रतिमाह विधवा पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाले वित्तीय राशि का लाभ प्राप्त कर पाएंगे।

विधवा महिलाएं योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकती है ?

विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को योजना के तहत आवेदन करना होगा। महिलाएं पेंशन योजना के लिए अपने क्षेत्र के आधार पर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकती है।

विधवा पेंशन कब आएगी 2023 Haryana?

हरियाणा सरकार द्वारा जारी की जाने वाली विधवा पेंशन सभी लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

विधवा पेंशन कैसे चेक करें ?

इसके लिए आप को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन के बाद संबंधित पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद पूछी गयी सभी जानकारियों को भरें और सब्मिट कर दें। इस के बाद आप के स्क्रीन पर संबंधित जानकारी आ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।

हमारे इस लेख में हरियाणा विधवा पेंशन योजना / vidhwa pension form pdf से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को विस्तार से बताया गया है। अगर योजना से संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता हेतु कोई जानकारी चाहिए तो लाभार्थी महिलाएं नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर अपनी समस्या के समाधान को प्राप्त कर सकते है।

CONTACT

The Director General
Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India
SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd floor, Sector 17-A, Chandigarh
Phone: 0172-2713277
Email: sje@hry.nic.in

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