महाराष्ट्र में टू-व्हीलर वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए Maharashtra Helmet Rules के तहत नया नियम लागू किया गया है। यह नियम राज्य यातायात पुलिस ने हेलमेट न पहनने को लेकर सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से पेश किया है। यदि आप टू-व्हीलर चला रहे हैं और आपके पीछे बैठने वाला व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, तो अब चालान कटेगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
हेलमेट नहीं पहनने पर पिलियन राइडर का भी कटेगा चालान
महाराष्ट्र यातायात पुलिस के इस नए नियम के अनुसार, हेलमेट न पहनने के कारण अब पिलियन राइडर यानी पीछे बैठे यात्री का भी चालान किया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर अब ई-चालान मशीन में दो श्रेणियां बनाई गई हैं।
- ड्राइवर का चालान: टू-व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति का।
- पिलियन राइडर का चालान: पीछे बैठने वाले व्यक्ति का।
यदि दोनों हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो प्रत्येक पर अलग-अलग ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
दुर्घटनाओं में पिलियन राइडर की अधिक मौतें: एडीजी का बयान
महाराष्ट्र राज्य ट्रैफिक पुलिस के एडीजी अरविंद साल्वे ने गुरुवार को बताया कि पिछले 5 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौतें पीछे बैठने वाले यात्रियों की हुई हैं। उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक आंकड़ा हेलमेट न पहनने के कारण है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हेलमेट नियम को लागू करने में सख्ती बरती जा रही है।
बच्चों और वयस्कों पर समान रूप से लागू होंगे नियम
यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह बच्चा हो या वयस्क। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक ज्वाइंट सीपी अनिल कुमार के अनुसार, ई-चालान में यह स्पष्ट किया जाएगा कि जुर्माना चालक पर लगा है या पिलियन राइडर पर।
हेलमेट नियम का उल्लंघन: जुर्माने की प्रक्रिया
मशीन के जरिए ई-चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने का विवरण चालान में साफ-साफ दर्ज होगा। हेलमेट नहीं पहनने की स्थिति में निम्नलिखित जुर्माने लागू होंगे:
- ड्राइवर: ₹1000
- पिलियन राइडर: ₹1000
क्यों जरुरी है हेलमेट पहनना?
हेलमेट न पहनने की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि हेलमेट पहनने से गंभीर चोटों और मौत के खतरे को 70% तक कम किया जा सकता है।
राज्यभर में अभियान शुरू
महाराष्ट्र में नए हेलमेट नियम को लागू करने के लिए राज्य ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति जागरूकता फैला रही है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है।
Q1: महाराष्ट्र हेलमेट नियम कब से लागू हुआ है?
A: यह नियम महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाल ही में लागू किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू है।
Q2: बिना हेलमेट पिलियन राइडर पर कितना जुर्माना लगेगा?
A: पिलियन राइडर पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
Q3: क्या यह नियम बच्चों पर भी लागू होगा?
A: हां, यह नियम बच्चों और वयस्कों पर समान रूप से लागू है।
Q4: चालान में क्या विवरण होगा?
A: चालान में यह स्पष्ट लिखा होगा कि जुर्माना चालक पर लगा है या पिलियन राइडर पर।
Q5: हेलमेट नियम का उल्लंघन करने पर कितने दिन में चालान भरना होगा?
A: चालान भरने की समय सीमा पुलिस द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी।
Q6: क्या हेलमेट की क्वालिटी भी जांची जाएगी?
A: हां, केवल ISI मार्क वाले हेलमेट को मान्य माना जाएगा।
Q7: यातायात पुलिस अभियान कब तक चलेगा?
A: अभियान अनिश्चितकाल तक चलेगा और लगातार सख्ती बरती जाएगी।
Q8: क्या हेलमेट नियम केवल मुंबई में लागू है?
A: नहीं, यह नियम पूरे महाराष्ट्र में लागू है।