[2.50 लाख रुपये] अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म)

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना समाज में फैले जातिवाद और अस्पृश्यता को ख़त्म करने का एक प्रयास है। इस योजना के ज़रिये सरकार समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर हो रहे भेदभाव को रोकना चाहती है. इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.50 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना समाज में फैले जातिवाद और अस्पृश्यता को ख़त्म करने का एक प्रयास है। इस योजना के ज़रिये सरकार समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर हो रहे भेदभाव को रोकना चाहती है. इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को 2.50 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इससे न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि आर्थिक मदद भी मिलेगी। इस विवाह में यदि कोई सवर्ण किसी दलित अनुसूचित जाति / जनजाति के युवक या युवती से विवाह करता है तो उन्हें ये धनराशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। Antarjateeya vivaah yojana hariyana के लाभ के लिए शादी की तारीख से तीन वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है।

[2.50 लाख रुपये] अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म)
Haryana Inter Caste Marriage Yojana

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा

योजना का नाम अंतर्जातीय विवाह योजना हरियाणा
विभाग वेलफेयर ऑफ़ शेडुल कास्ट एंड बैकवर्ड
उद्देश्य समाज में फैली जात-पात और अस्पृश्यता को दूर
करने व आपसी रिश्तों को बढ़ावा देना
लाभार्थी प्रदेश के अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगल (Couple)
आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in
saralharyana.gov.in

अंतरजातीय विवाह योजना पात्रता

हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए नीचे दी गई शर्तों को पूरा करना होगा.

  • दोनों पति-पत्नी भारत के नागरिक होने चाहिए और दंपत्ति में से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और वह हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसने इसी तरह की योजना के तहत कोई लाभ नहीं लिया हो।
  • अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपत्ति का यह पहला विवाह होना चाहिए अन्यथा वो इस योजना के तहत लाभ के अधिकारी नहीं होंगे। ये पति पत्नी दोनों पर ही शर्त लागू होगा। अगर दोनों में से किसी की भी पहले शादी हो चुकी है तो ये योजना उनके लिए नहीं होगी।
  • यह अंतर्जातीय विवाह “हिंदू विवाह अधिनियम” के तहत पंजीकृत होना चाहिए तभी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
  • विवाह करने वाले जोड़े में से युवक की उम्र 21 वर्ष या उस से अधिक व युवती की उम्र 18 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए।
  • लाभार्थी शादी की तारीख से 3 साल के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़

  • सबसे पहले नाम व पते के प्रमाण पत्र (इसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को अपने नाम व पते के प्रमाण पत्र के रूप में दिखाना होगा।)
  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट)
  • पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की।
  • जाति प्रमाण पत्र दोनों का
  • सेल्फ-डिक्लेरेशन एफिडेविट, जिसमे बताना होगा की दोनों की ही ये पहली शादी है।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की प्रति
  • अनुसंशा पत्र डी एम / विधायक या सांसद द्वारा
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन की प्रक्रिया

अंतर्जातीय हरियाणा विवाह योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हम आगे आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। आप हमारे आर्टिकल को पढ़कर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले हमें हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया सरल पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। डायरेक्ट लिंक के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।
  • वेबसाइट के होम पेज में लोगिन पेज ओपन हो जाएगा, यदि आप पोर्टल पर पहली बार आएं है तो New user? Register here पर क्लिक करके login id बना लीजिए,
  • हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना
  • login id बनाने के बाद फिर से होम पेज में आकर login id, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके Submit कर लीजिये।
  • अब आपके सामने नया पेज खुलेगा, जहां पर Apply for Services टैब में जाकर view all available Services विकल्प पर क्लिक करें.
  • अब अगले पेज में कई योजनाएं आ जायेगी, जिसमे से आपको Haryana Inter Caste Marriage Yojana ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है.
  • इसके बाद आपके सामने योजना से संबंधित दिशा -निर्देश आ जायेंगे, जिन्हें पढ़ने के बाद योजना का आवेदन फॉर्म आ जायेगा.
  • आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी जैसे -नाम, परिवार की जानकारी, उम्र आदि भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें.
  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर लीजिए, फॉर्म की जांच होने के बाद योजना से मिलने वाली धनराशि आपको प्रदान की जाएगी.
  • उसके बाद आप कैप्चा कोड डालकर “सबमिट” पर क्लिक करना है।
  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और जीमेल आईडी पर ओटीपी आएगा जिसे डालकर आपको अपना पंजीकरण को वेरीफाई करना होगा।
  • वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी सरल आईडी बन चुकी है। और आप इसकी मदद से लॉगिन कर सकते हैं।
  • अब आपको वापस होमपेज पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है।
  • और अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए अप्लाई करना है।

अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ

समाज में अस्पृश्यता जैसी बुराई को दूर करने के लिए ये योजना मददगार है, इसके अनेक लाभ भी है जो की इस प्रकार से है –

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  • सरकार ने समाज में फैले भेदभाव के खात्मे के लिए इस योजना के तहत अंतर्जातीय युगलों की मदद करने का फैसला किया गया है।
  • इस योजना से हरियाणा सरकार प्रदेश में होने वाले सभी अंतर्जातीय विवाह के जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
  • ये राशि 2 .50 लाख रूपए की होगी। जिस से उनकी आर्थिक सहयता भी होगी।
  • ये राशि उनके जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिसे 3 साल बाद ही निकाला जा सकता है।
  • इस योजना से अंतर्जातीय विवाह करने को प्रोत्साहन मिलेगा और रूढ़िवादिता भी कम होगी।
  • समाज में ऐसे दम्पत्तियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

Haryana Inter Caste Marriage Yojana का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है जिससे समाज में सवर्ण और दलित के नाम पर बंटवारे को ख़त्म किया जा सके। जैसा की सभी जानते हैं कि समाज में आज भी अस्पृश्यता की समस्या बनी हुई है और इससे लोगों को बीच प्रेम और सौहार्द ख़त्म होता जा रहा है। राज्य में शांति बने रहे और सभी मिल-जुलकर रहे इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार ये योजना लायी है।

हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने 2 .50 लाख रूपए की धनराशि देने का निर्णय किया है। ये धनराशि दंपत्ति के संयुक्त सावधि जमा (एफडी) के रूप में दी जाएगी। ये धनराशि विवाह के 3 वर्ष के बाद ही निकाल सकते हैं। इस योजना से नवयुगल को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।

Antarjateeya vivaah yojana से सम्बंधित प्रश्न उत्तर

हरियाणा सरकार द्वारा चलायी जा रही अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है ?

ये योजना हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगलों के लिए है। जो जोड़े अंतर्जातीय विवाह करेंगे उन्हें सरकार द्वारा 2.50 लाख रूपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए युगल को अपनी शादी कोर्ट में पंजीकृत करवानी होगी।

अंतर्जातीय विवाह योजना में कितनी धनराशि प्रोत्साहन के लिए मिलती है ?

हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना में 2.50 लाख रूपए राज्य सरकार द्वारा नव दम्पति को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या करना होगा ?

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इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद लॉगिन आईडी की सहयता से आप लॉगिन करने के बाद अपना फर्म भर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। वहां हमने विस्तार से पूरी प्रक्रिया समझायी है।

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