[2.50 लाख रुपये] अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म)

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना समाज में फैले जातिवाद और अस्पृश्यता को ख़त्म करने का एक प्रयास है। इस योजना के ज़रिये सरकार समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर हो रहे भेदभाव को रोकना चाहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना समाज में फैले जातिवाद और अस्पृश्यता को ख़त्म करने का एक प्रयास है। इस योजना के ज़रिये सरकार समाज में जाति व्यवस्था के नाम पर हो रहे भेदभाव को रोकना चाहती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हरियाणा सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों के लिए 2.50 लाख रूपए का पुरूस्कार स्वरुप धनराशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस से न केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि आर्थिक मदद भी हो जाएगी। इस विवाह में यदि कोई सवर्ण किसी दलित अनुसूचित जाति / जनजाति के युवक या युवती से विवाह करता है तो उन्हें ये धनराशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। Antarjateeya vivaah yojana hariyana के लाभ के लिए शादी की तारिख से तीन वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है।

[2.50 लाख रुपये] अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन (एप्लीकेशन फॉर्म)
Antarjateeya vivaah yojana

अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा

योजना का नाम अंतर्जातीय विवाह योजना हरियाणा
विभाग वेलफेयर ऑफ़ शेडुल कास्ट एंड बैकवर्ड
उद्देश्य समाज में फैली जात-पात और अस्पृश्यता को दूर
करने व आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए
लाभार्थी प्रदेश के अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगल
वर्तमान वर्ष 2023
आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in
saralharyana.gov.in

Haryana Inter Caste Marriage Yojana का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है जिस से समाज में सवर्ण और दलित के नाम पर बंटवारे को ख़त्म किया जा सके। जैसा की सभी जानते हैं कि समाज में आज भी अस्पृश्यता की समस्या बनी हुई है और इस से लोगों को बीच प्रेम और सौहार्द ख़त्म होता जा रहा है। राज्य में शांति बने रहे और सभी मिलजुलकर रहे इसी उद्देश्य के साथ हरियाणा सरकार ये योजना लायी है। हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने 2 .50 लाख रूपए की धनराशि देने का निर्णय किया है। ये धनराशि दंपत्ति के संयुक्त सावधि जमा (एफडी) के रूप में दी जाएगी। ये धनराशि विवाह के 3 वर्ष के बाद ही निकाल सकते हैं। इस योजना से नवयुगल को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी।

अंतर्जातीय विवाह योजना के लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा लायी गयी अंतर्जातीय विवाह योजना समाज की बेहतरी के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम है। इस से होने वाले लाभ की चर्चा हम आगे कर रहे हैं। कृपया आगे पढ़ते रहे।

इस योजना से हरियाणा सरकार प्रदेश में होने वाले सभी अंतर्जातीय विवाह के जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।

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  • सरकार ने समाज में फैले भेदभाव के खात्मे के लिए इस योजना के तहत अंतर्जातीय युगलों की मदद करने का फैसला किया गया है।
  • इस योजना से हरियाणा सरकार प्रदेश में होने वाले सभी अंतर्जातीय विवाह के जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी।
  • ये राशि 2 .50 लाख रूपए की होगी। जिस से उनकी आर्थिक सहयता भी होगी।
  • ये राशि उनके जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिसे 3 साल बाद ही निकाला जा सकता है।
  • इस योजना से अंतर्जातीय विवाह करने को प्रोत्साहन मिलेगा और रूढ़िवादिता भी कम होगी।
  • समाज में ऐसे दम्पत्तियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी।

अंतरजातीय विवाह योजना पात्रता

हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़े को इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। अगर आप भी इस योजना के तहत आवेदन कर इसका लाभ पाना चाहते हैं तो आगे पढ़ते रहे। हम यहाँ इस योजना से सम्बंधित सभी पात्रता शर्तों को बताने जा रहे हैं। कृपया आवेदन करने से पहले इन्हें पढ़ के पात्रता जांच लें।

  • सबसे पहले तो विवाह के लिए आवेदन करने वाले जोड़े को हरयाणा राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। तभी उन्हें इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना के तहत लाभ सिर्फ उस जोड़े या दंपत्ति को मिलेगा जिनमे एक व्यक्ति दलित और दूसरा सवर्ण जाति का होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो पति पत्नी में से एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए और दूसरा जनरल श्रेणी का हो।
  • अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपत्ति का यह पहला विवाह होना चाहिए अन्यथा वो इस योजना के तहत लाभ के अधिकारी नहीं होंगे। ये पति पत्नी दोनों पर ही शर्त लागू होगा। अगर दोनों में से किसी की भी पहले शादी हो चुकी है तो ये योजना उनके लिए नहीं होगी।
  • यह अंतर्जातीय विवाह “हिंदू विवाह अधिनियम” के तहत पंजीकृत होना चाहिए तभी इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
  • विवाह करने वाले जोड़े में से युवक की उम्र 21 वर्ष या उस से अधिक व युवती की उम्र 18 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़

हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची हम आगे दे रहे हैं। अगर आप इस योजना के तहत बताई गयी सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो आप आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को तैयार कर लें।

  • सबसे पहले नाम व पते के प्रमाण पत्र (इसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को अपने नाम व पते के प्रमाण पत्र के रूप में दिखाना होगा।)
  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट)
  • पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की।
  • जाति प्रमाण पत्र दोनों का
  • सेल्फ-डिक्लेरेशन एफिडेविट, जिसमे बताना होगा की दोनों की ही ये पहली शादी है।
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की प्रति
  • अनुसंशा पत्र डी एम / विधायक या सांसद द्वारा
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन की प्रक्रिया

अंतर्जातीय हरियाणा विवाह योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो हम आगे आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। आप हमारे आर्टिकल को पढ़कर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले हमें हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया सरल पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। डायरेक्ट लिंक के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।
  • अब आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
  • यहाँ आप देख सकते हैं कि ‘साइन इन हेअर’ का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में सबमिट के बटन के नीचे लिखे ‘रजिस्टर हेअर’ के ऑप्शन को क्लिक करना है।
    हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना
  • अब आप देख सकते हैं कि एक पॉप अप विंडो खुल गयी है, जहाँ आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और राज्य का नाम डालना है। साथ ही आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना है।
  • उसके बाद आप कैप्चा कोड डालकर “सबमिट” पर क्लिक करना है।
    ANTARJATEEY VIVAAH YOJANA HARYANA
  • अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और जीमेल आईडी पर ओटीपी आएगा जिसे डालकर आपको अपना पंजीकरण को वेरीफाई करना होगा।
  • वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी सरल आईडी बन चुकी है। और आप इसकी मदद से लॉगिन कर सकते हैं।
  • अब आपको वापस होमपेज पर जाकर अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है।
  • और अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए अप्लाई करना है।

Antarjatiya Vivah Yojana Haryana Online Apply

  • आप लॉगिन करने के बाद बांयी तरफ ‘अप्लाई फॉर सर्विसेज ‘ पर क्लिक करेंगे।
  • इसके बाद आपके सामने ‘व्यू आल अवेलेबल सेविसेस’ का ऑप्शन है। क्लिक करने पर सभी योजनाओ की लिस्ट खुल जाएगी। आप अब जिस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम टाइप करने के बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • अब अगले पेज पर आपको ‘फैमिली आईडी’ डालनी होगी। नियत स्थान पर अपनी फैमिली आईडी को भर दें। अगर आप अपनी फैमिली आईडी भूल गए हैं तो आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फैमिली आईडी को रिकवर कर सकते हैं। अब आईडी को डालने के बाद ‘क्लिक हेअर तो फेच फैमिली डाटा’ पर क्लिक कर दें। इसके बाद रिकॉर्ड मैच होगा और आप आगे की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं।
  • अब आप ड्राप डाउन मेनू से मेंबर डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करें। फिर वर्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद , फॉर्म खुल जाएगा।
  • फॉर्म में आप बाकी की जानकारियां भरें। उसके बाद आवेदन हेतु सभी जरुरी दस्तावेज़ों को संलग्न करें और फिर अप्लाई कर दें। इस तरह से आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गयी है।

Antarjateeya vivaah yojana से सम्बंधित प्रश्न उत्तर

हरियाणा सरकार द्वारा चलायी जा रही अंतर्जातीय विवाह योजना क्या है ?

ये योजना हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह करने वाले युगलों के लिए है। जो जोड़े अंतर्जातीय विवाह करेंगे उन्हें सरकार द्वारा 2.50 लाख रूपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए युगल को अपनी शादी कोर्ट में पंजीकृत करवानी होगी।

अंतर्जातीय विवाह योजना हरियाणा में किसे लाभ मिलेगा और पात्रता शर्तें क्या है ?

इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले सभी युवक युवतियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन दोनों में से एक अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय में से होना चाहिए। आइये बाक़ी की पात्रता शर्तों के बारे में भी जानते हैं।
सबसे पहली शर्त ये है की लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष हो और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चहिये
दूसरी शर्त ये की दोनों ही हरियाणा के मूल निवासी हों
नव दंपत्ति में से किसी की भी पहले शादी न हुई हो मतलब दोनों की ही ये पहली शादी होनी चाहिए
ये शादी “हिन्दू विवाह अधिनियम” के तहत पंजीकृत होनी चाहिए।

अंतर्जातीय हरियाणा विवाह योजना में कौन कौन से जरुरी दस्तावेज़ चाहिए होंगे ?

इस योजना के अंतरगत लाभ प्राप्त करने हेतु आपको जिन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी जानकारी हम आपको यहाँ देने जा रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र दोनों का, सेल्फ-डिक्लेरेशन एफिडेविट, जिसमे बताना होगा की दोनों की ही ये पहली शादी है।विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की प्रति,अनुसंशा पत्र डी एम / विधायक या सांसद द्वारा ,सबसे पहले नाम व पते के प्रमाण पत्र (इसमें आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि को अपने नाम व पते के प्रमाण पत्र के रूप में दिखाना होगा।)
जन्म तिथि प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट )
पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की।

अंतर्जातीय विवाह योजना में कितनी धनराशि प्रोत्साहन के लिए मिलती है ?

हरियाणा अंतर्जातीय विवाह योजना में 2.50 लाख रूपए राज्य सरकार द्वारा नव दम्पति को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या करना होगा ?
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इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद लॉगिन आईडी की सहयता से आप लॉगिन करने के बाद अपना फर्म भर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप हमारे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। वहां हमने विस्तार से पूरी प्रक्रिया समझायी है।

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