UP बाल कन्या वृद्धि योजना: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की कन्याओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने हेतु बाल कन्या वृद्धि योजना को प्रारम्भ किया है। योजना के तहत राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीब परिवार की बेटियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। राज्य में जो भी नागरिक BPL राशन कार्ड धारक हैं वह योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
आपको यह भी बता दें की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने योजना के तहत कन्याओं के विवाह हेतु राशि अनुदान का भी प्रावधान रखा है। योजना के अंतर्गत जो भी कन्या पात्र हैं उन्हें विवाह हेतु 1 लाख रूपये की आर्थिक मदद की जायेगी। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र / हेल्थ केंद्र जाकर आवेदन करना होगा।
आगे आर्टिकल में हमने आपको UP बाल कन्या वृद्धि योजना से संबंधित पात्रता , लाभ , आवेदन प्रक्रिया , छात्रवृत्ति आदि की जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान करी है। यदि आप योजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक ध्यान से जरूर पढ़ें।

Key high lights of उत्तर प्रदेश बाल कन्या वृद्धि योजना:
योजना का नाम | UP बाल कन्या वृद्धि योजना |
योजना किसके द्वारा लांच की गई | UP राज्य सरकार द्वारा |
योजना से संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना के लाभार्थी | राज्य के BPL राशन कार्ड धारक गरीब नागरिकों की बेटियां |
योजना का उद्देश्य | उत्तर प्रदेश राज्य में BPL कार्ड धारकों की बेटियां जो स्कूलों में अध्ययनरत है उन्हें शिक्षा में सहायता हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवेदक शुल्क | ₹399/- |
बाल कन्या वृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट | balkanyavriddhiyojana.org |
बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति (Scholarship):
नीचे टेबल के माध्यम से हमने आपको बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति धनराशि की जानकारी दी है आप देख सकते हैं –
Class (कक्षा) | छात्रवृत्ति धनराशि (Scholarship Amount) |
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के लिए | ₹300/- रूपये |
कक्षा 4 के लिए | ₹500/- रूपये |
कक्षा 5 के लिए | ₹600/- रूपये |
कक्षा 6 से लेकर कक्षा 7 तक के लिए | ₹700/- रूपये |
कक्षा 8 के लिए | ₹800/- रूपये |
कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक के लिए | ₹1000/- रूपये |
उत्तर प्रदेश बाल कन्या वृद्धि योजना की लाभ एवं विशेषताएं:
- बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सरकार बेटी के जन्म के बाद से उसकी स्कूल की पढ़ाई के खर्च हेतु बेटी के माता-पिता / अभिभावक को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- UP राज्य सरकार चाहती है की राज्य में बेटियों के प्रति लोगों की नकारात्मक सोच में बदलाव आये। सोच में बदलाव आने से बेटियों की स्थिति में सुधार होगा।
- यदि किसी नागरिक के यहां बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म पर परिवार वालों को राज्य सरकार के द्वारा 500/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- यदि कोई लड़की 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में टॉप स्थान प्राप्त करती है तो UP राज्य सरकार बेटी के स्नातक की पढ़ाई हेतु फीस का सारा खर्च अपने राज कोष से वहन करेगी।
- योजना के लाभार्थी योजन के नियमों के अनुसार अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा हेतु दो साल तक 2,500/- रूपये की धनराशि सरकार से प्राप्त कर सकते हैं।
- आपकी जानकारी के लिए बता दें की बाल कन्या वृद्धि योजना का संचालन कार्य राज्य सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी नुबिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड को सौंपा है नुंबिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड के द्वार स्वयं के सीएसआर फंड के तहत योजना का सम्पूर्ण खर्च उठाया जाएगा।
- राज्य में जो भी कक्षा 11वीं में अध्ययनरत कन्या 90% से अधिक अंक लाती है तो राज्य सरकार के द्वारा कन्या को इलेक्ट्रॉनिक सामान (जैसे : मोबाइल , लैपटॉप आदि) से पुरस्कृत किया जाएगा।
- योजना के तहत बीमार छात्रा के उपचार हेतु राज्य सरकार 20,000/- रूपये प्रतिवर्ष के अनुरूप स्वास्थ बीमा करवाएगी। जिससे बीमार छात्रा को बेहतर स्वास्थ सुविधा का लाभ मिल सके।
- UP बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार कन्या के विवाह हेतु अपने राजकोष से 1,00,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत आवेदक कक्षा 2 से कक्षा 10 तक की लड़कियों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।
- योजन के आवेदन के समय आवेदक द्वारा योजना का निर्धारित शुल्क ₹399/- जमा कराना अनिवार्य है। यदि आवेदक शुल्क जमा नहीं करवाता है तो आवेदक को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- आवेदक कन्या को कक्षा 10 तक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाएगी जो कन्या या अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से जमा की जायेगी । कन्या अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद बैंक खाते से यह धनराशि निकाल सकती है।
- योजना का लाभ सिर्फ वही लड़कियां उठा सकती हैं जिनका जन्म 15 अगस्त 1997 या इस तिथि के बाद हुआ हो।
- राज्य सरकार बाल कन्या वृद्धि योजना के जागरूक कार्यक्रमों के तहत बेटियों के अभिभावकों को कन्या की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- यदि योजना के लाभार्थी किसी कन्या का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले ही हो जाता है तो कन्या को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। और 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले कन्या का विवाह करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। राज्य सरकार अभियुक्त के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही कर सकती है।
UP बाल कन्या वृद्धि योजना 2023 से संबंधित Statistics Data:
क्रमांक | साल | योजना के लाभार्थियों की संख्या |
1. | 2004-05 | 2337 |
2. | 2003-04 | 7441 |
3. | 2002-03 | 6696 |
4. | 2001-02 | 9166 |
5. | 2000-01 | 2889 |
6. | 1999-2000 | 6673 |
7. | 1998-99 | 7765 |
8. | 1997-98 | 2738 |
UP बाल कन्या वृद्धि योजना के लाभ लेने हेतु आवश्यक पात्रता (Eligibility):
जो भी नागरिक UP बाल कन्या वृद्धि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके पास निम्नलिखित पात्रताएं होना जरूरी हैं –
- आवेदक कन्या भारत की स्थायी निवासी नागरिक होनी चाहिए।
- आवेदक कन्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL राशन कार्ड धारक परिवार से होनी चाहिए।
- आवेदक कन्या उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल (सरकारी/प्राइवेट) में अध्ययनरत होनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश बाल कन्या वृद्धि योजना के आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज (Required Documents):
यदि आप बाल कन्या वृद्धि योजना हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित जरूरी दस्तावेज होने चाहिए –
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का पैन कार्ड
- आवेदक के परिवार से संबंधित आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- आवेदक कन्या का जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आवेदक कन्या का उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक कन्या का आयु से संबंधित प्रमाण पत्र (जैसे : बर्थ सर्टिफिकेट , हाई स्कूल का प्रमाण पत्र)
- आवेदक कन्या की बैंक अकाउंट से जुड़ी डिटेल्स
- आवेदक कन्या की हाल ही में खींची हुई नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
UP बाल कन्या वृद्धि योजना हेतु आवेदन कैसे करें ?
आपको हम बता दें की Bal Kanya Vridhdhi Yojana के आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है। आगे आर्टिकल में हम आपको योजना के आवेदन की ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दे रहे हैं जो इस प्रकार से है –
- Step 1: यहाँ हम आपको सबसे पहले यह बता दें की यदि आप UP राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको योजना के आवेदन हेतु अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा। इसी तरह यदि आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको अपने शहर में बने Health functionary में जाना होगा।
- Step 2: केंद्र पर जाने के बाद आपको संबंधित अधिकारी से या काउंटर पर जाकर आवेदन पत्र (Application form) प्राप्त करना होगा।
- Step 3: आवेदन फॉर्म प्राप्त हो जाने के बाद फॉर्म में मांगी गई जानकारियों के अनुसार फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें।
- Step 4: इसके बाद भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज (Documents) को संलग्न करें।
- Step 5: दस्तावेजों के साथ संलग्न हुए फॉर्म को आंगनवाड़ी केंद्र या हेल्थ केंद्र में जमा करवा दें। फॉर्म जमा होते ही योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
- Step 6: इस तरह से आप बाल कन्या वृद्धि योजना के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे।
Bal Kanya Vridhdhi Yojana UP से संबंधित प्रश्न
UP बाल कन्या वृद्धि योजना की official वेबसाइट https://balkanyavriddhiyojana.org/ है।
UP बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत विभिन्न क्लास स्तर की बच्चियों को अलग-अलग धनराशि प्रदान की जाएगी। हमने उपरोक्त आर्टिकल में सभी कक्षाओं की लड़कियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के बारे में बताया है आप पढ़ सकते हैं।
बाल कन्या वृद्धि योजना हेतु आवेदन शुल्क 399/- रूपये है।
आपको बता दें की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार UP बाल कन्या वृद्धि योजना के तहत बीमार कन्या को बीस हजार रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से हेल्थ बीमा की सुविधा प्रदान करेगी।
UP में कन्याओं के उज्जवल भविष्य एवं कन्याओं की बेहतर शिक्षा सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कन्या वृद्धि योजना की शुरुआत की है। योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की कन्याओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना है।
बाल कन्या वृद्धि योजना की Contact Details:
Address | D1, Sector 7, Noida, U.P, 201301 |
Email ID | info@balkanyavriddhiyojana.org |
Phone Number | 011 40844538, 8447943404 Sunday: Closed Mon-Sat: 10AM – 6PM |