उत्तरप्रदेश जन सुनवाई [शिकायत] पोर्टल में ऐसे करें पंजीकरण UP Jansunwai / Shikayat Nistaran Portal

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नागरिकों एवं शासन/विभागों/शासकीय कार्यालयों के बीच आसान एवं पारदर्शी तरीके से संवाद स्थापित करने के लिये जन सुनवाई पोर्टल की स्थापना की है। यह तकनीक और सूचना का प्रयोग करके नागरिकों की समस्याओं के समाधान करने के लिये Uttar Pradesh की योगी सरकार द्वारा विकसित ‘ई-संवाद’ एक समन्वित शिकायत ... Read more

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Reported by Rohit Kumar

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नागरिकों एवं शासन/विभागों/शासकीय कार्यालयों के बीच आसान एवं पारदर्शी तरीके से संवाद स्थापित करने के लिये जन सुनवाई पोर्टल की स्थापना की है। यह तकनीक और सूचना का प्रयोग करके नागरिकों की समस्याओं के समाधान करने के लिये Uttar Pradesh की योगी सरकार द्वारा विकसित ‘ई-संवाद’ एक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली है। नागरिक किसी भी समय शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज अथवा ट्रैक कर सकेंगे तथा निस्तारण पा सकेंगें।

इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे अपनी समस्या की शिकायत दर्ज करा सकते है एवं सम्बन्धित विभाग द्वारा आपकी शिकायत का समाधान निर्धारित समय सीमा में किया जायेगा। इसके लिये आप जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते है। साथ ही तय समय में आपकी शिकायत का निवारण न होने की स्थिति में आप रिमाइंडर, फीडबैक तथा शिकायत निवारण सम्बंधित सुझाव भेज सकते हैं।

उत्तरप्रदेश जन सुनवाई/शिकायत/पंजीकरण (CM Helpline UP)

UP Jansnwai / shikayat Nistaran Yojana के लिए राज्य सरकार सजगता एवं प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है इसके लिये जनसुनवाई मोबाइल एंड्राईड ऐप भी बनाया गया है। इस एप्प को आप अपने मोबाईल फ़ोन में डाउनलोड करके अपनी इमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। और इस मोबाइल एप्प की मदद से किसी भी सरकारी कार्यालय, किसी सरकारी काम या सामाजिक समस्या से जुडी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।

इसी क्रम में UP Jansnwai / shikayat Nistaran Yojana में हेल्पलाइन नम्बर 1076 का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना को अब मोबाइल फोन से जोड़ दिया गया हैं ये हेल्पलाइन नम्बर नि:शुल्क है तथा इस हेल्पलाइन नम्बर की शिकायतें पोर्टल पर भी अपलोड होती रहेगी।

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यह भी देखें :-एंटी-करप्शन पोर्टल शिकायत पंजीकरण उत्तरप्रदेश

जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश से जुडी विशेष सूचनाओं के लिए नीचे दी गयी सारणी देख सकते हैं। अगर आप इन सूचनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दी गयी सारणी देखें-

आर्टिकलजन सुनवाई CM Helpline UP
राज्यउत्तर प्रदेश
पोर्टलUP Jansunwai
लांच किया गयामुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
विभागउत्तर प्रदेश लोक शिकायत विभाग
उद्देश्यप्रदेश का विकास
योजना की स्थितियोजना आरंभ है
लाभसमस्याओं का निस्तारण
पंजीकरण का प्रकारऑनलाइन तथा एप्प के माध्यम से
वर्तमान वर्ष2024
आधिकारिक वेबसाइटjansunwai.up.nic.in
UP Jansunwai Portal
उत्तरप्रदेश जन सुनवाई

यूपी जनसुनवाई पोर्टल पर इन विषयों से सम्बंधित शिकायत न की जाएँ

ऐसे विषय/बिंदुओं की सूची जिनको जन शिकायत में नहीं माना जायेगा या इन से सम्बंधित शिकायतें न करें। इन विषयों के बारे में हम आपको नीचे दिए गए बिंदुओं के माध्यम से बताने जा रहें हैं-

  • सुझाव न भेजें
  • सूचना का अधिकार से सम्बंधित मामले।
  • माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण।
  • आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग न करें।
  • सरकारी सेवकों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण (स्थानांतरण सहित) जब तक कि उन्होंने विभाग में उपलब्ध विकल्पों का उपयोग न कर लिया हो।

उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण ऐसे कर सकते हैं

उ. प्र.-जनसुनवाई/शिकायत निस्तारण योजना । UP JANSNWAI/SHIKAYAT NISTARAN YOJANA पोर्टल पर शिकायत पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। जैसे हमने यहां आपको शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बताई है इसी प्रकार आप भी शिकायत दर्ज करें। जानिये दिए गए स्टेप्स के जरिये –

  • अपनी शिकायत पंजीकृत करने के लिये आपको उत्तरप्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर जाना होगा।
  • यहां मुख्य पेज पर शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करें।
  • जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया हैं-
UP Jansunwai Portal

*शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करते ही एक अस्वीकरणीय बिंदुओं की सूची आयेगी।

UP Jansunwai Portal
  • इन बिंदुओं को भलीभांति पढ़ कर यह सुनिश्चित करें की आपकी शिकायत उपरोक्त विषयों से सम्बंधित न हो।
  • तदुपरांत, मैं सहमत हूँ पर टिक करें और सबमिट करें।

इसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण पटल खुल जायेगा।

UP Jansunwai Portal
  • यहाँ अपना मोबाईल नंबर या ईमेल आईडी भरें , दोनों भी भर सकतें हैं।
  • फिर नीचे कैप्चा भर कर सबमिट करें एवं ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपके मोबाईल नंबर पर ओटीपी आयेगा।
उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण कैसे करें
  • यहां ओटीपी दर्ज करें और सबमिट करें।
  • ओटीपी दर्ज करते ही आपके सामने शिकायत आवेदन पत्र आ जायेगा।
उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण कैसे करें
उत्तर-प्रदेश-जन-शिकायत-पोर्टल-पंजीकरण
जन-शिकायत-पोर्टल-पंजीकरण-कैसे-करें
  • शिकायत आवेदन फॉर्म में माँगी गयी जानकरी सावधानी पूर्वक भरें।
  • अपने शिकायत या सुझाव क्षेत्र का विवरण दें।
  • फॉर्म में जनपद एवं विभाग का चयन करते समय विशेष सावधानी बरतें।
  • आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण में जो आपकी समस्या अथवा सुझाव है वो लिखें।
  • अगर आपने पूर्व में इसी समस्या से जुडी शिकायत दर्ज की थी तो पूर्व सन्दर्भ संख्या पर टिक करें और सन्दर्भ संख्या भरें।
  • अगर आवेदन से सम्बंधित दस्तावेज हैं तो उन्हें अपलोड करें।
  • तदुपरांत “सन्दर्भ सुरक्षित करें ” पर क्लिक कर अपना आवेदन सबमिट करें।
  • इस प्रकार आपकी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी साथ ही सम्बन्धित विभाग द्वारा जल्दी ही आपकी समस्या का समाधान किया जायेगा।

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नोट :कृपया विवरण अंकित करते समय स्पेशल कैरेक्टर (<>`=’~%”*^$&#()~) का प्रयोग न करें एवं अपूर्ण विवरण अंकित न करें, अन्यथा आपकी शिकायत पर कार्यवाही करने में असुविधा होगी

Uttar Pradesh Jansunwai Portal पर शिकायत पंजीकरण की स्थिति ऐसे चेक करें

  • सीएम हेल्पलाइन शिकायत की स्थिति UP जानने के लिये सबसे पहले आप विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट Uttar Pradesh Jansunwai Portal पर जायें।
  • इसके पश्चात आपको पंजीकरण शिकायत की स्थिति पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने शिकायत स्थिति देखने के लिए फॉर्म खुल जायेगा।
  • जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं –
उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण कैसे करें
  • शिकायत की स्थिति जानने के लिये ईमेल आईडी और शिकायत सख्या डालें।
  • फिर शिकायत आवेदन पत्र में दिये मोबाईल नंबर को डालें।
  • इसके बाद दिया गया कैप्चा भरें
  • अब सबमिट करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने आपकी शिकायत की स्थिति का विवरण आ जायेगा।
  • इस प्रकार आपकी शिकायत की स्थिति देखने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

UP Jansunwai Portal -ऐसे रिमाइंडर भेजें

नियत समय तक कार्यवाही न होने के स्थिति में आप रिमाइंडर भेज सकते हैं

  • सबसे पहले आपको यूपी जन सुनवाई ऑफिसियल पोर्टल पर जाना होगा।
  • अब आप वेबसाइट के होम पेज पर आ जायेंगे।
  • यहाँ आपको प्रतिक्रिया करें /Send Reminder पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही प्रतिक्रिया करें /Send Reminder का फॉर्म ओपन होगा।
  • इस फॉर्म का प्रारूप आप नीचे दिए गए इमेज में देख सकते हैं-
उत्तरप्रदेश-जन-निस्तारण-पोर्टल
  • रिमाइंडर भेजने के लिये सन्दर्भ संख्या डालें।
  • सन्दर्भ संख्या आपके आवेदन करने के बाद मोबाईल पर मैसेज द्वारा आया होगा।
  • सन्दर्भ संख्या भरने के बाद ”खोजें“के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आगे निर्देशों का पालन करते हुये रिमाइंडर भेजें
  • अब रिमाइंडर भेजने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी।

जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत का हल न मिलने पर ऐसे दे सकते हैं फीडबैक/Feedback दें

यदि आपने Uttar Pradesh Jansunwai Portal पर अपनी शिकायत दर्ज करायी है। किन्तु फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आप इसके बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप जनसुनवाई पोर्टल पर जाकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए यहां क्लिक करे।

  • फीडबैक देने के लिए आप जनसुनवाई ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर होम पेज पर Give Feedback पर क्लिक करें।
  • अब आपके सामने फीडबैक देने के लिए फॉर्म खुल जायेगा। नीचे दिए गए चित्र के द्वारा देखें –जन-सुनवाई-पोर्टल-उत्तरप्रदेश
  • इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी भरें।
  • उपरोक्त सूचनाओ को सुरक्षित करने के लिए शिकायतकर्ता के मोबाइल पर OTP-वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होगा।
  • OTP डालने के बाद ही आपका फीडबैक डाटा सुरक्षित हो सकेगा |
  • OTP प्राप्त करने के लिये ‘OTP प्राप्त करें‘ बटन पर क्लिक करें |
  • अब आपको यह ओटीपी दर्ज करना होगा।
  • OTP भरने के बाद फॉर्म “सुरक्षित करें” पर क्लिक करें।
Jansunwai Mobile App ऐसे करें डाउनलोड

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसुनवाई एप्प डाउनलोड करने की भी सुविधा दी गयी है जिसमें आप आसानी से अपने फोन में मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले उम्मीदवार अपने फोन के गूगल प्ले स्टोर में जाएँ
  • उसके बाद आपको Jansunwai Mobile App सर्च करें।
  • सर्च करने के बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एप्प आ जायेगा
  • एप्प इनस्टॉल करने के लिए इंस्टाल के बटन पर क्लिक करें
  • इंस्टाल करने के बाद आप एप्प को ओपन करें
  • ओपन करने के बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • (जनसुनवाई एप्प डाउनलोड करने के लिए आपके मोबाइल फोन में इंटरनेट होना आवश्यक है )

उत्तरप्रदेश जन सुनवाई से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

जनसुनवाई पोर्टल की शुरुआत कहाँ की गयी है ?

जनसुनवाई पोर्टल की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है। यह पोर्टल राज्य नागरिको की समस्याओं का निवारण करने के लिए शुरू किया गया हैं।

पोर्टल का उद्देश्य क्या है ?

पोर्टल का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की समस्या का सामाधान करने से है। जिसमें राज्य के सभी नागरिको को होने वाली समस्याओं का विवरण देना होगा।

क्या मैं मोबाइल एप्प के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हूँ ?

जी हाँ आप अपने मोबाइल फोन में जनसुनवाई एप्प डाउनलोड करके अपनी समस्या बता सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसुनवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

जो उम्मीदवार अपनी समस्या ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज नहीं कर सकते हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिस पर आप निशुल्क में संपर्क कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर1076

उत्तर प्रदेश जन सुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण कैसे करें ?

हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण करने की पूरी जानकारी दी है। आप दिए हुए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से अपनी शिकायत पंजीकरण कर सकते हैं।

जन सुनवाई उत्तर प्रदेश मोबाइल एप्प किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं ?

यह मोबाइल एप्प डाउनलोड करने की प्रक्रिया हमने आपको अपने इस लेख में पूर्ण विस्तार से समझाने की कोशिश की हैं।

CM Helpline UP क्या है ?

यह आमजन नागरिकों की जनसुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से CM Helpline UP को जारी किया गया है। जिसमें सभी नागरिकों के समस्याओं का निवारण किया जायेगा।

हेल्पलाइन नंबर

हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपकी कितनी मदद कर पायी हमें कमेंट करके जरूर बतायें, साथ ही अगर उत्तरप्रदेश जनसुनवाई/शिकायत निस्तारण योजना से सम्बंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको इससे जुडी कोई भी अन्य जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। अन्य सूचनाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर 1076 पर सम्पर्क करें।

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