एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन व स्टेटस

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गयी है योजना के अंतर्गत राज्य में मौजूद सभी कृषक वर्ग के नागरिकों के पुत्री एवं पुत्र को नए उद्यम शुरू करने के लिए उनमें अभिवृति को जगाना है स्वरोजगार शुरू करने के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण ... Read more

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Reported by Dhruv Gotra

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एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गयी है योजना के अंतर्गत राज्य में मौजूद सभी कृषक वर्ग के नागरिकों के पुत्री एवं पुत्र को नए उद्यम शुरू करने के लिए उनमें अभिवृति को जगाना है स्वरोजगार शुरू करने के लिए लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण सहायता को उपलब्ध करवाया जायेगा।

जिससे राज्य में स्वरोजगार को एक नयी दिशा दी जाएगी। Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत लाभार्थी युवाओं को नए उद्यमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान किया जायेगा। उद्यमी स्थापित करने के लिए लाभार्थी कृषकों को मनी मार्जिन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना : ऑनलाइन आवेदन व स्टेटस
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana

आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण फॉर्म व स्टेटस से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी को साझा करेंगे अतः योजना पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आप इस लेख को पूरा पढ़े।

एमपी सरकार के द्वारा इस प्रकार की कई अन्य योजनाएं बनायीं गयी है। जिनमे से एक एमपी लाड़ली लक्ष्मी योजना है। अगर आप भी इसमें आवेदन करना चाहते है। तो ऐसे करें आवेदन

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पंजीकरण फॉर्म एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 – के अंतर्गत राज्य के उन सभी किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनकी राज्य में अपनी भूमि है एवं जो आयकर दाता नहीं है योजना के माध्यम से लाभार्थी नागरिक विभिन्न प्रकार के उद्योग का विनिर्माण कर सकते है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के लिए किसान के पुत्र पुत्री ही योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते है अन्य नागरिकों को उद्यम स्थापित करने के लिए योजना का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षित युवा कृषको को उद्यम शुरू करने के लिए योजना के अनुसार 10 लाख रूपए से 2 करोड़ रूपए तक का व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण सहायता को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य में उद्यमी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एवं शिक्षित कृषक को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा यह एक विशेष पहल शुरू की गयी है।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023

स्कीमएमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023
लॉन्च की गयीमुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा
पोर्टलमध्य प्रदेश शाशन की स्वरोजगार योजनायें
लाभार्थीएमपी कृषक के पुत्र पुत्री
संबंधित विभागकिसान कल्याण कृषि विभाग
ब्याज राशि में अनुदान5 और 6 प्रतिशत तक का
लाभउद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ
उद्देश्यउद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए
आर्थिक मदद प्रदान करना
वर्ष2023
लाभार्थियों को वित्तीय मदद10 लाख रूपए से 2 करोड़ रूपए तक
आधिकारिक वेबसाइटmsme.mponline.gov.in

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 कार्यान्वयन

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023– के माध्यम से लाभार्थी कृषको को योजना की सभी व्यवस्था को बनाकर राज्य के वित्त विभाग से आज्ञा लेनी होगी। आज्ञा लेने के पश्चात ही संबंधित विभागों के द्वारा एक्शन लिया जायेगा।

लाभार्थियों की जांच की कार्यवाही सफल होने के बाद उनके बचत खाते में उद्यमी स्थापित करने के लिए वित्तीय राशि को ट्रांसफर किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एमपी के कार्यान्वयन का कार्य राज्य के विभिन्न विभागों से जोड़ा गया है ,जिसमे लाभार्थियों के द्वारा उनकी श्रेणी के आधार पर आवेदन किये जाने पर अलग-अलग विभागों के द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाता है।

योजना को सफल बनाने के लिए एवं कृषकों तक स्वरोजगार को स्थापित करने के लिए निम्न विभागों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

  1. पशुपालन विभाग
  2. किसान कल्याण कृषि विभाग
  3. मछुवा कल्याण मत्स्य पालन विभाग
  4. उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग

Krishak Udyami Yojana Margin Money

categoryCapital cost
general class15% (Maximum Rs. 12 Lakh)
Bpl class20% (Maximum Rs. 18 Lakh)

MP CM Krishak Entrepreneur Scheme Interest Grant

categoryCapital cost
Male entrepreneur5%
Women entrepreneurs6%

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 का उद्देश्य

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एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 का मुख्य उद्देश्य है कृषक किसानों के बच्चों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान करना एवं आर्थिक रूप से कमजोर कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। अपने व्यवसाय को शुरू करने से कृषकों को एक बेहतर आमदनी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

कमजोर वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को राज्य सरकार के द्वारा अपने हुनर को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा मौका युवा वर्ग के नागरिकों को दिया गया है।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023 के अंतर्गत सामान्य वर्ग के कृषक लाभार्थियों को योजना की लागत का 15 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा इसके साथ ही अन्य श्रेणी से संबंधित कृषको को 20 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा अपना खुद का स्वरोजगार को शुरू करने से युवा वर्ग की पीढ़ी को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जायेगा।

Eligible project of Krishak Udyami Yojana

  • Agro processing
  • Agro based projects related to industry and service sector
  • Milk processing
  • Food processing
  • Cold storage
  • Custom hiring center
  • Poultry feed
  • Cattle feed
  • Tissue culture
  • Fish feed
  • Pulse mill
  • Vegetable dehydration
  • Floor mill
  • Cattle feed
  • The bakery
  • Rice mill
  • Oil mill
  • Spice making
  • Seed grading etc.

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana लाभ एवं विशेषताएं

  • योजना के अंतर्गत राज्य के कृषक के पुत्र पुत्री को स्वरोजगार को शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी कृषकों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए तक की ऋण सुविधा सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • बीपीएल वर्ग के उद्यमियों को परियोजना का 20 प्रतिशत परियोजना लागत और सामान्य वर्ग वाले उद्यमियों को 15 प्रतिशत प्रदान किया जायेगा।
  • महिला एवं पुरुष उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान की राशि में 5 प्रतिशत और 6 प्रतिशत की छूट दी गयी है।
  • राज्य के कृषकों को योजना के अंतर्गत लाभकारी स्वरूप प्रदान किया जायेगा।
  • मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 के अंतर्गत स्वरोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
  • किसानों की आर्थिक स्तर को योजना के अंतर्गत ऊँचा किया जायेगा।
  • कृषकों की श्रेणी के आधार पर योजना की पूंजीगत लागत का लाभ अलग-अलग रूप में प्रदान किया जायेगा।
  • युवा पीढ़ी को स्वरोजगार के प्रति रुझान पैदा कर रोजगार को बढ़ावा देना है।
  • Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।
  • ग्रान्टी फीस को चालू दर के अनुसार योजना के माध्यम से 7 सालों तक प्रदान किया जायेगा।
  • कृषक की पुत्र एवं पुत्री को योजना के माध्यम से यह एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 पात्रता एवं मानदंड

  • Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana में आवेदन करने के लिए राज्य के कृषक के पुत्र पुत्री को ही आवेदन करने लिए पात्र माना जायेगा।
  • उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के मध्य में होनी अनिवार्य है।
  • कृषक के पास स्वम् की भूमि होनी आवश्यक है एवं साथ ही वह किसी प्रकार का आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • नए उद्यम को स्थापित करने के लिए ही लाभार्थी को योजना के लिए पात्र माना जायेगा।
  • आवेदक मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए कम से कम 10th पास होना चाहिए।
  • कृषक किसान की योजना में आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

MKUY आवश्यक दस्तावेज

  • लाभार्थी कृषक का आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • बैंक बचत खाते का समस्त विवरण
  • मतदाता पहचान पत्र
  • आवास प्रमाण पत्र
  • भूमि से जुड़े सभी दस्तावेज
  • 10 वीं सर्टिफिकेट
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज फोटो
  • एफिडेबिट

(पंजीकरण फॉर्म) एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें ?

राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी कृषक मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है वह नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार सरलता से आवेदन कर सकते है।

  • एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश शासन की स्वरोजगार योजनायें के पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in में प्रवेश करना होगा।
  • वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के ऑप्शन में आवेदन करें के लिंक में क्लिक करें। एमपी-मुख्यमंत्री-कृषक-उद्यमी-योजना-ऑनलाइन-आवेदन
  • next page में आवेदक को सभी विभागों की सूची प्राप्त होगी अपनी श्रेणी के आधार पर विभाग का चयन करें।
  • अगले पेज में आवेदक को sign up करने के लिए और लॉगिन करने के लिए फॉर्म प्राप्त होंगे।
  • सबसे पहले आवेदक को sign up करना होगा। उसके बाद ही आवेदक के द्वारा लॉगिन प्रक्रिया को पूर्ण किया सकता है। पंजीकरण-फॉर्म-एमपी-मुख्यमंत्री-कृषक-उद्यमी-योजना
  • sign up में आवेदक को नाम ,ईमेल आईडी ,मोबाइल नंबर,पासवर्ड दर्ज करके sign up now के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • sign up सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद लॉगिन वाले विकल्प में स्कीम को सेलेक्ट करें अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें सबमिट बटन में क्लिक करें
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को EKYC करना अनिवार्य है। EKYC पूर्ण होने के बाद आवेदक सरलता से आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते है।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 एप्लीकेशन स्टेटस ऐसे चेक करें?

  • Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana Application Status चेक करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट में प्रवेश करें।
  • वेबसाइट में प्रवेश करने के अंतर्गत होम पेज में योजना के विकल्प में आवेदन करें के ऑप्शन में क्लिक करें।
  • next page में Application Track के कॉलम में एप्लीकेशन नंबर को दर्ज करें। मुख्यमंत्री-कृषक-उद्यमी-योजन-ऑनलाइन-एप्लीकेशन-स्टेटस
  • एप्लीकेशन नंबर दर्ज करने के बाद GO ऑप्शन में क्लिक करें।
  • इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन में एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधी सभी विवरण दिखाई देगा।

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से संबंधित सवाल और उनके जवाब

एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी वाले आवेदक को परियोजना का कितना प्रतिशत लागत प्रदान की जाएगी ?

20 प्रतिशत परियोजना लागत को बीपीएल श्रेणी वाले आवेदक को एमपी मुख्यमंत्री कृषक योजना के अंतर्गत प्रदान किया जायेगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थी युवा पीढ़ी कौन से उद्यम को स्थापित कर सकते है?

दाल मिल ,राइस मिल ,ऑयल मिल ,फ्लोर मिल ,एग्रो प्रोसेसिंग ,फूड प्रोसेसिंग ,कोल्ड स्टोरेज ,मिल्क प्रोसेसिंग ,कैटल फीड ,पोल्ट्री फीड ,फिश फीड ,कस्टम हायरिंग सेंटर ,बेकरी,मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग आदि उद्यम को लाभार्थी कृषको के द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है।

कृषक उद्यमी योजना के तहत आवेदक की शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ?

कृषक उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं पास होनी आवश्यक है।

पुरुष एवं महिला उद्यमियों को योजना के तहत ऋण ब्याज में कितना प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा ?

पुरुष उद्यमियों को पूंजीगत लागत के अनुसार 5 प्रतिशत का एवं महिला उद्यमियों को 6 प्रतिशत तक की अनुदान की सुविधा दी जाएगी।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana हेल्पलाइन नंबर है 07556720200 ,07556720203 लाभार्थी इस सहायता नंबर के अंतर्गत योजना से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते है।

Contact Details

हमारे इस लेख में एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को साझा किया गया है योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता हेतु लाभार्थी नागरिक नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते है।

  • Helpline Number- 07556720200/07556720203
  • Email Id- support.msme@mponline.gov.in
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