वर्तमान में हमारे देश में सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान कराने के लिए देश के स्वतंत्र होने से लेकर अभी तक चल रही आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। देश में जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें आरक्षण के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये सुविधाएं उन्हें लगभग सभी क्षेत्रों में उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया गया है ।
फिर चाहे बच्चे की पढाई से लेकर हो या फिर नौकरी प्राप्त करने या फिर नौकरी में प्रमोशन तक में भी संबंधित वर्ग के लोगों को सामान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। इन सभी का लाभ लेने के लिए उनके पास Minority Caste certificate Rajasthan होना आवश्यक होगा।
आज इस लेख में हम बात करेंगे राजस्थान अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र राजस्थान के संबंध में। आप इस लेख में Minority certificate Application Form Download कैसे करें ? और राजस्थान अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें आदि के संबंध में आप को पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी।
राजस्थान अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र 2023
हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। इनमे से अल्पसंख्यक वो समुदाय है जिनकी संख्या निर्धारित स्थान पर कम हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए सरकार द्वारा कुछ अतिरिक्त सेवाएं और लाभ प्रदान कराई जाती है। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकारों ने भी अल्पसंख्यक वर्ग को संरक्षण की सुविधा दी है।
इसलिए सभी राज्यों के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपना Minority Caste certificate Rajasthan / अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। इससे उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चलाई गयी योजना आदि का लाभ मिल सकता है।
आप को सूचित कर दें कि राजस्थान सरकार द्वारा सभी योग्य नागरिकों को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से अपना Minority Caste certificate Rajasthan बनाने की सुविधा प्रदान की है।
आप ऑनलाइन अल्पसंख्यक सर्टिफिकेट बनाने के लिए ईमित्र की अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके बना सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आप को राजस्व विभाग कार्यालय या तहसील कार्यालय में संपर्क करना होगा।
Highlights Of Minority Caste certificate Rajasthan
लेख का नाम | अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र | Rajasthan Minority certificate |
संबंधित राज्य | राजस्थान |
वर्तमान साल | 2023 |
उद्देश्य | अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा विभिन्न सुविधा और लाभ प्रदान करना। |
लाभार्थी | अल्पसंख्यक समुदाय के लोग |
संबंधित विभाग | राजस्थान राजस्व कार्यालय |
आधिकारिक वेबसाइट | Rajasthan minority caste certificate Official Website |
एप्लीकेशन फॉर्म / आवेदन पत्र | Minority certificate Application Form Download |
अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र संबंधित दस्तावेज
Rajasthan minority caste certificate बनाना सभी अल्पसंख्यक जाति समुदाय वर्ग से सबंधित नगरिकों के लिए आवश्यक है। इससे उन्हें बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए संबंधित नागरिकों को इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आप नीचे दी गयी सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची देख सकते हैं –
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र ( इनमे से कोई भी एक – आधार कार्ड/ मार्कशीट/ जन्म प्रमाण पत्र)
- जन आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पिता का जाति प्रमाणपत्र या पहचान का दस्तावेज (आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ मूल निवास प्रमाणपत्र)
- दो सरकारी कर्मचारी के गवाह के रूप में प्रमाणपत्र (आवेदन फॉर्म में ही है)
- सम्बन्धित पटवारी रिपोर्ट (आवेदन फॉर्म में ही है)
- निर्धारित भरा हुआ आवेदन फॉर्म
राजस्थान अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं ?
आप राजस्थान अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र बनाने ले लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार किसी भी एक प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। आप की सुविधा के लिए हम यहाँ दोनों ही प्रक्रिया बता रहे हैं। जिसके माध्यम से आप Minority Caste certificate Rajasthan बनवा सकते हैं।
राजस्थान में अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन
यदि आप ऑनलाइन माध्यम से अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र बनाने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ दी गयी प्रक्रिया को अपना सकते हैं।
- सबसे पहले आप को राजस्थान सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद लॉग इन सेक्शन पर आकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं तो पहले आप को अपनी पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- लॉगिन के बाद आप को स्क्रीन पर दिख रहे विकल्पों में से सर्विसेज पर क्लिक करना होगा।
- इस के बाद “उपलब्ध सेवा” के विकल्प का चुनाव करें।
- अब आप को संबंधित सेवा (राजस्थान अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र) का चयन करना है।
- अब आप की स्क्रीन पर जाति प्रमाण पत्र-अल्पसंख्यक के लिए आवेदन पत्र दिखेगा।
- इस आवेदन पत्र में आप को पूछी गयी सभी जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन की हुई फोटो को अपलोड कर दें।
ई – मित्रा से करें आवेदन
अदि आप स्वयं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आगे जानिए पूरी प्रक्रिया –
- सबसे पहले अपने नज़दीकी ई-मित्र केंद्र / सामान्य सेवा केंद्र पर जाएँ।
- इसके बाद आप को राजस्थान अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र का फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियां भरें और इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- अब इसे वहीँ ई मित्र ऑपरेटर को सौंप दें।
- ई-मित्र ऑपरेटर द्वारा आप को आवेदक संख्या के साथ एक रसीद जारी किया जाएगा।
- इसके साथ ही आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस और मेल-आईडी पर एक मेल प्राप्त होगा।
- आप के आवेदन का स्टेटस एसएमएस के जरिए भी आप को प्रदान किया जाएगा।
तहसीलदार कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं
आप अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ भी तहसीलदार कार्यालय पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप को तहसीलदार या नगरपालिका कार्यालय पर जाना होगा।
- यहाँ आप को संबंधित कर्मचारी या अधिकारी से Minority certificate Application Form प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद सभी जानकारियां भरें।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी साथ में अटैच करें।
- अब आप को इस प्रपत्र को इसी कार्यालय पर संबंधित अधिकारी को जमा करा देना है।
- जिसके कुछ समय बाद आप को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
जो भी राजस्थान के मूल नागरिक जो अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, उन्हें अपना अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए वो Minority Caste certificate Rajasthan application Form Download भर सकते हैं।
Minority Caste certificate Rajasthan से संबंधित प्रश्न उत्तर
अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र एक प्रकार का पहचान प्रमाण पत्र है जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए लायी गयी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्हें इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
छह समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है. ये हैं, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन।
अनुसूचित जनजाति की आबादी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘अल्पसंख्यक’ नहीं है ।
अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र , जाति/समुदाय प्रमाण पत्र से अलग होता है।
अल्पसंख्यकों के हितों को बढ़ावा देने तथा उनके संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिये संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संसद को समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20, “आर्थिक और सामाजिक योजना” के तहत अधिकार दिया गया है।
ये समूह सांख्यिकीय दृष्टि से अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे बाएँ हाथ से काम करने वाले अथवा 29 फरवरी को पैदा होने वाले, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक नहीं होते, क्योंकि वे किसी सामूहिकता का निर्माण नहीं करते। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के प्रभुत्व के कारण संरक्षण की आवश्यकता होती है।
आज इस लेख में हमने आप को Minority Caste certificate Rajasthan के संबंध में जानकारी प्रदान की है। उम्मीद है आप को ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आप ऐसी ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना छाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट Hindi NVSHQ से जुड़ सकते हैं।